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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 7777 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2012012012015555 ty lalk/ku foHkkx &&&&&&& vf?klwpuk 3 uoEcj 2014
सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-01/2003/
22/नि0सि0(डि0)-14-01/2003/1598—श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज को सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज में 736 (सात सौ छतीस) बोरा आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज को सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज में 736 (सात सौ छतीस) बोरा आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज को सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज में 736 (सात सौ छतीस) बोरा सिमेंट के गबन के संबंध में विभागीय उड़नदस्ता से जॅाच कराई गई। उड़नद स्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में प्रथम सिमेंट के गबन के संबंध में विभागीय उड़नदस्ता से जॅाच कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुि दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुि 03 द्वारा सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली संकल्प सं0-954 दिनांक 12.03.03 द्वारा सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली नासरीगंज के विरूद्ध संकल्प सं0-954 दिनांक 12 हत विभागीय कार्यवाही चलायी गई। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गई। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई हत विभागीय कार्यवाही चलायी गई। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई न्त श्री झा, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाए गएः- तथा सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त श्री झा, सहायक अभियन्ता के वि निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाए गएः- 1. आवंटित 2200 (दो हजार दो सौ) बोरा सिमेंट की जगह 3000 (तीन हजार) बोरा सिमेंट चालान पंजी पर आवंटित 2200 (दो हजार दो सौ) बोरा सिमेंट की जगह 3000 (तीन हजार) बोरा सिमेंट चालान पंजी पर हस्ताक्षर करना।
अतिरिक्त 800 (आठ सौ) बोरा सिमेंट का लेखा में नहीं होना। 2. अतिरिक्त 800 (आठ सौ) बोरा सिमेंट का लेखा में नहीं होना। कार्य स्थल से संबंधित कनीय अभियन्ता के रहते हुए भी पत्राचार लिपिक से भंडार प्राप्ति, भंडार संधारण 3. कार्य स्थल से संबंधित कनीय अभियन्ता के रहते हुए भी पत्राचार लिपिक से भंडार प्राप्ति, भंडार संधारण कार्य स्थल से संबंधित कनीय अभियन्ता के रहते हुए भी पत्राचार लिपिक से भंडार प्राप्ति, भंडार संधारण एवं लेखा संधारण का कार्य लेना।
के लिए श्री झा, सहायक अभियन्ता को विभागीय आदेश सं0-50 दिनांक 30.6.04 द्वारा के लिए श्री झा, सहायक अभियन्ता को विभागीय आदेश सं0-50 दिनांक 30 उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री झा, सहायक अभियन्ता को विभागीय आदेश सं0-50 दिनांक 30 निलंबित करते हुए विभागीय पत्रांक 519 दिनांक 22.7.04 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड प्रस्ताव पर संचालन 04 द्वारा सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड प्रस्ताव पर संचालन निलंबित करते हुए विभागीय पत्रांक 519 दिनांक 22 पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण पृ च्छा की गई। श्री झा द्वारा पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री झा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने हेतु मांगे गए अभिलेख को विभागीय पत्रांक 465 दिनांक 4.5.06 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने हेतु मांगे गए अभिलेख को विभागीय पत्रांक 465 दिनांक 4 द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने हेतु मांगे गए अभिलेख को विभागीय पत्रांक 465 दिनांक 4 उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने का निदेश दिया गया। तदोपरान्त श्री झा द्वारा पत्रांक उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने का निदेश दिया गया। तदोपरान्त श्री झा द्वारा पत्रांक उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने का निदेश दिया गया। तदोपरान्त श्री झा द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 26.6.06 एवं दिनांक 5. 06 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा .7.06 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई तथा समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक सरकार के स्तर पर की गई तथा समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक सरकार के स्तर पर की गई तथा समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक वा से बर्खास्त कर दिया अभियन्ता को विभागीय अधिसूचना सं0-902 दिनांक 8.9.09 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया अभियन्ता को विभागीय अधिसूचना सं0-902 दिनांक 8 गया। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 उच्च न्यायालय, पटना में एल0 पी0 ए0 सं0-1644/09 रवीन्द्र झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त एल0 पी0 ए0 में दिनांक 20.9.10 को निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गयाः- 1. विभागीय अधिसूचना सं0-902 दिनांक 8.9.09 को निरस्त किया जाता है। 2. सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-14047/09 में दिनांक 5.11.09 को पारित न्यायादेश को Set Aside किया जाता है।
3. श्री रवीन्द्र झा को न्याय निर्णय की तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर सेवा में पुनः वापस लिया जाय। 4. श्री रवीन्द्र झा, बर्खास्तगी की तिथि से पुनः सेवा में वापस लिए जाने की तिथि तक वेतन Wages के हकदार होंगे।
5. निलंबन में बिताई गई अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाएगा। 6. श्री झा, निलंबन में ली गई राशि और पूर्ण वेतन की राशि के अन्तर राशि के हकदार होंगे। 7. पिछले वेतन की राशि Back Wages और अन्तर वेतन की राशि का भुगतान जितनी जल्दी हो कर दिया जाय परन्तु 31 मार्च 2011 के बाद नहीं,
8. यदि 31 मार्च 2011 तक भुगतान नहीं किया जाता है तो 01 अपै्रल 2011 से भुगतान की तिथि तक का दस (10) प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज का भुगतान करना होगा।
एल0 पी0 ए0 सं0-1644/09 रवीन्द्र झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के विरूद्ध सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एस एल0 पी0 (सी0) सं0-10202/11 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रवीन्द्र झा दायर किया गया जिसमें दिनांक 19.11.13 को न्यायादेश पारित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0 एल0 पी0 (सी0) सं0-10202/11 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रवीन्द्र झा को खारिज कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस एल0 पी0 (सी0) सं0-10202/11 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम रवीन्द्र झा को खारिज किए जाने के उपरान्त एल0 पी0 ए0 सं0-1644/09 में पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं0-902 दिनांक 8. 9.09 को निरस्त करने एवं श्री झा को निष्पादन अवधि दिनांक 30.6.04 से 7.9.09 तक कर्तव्य अवधि माने जाने से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0-358 दिनांक 26.3.14 एवं 445 दिनांक 11.4.14 निर्गत किया गया।
उक्त निर्गत विभागीय अधिसूचना के आलोक में महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय बिहार, पटना के पत्रांक 163 दिनांक 13.5.14 द्वारा दिनांक 8.9.09 से श्री झा की सेवानिवृति की तिथि 31.01.12 तक की अवधि के सेवा विनियम के बिन्दु पर मांगे गए दिशा निदेश के आलोक में उक्त अवधि के विनियमन के बिन्दु पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया।
वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज की बर्खास्तगी अवधि दिनांक 8.9.09 से 31.01.12 तक को बिहार सेवा संहिता के नियम 97 एवं बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 13 (3) के अन्तर्गत कर्तव्य अवधि मानते हुए विनियमित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री रवीन्द्र झा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण प्रमण्डल, नासरीगंज (सम्प्रति सेवानिवृत) की बर्खास्तगी अवधि दिनांक 8.9.09 से 31.01.12 तक को बिहार सेवा संहिता के नियम 97 एवं बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 13 (3) के तहत कर्तव्य अवधि मानते हुए विनियमित किया जाता है एवं इसे श्री रवीन्द्र झा, सेवानिवृत सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 29-571+10-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in