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सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-16/2013/1654
नि0सि0(डि0)-14-16/2013/1654—श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, (आई0 डी0-4524) तत्कालीन श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, (आई0 डी0-4524) तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अवर प्रमण्डल, बसावन के विरूद्व स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अवर प्रमण्डल, बसावन के विरूद्व स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अवर प्रमण्डल, बसावन के विरूद्व स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, अवहेलना के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं नियंत्री पदाधिकारी के आदेश की उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं नियंत्री पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों 13 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1413 दिनांक 26.11.13 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1413 दिनांक 26 13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के 1487 दिनांक 10.12.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के 13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
ीय कार्यवाही संचालित की गई।
संचालन पदाधिकारी को समर्पित बचाव बयान में श्री गुप्ता द्वारा बताया गया कि मुख्य अभियन्ता, जल संचालन पदाधिकारी को समर्पित बचाव बयान में श्री गुप्ता द्वारा बताया गया कि मुख्य अभियन्ता, जल संचालन पदाधिकारी को समर्पित बचाव बयान में श्री गुप्ता द्वारा बताया गया कि मुख्य अभियन्ता, जल 13 जो उन्हें प्रमण्डल से दिनांक संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 1876 दिनांक 22.6.13 एवं पत्रांक 1931 दिनांक 24.6.13 जो उन्हें प्रमण्डल से दिनांक संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 1876 दिनांक 22 13 को बाण सागर के लिए प्रस्थान कर गए तथा दिनांक 3.7.13 को क में दिनांक 2.7.13 को बाण सागर के लिए प्रस्थान कर गए तथा दिनांक 3 29.6.13 को प्राप्त हुआ, के आलोक में दिनांक 2 बाण सागर पहुॅचकर दिनांक 4.7.13 से बाण सागर के पदाधिकारियों के निर्देश पर दस क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया। 13 से बाण सागर के पदाधिकारियों के निर्देश पर दस क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया। 13 से बाण सागर के पदाधिकारियों के निर्देश पर दस क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया। 13 तक जलापूर्ति बन्द दिनांक 4.7.13 से 13.7.13 तक ट्रायल में दस क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया पुनः 13 तक ट्रायल में दस क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया पुनः 14.7.13 से 20.7.13 तक जलापूर्ति बन्द 14 से नियमित जलश्राव शुरू हुआ। श्री रही जिसकी सूचना उनके द्वारा निदेशित स्थान पर दिया गया। दिनांक 21.7.14 से नियमित जलश्राव शुरू हुआ। श्री रही जिसकी सूचना उनके द्वारा निदेशित स्थान पर दिया गया। दिनांक 21 13 से प्रतिदिन जलश्राव की सूचना अपने मोबाईल से इन्द्रपुरी बैराज पर पदस्थापित गुप्ता का कथन है कि दिनांक 4.7.13 से प्रतिदिन जलश्राव की सूचना अपने मोबाईल से इन्द्रपुरी बैराज पर पदस्थापित 13 से प्रतिदिन जलश्राव की सूचना अपने मोबाईल से इन्द्रपुरी बैराज पर पदस्थापित ी नवीन कुमार के मोबाईल पर भेजते रहे। उनका मोबाईल नम्बर अन्य स्थानों पर भी प्रतिवेदित सहायक अभियन्ता श्री नवीन कुमार के मोबाईल पर भेजते रहे। उनका मोबाईल नम्बर अन्य स्थानों पर भी प्रतिवेदित ी नवीन कुमार के मोबाईल पर भेजते रहे। उनका मोबाईल नम्बर अन्य स्थानों पर भी प्रतिवेदित रहने के कारण आवश्यकतानुसार अन्य नम्बरों से भी सूचना ली जाती रही । रहने के कारण आवश्यकतानुसार अन्य नम्बरों से भी सूचना ली जाती रही ।
13 के क्रम में श्री गुप्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 2187 दिनांक 18.7.13 के क्रम में श्री गुप्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 2187 दिनांक 18 या है कि नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ही एस0 एम0 एस0 मिलने में विलम्ब की संभावना है। दिनांक 14.7.13 या है कि नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ही एस0 एम0 एस0 मिलने में विलम्ब की संभावना है। दिनांक 14 बताया गया है कि नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ही एस0 एम0 एस0 मिलने में विलम्ब की संभावना है। दिनांक 14 से 20.7.13 तक जलापूर्ति बन्द थी इसलिए जलापूर्ति की सूचना नियमित रूप से नहीं दी जा सकी थी। इसके उपरान्त 13 तक जलापूर्ति बन्द थी इसलिए जलापूर्ति की सूचना नियमित रूप से नहीं दी जा सकी थी। इसके उपरान्त 13 तक जलापूर्ति बन्द थी इसलिए जलापूर्ति की सूचना नियमित रूप से नहीं दी जा सकी थी। इसके उपरान्त है। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा बाण सागर से दिनांक 21.7.13 से 7.9.13 तक जलापूर्ति की सूचना दी जाती रही 13 तक जलापूर्ति की सूचना दी जाती रही है। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा बाण सागर से प्रतिदिन भेजे गए जलश्राव का अांकड़ा संलग्न किया गया है। प्रतिदिन भेजे गए जलश्राव का अांकड़ा संलग्न किया गया है।
मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 2848 दिनांक 12.9.13 के द्वारा श्री गुप्ता से बाण 13 के द्वारा श्री गुप्ता से बाण मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 2848 दिनांक 12 सागर में सिंचाई अवधि 2013-14 में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने हे तु की गई प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थिति सागर में सिंचाई अवधि 2013-14 में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु की गई प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थिति के संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण के जबाव में श्री गुप्ता द्वारा लिखित बचाव बयान दिया गया है कि वे दिनांक 8 के संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण के जबाव में श्री गुप्ता द्वारा लिखित बचाव बयान दिया गया है कि वे दिनांक 8.9.13 के संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण के जबाव में श्री गुप्ता द्वारा लिखित बचाव बयान दिया गया है कि वे दिनांक 8 को बाण सागर से विभागीय आदेश में जलापूर्ति बन्द होने के बाद प्रस्थान किए है। आगे पानी कब छोड़ा जाएगा को बाण सागर से विभागीय आदेश में जलापूर्ति बन्द होने के बाद प्रस्थान किए है। आगे पानी कब छोड़ा जाएगा को बाण सागर से विभागीय आदेश में जलापूर्ति बन्द होने के बाद प्रस्थान किए है। आगे पानी कब छोड़ा जाएगा 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 इसकी सूचना उन्हें दिनांक 8.9.13 को नही थी इसलिए वे अधीक्षण अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अंचल, डिहरी द्वारा सौपे गए कार्य को निबटाने हेतु दिनांक 9.9.13 को बाण सागर से प्रस्थान किए। यह कार्य समय-सीमा के अन्तर्गत दिनांक 2.9.13 से 27.9.13 तक करना था। आगे श्री गुप्ता द्वारा बताया गया है कि बाण सागर में ही उनकी तबीयत खराब थी और रास्ते में तबीयत और भी खराब हो गयी। तब वे बेहतर ईलाज के लिए पटना चले आए। पटना पहुॅचने के बाद मुख्य अभियन्ता, डिहरी, कार्यपालक अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के स्टेनों से उनकी वार्ता हुई एवं उनके द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का जबाव दिया गया। दिनांक 14.9.13 को वे पुनः बाण सागर पहुॅच गए। lapkyu inkf/kdkjh dk earO;ः- संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन में यह मंतव्य व्यक्त किया गया है कि श्री गुप्ता मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 1876 दिनांक 22.6.13 एवं पत्रांक 1931 दिनांक 24.6.13 के आलोक में दिनांक 2.7.13 को ट्रेन द्वारा बाण सागर के लिए प्रस्थान किए। बाण सागर से दिनांक 4.7.13 से स्थलीय पदाधिकारियों के निदेश पर दस क्यूसेक जलापूर्ति ट्रायल के रूप में 13.7.13 तक किया गया जिसकी सूचना श्री गुप्ता द्वारा अपने मोबाईल से मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी एवं इन्द्रपुरी बराज पर पदस्थापित सहायक अभियन्ता श्री नवीन कुमार को उनके मोबाईल पर एस0 एम0 एस0 द्वारा दी गई। उसके बाद 14.07.13 से 7.9. 13 तक जलापूर्ति बन्द रही जिसके कारण उक्त अवधि में जलापूर्ति की सूचना नियमित रूप से नहीं दी जा सकी। इसके उपरान्त 21.7.13 से 7.9.13 तक नियमित रूप से जलापूर्ति की सूचना दी जाती रही है।
दिनांक 8.9.13 के बाद जलापूर्ति बन्द हो गई और इसके उपरान्त जलापूर्ति कब होगी इसकी सूचना नहीं मिलने के कारण ये अधीक्षण अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अंचल, डिहरी द्वारा सौपे गए कार्य को पूरा करने के लिए दिनांक 9.9.13 को बाण सागर से प्रस्थान कर गए। श्री गुप्ता की तबीयत बाण सागर में ही खराब थी तथा रास्ते में तबीयत और खराब हो जाने के कारण वे ईलाज के लिए पटना चले गए। पटना पहुॅचने के बाद मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी, कार्यपालक अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के स्टेनों से श्री गुप्ता से वार्ता हुई। इसी बीच जलापूर्ति बन्द होने के कारण सोन नहर में पानी की कमी होने लगी और श्री गुप्ता स्थल पर उपलब्ध नहीं थे तो इनसे स्पष्टीकरण पूछा गया जिसका जबाव उनके द्वारा पत्रांक 15 दिनांक 21.9.13 के माध्यम से दिया गया। स्पष्टीकरण में श्री गुप्ता द्वारा चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया जिसके अनुसार ये चार दिन (10.9.13 से 13.9.13 तक) चिकित्सा के कारण बाण सागर स्थल पर मौजूद नहीं थे। बावजूद इसके वे अनुपस्थिति अवधि में भी सभी पदाधिकारियों के सम्पर्क में रहे है। स्वस्थ होने के उपरान्त वे दिनांक 14.9.13 को बाण सागर पहुॅच गए। दिनांक 14.9.13 की संध्या 4.00 बजे से जलापूर्ति शुरू हुई तब से पुनः 15.9.13 से 16.9.13 का जलश्राव का अांकड़ा भेजा गया है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्व आरोप को पूर्णतः प्रमाणित नहीं पाया गया।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर मामले की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा में यह पाया गया कि श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अवर प्रमण्डल, बसावन को मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के आदेश सं0-1876 दिनांक 22.6.13 द्वारा सोन नहर में बाण सागर जलाशय (मध्य प्रदेश) से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक सम्पर्क कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था। वे दिनांक 3.7.13 को बाण सागर पहुॅचे। दिनांक 4.7.13 से बाण सागर के पदाधिकारियों के निदेश पर दस क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिनांक 4.7.13 से 13.7.13 तक ट्रायल में दस क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया। दिनांक 14.7.13 से 20.7.13 तक जलापूर्ति बन्द रही। दिनांक 21.7.13 से नियमित जलापूर्ति शुरू हुई जिसकी सूचना वे निदेशित स्थान पर देते रहे। दिनांक 8.9.13 तक जलापूर्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण वे दिनांक 9.9.13 को बाण सागर से प्रस्थान कर गए जिसकी सूचना उनके द्वारा न तो मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी को दी गई और न ही अधीक्षण अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अंचल, डिहरी को जिनके द्वारा सौपे गए कार्य को पूरा करने हेतु प्रस्थान करने की आवश्यकता बताई गई है। श्री गुप्ता एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रतिनियुक्त थे और इस प्रकार बिना सूचना के कार्य स्थल छोड़ना कतई उचित नहीं था। बाण सागर से प्रस्थान करने के बाद वे सीधे पटना पहुॅच गए। दिनांक 12.9.13 को जब मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी द्वारा श्री गुप्ता से गोबाईल पर कार्य प्रगति की जानकारी मांगी गयी तब उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई कि श्री गुप्ता कार्य स्थल पर मौजूद नहीं थे। इस प्रकार श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 9.9.13 से 11.9.13 तक अपने स्तर से वरीय पदाधिकारियों को सूचना देना मुनासिब नहीं समझा गया।
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त असहमति के निम्न बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 1245 दिनांक 3.9.14 द्वारा श्री गुप्ता से द्वितीय कारण पृच्छा की गईः-
1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के आदेश सं0-1876 दिनांक 22.6.13 द्वारा सोन नहर मेंं बाण सागर जलाशय (मध्य प्रदेश) से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक सम्पर्क कार्य हेतु आपकी प्रतिनियुक्ति गई थी परन्तु दिनांक 9.9.13 को आप मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी को सूचित किए बिना कार्य स्थल से प्रस्थान कर गए।
2. कार्य स्थल छोड़ने का कारण आपके द्वारा यह बताया गया है कि अधीक्षण अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अंचल, डिहरी द्वारा पूर्व में सौपे गए कार्य को पूरा करना था परन्तु आप ईलाज हेतु पटना आ गए और इसकी सूचना न तो अधीक्षण अभियन्ता को और न मुख्य अभियन्ता को दी गई।
3. दिनांक 12.9.13 को जब मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी द्वारा आपके मोबाईल पर कार्य प्रगति की जानकारी मॅागी गई तब यह पता चला कि आप कार्य स्थल पर मौजूद नहीं है बल्कि पटना में है। इस प्रकार दिनांक 9.9.13 से 12.9.13 के मध्य आपके द्वारा अपने वरीय पदाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ रखा गया। 3
(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015
4. महत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी उदासीनता एवं लापरवाही के कारण ही आपके स्थान पर दूसरे पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करना पड़ा।
श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में बिन्दु (I) के संबंध में बताया गया कि दिनांक 8.9.13 से जलश्राव बन्द था और अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सौपे गए कार्य को पूरा करने के लिए कार्यस्थल छोड़ने की सूचना नहीं दी गई।
कारण पृच्छा के बिन्दु (II) के संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि वे ईलाज के दौरान कष्ट में थे इसलिए कार्य स्थल छोड़ने की सूचना उनके स्तर से नहीं दी गई परन्तु जिस पदाधिकारी एवं कर्मचारी से वार्ता हुई उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई।
कारण पृच्छा के बिन्दु (III) एवं (IV) के संबंध में श्री गुप्ता द्वारा पूर्व में दिए गए बचाव बयान को दुहराया गया है और कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है।
श्री गुप्ता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि उनके द्वारा कार्य स्थल छोड़ने की सूचना मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी अथवा अधीक्षण अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अंचल, डिहरी को नहीं दी गई। इस तथ्य को श्री गुप्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है। श्री गुप्ता का यह कथन कि ''कष्ट में होने के कारण वे सूचना नहीं दे सके परन्तु पदाधिकारी एवं कर्मचारी से वार्ता होने पर उन्हें स्थिति से अवगत करा दिया गया'' अपने आप में विरोधाभासी है क्योंकि यदि वे कष्ट में थे तो किसी भी परिस्थिति में सूचना देने में सक्षम नहीं थे। स्पष्ट है कि वे कार्य स्थल पर नहीं बल्कि पटना में है- इस तथ्य से वरीय पदाधिकारियों को अनभिज्ञ रखना चाहते थे। अतः स्पष्ट है कि श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में कोई ऐसा तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर असहमति के बिन्दुओं का निराकरण हो सकें।
अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अवर प्रमण्डल, बसावन सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया हैः-
(1) निन्दन वर्ष 2013-14 उक्त निर्णय के आलोक में श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, (आई0 डी0-4524) तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सोन नहर आधुनिकीकरण अवर प्रमण्डल, बसावन सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।
(1) निन्दन वर्ष 2013-14
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहन पासवान, सरकार के अवर सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 34-571+10-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in