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सं0 22/नि0सि0(सम0)-02-08/2009/1767
नि0सि0(सम0)-02-08/2009/1767—श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता बाढ़ श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व उक्त प्रमण्डलान्तर्गत वर्ष 2007-08 में प्रथम चरण में संपादित जमींदारी बांधों के नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व उक्त प्रमण्डलान्तर्गत वर्ष 2007-08 में प्रथम चरण में संपादित जमींदारी बांधों के नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व उक्त प्रमण्डलान्तर्गत वर्ष 2007-08 में प्रथम चरण में संपादित जमींदारी बांधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता की जॅा च उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता की जॅाच उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक उड़नदस्ता से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक 10 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की 10 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की 314 दिनांक 18.02.10 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न आरोप गठित करते हुए श्री अवधेश प्रसाद समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न आरोप गठित करते हुए श्री अवधेश प्रसाद समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न आरोप गठित करते हुए श्री अवधेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 103 दिनांक 28.01.11 द्वारा सिंह, सहायक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 103 दिनांक 28 सिंह, सहायक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 103 दिनांक 28 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली प्रारम्भ की गयीः-
जमींदारी बांध के कार्यान्वयन हेतु दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में प्री लेवल की जॅाच कराये बिना 1. जमींदारी बांध के कार्यान्वयन हेतु दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में प्री लेवल की जॅाच कराये बिना जमींदारी बांध के कार्यान्वयन हेतु दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में प्री लेवल की जॅाच कराये बिना ही कार्य कराया गया।
2. बॅाध का स्लोप विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया एवं बिना गुण नियंत्रण स े जॅाच कराये ही कार्यो का बॅाध का स्लोप विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया एवं बिना गुण नियंत्रण से जॅाच कराये ही कार्यो का भुगतान किया गया हैं।
3. स्वीकृत प्राक्कलन में जंगल क्लीयरेंस हेतु अनुचित दर का प्रावध्
स्वीकृत प्राक्कलन में जंगल क्लीयरेंस हेतु अनुचित दर का प्रावधान किया गया है जिसके फलस्वरूप
ाान किया गया है जिसके फलस्वरूप रू0 25361.00 राशि का अनियमित भुगतान के लिए आप दोषी हैं।
00 राशि का अनियमित भुगतान के लिए आप दोषी हैं।
4. जॅाच पदाधिकारी के द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद आपके द्व ारा जॅाच कार्य में सहयोग नहीं किया गया जॅाच पदाधिकारी के द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद आपके द्वारा जॅाच कार्य में सहयोग नहीं किया गया जिसके कारण कार्यो की पूर्ण जॅाच नहीं की जा सकी। जिसके कारण कार्यो की पूर्ण जॅाच नहीं की जा सकी।
विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त जॅाच प्रतिवेदन से क् समीक्षोपरान्त जॅाच प्रतिवेदन से गया। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्य 14 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय असहमत होते हुए असहमति के निम्नांकित विन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 619 दिनांक 22.5.14 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय असहमत होते हुए असहमति के निम्नांकित विन्दुओं पर विभागीय पत्रांक 619 दिनांक 22 कारण पृच्छा की गयीः- 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 उपलब्ध कराया गया है। अतः साक्ष्य विहित तथ्य को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आपके विरूद्व आरोप सं0-1 प्रमाणित होता है। 2. जमींदारी बॅाध का कार्य राजस्थानी टे्रक्टर से कराने, प्राक्कलन में Compaction मद का प्रावधान नहीं रहने के कारण मिट्टी गुण नियंत्रण से जॅाच का औचित्य नहीं होने तथा उड़नदस्ता द्वारा कराये गये कार्य पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करने मिट्टी की गुणवत्ता की जॅाच नहीं करने एवं पायी गयी भिन्नता मामूली एवं मान्य सीमा के अन्तर्गत माने जाने के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा आपके विरूद्व आरोप सं0-2 प्रमाणित नहीं माना गया है। परन्तु जिससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। शाहपुर P W D Road से बरहेता धरनी पट्टी तक जमींदारी बांध के प्राक्कलन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस बांध में 10 अद्द डबल भेट का पाईप कल्बर्ट का प्रावधान है। उक्त संरचना में कंक्रीटिंग कार्य, ब्री वर्क तथा अन्य पक्का कार्य कराया गया है। उक्त कार्य का भी गुण नियंत्रण जॅाच से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए बिना गुण नियंत्रण से जॅाच कराये ही भुगतान करने का आरोप प्रमाणित होता है।
श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि बिना प्री लेवल जॅाच कराये ही जमींदारी बॅाध में मिट्टी कार्य कार्य कराने के संबंध में श्री सिंह द्वारा नया साक्ष्य रूप में संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि विभागीय पत्रांक 2570 दिनांक 5.12.07 के आलोक में मुख्य अभियन्ता, समस्तीपुर ने ज्ञापांक 3092 दिनांक 10.12.07 से परिक्षेत्राधीन जमींदारी बॅाध से संबंधित प्रमण्डल के अधीन जमींदारी बांध के प्री लेवल की जॅाच हेतु प्रमण्डलवार जॅाच टीम गठित किया गया है तथा विभागीय पत्रांक 2665 दिनांक 18.12.07 से मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्रावार जमींदारी बांध के प्री लेवल की जॅाच हेतु टीम गठित की गयी है तथा मुख्य अभियन्ता को जमींदारी बांधों के प्री लेवल की शत प्रतिशत जॅाच असम्बद्व अभियन्ताओं से कराने का निदेश दिया गया है। श्री सिंह द्वारा प्री लेवल की जॅाच से संदर्भित साक्ष्य स्वरूप प्री लेवल बुक की छाया प्रति दी गयी है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हिचौल से अम्माडीह भाया फरगपुर तथा शाहपुर P W D Road से बरहेता धरनी पट्टी तक जमींदारी बांधों के प्री लेवल बुक एवं P W D Road (दरभंगा-समस्तीपुर) से मखनाही टोला के खरंजा तक तथा P W D Road (परोरी-विशनपुर) से हब्बीपुर खरंजा तक जमींदारी बांधों का संबंधित कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा लिए गये प्री लेवल का मुख्य अभियन्ता द्वारा गठित टीम से शत प्रतिशत जॅाच कराया गया है तथा विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा भी प्री लेवल की रेन्डम जॅाच की गयी है। अतएव उड़नदस्ता तथा संचालन पदाधिकारी के मंतवय से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्व बिना प्री लेवल की जॅाच कराये कार्य कराने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।
शाहपुर P W D Road से बरहेता घरनी पट्टी तक जमींदारी बांधों में कराये गये संरचना कार्य में बिना गुण नियंत्रण की जॅाच कराये भुगतान कराने संबंधी द्वितीय कारण पृच्छा में श्री सिंह द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त जमींदारी बांध में छोटे छोटे संरचना रहने के कारण कार्यो का गुण नियंत्रण की जॅाच नहीं करायी गयी है। जबकि नियमानुसार गुण नियंत्रण की जॅाच कराकर ही भुगतान की कार्रवाई करना है। श्री सिंह द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे प्रमाणित हो सके कि कराये गये संरचनाओं के कार्य के भुगतान से पूर्व गुण नियंत्रण की जॅाच करायी गयी है। अतएव श्री सिंह के विरूद्व बिना गुण नियंत्रण की जॅाच कराये ही भुगतान करने का आरोप प्रमाणित होता है।
इस प्रकार समीक्षोपरान्त श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व आरोप सं0-2 संरचना के कार्यो का भुगतान बिना गुण नियंत्रण जॅाच कराये ही करने का आरोप प्रमाणित होता है।
उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा को निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः-
1. एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। सरकार के निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री अवधेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,