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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 January 2015

Published 07 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-07.48
Languages
English, Hindi

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सं0 22/नि0 सि0(मुज0)-06-12/2011/

13 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

(1) आपके द्वारा तर्क दिया गया है कि टूटान की सूचना उन्हें दिनांक 21.09.11 को 1

13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता ने अपनेे पत्रांक शून्य दिनांक 8.5.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का0(मुज0)-06-12/2011/1914—श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, तिरहुत 00 पर दिनांक 23.5.11 को नहर के नहर प्रमण्डल सं0-1, मुजफ्‌फरपुर के विरूद्ध जैतपुर शाखा नहर के वि0 दू0-14 नहर प्रमण्डल सं0-1, मुजफ्‌फरपुर के विरूद्ध जैतपुर शाखा नहर के वि0 दू0-14.00 पर दिनांक 23 बॅाये तटबंध के 15'0'' चौड़ाई में हुए टूटान के लिए आपको जिम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता जम्मेवार मानते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बॅाये तटबंध के 15'0'' चौड़ाई में हुए टूटान के लिए आपको ि 11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सह बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-1495 दिनांक 5.12.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सह बरतने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-1495 दिनांक 5 12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित से 12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित स ज्ञापांक 01 दिनांक 04.01.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित स विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। अतएव संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के अतएव संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के अतएव संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेख के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के ाकारी के मंतव्य से असहमत होते हए निम्नांकित बिन्दुओं पर विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हए निम्नांकित बिन्दुओं पर विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाध्ि पत्र सं0-504 दिनांक 30.4.13 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। 11 को 1.40 बजे कनीय (1) आपके द्वारा तर्क दिया गया है कि टूटान की सूचना उन्हें दिनांक 21 अभियन्ता से दूरभाष पर प्राप्त हुई। जब कनीय अभियन्ता द्वारा दूरभाष पर उनसे सम्पर्क स्थापित कर लिया गया तो ई। जब कनीय अभियन्ता द्वारा दूरभाष पर उनसे सम्पर्क स्थापित कर लिया गया तो ई। जब कनीय अभियन्ता द्वारा दूरभाष पर उनसे सम्पर्क स्थापित कर लिया गया तो उनके इस बयान को स्वीकार करने योग्य नहीं माना जा सकता कि सुदूर क्षेत्र में होने के कारण अथक प्रयास के उनके इस बयान को स्वीकार करने योग्य नहीं माना जा सकता कि सुदूर क्षेत्र में होने के कारण अथक प्रयास के उनके इस बयान को स्वीकार करने योग्य नहीं माना जा सकता कि सुदूर क्षेत्र में होने के कारण अथक प्रयास के बावजूद इनके द्वारा उच्चाधिकारियों से मोबाईल पर सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका। बावजूद इनके द्वारा उच्चाधिकारियों से मोबाईल पर सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका। (2) नहर में रूपांकित जलश्राव 480 धनसेक के विरूद्व प्रवाहित जलश्राव 163 धनसेक मात्र में ही नहर टूट ) नहर में रूपांकित जलश्राव 480 धनसेक के विरूद्व प्रवाहित जलश्राव 163 धनसेक मात्र में ही नहर टूट ) नहर में रूपांकित जलश्राव 480 धनसेक के विरूद्व प्रवाहित जलश्राव 163 धनसेक मात्र में ही नहर टूट गया। प्रभारी अभियन्ताओं द्वारा यदि निश्चित अंतराल पर नहर बांध का भ्रमण किया जाता तो पाईपिंग के कारण नहर गया। प्रभारी अभियन्ताओं द्वारा यदि निश्चित अंतराल पर नहर बांध का भ्रमण किया जाता तो पाईपिंग के कारण नहर गया। प्रभारी अभियन्ताओं द्वारा यदि निश्चित अंतराल पर नहर बांध का भ्रमण किया जाता तो पाईपिंग के कारण नहर वाही एवं शिथिलता बरतने का आरोप प्रमाणित बांध के टूटान को रोका जा सकता था। अतः नहर संचालन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने का आरोप प्रमाणित बांध के टूटान को रोका जा सकता था। अतः नहर संचालन में लापर माना जा सकता है। श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता ने अपनेे पत्रांक शून्य दिनांक 8 जवाब विभाग को समर्पित किया गया। जिसमें मुख्यतः निम्न बाते कही गई है। जवाब विभाग को समर्पित किया गया। जिसमें मुख्यतः निम्न बाते कही गई है। (i) अधीक्षण अभियन्ता तथा समय स्थल निरीक्षण नहीं करने के कारण टूटान हुआ। ) अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा ससमय स्थल निरीक्षण नहीं करने के कारण टूटान हुआ। 11 के आलोक में नहर में पानी छोड़ने के संबंध में उनके द्वारा मंतव्य नहीं क्योंकि विभागीय पत्रांक 991 दिनांक 17.6.11 के आलोक में नहर में पानी छोड़ने के संबंध में उनके द्वारा मंतव्य नहीं क्योंकि विभागीय पत्रांक 991 दिनांक 17 दिया गया। फलस्वरूप विभाग द्वारा अस्त व्यस्त नहर में पानी खोलने का निर्णय लिया गया। दिया गया। फलस्वरूप विभाग द्वारा अस्त व्यस्त नहर में पानी खोलने का निर्णय लिया 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर( जनवर( जनवर( जनवर( 2015201520152015 (ii) धटना धटने के पश्चात 23 धंटे में एन0 सी0 सी0 (पुनस्र्थापन कार्य के संवेदक) के माध्यम से मरम्मति कराकर पुनः जल प्रवाहित करा दिया गया एवं सरकार को न आर्थिक क्षति हुई एवं न ही किसानों को कोई क्षति हुआ है। श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया गया कि श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे परिलक्षित हो सके कि इनके द्वारा नहर टूटान की सूचना ससमय उच्च पदाधिकारियों एवं विभाग को दिया गया है तथा नहर बांध के रख रखाव के दिशा में कोई कारगर कार्रवाई की गई है एवं नियमित अंतराल पर नहर बांध का निरीक्षण इनके द्वारा किया गया है अगर इनके द्वारा नहर के रख रखाव पर समूचित ढ़ंग से ध्यान दिया जाता। तो नहर के रूपांकित जलश्राव 460 धनसेक के विरूद्व-163 धनसेक में नहर टूटान होने की संभावना नहीं बनती। अतः प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-1302 दिनांक 23.10.13 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः- 1. निन्दन वर्ष 2011-12 2. दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता ने अपने पत्रांक शून्य दिनांक 28.11.13 द्वारा पूर्णविलोकन अर्जी एवं इसी बीच वरीय लेखा पदाधिकारी, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक जी0 ई0-8, दिनांक 6.12.13 से प्राप्त पत्र की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त इनके पूर्णविलोकन अर्जी को अस्वीकार करते हुए श्री कुमार के दिनांक 30.6.14 को सेवानिवृत हो जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-1302 दिनांक 23.10.13 द्वारा पारित दण्डादेश अधिरोपित नहीं हो पाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-1302 दिनांक 23.10.13 द्वारा निर्गत दण्डादेश के कंडिका-(ii) को निरस्त करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित करते हुए द्वितीय कारण कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत एम0-6/18, रोड नं0-10, राजेन्द्र नगर, पटना को संसूचित किया जाता है। द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 48-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-07.48/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-07.48.