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सं0 22/नि0 सि0 (पट0)-03-14/ 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 की मात्रा निगरानी विभाग द्वारा प्रतिवेदित मात्रा से अधिक होगी। विभाग द्वारा अपने समीक्षा में अंकित किया गया है कि यदि निगरानी विभाग द्वारा औचक जॅाच नहीं किया जाता तो अतिरेक भुगतान का मामला प्रकाश में नहीं आता। यह तर्क तकनीकी दृष्टिकोण एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के विपरीत है। संचालन पदाधिकारी द्वारा निगरानी विभाग के द्वारा किये गये मापी को तकनीकी दृष्टिकोण से अमान्य किया गया है एवं मेरे द्वारा जॅाचित मापी जिसमें लेवलींग मशीन से मापी ली भी गई जो कि तकनीकी दृष्टिकोण से मान्य है पर अपनी सहमति दी गई है। उनका यह मत भी है कि अगर अधिकाई भुगतान है तो उसकी वसूली संवेदक से की जा सकती है। इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि संचालन पदाधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण मापी को सही माना गया है। इस तर्क पर विभाग द्वारा समीक्षा नहीं की गयी है। श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अंकित किया गया है कि मापी पुस्त में अंकित मुख्य बॅाध की कुल मिट्टी की मात्रा 2,02,870.00 घन मी0 है जबकि निगरानी विभाग के संशोधित प्रतिवेदन में 2,13,528 घन मी0 प्रतिवेदित है जिसकी पृष्टि मापी पुस्त में अंकित विपत्र से होती है। निगरानी विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण के आधार पर गणित मिट्टी की मात्रा पर क्षरण आदि के लिये 20 प्रतिशत अनुमानित लाभ देते हुए 24,827 घन मी0 अतिरेक मिट्टी भुगतान के लिये 12,76,133/- रू0 रॅायल्टी सहित अधिकाई भुगतान पाया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा निगरानी विभाग के संशोधित गणना को त्रुटिपूर्ण बताते हुए मापी पुस्त में अंकित मुख्य बॅाध के मिट्टी के कुल मात्रा पर क्षरण आदि हेतु अनुमानित लाभ 20 प्रतिशत का प्रावधान करते हुए अधिकाई भुगतान को नगण्य/ऋणात्मक प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है जो मान्य नहीं किया जा सकता है। श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है वल्कि पुराने तथ्यों को ही पुनः अंकित किया गया है। समीक्षोपरान्त अतिरेक भुगतान का आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः- (1) निन्दन वर्ष 2008-09 (2) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। वर्णित स्थिति में श्री अशोक सिंह तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण अंचल अवर प्रमण्डल, मोकामा, शि0-बख्तियारपुर सम्प्रति सहायक अभियन्ता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा अंचल, अनिसाबाद, पटना को निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता हैः- (1) निन्दन वर्ष 2008-09 (2) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहन पासवान, सरकार के अवर सचिव।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 50-571+10-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in