(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 17171717 पौषपौषपौषपौष 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 66666666) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 7777 जनवर&जनवर&जनवर&जनवर& 2012012012015555 ty lalk/ku foHkkx &&&&&&& vf?klwpuk 26 fnlEcj 2014
सं0 22 नि0 सि0 (सिवान)-11-21/2010/
22 नि0 सि0 (सिवान)-11-21/2010/2101—श्री विश्वनाथ प्रसाद साह, तत्कालीन कार्यपालक श्री विश्वनाथ प्रसाद साह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त प्रमंडल में पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त प्रमंडल में पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत जब उक्त प्रमंडल में पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध दरौंदा प्रखंड के किसी भी योजना का निरीक्षण् ा नहीं करने, जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के बाद दरौंदा प्रखंड के किसी भी योजना का निरीक्षण नहीं करने, जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के बाद उनके द्वारा कुछ योजनाओं का निरीक्षण कर महज खानापूर्त्ति करने, गोरेयाकोठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्णाद्धार उनके द्वारा कुछ योजनाओं का निरीक्षण कर महज खानापूर्त्ति करने, गोरेयाकोठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्णाद्धार उनके द्वारा कुछ योजनाओं का निरीक्षण कर महज खानापूर्त्ति करने, गोरेयाकोठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्णाद्धार स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य का कार्य नौतन प्रखंड में पदस्थापित कनीय अभियंता से तथा दरौंदा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्य का कार्य नौतन प्रखंड में पदस्थापित कनीय अभियंता से तथा दरौंदा प्रखंड के प्राथमिक वास्तविक कार्यकर्त्ता के स्थान पर बिचौलिए द्वारा कराये जाने, माननीय विधायक/जनप्रतिनिधि के साथ अच्छा व्यवहार वास्तविक कार्यकर्त्ता के स्थान पर बिचौलिए द्वारा कराये जाने, माननीय विधायक/जनप्रतिनिधि के साथ अच्छा व्यवहार वास्तविक कार्यकर्त्ता के स्थान पर बिचौलिए द्वारा कराये जाने, माननीय विधायक/जनप्रतिनिधि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2456 दिनांक नहीं करने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2456 दिनांक नहीं करने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2456 दिनांक ा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में निहित 29.02.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में निहित ा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में निहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
संचालन पदाधिकारी आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना संचालन पदाधिकारी आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना संचालन पदाधिकारी आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को जॉंच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7258 दिनांक 08 ा गया। तत्पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7258 दिनांक 08.07. ा गया। तत्पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7258 दिनांक 08 10 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य अनुलग्नक सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना 10 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य अनुलग्नक सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना 10 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य अनुलग्नक सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अग्रेतर को भेजी गयी। श्री साह का पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग होने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अग्रेतर को भेजी गयी। श्री साह का पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग होने के कारण कार्रवाई हेतु संबंधित संचिका जल संसाधन विभाग को प्राप्त कराया गया। कार्रवाई हेतु संबंधित संचिका जल संसाधन विभाग को प्राप्त कराया गया। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 जनवर& जनवर& जनवर& जनवर& 2015201520152015 के जवाब में किया गया है। उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया साक्ष्य/तथ्य नहीं दिये जाने के फलस्वरूप श्री साह के विरूद्ध विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने, कार्यों को लंबित रखने, ससमय पूरा न करने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने इत्यादि आरोप प्रमाणित पाया गया।
समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि श्री साह दिनांक 30.06.12 के अपराह्न सेवा निवृत्त होने वाले हैं, फलस्वरूप पूर्व में प्रस्तावित दण्ड ''संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक'' प्रभावी नहीं होगा। वर्णित स्थिति में सरकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः- ''कालमान वेतन के तीन वेतन प्रक्रम नीचे सदैव के लिए अवनति''। उक्त दण्ड विभागीय ज्ञापांक 590 दिनांक 08.06.12 द्वारा श्री साह को संसूचित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री साह से प्राप्त अभ्यावेदन अर्थात पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया गया कि श्री साह ने लगाये गये सभी आरोपों को भिन्न कारणों से बिल्कुल मनगढंत एवं निराधार बताया गया है। श्री साह द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित बचाव बयान एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में अंकित कारणों का ही उल्लेख पुनर्विलोकन अर्जी में किया गया है। उनके द्वारा अपने बचाव में कोई भी नया साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
अतः श्री साह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया साक्ष्य/तथ्य नहीं दिये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने, कार्यों को लंबित रखने तथा ससमय पूर्ण न करने, ससमय स्थल निरीक्षण कर अधीनस्थ पदाधिकारी को दिशा निदेश नहीं देने, उच्चाधिकारियों के निदेशों का अवहेलना करने, कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं कराने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थ्ति रहने का आरोप को प्रमाणित माना गया। अतएव श्री साह के अभ्यावेदन अर्थात पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में अधिरोपित निम्न दण्ड को बरकरार रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
(1) ''कालमान वेतन के तीन वेतन प्रक्रम नीचे सदैव के लिए अवनति'' उक्त निर्णय श्री विश्वनाथ प्रसाद साह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 66-571+10-ड&0ट&0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in