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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 January 2015

Published 08 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-08.71
Languages
English, Hindi

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सं0 8/आ0(राज0)(नि0)-1-25/2012-4391

2013 धारा-2013 (2) सह पठित धारा-13 (I) आचार नियमावली 1976 के नियम-19 8/आ0(राज0)(नि0)-1-25/2012-4391—मो0 कमाल अशरफ, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, ारफ, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भागलपुर सम्प्रत्ति निलंबित के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनके निवास एवं अन्य ठिकानों पर छापामारी कर भागलपुर सम्प्रत्ति निलंबित के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनके निवास एवं अन्य ठिकानों प भागलपुर सम्प्रत्ति निलंबित के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनके निवास एवं अन्य ठिकानों प तथा जॉच एवं तलाशी के आधार पर उनके द्वारा अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के मामलों को ठोस साक्ष्य के आधार पर ाी के आधार पर उनके द्वारा अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के मामलों को ठोस साक्ष्य के आधार पर प्रतिवेदित किया गया है। उक्त आधार पर उनके विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा थाना कांड प्रतिवेदित किया गया है। उक्त आधार पर उनके विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा थाना कांड प्रतिवेदित किया गया है। उक्त आधार पर उनके विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा थाना कांड संख्या-23/2013 दिनांक 18.06.2013 धारा-2013 (2) सह पठित धारा-13 ( ) आचार नियमावली 1976 के नियम-19, 14 एवं 3 का घोर उल्लंघन करने आदि के आरोप पर दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनकी कुल 14 एवं 3 का घोर उल्लंघन करने आदि के आरोप पर दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनकी कुल 14 एवं 3 का घोर उल्लंघन करने आदि के आरोप पर दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनकी कुल चल-अचल सम्पत्ति 2,02,99,500/- आंकलित किया गया है उसमें से उनके वैध स्त्रोत राशि की बचत 38,50,000/- ा की बचत 38,50,000/- चल-अचल सम्पत्ति 2,02,99,500/- आंकलित किया गया प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा को छोड़कर आय से अधिक 1,64,49,500/- का चल-अचल सम्पत्ति प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा को छोड़कर आय से अधिक 1,64,49,500/- का चल-अचल सम्पत्ति लेषण कर प्रतिवेदित किया समर्पित वर्ष 2012-13 के चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा को डाउनलोड कर एवं उसका विश्लेषण कर प्रतिवेदित कि समर्पित वर्ष 2012-13 के चल-अचल सम्पत्ति का ब्या गया है कि उनके घरों की तलाशी एवं छापामारी के क्रम में उनके द्वारा अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम घोषित ाी एवं छापामारी के क्रम में उनके द्वारा अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम घोषित ाी एवं छापामारी के क्रम में उनके द्वारा अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम घोषित विवरणी में बहुत सी सम्पत्तियों के अंकित नही कर करते हुए उसे छिपाने का प्रयास किया गया है। उक्त तथ्यों के ी में बहुत सी सम्पत्तियों के अंकित नही कर करते हुए उसे छिपाने का प्रयास किया गया है। उक्त तथ्यों के ी में बहुत सी सम्पत्तियों के अंकित नही कर करते हुए उसे छिपाने का प्रयास किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के आधार पर उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के आधार पर उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-1071 दिनांक 09.03.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। तहत विभागीय संकल्प संख्या-1071 दिनांक 09

ीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा आरोपित पदाधिकारी के पक्ष को सुनने 2. संचालन पदाधिकारी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा आरोपित पदाधिकारी के पक्ष को सुनने संचालन पदाधिकारी, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा आरोपित पदाधिकारी के पक्ष को सुनने हेतु विभिन्न तिथियों का निर्धारण किया गया परंतु वे उक्त तिथियों को संचालन पदाधिकारी के समक्ष आरोप पर अपना हेतु विभिन्न तिथियों का निर्धारण किया गया परंतु वे उक्त तिथियों को संचालन पदाधिकारी के समक्ष आरोप पर अपना हेतु विभिन्न तिथियों का निर्धारण किया गया परंतु वे उक्त तिथियों को संचालन पदाधिकारी के समक्ष आरोप पर अपना ुत करने हेतु उपस्थित नही हुए। अंततः संचालन पदाधिकारी द्वारा एकतरफा निर्णय लेते हुए दिनांक ुत करने हेतु उपस्थित नही हुए। अंततः संचालन पदाधिकारी द्वारा एकतरफा निर्णय लेते हुए दिनांक बचाव बयान प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नही हुए। अंततः संचालन पदाधिकारी द्वारा एकतरफा निर्णय लेते हुए दिनांक 20.05.2014 को संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए निष्कर्षित किया गया कि आरोपित 2014 को संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए निष्कर्षित किया गया कि आरोपित 2014 को संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए निष्कर्षित किया गया कि आरोपित साक्ष्य उपलब्ध नही है। अतएव संचालन पदाधिकारी पदाधिकारी के पास उनके विरूद्ध गठित आरोपों के बचाव हेतु कोई पदाधिकारी के पास उनके विरूद्ध गठित आरोपों के बचाव हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। अतएव संचालन पदाधिकारी ने अधिरोपित सभी आरोपो को प्रमाणित पाया है। ने अधिरोपित सभी आरोपो को प्रमाणित पाया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के तहत संचालन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के तहत 3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के तहतसे विभागीय पत्रांक-2177 दिनांक 26.05. पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-2177 दिनांक 26 2014 द्वारा द्धितीय बचाव बयान की मांग की गयी। 2014 द्वारा द्धितीय बचाव बयान की मांग की गयी। 4. (i) आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 12 ) आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 12.06.2014 को अपना बचाव बयान समर्पित किया गया। इनके 2014 को अपना बचाव बयान समर्पित किया गया। इनके पत्ति को स्त्री धन की संज्ञा बचाव बयान के विष्लेषण से विदित होता है कि उन्होनें अपने द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को स्त्री धन की संज्ञा बचाव बयान के विष्लेषण से विदित होता है कि उन्होनें अपने द्वारा अवैध रूप से अर्जित सं 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8888 जनवर( जनवर( जनवर( जनवर( 2015201520152015 देने का प्रयास किया है, परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह विश्वास किया जा सके कि ये सम्पत्तियॉ उनकी पत्नी के स्त्रीधन के रूप में अर्जित है। इनका अर्जन मो0 अशरफ के सरकारी सेवा में आने के उपरांत होने से एवं इन सम्पत्तियों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को चल-अचल सम्पत्ति घोषित करने में नहीं दिये जाने से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि मो0 अशरफ की उक्त अघोषित सम्पत्तियॉ अवैध है। इस प्रकार आर्थिक अपराध इकाई द्वारा गठित आरोप, कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा 1,64,49,500/- रू0 (एक करोड़ चौसठ लाख उनचास हजार पॉच सौ मात्र) के अनुमानित मूल्य के चल एवं अचल संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है, पूर्णतः सिद्ध पाया गया।

(ii) आर्थिक अपराध इकाई द्वारा सभी संपत्तियों का ब्योरा वेवसाईट से डाउनलोड कर प्रतिवेदित किया गया है तथा आरोपित पदाधिकारी द्वारा वार्षिक संपत्ति का ब्योरा (वर्ष 2012-13) जो सरकार के समक्ष दाखिल किया गया है, उसमें विषयांकित चल-अचल संपत्ति को नही दर्शाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-946 दिनांक 24.01.2011 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है यह उनकी गलत मंशा का परिचायक है।

(iii) अतएव सभी तथ्यों के सम्यक विश्लेषण से यह समाधान होता है कि सेवा में योगदान करने के वाद उनके द्वारा अवैध ढंग से पदीय दायित्वों का दुरूपयोग कर अप्रत्यानुपातिक धनार्जन किया गया है जो सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। इस आधार पर उनके बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध आय से ज्ञात स्त्रोत की तुलना में अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के मामले को संज्ञान में लिया गया है।

5. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोपित पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के सुसंगत प्रावधान नियम-14 के उप नियम (Xi) के परंतुक में ऐसे आचरण के पदाधिकारी को सेवा में बनाये रखने के योग्य नहीं माना गया है। वृहद दण्ड देने हेतु विभागीय पत्रांक-3100 दिनांक 21.07.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से इस पर परामर्श की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा पत्रांक-1318 दिनांक 03.09.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ''चूकि प्रस्तावित आरोप के संदर्भ में सक्षम न्यायालय द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है, अतः आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव के संदर्भ में मंतव्य व्यक्त किया जाना उचित नही होगा'' परंतु आयोग के द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है कि विभागीय कार्यवाही एवं न्यायिक वाद दोनों अलग अलग विचारित होने/निर्णित होने के विधिक प्रावधान है एवं यह कहना कि न्यायिक आदेश की प्रत्याशा में प्रशासी विभाग द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही अनिर्णित रखा जाय, कतई उचित नहीं है। अतएव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या-2324 दिनांक 10.07.2007 में निहित अनुदेशों के आलोक में आयोग के अभिमत से असहमत होने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

6. इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध अवैध धर्नाजन के जितने साक्ष्य आर्थिक अपराध कोषांग द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रतिवेदित किये गये है, उनसे निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि उन्होनें व्यक्तिगत लाभ की मंशा से सरकारी पद का दुरूपयोग कर अवैध रूप से अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन किया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान के प्रतिकूल है।

7. उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मो0 कमाल अशरफ, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भागलपुर सम्प्रत्ति निलंबित को सरकारी सेवा में बनाये रखने का कोई औचित्य नही है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (Xi) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मो0 अशरफ को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

8. मो0 कमाल अशरफ, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, भागलपुर सम्प्रत्ति निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, सरकार के विशेष सचिव।

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 71-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-08.71/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-08.71.