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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 January 2015

Published 08 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-08.72
Languages
English, Hindi

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सं0 9/आरोप (राज0) (नि0)-1-21/2012-4563

9/आरोप (राज0) (नि0)-1-21/2012-4563—श्री देवेन्द्र पाठक, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सारण , तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सारण मत पुनरीक्षित मूल्यांकन की मार्ग दर्शक सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सरकारी नियमों का उल्लंघन एवं कदाचार के निमित पुनरीक्षित मूल्यांकन की मार्ग दश् सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सरकारी नियमों का उल्लंघन एवं कदाचार के निि करने के कारण निर्धारित तिथि 18.01.2007 के पूर्व से लागू नही किया जाना, सरकारी 2007 के पूर्व से लागू नही किया जाना, सरकारी पंजी को विलंब से पुनरीक्षित करने के कारण निर्धारित तिथि 18 य से छः माह पश्चात्‌ पुनरीक्षित दर पर MVR लागू करने से स्टाम्प तथा निबंधन लागू करने से स्टाम्प तथा निबंधन राजस्व की क्षति पहॅुचाने के उद्‌ेश्य से छः माह पश्चात्‌ पुनरीक्षित दर पर शुल्क की क्षति का होना एवं विभागीय पत्रांक-2722 दिनांक 28.11.06 के द्वारा विलंब के संबंध मे स्पष्टीकरण मांगने ब के संबंध मे स्पष्टीकरण मांगने शुल्क की क्षति का होना एवं विभागीय पत्रांक-2722 दिनांक 28 07, 1606 दिनांक 19.06.08 तथा स्मार पत्र संख्या-207 दिनांक 17.01.07, 924 दिनांक 23.03.07, 1864 दिनांक 04.07.07, 1606 दिनांक 19 तथा स्मार पत्र संख्या-207 दिनांक 17 09 के द्वारा स्मारित करने के पश्चात्‌ अत्यधिक विलंब से पत्रांक-148 दिनांक 12.05.09 के द्वारा 09 के द्वारा स्मारित करने के पश्चात्‌ अत्यधिक विलंब से पत्रांक-148 दिनांक 12 एवं 846 दिनांक 15.04.09 के द्वारा स्मारित करने के पश्चात्‌ अत्यधिक विलंब से पत्रांक-148 दिनांक 12 ाों की जान बुझकर अवहेलना करने आदि के आरोप में बिहार सरकारी सेवक र्त करना, सरकारी निर्देशों की जान बुझकर अवहेलना करने आदि के आरोप में बिहार सरकारी सेवक स्पष्टीकरण समर्पित करना, सरकारी निर्देश् एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित नियमावली 2007 के अंतर्गत प्रपत्र 'क' में आरोप गठित ाोधित नियमावली 2007 के अंतर्गत प्रपत्र 'क' में आरोप गठित (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संश् करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-519 दिनांक 22.02.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं उनकी ाागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं उनकी करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-519 दिनांक 22 विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ विभागीय संकल्प संख्या-2398 दिनांक 09 सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ विभागीय संकल्प संख्या-2398 दिनांक 09.08.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंश् नियमावली 1950 के नियम 43बी0 में समपरिवर्तित किया गया। नियमावली 1950 के नियम 43बी0 में समपरिवर्तित किया गया।

2. अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा अपने पत्रांक-730 दिनांक 01 12 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा अपने पत्रांक-730 दिनांक 01.09.12 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप संख्या-1 एवं 3 को प्रमाणित नही माना गया एवं आरोप संख्या 02 के संबंध में उल्लेख किया किया गया, जिसमें आरोप संख्या-1 एवं 3 को प्रमाणित नही माना गया एवं आरोप संख्या 02 के संबं किया गया, जिसमें आरोप संख्या-1 एवं 3 को प्रमाणित नही माना गया एवं आरोप संख्या 02 के संबं ह कमजोरी रही है कि वे बिहार ार्क पंजी को बनाने में जो विलंब हुआ है, उसमे आरोपी की मात्र यह कमजोरी रही है कि वे बिहार गया कि मार्गदर्शक पंजी को बनाने में जो विलंब हुआ है, उसमे आरोपी की मात्र य सेवा के निबंधकों से पर्याप्त तालमेल स्थापित कर समय पर ऑकड़ा नहीं प्राप्त कर सके। सेवा के निबंधकों से पर्याप्त तालमेल स्थापित कर समय पर ऑकड़ा नहीं प्राप्त कर सके। प्रशासनिक सेवा के निबंधकों से पर्याप्त तालमेल स्थापित कर समय पर ऑकड़ा नहीं प्राप्त कर सके।बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के तहत 3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के तहत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-6367 संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से विभागीय संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से विभागीय 2012 द्वारा द्धितीय बचाव बयान की मांग की गयी। दिनांक 10.11.13 को श्री पाठक द्वारा अपने बचाव 13 को श्री पाठक द्वारा अपने बचाव दिनांक 12.12.2012 द्वारा द्धितीय बचाव बयान की मांग की गयी। दिनांक 10 ार्क पंजी विलंब के समर्पित करने वाले अन्य जिला अवर निबंधकों पर पना बचाव बयान के स्थान पर मार्गदर्शक पंजी विलंब के समर्पित करने वाले अन्य जिला अवर निबंधकों पर बयान में अपना बचाव बयान के स्थान पर मार्गदश् किसी प्रकार सेे उचित नही माना गया। उक्त से यह भी स्पष्ट होता है की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई जिसे किसी प्रकार सेे उचित नही माना गया। उक्त से यह भी स्पष्ट होता है की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई जिसे कि उनके द्वारा जान बुझकर मामलें को लंबित रखने का प्रयास किया गया है। कि उनके द्वारा जान बुझकर मामलें को लंबित रखने का प्रयास किया गया है। 4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री पाठक द्वारा दिये गये बचाव बयान के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री पाठक द्वारा दिये गये बचाव बयान के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री पाठक द्वारा दिये गये बचाव बयान के समीक्षोपरांत ान उन पर अधिरोपित आरोपों के परिपे्रक्ष्य में किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित निष्कर्षित किया गया कि उनका बचाव बयान उन पर अधिरोपित आरोपों के परिपे्रक्ष्य में किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित निष्कर्षित किया गया कि उनका बचाव बय 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8888 जनवर) जनवर) जनवर) जनवर) 2015201520152015 नही है। अतएव बिहार वित्त नियमावली के नियम 34 में निहित प्रावधान के आलोक में हुई राजस्व क्षति के लिये दोषी मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत उनकी सेवा पूर्ण संतोषजनक नही मानते हुए 10 (दस) प्रतिशत पेंशन से कटौती करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया। जिस पर बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (ख) के परंतुक (ग) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक-2170 दिनांक 26.05.14 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अपने पत्रांक-1319 दिनांक 03.09.14 द्वारा विचारोपरांत सूचित किया गया कि अरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अनुपातिक नही है। आयोग में विभाग द्वारा पारित दंडादेश के पीछे दिये गये तर्को की कोई समीक्षा नहीं की गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पूर्ण पीठ की बैठक की कार्यवाही में विभाग द्वारा प्रस्तावित दण्ड को अनुपातिक नहीं बताए जाने के पीछे कोई यथेष्ठ कारणों का उल्लेख नही रहने के कारण विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये परामर्श/अभिमत तथ्य परक नहीं माना गया है एवं अमान्य किये जाने योग्य पाया गया है।

5. अतएव पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री देवेन्द्र पाठक, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सारण की प्रशासनिक विफलता एवं कार्य के प्रति उदासीनता के कारण मार्गदर्शक पंजी को 22.07.06 के बजाय दिनांंक 08.01. 2007 यानि छः माह बाद लागू किये जाने कारण स्टाम्प तथा निबंधन शुुल्क के रूप में राज्य सरकार को हुई भारी वित्तीय क्षति के लिए उन्हें उत्तरदायी मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-139 बी0 एवं सी0 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिषत कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है, इसके साथ ही विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, सरकार के विशेष सचिव।

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 72-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-08.72/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-08.72.