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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 January 2015

Published 09 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-09.118
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 118118118118) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

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2014 द्वारा संसूचित है, का अवलोकन किया।—सेवा अपील संख्या 34/2013 (विकास कुमार मंडल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) सं0 1143/रा0, अररिया— सेवा अपील संख्या 34/2013 (विकास कुमार मंडल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) 2014 जो प्रभारी, विधि प्रशाखा, प्रमंडलीय में माननीय्‌ आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2014 जो प्रभारी, विधि प्रशाखा, प्रमंडलीय में माननीय्‌ आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 पूर्णियाँ के ज्ञापांक 2464, दिनांक 21.05.2014 द्वारा संसूचित है, का अवलोकन किया। आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ के ज्ञापांक 2464, दिनांक 21 2014 के मुख्य अंश का उद्धरण निम्न है :- माननीय्‌ आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के आदेश दिनांक 16.04.2014 के मुख्य अंश का उद्धरण निम्न है :- माननीय्‌ आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के आदेश दिनांक 16 निम्न न्यायालय आदेश/अभिलेख तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलो कन से यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय आदेश/अभिलेख तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वृहत दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व अपीलार्थी से द्वितीय कारण पृक्ष्छा की माँग नहीं की गई अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वृहत दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व अपीलार्थी से द्वितीय कारण पृक्ष्छा की माँग नहीं की गई अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वृहत दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व अपीलार्थी से द्वितीय कारण पृक्ष्छा की माँग नहीं की गई है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। जहाँ तक प्रश्नगत खाता सं0 373, खेसरा सं0 6688, रकबा 9 डी0 भूमि का क्रेता है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। जहाँ तक प्रश्नगत खाता सं0 373, खेसरा सं0 6688, रकबा 9 डी0 भूमि का क्रेता है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। जहाँ तक प्रश्नगत खाता सं0 373, खेसरा सं0 6688, रकबा 9 डी0 भूमि का क्रेता के पक्ष में नामान्तरण का प्रतिवेदन समर्पित करने का आरोप है, तो यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा जमाबंदी पंजी के का प्रतिवेदन समर्पित करने का आरोप है, तो यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा जमाबंदी पंजी के का प्रतिवेदन समर्पित करने का आरोप है, तो यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा जमाबंदी पंजी के आधार पर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उक्त भूमि ग्राम पंचायत मधुरा दर्ज न होकर चन्द्रपति कोठारी के आधार पर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उक्त भूमि ग्राम पंचायत मधुरा दर्ज न होकर चन्द्रपति कोठारी के आधार पर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उक्त भूमि ग्राम पंचायत मधुरा दर्ज न होकर चन्द्रपति कोठारी के नाम दर्ज है। इस नामान्तरण हेतु अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी भी समा न रूप से दोषी है। विवादित भूमि पर नाम दर्ज है। इस नामान्तरण हेतु अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी भी समान रूप से दोषी है। विवादित भूमि पर बहुत पूर्व से ही पंचायत भवन निर्मित है। स्पष्टतः उक्त भूमि की वास्तविक स्थिति यथा - राज्यपाल के नाम दान पत्र बहुत पूर्व से ही पंचायत भवन निर्मित है। स्पष्टतः उक्त भूमि की वास्तविक स्थिति यथा - राज्यपाल के नाम दान पत्र बहुत पूर्व से ही पंचायत भवन निर्मित है। स्पष्टतः उक्त भूमि की वास्तविक स्थिति यथा - राज्यपाल के नाम दान पत्र या सरकारी भूमि होने के फलस्वरूप जमाबंदी पंजी में आवश्यक संशोधन पंचायत भवन निर्माण के पूर्व हो जाना चाहिए या सरकारी भूमि होने के फलस्वरूप जमाबंदी पंजी में आवश्यक संशोधन पंचायत भवन निर्माण के पूर्व हो जाना चाहिए या सरकारी भूमि होने के फलस्वरूप जमाबंदी पंजी में आवश्यक संशोधन पंचायत भवन निर्माण के पूर्व हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया प्रतीत होता है और यदि पंचायत भवन का निर्माण निजी जमीन में किया गया तो, किस कि नहीं किया गया प्रतीत होता है और यदि पंचायत भवन का निर्माण निजी जमीन में किया गया तो, किस कि नहीं किया गया प्रतीत होता है और यदि पंचायत भवन का निर्माण निजी जमीन में किया गया तो, किस परिस्थिति में किया गया इस बिन्दु पर तथ्यों की जाँच कर संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी पर भी जवाबदेही तय किये परिस्थिति में किया गया इस बिन्दु पर तथ्यों की जाँच कर संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी पर भी जवाबदेही तय किये परिस्थिति में किया गया इस बिन्दु पर तथ्यों की जाँच कर संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी पर भी जवाबदेही तय किये हे है कि भू अर्जन/राज्यपाल के नाम दान/सरकारी आवंटित जाने की आवश्कता है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आते रहे है कि भू अर्जन/राज्यपाल के नाम दान/सरकारी आवंटित जाने की आवश्कता है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आते र भूमि का स-समय जमाबंदी पंजी में प्रविष्टि नहीं होने के कारण विवाद उत्पन्न होते रहते है। इस प्रकार की भूमि का भूमि का स-समय जमाबंदी पंजी में प्रविष्टि नहीं होने के कारण विवाद उत्पन्न होते रहते है। इस प्रकार की भूमि का भूमि का स-समय जमाबंदी पंजी में प्रविष्टि नहीं होने के कारण विवाद उत्पन्न होते रहते है। इस प्रकार की भूमि का नामान्तरण सुनिश्चित करने हेतु प्रमंडल अन्तर्गत सभी समाहर्त्ताओं को पृथक रूप से निदेश दिया जाय। नामान्तरण सुनिश्चित करने हेतु प्रमंडल अन्तर्गत सभी समाहर्त्ताओं को पृथक रूप से निदेश दिया जाय। नामान्तरण सुनिश्चित करने हेतु प्रमंडल अन्तर्गत सभी समाहर्त्ताओं को पृथक रूप से निदेश दिया जाय। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार-सह-जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 11 तः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार-सह-जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2013 तः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार-सह-जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 11 को पारित आदेश में वृहत दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व बिहार असैनिक सेवा नियम, अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील को पारित आदेश में वृहत दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व बिहार असैनिक सेवा नियम, अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील को पारित आदेश में वृहत दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व बिहार असैनिक सेवा नियम, अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के प्रतिकूल एवं बर्खास्तगी दण्ड अधिरोपित करने के संबंध में उसका नियमावली 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के प्रतिकूल एवं बर्खास्तगी दण्ड अधिरोपित करने के संबंध में उसका आधार एवं तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन आधार एवं तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन आधार एवं तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से भी यह परिलक्षित होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा यद्यपि आरोप प्रमाणित पाया गया है, लेकिन उपर्युक्त दण्ड से भी यह परिलक्षित होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा यद्यपि आरोप प्रमाणित पाया गया है, लेकिन उपर्युक्त से भी यह परिलक्षित होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा यद्यपि आरोप प्रमाणित पाया गया है, लेकिन उपर्युक्त अधिक है। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9999 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 उपर्युक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार-सह-जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2013 के आदेश ज्ञापांक 1785/रा0 को विधि सम्मत नहीं पाते हुए एतद्‌ द्वारा निरस्त किया जाता है, एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(vii) के तहत्‌ अपीलार्थी विकाश कुमार मंडल को निम्नतर कालमान वेतन पर अवनति का दण्ड दिया जाता है। तद्‌नुसार बर्खास्तगी के उपरांत अपील अवधि को सरकारी सेवा में परिगणित नहीं की जायगी। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। आदेश के प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख/संचिका जिला पदाधिकारी, अररिया को वापस भेजे। माननीय्‌ आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में श्री विकाश कुमार मंडल, राजस्व कर्मचारी (बर्खास्त), पर अधिरोपित दंड की प्रविष्टि इनकी सेवा पुस्तिका में करने का आदेश दिया जाता है। साथ हीं आदेश निर्गत की तिथि से इन्हें सेवा में बहाल करते हुए रानीगंज अंचल में पदस्थापित किया जाता है। अधिरोपित दण्ड की प्रविष्टि श्री मंडल के सेवापुस्त में करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवलोकनार्थ एक सप्ताह में उपलब्ध कराई जाय।

आदेश से, जिलाधिकारी अररिया।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 118-571+10-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-09.118/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-09.118.