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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 22222222 पौषपौषपौषपौष 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 176176176176) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, , , , 12121212 जनवर(जनवर(जनवर(जनवर( 2012012012015555 सं0 म0/योजना- 76/2008—1856/मत्स्य सं0
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागपशु एवं मत्स्य संसाधन विभागपशु एवं मत्स्य संसाधन विभागपशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
((((मत्स्य)मत्स्य)मत्स्य)मत्स्य)
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
11 दिसम्बर 201411 दिसम्बर 201411 दिसम्बर 201411 दिसम्बर 2014
मछुआ आवास योजना के तहत राज्य के मछुआरों के लिए आवास, चापाकल एवं सामुदायिक भवन का निर्माण मछुआ आवास योजना के तहत राज्य के मछुआरों के लिए आवास, चापाकल एवं सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाता है। यह एक केन्द्रीय योजना है जिसके कार्यान्वयन के लिए 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार तथा 50 किया जाता है। यह एक केन्द्रीय योजना है जिसके कार्यान्वयन के लिए 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार तथा 50 किया जाता है। यह एक केन्द्रीय योजना है जिसके कार्यान्वयन के लिए 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा दी गई प्रशासनिक प्रतिशत राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा दी गई प्रशा प्रतिशत राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा दी गई प्रशा स्वीकृति एवं निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इस योजना के लाभुकों का चयन जिला परिषद् के स्वीकृति एवं निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इस योजना के लाभुकों का चयन जिला परिषद् के स्वीकृति एवं निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इस योजना के लाभुकों का चयन जिला परिषद् के माध्यम से किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या- 5697 दिनांक 25.09 माध्यम से किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या- 5697 दिनांक 25 09.2001 के आलोक में किया गया था। केन्द्र सरकार की मार्गदर्शिका में इस संबंध में जिला परिषद् का उल्लेख नहीं था। किया गया था। केन्द्र सरकार की मार्गदर्शिका
2. विभागीय संकल्प संख्या- 5697 दिनांक 25 2001 द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में जिला परिषद् के विभागीय संकल्प संख्या- 5697 दिनांक 25.09.2001 द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में जिला परिषद् के माध्यम से लाभुकों के चयन में विवाद होने अथवा विलंबित होने से इस योजना के तहत उपलब्ध राशि का समुचित माध्यम से लाभुकों के चयन में विवाद होने अथवा विलंबित होने से इस योजना के तहत उपलब्ध राशि का समुचित माध्यम से लाभुकों के चयन में विवाद होने अथवा विलंबित होने से इस योजना के तहत उपलब्ध राशि का समुचित योग करने में कठिनाई होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक उपयोग करने में कठिनाई होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक योग करने में कठिनाई होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक उपलब्धि से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन ससमय भारत सरकार को नहीं भेजा जा सकता है जिसके फलस्वरूप योजना की उपलब्धि से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन ससमय भारत सरकार को नहीं भेजा जा सकता है जिसके फलस्वरूप योजना की उपलब्धि से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन ससमय भारत सरकार को नहीं भेजा जा सकता है जिसके फलस्वरूप योजना की
ती है। फलस्वरूप मछुआरों के इस कल्याणकारी योजना अगली किस्त की राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त नहीं की जाती है। फलस्वरूप मछुआरों के इस कल्याणकारी योजना अगली किस्त की राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त नहीं की जा 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12121212 जनवर( जनवर( जनवर( जनवर( 2015201520152015 3. अतः मछुआरों की इस कल्याणकारी योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 5एम0(1) 304/2001/प0पा0/ 5697 दिनांक 25.09.2001 की कंडिका- 1(ङ), जिसमें लाभुकों के चयन की शक्ति जिला परिषद् को दी गई है, को विलोपित करते हुए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न रूपेण समिति गठित की जाती हैः- (क) उप विकास आयुक्त- अध्यक्ष
(ख) उप मत्स्य निदेशक(परिक्षेत्र)- सदस्य
(ग) सरकार के द्वारा मनोनीत एक प्रगतिशील मत्स्य कृषक के प्रतिनिधि- सदस्य
(घ) जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी- सदस्य सचिव। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की आदेशआदेशआदेशआदेशःःःः----आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जायजानकारी हेतु प्रकाशित किया जायजानकारी हेतु प्रकाशित किया जायजानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 176-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in