िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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14141414 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2015201520152015 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)0, पदःथापन, बदली, श(cid:18)0, छु 6ट(cid:15) और अ9य :य(cid:18)0गत सूचनाएं। 2-9 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु>म@ के समादेंटाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।
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भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आOद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 10-11 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच 9यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजट@ के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इaयाOद। 12-12
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पूरक
पूरक-क 13-192 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0िनयु(cid:18)0, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0श(cid:18)0, , , , छु 6ट(cid:15) औछु 6ट(cid:15) औछु 6ट(cid:15) औछु 6ट(cid:15) और अ9यर अ9यर अ9यर अ9य वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं वैय(cid:18)0क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं
26 दिसम्बर 201426 दिसम्बर 201426 दिसम्बर 201426 दिसम्बर 2014
सं॰ 1/वि0-1014/2014-सा0प्र0-17887— श्री आर0 लक्ष्मणन, भा0प्र0से0 (2004), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षक के रूप में श्रीलंका की दिनांक 02.01.2015 से 11.01.2015 तक की विदेश यात्राा अवधि में श्री शैलेश ठाकुर, आई0आर0एस0 (2004), निदेशक (खाद्य प्रसंस्करण), उद्योग विभाग, बिहार, पटना अपने कार्याें के अतिरिक्त निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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23 दिसम्बर 201423 दिसम्बर 201423 दिसम्बर 201423 दिसम्बर 2014
सं॰ 11/एल0-31/95-सा0प्र0-17670—श्री अतीश चन्द्रा, भा0प्र0से0 ( 94 ), मुख्यमंत्राी के सचिव, मुख्यमंत्राी सचिवालय, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 24.12.2014 से दिनांक 31.12.2014 तक कुल 08 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति विभागीय अधिसूचना संख्या 17395 दिनांक 17.12.2014 के द्वारा प्रदान की गयी है। और उक्त अवधि के लिए उनके पद का प्रभार श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त रूप से सौपा गया है।
2. अतरिक्त प्रभार संबंधी उपर्युक्त व्यवस्था में आंशिक परिर्वतन करते हुए श्री अतीश चन्द्रा की अलोच्य छुट्टी अवधि में उनके द्वारा धारित पद-सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रभार श्री ब्रजेश मेहरोत्राा, भा0प्र0से0 (89) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त सौंपा जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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19191919 दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014
सं॰ 1/एल0-31/95 (खंंड)-सा0प्र0-17595—विभागीय अधिसूचना संख्या-15998 दिनांक 21.11.2014 द्वारा श्री दीपक कुमार, भा0प्र0से0 (84) मुख्यमंत्राी के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्राी सचिवालय, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली -1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.12.2014 से दिनांक 29.12.2014 तक कुल तेरह दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए निजी खर्च पर विदेश (वियतनाम) यात्राा की अनुमति दी गयी है।3 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015 2. श्री कुमार के अनुरोध पर विभागीय अधिसूचना संख्या 15998 दिनांक 21.11.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 22.12.2014 से दिनांक 29.12.2014 तक कुल आठ दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उन्हें दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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22222222 दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014
सं॰ 1/अ0-1014/2014-सा0प्र0-17610—श्री रॉबर्ट एल0 चोंग्थू, भा0प्र0से0 ( 97 ), आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26.12.2014 से दिनांक 15.01.2015 तक कुल 21 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इस संदर्भ में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0 17578 दिनांक 19.12.2014 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित भी की जाती है।
3. विभागीय अधिसूचना सं0 17578 दिनांक 19.12.2014 की शेष शर्तें/ स्थितियाँ यथावत रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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17 दिसम्बर 201417 दिसम्बर 201417 दिसम्बर 201417 दिसम्बर 2014
सं॰ 1/एल0-09/94(खंड)-सा0प्र0-17404—श्री बी0 प्रधान, भा0प्र0से0 ( 87 ), प्रधान सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना, श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0(87), प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को आकस्मिक अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश उपभोग के प्रयोजन से मुख्यालय से बाहर रहने हेतु दिनांक 27.12.2014 से 29.12.2014 तक स्वीकृत अवधि में प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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17 दिसम्बर 201417 दिसम्बर 201417 दिसम्बर 201417 दिसम्बर 2014
सं॰ 1/एल0-31/95 -सा0प्र0-17395—श्री अतीश चन्द्रा, भा0प्र0से0 ( 94 ), मुख्यमंत्राी के सचिव, मुख्यमंत्राी सचिवालय, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 24.12.2014 से दिनांक 31.12.2014 तक कुल 08 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री अतीश चन्द्रा की उक्त छुट्टी अवधि में उनके द्वारा धारित अतिरिक्त पद-सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रभार में श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89) प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग , बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015
5 दिसम्बर 20145 दिसम्बर 20145 दिसम्बर 20145 दिसम्बर 2014
सं॰ 1/अ0-01/2011(खंड)-सा0प्र0-16774—श्री बी0 कार्तिकेय धनजी, भा0प्र0से0 (08), जिला पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 02.12.2014 से दिनांक 18.12.2014 तक कुल 17 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री बी0 कार्तिकेय धनजी की उक्त छुट्टी अवधि में श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0 (2010) उप विकास आयुक्त, नालंदा अपने कार्यों के अतिरिक्त, जिला पदाधिकारी, नालंदा के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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5 दिसम्बर 20145 दिसम्बर 20145 दिसम्बर 20145 दिसम्बर 2014
सं॰ 1/अ0-17/2008-सा0प्र0-16730—पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 14672 दिनांक 22.10.2014 को संशोधन करते हुए श्री अशोक कुमार चौहान, भा0प्र0से0 (80)अध्यक्ष-सह- सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 18.11.2014 से दिनांक 27.11.14 के पूर्वाह्न तक संशोधित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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28 नवम्बर 201428 नवम्बर 201428 नवम्बर 201428 नवम्बर 2014
सं॰ 1/ अ0-10/2008-सा0प्र0-16431—श्रीमती अंशुली आर्या, भा0प्र0से0 ( 89), प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना(सम्प्रति- अवकाश पर) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 29 एवं 30.11.2014 को शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश को उपार्जित अवकाश के अंत में जोड़ते हुए दिनांक 28.11.2014 तक उपार्जित अवकाश विस्तारित/ स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्रीमती आर्या की उक्त छुट्टी अवधि में श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग अपने कार्यों के अतिरिक्त, उनके द्वारा धारित पदों प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग एवं सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।
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18181818 दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014दिसम्बर 2014
सं॰ 1/एल0-25/2004-सा0प्र0-17499—श्री सुधीर कुमार राकेश, भा0प्र0से0 (83), महानिदेशक, बिपार्ड, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 13.11.2014 से दिनांक 25.11.2014 तक कुल 13 दिनों की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015
18 दिसम्बर 201418 दिसम्बर 201418 दिसम्बर 201418 दिसम्बर 2014
सं॰ 1/एल0-56/2003-सा0प्र0-17497—पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 14170 दिनांक 15.10.2014 द्वारा श्री सुनील कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (83) आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को दिनांक 24.12.2014 से दिनांक 03.01.2015 तक कुल 11 दिनों की उपार्जित अवाकश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. श्री सुनील कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (83), आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा याचित स्वीकृत उपार्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के अनुरोध पर विभागीय अधिसूचना संख्या 14170 दिनांक 15.10. 2014 को रद्द किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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18 दिसम्बर 201418 दिसम्बर 201418 दिसम्बर 201418 दिसम्बर 2014
सं॰ 1/एल0-23/2002-सा0प्र0-17498—श्री बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0 (95), सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना, श्री एस0 सिद्धार्थ , भा0प्र0से0(91), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आकस्मिक अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश उपभोग के प्रयोजन से मुख्यालय से बाहर रहने हेतु दिनांक 26.12.2014 से 04.01.2015 तक स्वीकृत अवधि में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव जन-शिकायत मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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जल संसाधन विभाग
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अधिसूचनाएं
26 दिसम्बर 2014
| क्र॰ | नाम/आई॰डी॰कोड॰ गृह जिला/जन्म तिथि | वर्त्तमान पदस्थापन | अधीक्षण अभियंता के पद का अतिरिक्त प्रभार | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह (कार्य0 अभि0) वैशाली /एम0393/ 07.12.55 | कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक रूपांकण प्रमंडल, पटना | अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक अंचल गया शिविर डिहरी | |
| 2 | श्री युगल किशोर शर्मा (कार्य0 अभि0) सारण/एम 0464/ 03.02.55 | कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक मोनेटरींग प्रमंडल, पटना | अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक अंचल, मीठापुर पटना | श्री जितेन्द्र झा के दिनांक 31.01.2015 के सेवानिवृति के क्रम में |
| 3 | श्री शिवेन्द्र शर्मा (कार्य0 अभि0) नालन्दा/एम 0543/11.02.56 | कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, दीघा, पटना | अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक अंचल, मीठापुर पटना | श्री युगल किशेर शर्मा के दिनांक 28.02.2015 के सेवानिवृति के क्रम में |
सं0 5/पी0 (याँ॰)-03-10-103-2702—जल संसाधन विभाग के यॉंत्रिक अभियंता संवर्ग के अधीन निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता (याँ॰) को उनके मूल कार्यों के साथ-साथ पूर्ण अस्थायी कामचलाउ व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के रिक्त पदों/ रिक्त होने वाले पदों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतू निम्न रुप मे प्राधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के रुप मे प्रोन्नत अभियंता उपलब्ध होने पर पदस्थापन होते हीं स्वतः समाप्त समझी जाएगी। क्र॰ नाम/आई॰डी॰कोड॰ गृह जिला/जन्म तिथि
2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।6 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015 3. सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के अलावे अतिरिक्त प्रभार से संबंधित अंचल का प्रभार ग्रहण करते हुए ससमय प्रभार प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे।
4. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। 5. यह व्यवस्था अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के नियमित पदस्थापन होते हीं स्वतः समाप्त हो जायेगा। 6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।
सुषील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)।
——— 2 जनवरी 2015 सं0 5/टी0 (याँत्रिक)3-10-104/14-12—जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता (याँत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर निम्नरूपेण पदस्थापित करते हुए कामचलाउ व्यवस्था के अन्र्तगत स्तम्भ-5 में अंकित कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा।
| क्र॰ सं॰ | नाम/ आई0डी0 कोड/ गृह ज़िला/ | वत्र्तमान पदस्थापन | नव पदस्थापित स्थान | {कार्यपालक अभियंता (याँ॰)} के पद का अतिरिक्त प्रभार | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री सुवेश प्रसाद सिंह/ एम0598/भागलपुर/ 02..08.55 | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई यॉंत्रिक अवर प्रमंडल झंझारपुर | सहायक अभियंता (याँ॰) केन्द्रीय कर्मशाला, वीरपुर | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल वीरपुर | |
| 2 | श्री सुभाषचन्द्र शर्मा/ एम0 617/पटना/ 03.01.55 | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाईविद्युत सह याँत्रिक अंचल, पटना | यथावत् | तकनीकी सलाहकार, सिंचाई विद्युत सह याँत्रिक अंचल, पटना | |
| 3 | श्री दिनेष प्रसाद सिंह/ एम0-623/ बेगूसराय / 05.04.56 | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई यॉंत्रिक अवर प्रमंडल, बख्तियारपुर | सहायक अभियंता(याँ॰) सिंचाई यॉंत्रिक अवर समस्तीपुर | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, प्रमंडल, समस्तीपुर | श्री सतीश कुमार के दिनांक 31.12. 2014 के सेवानिवृति के क्रम में। |
| 4 | श्री कोमल किशोर झा/ एम 643/ मधुबनी/ 05.01.56 | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाईयाँत्रिक मोनेटरिंग प्रमंडल, पटना | यथावत् | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक मोनेटरींग एवं डिस्पोजल प्रमंडल, पटना | |
| 5 | श्री सुरेश प्रसाद यादव/ एम0 668/खगड़िया /01.01.57 | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई यॉंत्रिक अवर प्रमंडल, भीतरी बॉध षिविर डिहरी | यथावत् | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल डिहरी | |
| 6 | श्री अनिल कुमार सिंह/ एम0 678 /भोजपुर/ 01.09.55 | सहायक अभियंता (याँ॰), डैम सुरक्षा प्रकोष्ट, पटना | सहायक अभियंता (याँ॰) सिंचाई याँत्रिक अवर प्रमंडल, सिंघारसी शिविर भागलपुर | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, बौंसी | |
| 7 | श्री त्रिलोक कुमार/ एम0-682/पटना/ 19.07.55 | सहायक अभियंता (याँ॰), सिंचाई विद्युत सह याँत्रिक अंचल, पटना | सहायक अभियंता (याँ॰) सिंचाई याँत्रिक अवर प्रमंडल, गया | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया |
1. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। 2. माह जनवरी-2015 का वेतन नवपदस्थापित स्थान से ही देय होगा। 3. नियंत्री पदाधिकारी संबंधित सहायक अहिभयंता (यॉं0) को अविलम्ब स्थानीय व्यवस्था से प्रभार का आदान- प्रदान कराते हुए ससमय विरमित करेगें।
4. संबंधित पदाधिकारी अपने नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देंगे एवं प्रभार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।
5. क्रमांक 2, 4 एवं 5 के सम्मुख अंकित स्तंभ 3 पर यथावत रहते हुए स्तंभ 5 में अंकित पदों का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करेगें, एवं तदनुसार प्रभार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।
सुषील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)।
——— नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 19191919 अगस्त 2014अगस्त 2014अगस्त 2014अगस्त 2014
सं॰ 10/आसं॰ 10/आसं॰ 10/आसं॰ 10/आ....रारारारा....स्थास्थास्थास्था....-15-15-15-15/2008/344/2008/344/2008/344/2008/344—श्री उपेन्द्र कुमार (बि.प्र.से.) 846/11 को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं.-10816 दिनांक 04.08.2014 के द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है।
श्री कुमार अपने कार्यों के अतिरिक्त भू-सम्पदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव ।
———
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
——— vf/klwpuk
23 दिसम्बर 2014
सं॰ गव्य (स-2)- 01/2010- 4496—श्री हरे राम सिंह, संयुक्त निदेशक (गव्य) गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक निदेशक (गव्य), गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना के रुप में अधिसूचित किया जाता है।
2. तदनुसार विभागीय आदेश- 59 (ज्ञापांक-1612) दिनांक 20.12.14 को एतद् द्वारा संशोधित समझा जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
dUgS;k çlkn JhokLro, उप-सचिव।
———
निर्वाचन विभाग
——— अधिसूचना
31 दिसम्बर 2014
सं॰ ई2-2-035/2010-7984—जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 2050 दिनांक 02.09.2014 द्वारा की गयी अनुषंसा के क्रम में श्री आषुतोश राय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान), सोनपुर (सारण) को विभागीय अधिसूचना सं0 09-सह-पठित ज्ञापांक 940 दिनांक 22.02.2011 को संषोधित करते हुए तथा विभागीय पत्रांक 3112 दिनांक 14.06.2011 को मानवीय आधार पर विलोपित करते हुए श्री राय द्वारा दिनांक 22.02.2011 से 31.08.2011 तक अवकाष में बिताई गयी अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम 180, 236 एवं 246 के अन्तर्गत असाधारण अवकाष के रूप में विनियमित की जाती है। इसके लिए उन्हें कोई छुट्टी वेतन अनुमान्य नहीं होगा।
2. श्री राय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा दिनांक 27.10.2011 से 05.01.2012 तक स्वयं की बीमारी एवं माता की बीमारी हेतु अधियाचित अवकाष को निम्नरूप से विनियमित किया जाता है-
(क) दिनांक 27.10.2011 एक दिन का अवकाष को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अन्तर्गत एक दिन के रूपान्तरित अवकाष के रूप में।8 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015 (ख) दिनांक 28.10.2011 से दिनांक 05.01.2012 तक कुल 70 (सत्तर) दिनों का अवकाष को बिहार सेवा संहिता के नियम 180, 236 एवं 246 के अन्तर्गत असाधारण अवकाष के रूप में। इसके लिए उन्हें कोई छुट्टी वेतन अनुमान्य नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, हुसैन यूसुफ रिजवी, अपर सचिव।
——— विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागविज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागविज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागविज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 2 जनवरी 20152 जनवरी 20152 जनवरी 20152 जनवरी 2015
सं0 वि0प्रा0(1)प1-05/08/08—विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यरत षिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् द्वारा अनुषंसित एवं भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.- 1-65/CD/NEC/98-99 दिनांक 15.03.2000 द्वारा स्वीकृत वेतनमान, संवर्गीय संरचना, नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता, प्रोत्साहन तथा अन्य सेवा-षर्तों एवं बधेजों को विा विभाग के संकल्प सं0 03-ए-2वे0पु0-06/ 2003-6758, दिनांक 05.09.2003 एवं विभागीय संकल्प सं0 1995, दिनांक 30.12.2003 तथा संकल्प सं0- 832, दिनांक 17.03. 2010 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त में निहित प्रावधानों के आलोक में कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार के अभियंत्रण महाविद्यालयों के व्याख्याताओं (वरीय वेतनमान) को सहायक प्राध्यापक/ व्याख्याता प्रवर कोटि में प्रोन्नति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुषंसा की गई है। अतः विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में कार्यरत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुषंसित,
(क) निम्नांकित 9 (नौ) व्याख्याताओं (वरीय वेतनमान) को उनके द्वारा धारित व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के मूल पद को उत्क्रमित करते हुए सहायक प्राध्यापक, वेतनमान रु0 12000-420-18300 (अपुनरीक्षित) में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-
| क्रम सं0 | व्याख्याता (वरीय वेतनमान) का व्याख्याता (वरीय वेतनमान) का नामनामनामनाम | सहायक प्राध्यापक (अपुनरीक्षित) के सहायक प्राध्यापक (अपुनरीक्षित) के पद पर प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | डा0 उमेष नन्दन सिंह, व्याख्याता (व0वे0), गणित | 31.01.1996 |
| 2 | डा0 श्याम कुमार झा, व्याख्याता (व0वे0), गणित | 31.01.1996 |
| 3 | डा0 कुमोद प्रसाद वर्मा, व्याख्याता (व0वे0), गणित | 15.12.1997 |
| 4 | डा0 अनिल कुमार चौधरी, व्याख्याता (व0वे0), भौतिकी | 31.01.1996 |
| 5 | डा0 धर्मदेव सिंह, व्याख्याता (व0वे0), भौतिकी | 09.05.1997 |
| 6 | डा0 मनोज कुमार, व्याख्याता (व0वे0), रसायन | 02.07.1998 |
| 7 | डा0 वरुण कुमार मिश्रा, व्याख्याता (व0वे0), अंग्र जी े | 04.02.1997 |
| 8 | डा0 आषुतोष कुमार सिन्हा, व्याख्याता (व0वे0), भूगर्भषास्त्र | 31.01.1996 |
| 9 | डा0 अमरेष कुमार राय, व्याख्याता (व0वे0), असैनिक अभियंत्रण | 02.01.1998 |
(ख) निम्नांकित 13 (तेरह) व्याख्याताओं (वरीय वेतनमान) को उनके द्वारा धारित व्याख्याता वरीय वेतनमान के मूल पद को उत्क्रमित करते हुए व्याख्याता, प्रवर कोटि वेतनमान रु0 12000-420-18300 (अ0पु0) में नाम के सामने अंकित तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-
| क्रम सं0 | व्याख्याता (वरीय वेतनमान) का नाम | व्याख्याता, प्रवर कोटि (अ0पु0) के व्याख्याता, प्रवर कोटि (अ0पु0) के पद पर प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | श्री बीरेन्द्र कुमार आर्य, व्याख्याता (व0वे0), गणित | 09.01.1997 |
| 2 | डा0 रामाकान्त सिंह, व्याख्याता (व0वे0), गणित | 15.12.1997 |
| 3 | डा0 शषिनाथ ओझा, व्याख्याता (व0वे0), भौतिकी | 23.09.1996 |
| 4 | डा0 राजीव कुमार चौधरी, व्याख्याता (व0वे0), फॉर्मेसी | 31.01.1996 |
| 5 | डा0 श्री नारायण शर्मा, व्याख्याता (व0वे0), फॉर्मेसी | 31.01.2000 |
| 6 | श्री आषुतोष कुमार, व्याख्याता (व0वे0), अंग्र जी े | 09.04.1997 |
| 7 | श्री अखिलेष्वर कुमार मिश्रा, व्याख्याता (व0वे0), विद्युत अभियंत्रण | 12.05.1996 |
| 8 | डा0 राम किषोर सिंह, व्याख्याता (व0वे0), विद्युत अभियंत्रण | 17.08.1996 |
| 9 | डा0 सुरेष कुमार, व्याख्याता (व0वे0), असैनिक अभियंत्रण | 09.05.1997 |
| 10 | श्री जगदीष ठाकुर, व्याख्याता (व0वे0), यांत्रिकी अभियंत्रण | 31.01.1996 |
| 11 | श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, व्याख्याता (व0वे0), यांत्रिकी अभियंत्रण | 03.01.1998 |
| 12 | श्री राजेष्वर प्रसाद सिंह, व्याख्याता (व0वे0), यांत्रिकी अभियंत्रण | 28.01.1998 |
| 13 | श्री सतीष कुमार झा, व्याख्याता (व0वे0), यांत्रिकी अभियंत्रण | 01.01.2001 |
2. उपर्युक्त प्रोन्नति के फलस्वरुप संबंधित व्याख्याताओं को वास्तविक विाीय लाभ उनकी प्रोन्नति की देय तिथि से अनुमान्य होगा।
3. प्रोन्नति पर विा विभाग की सहमति प्राप्त है। 4. इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ओम प्रकाष राय, अपर सचिव।
——— 2 जनवरी 20152 जनवरी 20152 जनवरी 20152 जनवरी 2015 सं0 वि0प्रा0(1)प1-05/08/09—विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यरत षिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् द्वारा अनुषंसित एवं भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.-1-65/CD/NEC/98-99 दिनांक 15.03.2000 द्वारा स्वीकृत वेतनमान, संवर्गीय संरचना, नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता, प्रोत्साहन तथा अन्य सेवा-षर्तों एवं बंधेजों को विा विभाग के संकल्प सं0 03-ए-2वे0पु0- 06/2003-6758, दिनांक 05.09.2003 एवं विभागीय संकल्प सं0 1995, दिनांक 30.12.2003 तथा संकल सं0 832, दिनांक 17. 03.2010 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त में निहित प्रावधानों के आलोक में कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत डा0 सुरेन्द्र कुमार, व्याख्याता (व0वे0) फॉर्मेसी को सहायक प्राध्यापक में प्रोन्नति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुषंसा की गई है। अतः डा0 सुरेन्द्र कुमार, व्याख्याता (व0वे0), फॉर्मेसी, एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर को उनके द्वारा धारित व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के मूल पद को उत्क्रमित करते हुए सहायक प्राध्यापक, वेतनमान रु0 12000-420-18300 (अपनुरीक्षित) में दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. उपर्युक्त प्रोन्नति के फलस्वरुप डा0 कुमार, सहायक प्राध्यापक को वास्तविक विाीय लाभ उनकी प्रोन्नति की देय तिथि से अनुमान्य होगा।
3. प्रोन्नति पर विा विभाग की सहमति प्राप्त है। 4. इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ओम प्रकाष राय, अपर सचिव।
______ अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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Website: http://egazette.bih.nic.in
10 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015भागभागभागभाग----2222
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———————
जल संसाधन विभाग
———
आवश्यक सूचना
31 दिसम्बर 2014
सं॰ सिं0 को0-01/2001 पार्ट-III-795— मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के परिक्षेत्राधीन गंगा पम्प नहर योजना के पम्प हाउस के निर्माण कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2014-15 के दौरान नहर में जलापूर्ति बन्द रहेगा । अतः गंगा पम्प नहर योजना के कमांड क्षेत्र के कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि रब्बी सिंचाई 2014-15 के दौरान स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेगें । उपरोक्त कार्य में आप सबों का सहयोग प्रार्थित है।
आदेश से,
बिपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
———
श्रम संसाधन विभाग
——— आदेश
29 दिसम्बर 2014
सं॰ 5/आर॰एल॰-308/2014-श्र॰सं॰-3888—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14241 दिनांक 28.12.2011 द्वारा चतुर्थवर्गीय पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल से की जानी है। उक्त पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में विभिन्न नियुक्ति प्राधिकार की स्थिति में भी बिहार समूह-'घ' (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2010 की कंडिका-6 (2) के अनुसार जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा निर्मित पैनल से ही जिला में अवस्थित सभी कार्यालयों के समूह-'घ' के पदों पर नियुक्ति की जानी है। श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों (ग्रामीण श्रमिक कल्याण केन्द्र) समूह-'घ' के रिक्त 20 पदों के आदर्श रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात् निम्न स्तंभ कॉलम-2 में अंकित कार्यालयों के लिए स्तंभ-3 में अनुसेवक-सह-चौकीदार के रिक्त पद के आवंटन नियुक्ति हेतु किया जाता है :-
| जिला | कार्यालय का नाम | आवंटित पद | आदर्श रोस्टर बिन्दु | श्रेणी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| रोहतास | 1. श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक कार्यालय, डालमियानगर, रोहतास | 02 | 54 55 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनारक्षित |
| भोजपुर (आरा) | 2. श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक कार्यालय, भोजपुर | 01 | 56 | अनुसूचित जाति |
| मुंगेर | 3. श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक कार्यालय, मुंगेर | 01 | 57 | अनारक्षित |
| पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी | 4. श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी | 01 | 58 | पिछड़ा वर्ग |
| जहानाबाद | 5. श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक कार्यालय, जहानाबाद | 01 | 59 | अनारक्षित |
| कटिहार | 6. श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक कार्यालय, कटिहार | 01 | 60 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| वैशाली, हाजीपुर | 7. श्रम अधीक्षक कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर | 01 | 61 | अनारक्षित |
| जमुई | 8. श्रम अधीक्षक कार्यालय, जमुई | 01 | 62 | अनुसूचित जाति |
2. रिक्त पदों का आदर्श रोस्टर के अनुसार पदों के वितरण प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से,
सैयद परवेज आलम, श्रमायुक्त।
——— अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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Website: http://egazette.bih.nic.in
12 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))
और सवKसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवKसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवKसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवKसाधारण सूचनाएं इaयाOद।Oद।Oद।Oद।
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सूचना
सं॰ 2131—मैं सुमेश, निवासी 201 क्लाउड 9 प्लॉट नं0 208B सहदेव महतो मार्ग, साउथ श्री कृष्णापुरी पो0थाना श्री कृष्णापुरी जिला पटना-1 शपथ पत्रा सं0 16674 दिनांक 10.11.14 के तहत घोषित करता हूँ कि अब से मेरा नाम सुमेश सिन्हा रहेगा।
सुमेश । No. 2131—I, Sumesh Sinha, R/o 201 Cloud 9 Plot No-208B, Sahdeo Mahto Marg, South S.K. Puri PO & PS S.K. Puri, Distt.-Patna-1 Declared vide Affidavit No.16674 dated 10.11.14 that from now onwards my name will Sumesh Sinha.
SUMESH.
———
सं॰ 2130—मैं विनिता, निवासी 201 क्लाउड 9 प्लॉट नं0 208B सहदेव महतो मार्ग, साउथ श्री कृष्णापुरी पो0थाना श्री कृष्णापुरी जिला पटना-1 शपथ पत्रा सं0 16675 दिनांक 10.11.14 के तहत घोषित करती हूँ कि अब से मेरा नाम विनिता सिन्हा रहेगा।
विनिता । No. 2130—I, Vinita, R/o 201 Cloud 9 Plot No-208 B, Sahdeo Mahto Marg, South S.K. Puri PO & PS S.K. Puri, Distt.-Patna-1 Declared vide Affidavit No.16675 dated 10.11.14 that from now onwards my name will Vinita Sinha.
VINITA.
———
सं॰ 2132—मैं सत्यांजनी, पिता-सत्येन्द्र कुमार, निवासी जी-123 पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना, शपथ-पत्रा संख्या 32680 तिथि 15.11.2014 से सत्यांजनी सिन्हा के नाम से जानी जाऊंगी।
सत्यांजनी । No. 2132—I, Satyanjani, D/o Sri Satyendra Kumar residence of G-123, Peoples Cooperative Colony, Kankarbagh, Patna-800020 vide affidavit no. 32680 Dated 15.11.2014 shall be known as Satyanjani Sinha.
SATYANJANI.
———
सं॰ 77—मैं सिकन्दर यादव, वल्द अमीर प्रसाद, निवासी ग्राम-मिल्कीपर, पो॰ कपसियावां, थाना-हिलसा, नालंदा को सिकन्दर कुमार बनर्जी के नाम से भी जाना एवं पहचाना जाता हूँ। शपथ पत्र संख्या 92/15.09.2014 दिनांक 15.09.2014 के द्वारा मैं सिर्फ सिकन्दर यादव वल्द अमीर प्रसाद के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा।
सिकन्दर यादव ।
——— अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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Website: http://egazette.bih.nic.in
13 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
काकाकाका
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वाणिज्य-कर विभाग
———
अधिसूचना
1 जनवरी 2015
सं॰ 138/08(छाया) 01—श्री राजीव रंजन कुमार सिंह (बिहार वित्त सेवा) तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, प्रभारी, सासाराम अंचल सम्प्रति वाणिज्य-कर उपायुक्त, मुख्यालय, पटना के विरूद्ध उक्त पदस्थापनकाल से संबंधित कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 28/सी0 दिनांक 02.03.2009 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 99 दिनांक 08.05.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रांरभ की गयी। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 13350/2009 राजीव रंजन कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 13.10.2009 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक मे विभागीय अधिसूचना संख्या 267 दिनांक 23.09.2010 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया। जांच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में कुल 03 (तीन) आरोपों में से एक आरोप अंषतः प्रमाणित पाए गए हैं। प्राप्त अधिगम से असहमत होते हुए उनसे द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा समर्पित जवाब की सम्यक् समीक्षोपरांत सरकार द्वारा 'निन्दन' का दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।
2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम अनुषासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 3. ''निन्दन'' की प्रविष्टि उनके चारित्री के वर्ष 2006-07 में की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰)-अस्प्ष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।
——— कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग। ——— अधिसूचना 26 दिसम्बर 2014
सं॰ के0/कारा/रा0प0-48/07-6720—श्रीमती इला इसर, काराधीक्षक (संप्रति दूसरे मामले में निलंबित) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, पूर्णियाँ में पदस्थापन के दौरान प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2145 दिनांक 22.05.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई जिसके अन्तर्गत विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
2. श्रीमती इला इसर के विरूद्ध ज्ञापांक 2145 दिनांक 22.05.2012 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 08.07.2007 को मंडल कारा, पूर्णियाँ (सम्प्रति केन्द्रीय कारा) में दिन में लगभग 01ः00 बजे एक बंदी नारायण मंडल द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना उच्चाधिकारियों को स्वतः नहीं देने और कारा महानिरीक्षक को रात्रि में 09ः00 बजे टी0वी0 समाचार के माध्यम से सूचना प्राप्त होने, उसी समय मोबाईल फोन पर श्रीमती इला इसर से संपर्क करने पर उन्हें बेगूसराय में पाये जाने और उनके द्वारा गलत तथ्य प्रतिवेदित करने कि उन्होंने जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अवकाश स्वीकृत कराकर मुख्यालय छोड़ा है तथा कारा महानिरीक्षक द्वारा निदेष दिये जाने के बाद भी अविलम्ब मुख्यालय वापस नहीं14 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015 लौटने के अभिकथित कदाचार के लिए उनके विरूद्ध (1) कारा हस्तक के नियम 61, 67 एवं 73 में निहित पदीय र्काव्यों का उल्लंघन (2) र्काव्य में लापरवाही एवं (3) उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन तथा तथ्य छुपाने के आरोप गठित किए गए।
3. विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-595 दिनांक 13.08.2013 द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन का अधिगम है कि श्रीमती इसर बंदी के द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना से अवगत थीं, और उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कारा महानिरीक्षक के यहाँ फैक्स नहीं पहुँच पाया है; वैसी स्थिति में कारापाल के माध्यम से अथवा स्वयं दूरभाष या मोबाईल पर कारा महानिरीक्षक से संपर्क कर जानकारी दी जा सकती थी, परंतु उनके द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी द्वारा कारा हस्तक के नियम-73 में निहित पदीय र्काव्यों का पूर्णरूपेण उल्लंघन किया गया। आरोपित के द्वारा बचाव बयान में यद्यपि कहा गया कि अवकाष पर जाने के आलोक में उन्होंने अपना प्रभार कारापाल को दे दिया था; परंतु संचालन पदाधिकारी का अधिगम है कि विभाग को दिए स्पष्टीकरण से लेकर जाँच कार्यवाही में दिए गए लिखित बचाव बयान एवं उसके साथ प्रस्तुत तमाम तरह के अनुलग्न साक्ष्य में कारापाल को प्रभार दिए जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में ऐसा कोई भी तथ्य और साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया कि नियम-67 के आलोक में इसे minute book में उन्हाेंने दर्ज कर दिया था। इस प्रकार नियम-67 में निहित पदीय दायित्वों के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित पाया गया है। साथ ही संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि यदि आरोपित पदाधिकारी ने कोई प्रभार सौंपा और minute book में दर्ज भी किया तो भी उनके अनधिकृत रूप से मुख्यालय छोड़कर चले जाने के आलोक में वह स्वतः अमान्य हो जाता है। संचालन पदाधिकारी का यह भी अधिगम है कि कारा महानिरीक्षक द्वारा घटना के संदर्भ में आगे अपने दायित्वों का उचित रूप से निर्वहन करने का आदेश दिये जाने के बावजूद आदेश की अवहेलना करते हुए आरोपित पदाधिकारी दिनांक 09.07.2007 को 04ः00 बजे संध्या के आस-पास पूर्णियाँ कारा में पहुँची, जिसके आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा कारा हस्तक के नियम-61 में निहित पदीय कर्तव्य का आरोपित के द्वारा आंषिक रूप से उल्लंघन किया जाना प्रमाणित पाया गया है और अंकित किया गया है कि इस नियम के अंतर्गत कारा के अंतर्गत अनुषासन और नियंत्रण स्थापित करने के दायित्व में आरोपित के द्वारा अपने उदाहरण से चूक बरती गई है। संचालन पदाधिकारी ने विस्तार से जाँचोपरान्त यह निष्कर्ष भी अंकित किया है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से इस तथ्य को छुपाया गया कि वे घटना के समय बेगूसराय में थीं और कारा महानिरीक्षक को रात्रि 09ः00 बजे उनके द्वारा स्वयं ही संपर्क करने पर गलत तथ्य बताया गया कि जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अवकाश स्वीकृत कराकर बेगूसराय में थीं। इस प्रकार जान-बूझकर ऐसा गलत तथ्य बताना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। उपर्युक्त आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती इला इसर के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाए गए।
4. संचालन पदाधिकारी के उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्रीमती इसर को विभागीय पत्रांक-4696 दिनांक 20.09. 2013 के द्वारा प्रेषित करते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्रीमती इसर द्वारा लगभग 11 माह के पष्चात् द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित की गई। अपने द्वितीय कारण पृच्छा में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने विरूद्ध गठित आरोपों के संबंध में कोई भी ऐसा तथ्य या साक्ष्य नहीं दिया गया जिससे उनके विरूद्ध गठित आरोपों को क्षांत किया जा सके। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया।
5. उपर्युक्त परिपे्रक्ष्य में श्रीमती इला इसर, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, पूर्णियाँ (संप्रति निलंबित) के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी के अधिगम, आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा तथा संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित तीनों आरोप प्रमाणित होते हैं। 6. अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती इला इसर, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, पूर्णियाँ (संप्रति निलंबित) के विरूद्ध उपर्युक्त प्रमाणित आरोपोें के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के अन्तर्गत निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती हैः- ''तीन वेतन वृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोक''।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰)-अस्पष्ट, अपर सचिव-सह-निदेशक, (प्रशासन)।
——— सं॰ कारा/नि0को(अधी0)-01-05/2014-6805 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग। ——— संकल्प 30 दिसम्बर 2014
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद सम्प्रति निलंबित संलग्न विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), पटना द्वारा 51,000/- (इक्कावन हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-39/2014 दिनांक 03.06.2014 धारा-7/13 (2) सह पठित धारा-13 (1) (डी0) भ्र0नि0 अधि0, 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।15 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015 श्री मिश्र का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3 (1) (i) (ii) (iii) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। साथ ही उक्त कार्य सरकारी सेवकों के आचरण के प्रतिकूल है, तथा इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।
2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद (सम्प्रति निलंबित) के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।
3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, प्रभारी पदाधिकारी, (अवकाश रक्षित) कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री मिश्रा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।
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भवन निर्माण विभाग
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अधिसूचनाएं
17 दिसम्बर 2014
सं. भवन/10/आरोप(द0वि0)-09/2012-12805(भ)—श्री राम जी राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, अक्षमता एवं कदाचार में संलिप्ता आदि से संबंधित कतिपय प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8624(भ) दिनांक 30.10.12 द्वारा बिहार सरकरारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं नियमावली)2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
श्री रामजी राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री राय के विरूद्ध गठित सभी सातों आरोपों को प्रमाणित नहीं बताया गया। विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि गंभीर आरोप के लिए संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन सतही है तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य को मुस्तैदी से नहीं रखा गया है फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11375(भ) दिनांक 14.08.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही को पुनः विस्तारित की गयी।
पुनः संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री राय के विरूद्ध गठित सभी सातों आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। इस प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत या असहमत होने के विन्दु पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया जिसमें आरोप सं.-1, 5 एवं 6 को अंशतः प्रमाणित पाया गया। अतः संचालन पदाधिकारी के जॉंच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 9058(भ) अनु. दिनांक 28.08.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।
श्री रामजी राय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 22.09.14 के समीक्षोपरांत आरोप सं.-1 एवं 5 को स्वीकार योग्य पाया गया। परन्तु विभागीय कार्य में शिथिलता एवं दोषी संवेदक के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने के आरोप को प्रमाणित पाया गया।
उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रामजी राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा सम्प्रति स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल सं.-1, बेतिया को भविष्य में सचेष्ट रहने हेतु चेतावनी' दिया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अशोक कुमार सुमन, संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य
पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी।16 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015
22 दिसम्बर 2014
सं0 11/निग(सहरसा)-03/11-01-12957(भ)—श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित के भवन प्रमंडल, सहरसा पदस्थापनकाल में निगरानी धावा दल द्वारा 24000.00 (चौबीस हजार)रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथेां गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप निगरानी थाना कांड संख्या-026/2009 दिनांक 21.03.09 दर्ज किया गया। एतद् संबंधी आरोप निगरानी विभाग के पत्रांक एस0आर0-026/2009 निग0-422/अप0 शा0 दिनांक 25.03.2009 द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3608 दिनांक 21.05.2009 द्वारा अभियुक्त के जेल जाने की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(क) एवं 9(1)(ग) के अंतर्गत दिनांक 20.03.2009 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। 2. विशेष न्यायालय, पटना में जमानत हेतु दायर याचिका संख्या-13/09 में दिनांक 21.05.2009 को न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जमानत पर रिहा होने पर श्री शर्मा से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 22.05.2009 एवं दिनांक 03.06.09 के समीक्षोपरान्त उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की धारा-9(3)(1) एवं उप नियम-2 के अन्तर्गत योगदान की तिथि दिनांक 22.05.2009 से अधिसूचना संख्या-8637(भ0) सहपठित ज्ञापांक 8638(भ0) दिनांक 08.10.2009 के द्वारा योगदान स्वीकृत किया गया। पुनः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के धारा-9(3)(ii) उप-नियम-1 के प्रावधानों के आलोक में योगदान की तिथि दिनांक 22.05.2009 के अपराह्न से अधिसूचना संख्या-8632(भ0) सहपठित ज्ञापांक 8633(भ0) दिनांक 08.10.2009 के द्वारा निलंबित किया गया। पथ निर्माण विभाग के द्वारा किये गये अनुरोध के आधार पर विधि विभाग के आदेश संख्या-4981/जे0 दिनांक 09.12.2009 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।
3. श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र-'क' दिनांक 26.12.2009 गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5753(भ0) अनु0 दिनांक 29.07.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचलित की गयी। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-285 सी0डी0ई0 दिनांक 02.04.2012 के समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभागीय पक्ष ठीक से नहीं रखा गया। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की धारा-18(1) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9673(भ0) दिनांक 30.11.2012 के द्वारा विभागीय कार्यवाही विस्तारित की गई। विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-07/एस0सी0 दिनांक 04.02.2014 के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई से पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। तदोपरांत विभागीय जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत पुलिस अधीक्षक-सह-धावा दल प्रभारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जाँच प्रतिवेदन में अंकित विश्लेषण के पाँच बिन्दुओं पर असहमति जताई गयी, और श्री शर्मा से विभागीय पत्रांक 5817(भ0)अनु0 दिनांक 03.06.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। पुनः विभागीय पत्रांक 6783(भ0) दिनांक 30.06.2014 द्वारा एक सप्ताह में द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर समर्पित करने हेतु स्मारित कराया गया। श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक शून्य दिनांक 07.07.2014 के सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि निगरानी धावा दल की कार्रवाई में भले ही कतिपय तकनीकी खामियां है परन्तु इसमें आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया तथा गिरफ्तार किया गया के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य हैं।
4. प्रमाणित (रिश्वत लेना) आरोप गंभीर प्रकृति का होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 उप-नियम (xi) के तहत श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए सेवा से बर्खास्तसेवा से बर्खास्तसेवा से बर्खास्तसेवा से बर्खास्त करने का दंड देने का निर्णय लिया गया।
5. विभागीय पत्रांक 8786(भ0) दिनांक 22.08.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श हेतु भेजा गया। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 1818 दिनांक 05.11.2014 के द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। 6. तदोपरांत श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध निगरानी धावा दल द्वारा 24000/-(चौबीस हजार)रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने एवं कदाचार के प्रमाणित आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधानों के अनुसार सेवा से बर्खास्तसेवा से बर्खास्तसेवा से बर्खास्तसेवा से बर्खास्त किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी। अतएव श्री वीरेन्द्र नारायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित को प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नलिखित दंड संसूचित किया जाता है।17 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015 ((((i) तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त। ) तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त। ) तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त। ) तात्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अशोक कुमार सुमन, संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।
——— ग्रामीण्ग्रामीण्ग्रामीण्ग्रामीण कार्य विभागा कार्य विभागा कार्य विभागा कार्य विभाग ——— अधिसूचनाएं 24 नवम्बर 2014
सं0 3 अ0प्र0-1-307/2013-4267—श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सहरसा द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली की दिनांक 25.10.2013 को आयोजित तकनीकी पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक में भाग नहीं लेने तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में पूछे गयेे स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरांत तार्किक एवं युक्तिसंगत नहींं मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका 14(i) के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित की जाती है।
(i) निंदन । (ii) श्री सिन्हा के अनाधिकृत अनुपस्थिति रहने की तिथि दिनांक 25.10.2013 का वेतन अवरूद्व रहेगा, जिसे सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।
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16 दिसम्बर 2014
सं0 अ0सं0 2/अ0प्र0-2-136/2014-4590—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, विक्रमगंज(रोहतास) को निगरानी अन्वेषण व्यूरो, बिहार, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 21.11.2014 को 15,000/- (पन्द्रह हजार) रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। श्री सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना भेजा गया और उनके विरूद्व निगरानी थाना कांड सं0 091/2014 दिनांक 21.11.2014 के धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 दर्ज किया गया।
2. उक्त निगरानी थाना कांड संख्या 091/2014 दिनांक 21.11.2014 के धारा 7/13(2) सह पठित-धारा-13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियत्रंण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, विक्रमगंज को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(क) के तहत दिनांक 21.11.2014 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10 के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।
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16 दिसम्बर 2014
सं0 3/अ0 प्र0-1-155/2012-4593—श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, मटिहानी, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा अपने पदस्थापन काल में निगरानी अन्वेषण व्यूरो द्वारा दिनांक 04.06.2009 को 20,000 (बीस हजार)रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के कारण निगरानी थाना कांड संख्या 64/09 दिनांक 05.06.2009 दर्ज किया गया। उक्त आलोक में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1 ) (क) के तहत दिनांक 04.06.2009 से 27.08.2009 तक न्यायिक हिरासत में बितायी गयी अवधि के लिए निलंबित किया गया। जमानत मिलने के उपरान्त श्री सिंह द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर दिनांक 29.08.2009 को कार्यालय में योगदान दिया। योगदान देने के पश्चात विभाग द्वारा श्री सिंह के विरूद्व आपराधिक मामला लंबित रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ग) के तहत अगले आदेश तक निलंबित किया गया। 2. निलंबन आदेश के विरूद्व श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक वाद सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या -2109/2012 दायर किया गया । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2012 को पारित आदेश के18 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015 अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 16324 दिनांक 08.10.2012 द्वारा श्री सिंह को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि का विनियमन विभागीय कार्यवाही एवं निगरानी थाना कांड संख्या 64/09 दिनांक 05.06. 2009 के फलाफल से प्रभावित होगा, का आदेश निर्गत किया गया।
3. श्री सिंह के विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र'क' गठित किया गया जिसमें गठित दो आरोप निम्नवत हैंः-
(क) संवेदक श्री राजन कुमार सिंह(राजन कन्सट्रक्शन) द्वारा कार्य करने के बावजूद निर्धारित नियमानुसार इनके कार्य की नापी नहीं की जा रही थी। इस संबंध में उनके अनुरोध करने पर अपने पद का दुरूपयोग कर उनसे 20,000/-(बीस हजार रूपये) रिश्वत की मांग की गयी। इस अवैध मांग का सत्यापन निगरानी अन्वेषण व्यूरो द्वारा किया गया एवं इसे सत्य पाया गया। इस प्रकार परिवादी श्री राजन कुमार सिंह(राजन कन्सट्रक्शन), संवेदक से अपनी व्यक्तिगत अवैध लाभ के लिए आपने अपने सरकारी पद का दुरूपयोग करते हुए रिश्वत की मांग की गयी जो सरकारी सेवक आचार नियमावली एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत धोर कदाचार है।
(ख) रिश्वत की मांग के क्रम में परिवादी श्री राजन कुमार सिंह, संवेदक (राजन कन्सट्रक्शन) से रिश्वत के रूप में 20 हजार रू0 की राशि प्राप्त की गयी तथा उक्त राशि प्राप्त करते हुए निगरानी अन्वेषण व्यूरो के धावादल द्वारा इन्हें औरंगाबाद अहरी स्थित श्री देवदार सिंह के भाडे़ के आवास के उपरी तल्ले से दिनांक 04.06.2009 को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। सरकारी कार्य के संपादन के लिए रिश्वत की मांग कर रिश्वत प्राप्त करना बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत घोर कदाचार है।
4. श्री सिंह के विरूद्व विभागीय अधिसूचना संख्या 1201 अनु0 दिनांक 25.03.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया तथा संचालन पदाधिकारी के रूप में मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को नामित किया गया।
5. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 602 अनु0 दिनांक 05.03.2014 द्वारा विस्तृत जॉच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्व गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया। विभाग द्वारा श्री सिंह के विरूद्व गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आरोपित के बचाव बयान के समीक्षोंपरांत संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की गयी तथा श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 917 अनु0 दिनांक 13.03.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए द्वितीय बचाव बयान की मांग बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) के तहत की गई। श्री सिंह द्वारा उनके द्वारा द्वितीय बचाव बयान उपलब्ध कराया गया। श्री सिंह द्वारा उपलब्ध कराया गया द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी। श्री सिंह द्वारा अपने बचाव बयान में यह उल्लेख किया गया कि उनके विरूद्व जारी कार्रवाई को निर्वाचन के प्रक्रिया (लोकसभा चुनाव, 2014) की समाप्ति तक स्थगित रखा जाए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि उनका पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग है तथा उन्हे वृहत दंड देने की शक्ति उसी विभाग को है। इस मामले में कार्रवाई से पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया लागू होने के कारण निर्वाचन आयोग से सहमति मांगी गयी, जिस क्रम में संयुक्त सचिव, निर्वाचन विभाग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति की अपेक्षा करते हुए पत्र की प्रति इस विभाग को भी दी गई। निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत तथा इस संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कोई अन्य बचाव बयान उपलब्ध नही कराये जाने के आधार पर यह माना गया कि उनके पास अपने साक्ष्य में कोई अन्य तथ्य अथवा कागजात नही है। उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर कोई अन्य कागजात अथवा साक्ष्य नहीं देते हुए यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि इस विभाग अथवा विभाग के कोई अन्य पदाधिकारी उनके विरूद्व कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। अपने समर्पित बचाव बयान में यह प्रमाणित करने का भी प्रयास किया गया कि द्वितीय कारण पृच्छा करना गैर कानूनी है तथा इसके लिये उनके द्वारा विभाग से ही स्पष्टीकरण पूछा गया।इस प्रकार आरोपी का उपरोक्त बयान आरोप की स्वीकारोक्ति का द्योतक है। इस आधार पर गठित आरोप आरोपी पदाधिकारी के विरूद्व विभाग द्वारा प्रमाणित पाया गया।
7. श्री सिंह के विरूद्व प्रमाणित आरोपों के लिए वृहत दंड बर्खास्तगी (Dismissal) की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर परामर्श देने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 1991 अनु0 दिनांक 30.06.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग ,बिहार, पटना से किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 1327 लो0से0 आ0 दिनाक 03.09.2014 द्वारा बर्खास्तगी के बिन्दु पर सहमति प्रदान की गयी।
8.. जल संसाधन विभाग के संकल्प ज्ञाप संख्या 160 दिनांक 23.1.2014 द्वारा जल संसाधन विभाग संवर्ग के अभियंताओं को उनके वर्तमान कार्यरत विभाग के आधार पर उसी विभाग में आवंटित कर दिया गया है, जिसमें वे कार्यरत हैं। इस आधार पर श्री सिंह का वर्तमान पैतृक विभाग ग्रामीण कार्य विभाग ही है। जल संसाधन विभाग द्वारा अभ्यावेदन के आधार पर कुछ अभियंताओं का पैतृक विभाग बदला गया है परंतु श्री सिंह का नाम इस संकल्प में भी नहीं है। 9. श्री सिंह की जन्म तिथि 10.12.1962 एवं सेवानिवृति की तिथि 31.12.2022 है। 10. श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, मटिहानी, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के विरूद्व प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 की कंडिका 14(xi) के तहत वृहत दंड बर्खास्तगी (Dismissal) की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की गयी।19 (cid:18)बहार गजट, 14 जनवर(cid:15) 2015 11. अतएव उक्त आलोक में श्री श्रीकान्त सिंह, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, मटिहानी, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 की कंडिका 14(xi) के तहत वृहत दंड बर्खास्तगी (Dismissal) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।
12. चूॅकि श्री सिंह, तदेन सहायक अभिंयता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 औरंगाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, कार्य अवर प्रमंडल, मटिहानी, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये है, अतएव निलंबन अवधि में इन्हें भुगतान किया गया जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इस अवधि के लिए कुछ भी देय नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।
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