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पंचायती राज विभाग
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संकल्प
8 दिसम्बर 2014
विषयः—त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति। देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति।
त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए चरणवद्ध तरीके त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए चरणवद्ध तरीके त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए चरणवद्ध तरीके
ं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे है
प्रतिनिधियों के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम प्रतिनिधियों के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम प्रतिनिधियों के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम
घटना या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक
त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मांग के आलोक में पदासीन रहते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मांग के आलोक में पदासीन रहते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मांग के आलोक में पदासीन रहते हुए आपराधिक या हिंसात्मक घटनाओं एवं दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा आपराधिक या हिंसात्मक घटनाओं एवं दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा आपराधिक या हिंसात्मक घटनाओं एवं दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैंः-
त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16 16 16 16 जनवर) जनवर) जनवर) जनवर) 2015201520152015 सदस्य (पंच) को पदासीन के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना, दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में 1,00,000.00 रु0 (एक लाख रु0) अनुग्रह अनुदान की राशि मृतक के आश्रित को दिया जायेगा। 2. उपरोक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।
3. यह दिनांक 09.12.2014 से प्रवृत्त होगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।
आदेश से,
(ह॰) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 184-571+500-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in