िनबंधन सं(cid:29)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:29)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 21212121 जनवर&जनवर&जनवर&जनवर& 2012012012015555 शिक्षा विभाग ------- अधिसूचना 20 जनवरी 2015
सं0 8/व॰ 3-157/03 अंश-I-55—''बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संश् सं0 8/व॰ 3-157/03 अंश्
ज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2013) के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए गठित की जाने (अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16.09.2013) के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए गठित की जाने
प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखा गया है। 2013'' (अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16 वाली समिति में एक वरीयतम शिक्षक को तथा दो छात्र-छात्रा के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखा गया है। वाली समिति में एक वरीयतम शिक्षक को तथा दो छात्र-छात्रा के 21 के प्रावधान के अनुसार बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 '' की धारा-21 के प्रावधान के अनुसार '' बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य श्ि विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता/अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर '' बिहार विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता/अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता/अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर के नियम 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 '' के नियम 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य श्ि विद्यालय के एक वरीयतम शिक्षक एवं छात्र- छात्रा के दो प्रतिनिधि को ''विशेष आमंत्रित सदस्य'' के रूप में समिति में विद्यालय के एक वरीयतम शिक्षक एवं छात्र-छात्रा के दो प्रतिनिधि को ''विशेष आमंत्रित सदस्य'' के रूप में समिति में रखा जाता है। उन्हें किसी विषय पर मत विभाजन की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। समान मत होने पर रखा जाता है। उन्हें किसी विषय पर मत विभाजन की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। समान मत होने पर रखा जाता है। उन्हें किसी विषय पर मत विभाजन की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। समान मत होने पर मति के निबंधन पदाधिकारी अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा। जिला द्वारा एवं विद्यालय शिक्षा समिति के निबंधन पदाधिकारी अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा। जिला द्वारा एवं विद्यालय शिक्षा सि के द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया जाएगा। के द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया जाएगा।
राज्यपाल के आदेष से,
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव।
———— अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 193-571+1000-ड&0ट&0पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: http://egazette.bih.nic.