िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 21212121 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2012012012015555 शिक्षा विभाग ------ अधिसूचना 30 दिसम्बर 2014
सं0 8/व3-34/2012-1452
-1452—"बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का "बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का Local Authority) को केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35) की धारा 2 के खण्ड (h) के अनुसार स्थानीय प्राधिकार (Local Authority केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35) की धारा 2 के खण्ड ( " Local authority" means a Municipal Corporation or निम्नवत परिभाषित किया गया है ः- " Local authority" means a Municipal Corporation or निम्नवत परिभाषित किया गया है ः- Municipal Council or Zila Parishad or Nagar Panchayat or Panchayat, by whatever name Municipal Council or Zila Parishad or Nagar Panchayat or Panchayat, by whatever name Municipal Council or Zila Parishad or Nagar Panchayat or Panchayat, by whatever name called, and includes such other authority or body having administrative control over the called, and includes such other authority or body having administrative control over the called, and includes such other authority or body having administrative control over the er any law for the time being in force to function as a local school or empowered by or und school or empowered by or under any law for the time being in force to function as a local authority in any city, town or village. authority in any city, town or village.
उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थानीय प्राधिकार के लिए निम्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं :- उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थानीय प्राधिकार के लिए निम्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं :- 2. उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थानीय प्राधिकार के लिए निम्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं :-
4. धारा 9 (घ) क्षेत्रा-अन्तर्गत निवास करने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को
10. धारा 9 () शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। 11. धारा 9 (ट) विस्थापित परिवारों के बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करना।
प्रत्येक बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 1. धारा 9 (क) प्रत्येक बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य प धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। 2. धारा 9 (ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। 3. धारा 9 (ग) कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न होने देना तथा किसी आधार पर कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न होने देना तथा किसी आधार पर कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न होने देना तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे सुनिश्चित करना। प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे सुनिश्चित करना। प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे सुनिश्चित करना। ऐसी रीति में, जो विहित क्षेत्रा-अन्तर्गत निवास करने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलेख संधारण करना। की जाए, अभिलेख संधारण करना। 5. धारा 9 (ङ) क्षेत्राधीन निवास करने वाले प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश एवं उपस्थिति हो इसे क्षेत्राधीन निवास करने वाले प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश एवं उपस्थिति हो इसे क्षेत्राधीन निवास करने वाले प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश एवं उपस्थिति हो इसे विनिश्चित करना तथा उसके द्वारा प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा पुरी हो, इसे सुनिश्चित विनिश्चित करना तथा उसके द्वारा प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा पुरी हो, इसे सुनिश्चित विनिश्चित करना तथा उसके द्वारा प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा पुरी हो, इसे सुनिश्चित करना। आधारभूत संरचना, जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री भी है, उपलब्ध आधारभूत संरचना, जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री भी है, उपलब्ध 6. धारा 9 (च) आधारभूत संरचना, जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री भी है, उपलब्ध कराना। धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। 7. धारा 9 (छ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। अधिनियम की अनुसूची के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराना। अधिनियम की अनुसूची के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराना। 8. धारा 9 (ज) अधिनियम की अनुसूची के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराना। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करना। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करना। 9. धारा 9 (झ) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करना। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। विस्थापित परिवारों के बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करना।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21212121 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 12. धारा 9 (ठ) अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों के कार्यो का अनुश्रवण करना। 13. धारा 9 (ड) शैक्षणिक कलैण्डर का निश्चय करना।
3. उक्त अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्य्क विचारोपरान्त राज्य में विभिन्न स्तरों के लिए स्थानीय प्राधिकारों को घोषित करते हुए संलग्न अनुलग्नक 'क' के अनुसार उनके दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 8/व3-34/2012, 707 दिनांक 27.09.2012 को निरस्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
अनुलग्नक :- 'क' ''बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009'' की धारा 9 के आलोक में निम्नवत स्थानीय प्राधिकार की घोषणा एवं उनके कार्य एवं दायित्व का निर्धारण स्थानीय प्राधिकार 1. ग्रामीण क्षेत्र :- (क) जिला परिषद - क्षेत्राधीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के लिए (ख) पंचायत समिति - क्षेत्राधीन मध्य विद्यालयों के लिए (ग) ग्राम पंचायत - क्षेत्राधीन प्राथमिक विद्यालयों के लिए
| क्र0 सं0 | अधिनियम /नियम की धारा | धारा 9 के अधीन कार्य/दायित्व | जिला परिषद | पंचायत समिति | ग्राम पंचायत | नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत |
| 1. | धारा 9(क) | प त्येक बच्चा को ्र निःशुल्क और अनिवार्य प ाथमिक ्र शिक्षा उपलब्ध कराना। | जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए तैयार बालपंजी के अनुसार बच्चो ं के नामांकन का अनुश्रवण करना एवं शिक्षा विभाग को इसके लिए आवश्यक सहयोग करना। | अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत बच्चों के लिए संधारित बालपंजी के अनुसार मध्य विद्यालयों म े ं 6-14 आयु वर्ग के प त्येक ्र बच्चे का नामांकन कराना, आवश्यकता होने पर माता/पिता एवं अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें नामांकन कराने हेतु प रित करना। े ्र शिक्षा के अधिकार के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों म े ं 25% कोटे के अधीन कमजोर एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के नामांकन मे ं सहयोग करना। निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन कराना। मध्य विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना मे ं इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना। | अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प ाथमिक ्र विद्यालयो में ं बालपंजी के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के प त्येक ्र बच्चे का नामांकन कराना, आवश्यकता होने पर माता/पिता एवं अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें नामांकन कराने हेतु प्रेरित करना। शिक्षा के अधिकार के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% कोटे के अधीन कमजोर एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के नामांकन म ं े सहयोग करना। निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन कराना। प ाथमिक विद्यालयों के ्र लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना। | अपने-अपने क्षेत्राधीन प ाथमिक ्र एवं मध्य विद्यालयों में बालपंजी के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के प त्येक बच्चे का नामांकन ्र कराना, आवश्यकता होने पर माता/पिता एवं अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें नामांकन कराने हेतु प्रेरित करना। शिक्षा के अधिकार के अनुसार मान्यता प ाप्त ्र निजी विद्यालयों में 25% कोटे के अधीन कमजोर एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के नामांकन में सहयोग करना। निःशक्त एवं विशेष कोटि के बच्चों का नामांकन कराना। प ाथमिक ्र एवं मध्य विद्यालयों के लिए तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास की योजना में इसके लिए कार्यक्रम निर्धारित करना। |
| 2. | धारा 9(ख) | धारा 6 म े ं यथाविनिर्दिष्ट आसपास म े ं विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। | शिक्षा के अधिकार के अनुपालन में प ाथमिक ्र विद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी प स्ताव ्र पर यथाशीघ्र निर्णय | बिहार राज्य बच्चों की म फ्त ु एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 4 के अनुसार मध्य विद्यालयों की सुविधा का प यास ्र करना। उच्चाधिकारी को माँग | बिहार राज्य बच्चों की म फ्त ु एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 4 के अनुसार प ाथमिक विद्यालयों की ्र स्थापना का प यास ्र करना। उच्चाधिकारी को माँग पत्र भेजना। | बिहार राज्य बच्चों की म फ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ु नियमावली 2011 के नियम 4 के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की सुविधा का प यास ्र करना। उच्चाधिकारी को माँग पत्र भेजना। |
| लेना। | पत्र भेजना। पड़ोस के मध्य विद्यालयों में बच्चों को जाने में किसी प्रकार की असुविधा एवं बाधा नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई करना। | पड़ोस के प ाथमिक ्र विद्यालयों में बच्चों को जाने में किसी प्रकार की असुविधा एवं बाधा नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई करना। | पड़ोस के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बच्चों को जाने मे किसी प्रकार ं की असुविधा एवं बाधा नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई करना। | |||
| 3. | धारा 9(ग) | कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न होने देना तथा किसी आधार पर प ाथमिक ्र शिक्षा लेने और पूरा करने में किसी प कार ्र का व्यवधान न हो, इसे सुनिश्चित करना। | ----- - | कमजोर एवं (i) अभिवंचित वर्ग के बच्चों को नियमित विद्यालय जाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। उक्त कोटि के बच्चे (ii) विद्यालय के सभी शैक्षिक एवं गैर-शैक्षणिक क्रियाकलापों में भाग ले, इसके लिए विद्यालय के प्रयास म सहयोग करना। ं े विद्यालय विकास (iii) की योजना में इसके लिए रणनीति बनाना। | कमजोर एवं (i) अभिवंचित वर्ग के बच्चों को नियमित विद्यालय जाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। उक्त कोटि के बच्चे (ii) विद्यालय के सभी शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों म ं े भाग ले, इसके लिए विद्यालय के प यास ्र में सहयोग करना। विद्यालय विकास की (iii) योजना में इसके लिए रणनीति बनाना। | कमजोर एवं अभिवंचित (i) वर्ग के बच्चों को नियमित विद्यालय जाने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। उक्त कोटि के बच्चे (ii) विद्यालय के सभी शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों में भाग ले, इसके लिए विद्यालय के प यास ्र म ं े सहयोग करना। विद्यालय विकास की (iii) योजना में इसके लिए रणनीति बनाना। |
| 4. | धारा 9 (घ) | क्षेत्राधीन निवास करने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ए सी रीति में, जो े विहित की जाए, अभिलेख संधारण करना। | विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए योजना निर्माण म मदद करना। ं े | शिक्षा विभाग द्वारा (i) निर्धारित प ्रपत्र म ं े ग्राम प चायत ं के सहयोग से 0-14 आयुवर्ग के बच्चों का बालपंजी तैयार कराना। समय-समय पर (ii) बालपंजी को अधतन करना। निःशक्त बच्चों की (iii) जानकारी अलग से संधारित करना। एवं किसी (iv) अनाथ खतरे से प भावित ्र बच्चों की अलग से जानकारी रखना। विस्थापित/मौसमी (v) बच्चों की अलग से जानकारी रखना। | शिक्षा विभाग द्वारा (i) निर्धारित प ्रपत्र में 0-14 आयुवर्ग के बच्चों का बालपंजी तैयार करना। समय-समय पर (ii) बालपंजी को अधतन करना। निःशक्त बच्चों की (iii) जानकारी अलग से संधारित करना। एवं किसी (iv) अनाथ खतरे से प भावित ्र बच्चों की अलग से जानकारी रखना। विस्थापित/मौसमी (v) बच्चों की अलग से जानकारी रखना। | शिक्षा विभाग द्वारा (i) निर्धारित प्रपत्र में 0-14 आयुवर्ग के बच्चो का ं बालपंजी तैयार करना। समय-समय पर (ii) बालपंजी को अधतन करना। निःशक्त बच्चों की (iii) जानकारी अलग से संधारित करना। (iv) अनाथ एवं किसी खतरे से प्रभावित बच्चों की अलग से जानकारी रखना। विस्थापित/मौसमी बच्चों (v) की अलग से जानकारी रखना। |
| 5. | धारा 9 (ङ) | क्षेत्राधीन निवास करने वाले प त्येक बच्चे का ्र प ारंभिक शिक्षा मे ्र ं प व ्र श े एवं उपस्थिति हो इसे विनिश्चित करना तथा उसके द्वारा प ारंभिक ्र स्तर तक की शिक्षा प री ु हो, इसे सुनिश्चित करना। | ----- | क्षेत्राधीन विद्यालय (i) द्वारा किसी बच्चे को नामांकन से इनकार नहीं किया जाए, इसे देखना। छिजित (ii) (Dropout) बच्चें एवं अनियमित विद्यालय आनेवाले बच्चों के माता-पिता/ अभिभावक से मिलकर उन्हें बच्चों को नामांकित कराने एवं नियमित | क्षेत्राधीन विद्यालय (i) द्वारा किसी बच्चे को नामांकन से इनकार नहीं किया जाए, इसे देखना। छिजित (Dropout) (ii) बच्चें एवं अनियमित विद्यालय आनेवाले बच्चों के माता-पिता/ अभिभावक से मिलकर उन्हें बच्चों को नामांकित कराने एवं नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना। | क्षेत्राधीन विद्यालय द्वारा (i) किसी बच्चे को नामांकन से इनकार नहीं किया जाए, इसे देखना। छिजित (Dropout) (ii) बच्चें एवं अनियमित विद्यालय आनेवाले बच्चों के माता-पिता/ अभिभावक से मिलकर उन्हें बच्चों को नामांकित कराने एवं नियमित विद्यालय भेजने के लिए प रित करना। े ्र प त्येक बच्चा अपने स्तर ्र (iii) की कक्षा के अनुसार |
| विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना। प त्येक बच्चा अपने ्र (iii) स्तर की कक्षा के अनुसार विषयोंं को सीख सके, इसे देखना एवं विद्यालय को इसके लिए आवश्यक सहयोग करना। विद्यालय शिक्षा (iv) समिति के माध्यम से विद्यालय विकास की योजना में इनका समावेश करना। | प त्येक ्र बच्चा अपने (iii) स्तर की कक्षा के अनुसार विषयों को ं सीख सके, इसे देखना एवं विद्यालय को इसके लिए आवश्यक सहयोग करना। विद्यालय शिक्षा (iv) समिति के माध्यम से विद्यालय विकास की योजना म ं े इनका समावेश करना। | विषयोंं को सीख सके, इसे देखना एवं विद्यालय को इसके लिए आवश्यक सहयोग करना। विद्यालय शिक्षा समिति (iv) के माध्यम से विद्यालय विकास की योजना में इनका समावेश करना। | ||||
| 6. | धारा 9 (च) | आधारभूत संरचना, जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री भी है, उपलब्ध कराना। | आवश्यकता नुसार विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सहयोग करना। | क्षेत्राधीन मध्य (i) विद्यालय को प्राप्त राशि से विद्यालय शिक्षा समिति समय पर विद्यालय भवन/कमरों के निर्माण के साथ-साथ अन्य भौतिक सुविधाओ ं को समय पर पूरा करें, इसे अनुश्रवण करना एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना। शिक्षकों की कमी (ii) होने पर उच्चाधिकारी से माँग करना। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। शिक्षक-छात्र (iii) अनुपात अनुकूल रहे, इसके लिए समय-समय पर प यास करना। ्र | क्षेत्राधीन प ाथमिक ्र (i) विद्यालय को प ाप्त ्र राशि से विद्यालय शिक्षा समिति समय पर विद्यालय भवन/कमरों के निर्माण के साथ-साथ अन्य भौतिक सुविधाओं को समय पर प ू रा करें, इसे अनुश्रवण करना एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना। शिक्षकों की कमी होने (ii) पर उच्चाधिकारी से माँग करना। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। शिक्षक-छात्र अनुपात (iii) अनुकूल रहे, इसके लिए समय-समय पर प यास करना। ्र | क्षेत्राधीन प ाथमिक ्र एवं (i) मध्य विद्यालय को प्राप्त राशि से विद्यालय शिक्षा समिति समय पर विद्यालय भवन/कमरों के निर्माण के साथ-साथ अन्य भौतिक सुविधाओं को समय पर पूरा करे , ं इसे अनुश्रवण करना एवं गुणवत्ता का ध्यान रखना। शिक्षकों की कमी होने (ii) पर उच्चाधिकारी से माँग करना। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। शिक्षक-छात्र अनुपात (iii) अनुकूल रहे, इसके लिए समय-समय पर प्रयास करना। |
| 7. | धारा 9 (छ) | धारा 4 म े ं विनिर्दिष्ट विशेष प शिक्षण ्र सुविधा उपलब्ध कराना। | ----- | विद्यालय शिक्षा (i) समिति के सहयोग से अनामांकित बच्चों को विद्यालय म ं े अथवा उनके लिए स्थापित विशेष प शिक्षण ्र केन्द्र म ं े नामांकन कराना। यह सुनिश्चित करना (ii) कि बच्चे नामांकन के पश्चात विद्यालय अथवा विशेष प शिक्षण ्र केन्द्र म ं े नियमित रूप से आते है । ं विशेष (iii) यथासंभव प शिक्षण केन्द्र को ्र विद्यालय परिसर में संचालित कराना। | विद्यालय शिक्षा (i) समिति के सहयोग से अनामांकित बच्चों को विद्यालय म ं े अथवा उनके लिए स्थापित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र म नामांकन कराना। ं े यह सुनिश्चित करना (ii) कि बच्चे नामांकन के पश्चात विद्यालय अथवा विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित रूप से आते हैं। विशेष (iii) यथासंभव प शिक्षण ्र केन्द्र को विद्यालय परिसर म े ं संचालित कराना। विशेष प्रशिक्षण के (iv) माध्यम से बच्चों के | विद्यालय शिक्षा समिति (i) के सहयोग से अनामांकित बच्चों को विद्यालय में अथवा उनके लिए स्थापित विशेष प शिक्षण ्र केन्द्र में नामांकन कराना। यह सुनिश्चित करना कि (ii) बच्चे नामांकन के पश्चात विद्यालय अथवा विशेष प शिक्षण केन्द्र में नियमित ्र रूप से आते हैं। (iii) यथासंभव विशेष प्रशिक्षण केन्द्र को विद्यालय परिसर म ं े संचालित कराना। विशेष प्रशिक्षण के माध्यम (iv) से बच्चों के उनके उम्र सापेक्ष वर्ग मे नामांकन ं |
| विशेष प शिक्षण के ्र (iv) माध्यम से बच्चों के उनके उम्र सापेक्ष वर्ग में नामांकन कराना। विशेष समूह के (v) बच्चों पर अलग से ध्यान रखना। | उनके उम्र सापेक्ष वर्ग म नामांकन कराना। ं े विशेष समूह के बच्चो ं (v) पर अलग से ध्यान रखना। | कराना। विशेष समूह के बच्चों पर (v) अलग से ध्यान रखना। | ||||
| 8. | धारा 9 (ज) | अधिनियम की अनुसूची के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराना। | अनुसूची के अनुरूप विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षक आदि उपलब्ध हो सके, इसका प यास करना। ्र | छात्र-शिक्षक (i) अनुपात के मद्देनजर मध्य विद्यालयों म े ं नियोजित शिक्षको ं का नियमानुसार समायोजन की कार्रवाई करना। विद्यालय एवं (ii) विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना। विस्थापित बच्चों के (iii) नामांकन के साथ-साथ उनके सीखने के स्तर को बनाये रखने पर विशेष ध्यान देना। मानक के अनुसार (iv) भौतिक सुविधाओ ं की उपलब्धता के लिए कार्रवाई करना, उच्चाधिकारी से माँग करना। | छात्र-शिक्षक (i) अनुपात के मद्देनजर प ाथमिक ्र विद्यालयों म नियोजित शिक्षकों ं े का नियमानुसार समायोजन की कार्रवाई करना। विद्यालय एवं विशेष (ii) प शिक्षण ्र केन्द्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना। विस्थापित बच्चों के (iii) नामांकन के साथ-साथ उनके सीखने के स्तर को बनाये रखने पर विशेष ध्यान देना। मानक के अनुसार (iv) भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए कार्रवाई करना, उच्चाधिकारी से माँग करना। | छात्र-शिक्षक अनुपात (i) के मद्देनजर शिक्षकों का नियमानुसार समायोजन की कार्रवाई करना। विद्यालय एवं विशेष (ii) प शिक्षण केन्द्र में बच्चों ्र की नियमित उपस्थिति का अनुश्रवण करना। विस्थापित बच्चो ं के (iii) नामांकन के साथ-साथ उनके सीखने के स्तर को बनाये रखने पर विशेष ध्यान देना। मानक के अनुसार (iv) भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए कार्रवाई करना, उच्चाधिकारी से माँग करना। |
| 9. | धारा 9 (झ) | प ारंभिक ्र शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को समय पर प र्ण ू करना। | ----- | वर्ष के लिए (i) निर्धारित दिनों तक मध्य विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करना। प तिदिन ्र निर्धारित (ii) अवधि तक विद्यालय/विशेष प शिक्षण केन्द्रों के ्र संचालन को सुनिश्चित करना। ए सा नहीं होने पर े अपने स्तर पर कार्रवाई करना अथवा उच्चाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई हेतु प ्रतिदिन करना। बच्चों को समय (iii) पर पाठ्यपुस्तकों/ शिक्षण सामग्री वितरण सुनिश्चित करना। बच्चों के (iv) माता-पिता एवं | वर्ष के लिए (i) निर्धारित दिनों तक प ाथमिक ्र विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करना। प तिदिन ्र निर्धारित (ii) अवधि तक विद्यालय/विशेष प शिक्षण केन्द्रों के ्र संचालन को सुनिश्चित करना। ए सा नहीं होने पर े अपने स्तर पर कार्रवाई करना अथवा उच्चाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई हेतु प्रतिदिन करना। बच्चों को समय पर (iii) पाठ्यपुस्तकों/ शिक्षण सामग्री वितरण सुनिश्चित करना। बच्चों के माता-पिता (iv) एवं अभिभावकों के साथ विद्यालय में ब ठक कर बच्चों की ै | वर्ष के लिए निर्धारित (i) दिनों तक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करना। प तिदिन निर्धारित अवधि ्र (ii) तक विद्यालय/विशेष प शिक्षण ्र केन्द्रों के संचालन को सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं होने पर अपने स्तर पर कार्रवाई करना अथवा उच्चाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई हेतु प तिदिन करना। ्र बच्चों को समय पर (iii) पाठ्यपुस्तकों/शिक्षण सामग्री वितरण सुनिश्चित करना। बच्चों के माता-पिता (iv) एवं अभिभावकों के साथ विद्यालय मे बैठक कर ं बच्चों की प ्रगति पर ध्यान देना। |
| अभिभावकों के साथ विद्यालय मे ं ब ठक कर ै बच्चो ं की प ्रगति पर ध्यान देना। | प गति ्र पर ध्यान देना। | |||||
| 10. | धारा 9 () | शिक्षकों के लिए प शिक्षण ्र सुविधा उपलब्ध कराना। | जिला योजना से शिक्षकों के प शिक्षण ्र हेतु अतिरिक्त भवनों/ कमरो ं का निर्माण कराना। | शिक्षकों के प शिक्षण की आवश्यकता ्र के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु प खण्ड ्र संसाधन केन्द्र (B.R.C) एवं जिला शिक्षा प शिक्षण संस्थान (DIET) ्र को प्रतिवेदित करना। | शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप प शिक्षण ्र आयोजित करने हेतु प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (B.R.C) एवं जिला शिक्षा प शिक्षण संस्थान (DIET) ्र को प्रतिवेदित करना। | शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु प खण्ड ्र संसाधन केन्द्र (B.R.C) एवं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (DIET) को प्रतिवेदित करना। |
| 12. | धारा 9 (ट) | अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों के कार्यो का अनुश्रवण करना। | विद्यालय विकास के कार्यों का अनुश्रवण एवं सहयोग। | यह सुनिश्चित (i) करना कि क्षेत्राधीन मध्य विद्यालयों के भवन का उपयोग केवल पठन-पाठन के लिए किया जाए। शिक्षकों एवं (ii) छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना। (iii) आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन, शौचालय, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास करना। (iv) समय पर विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना। विद्यालय विकास (v) की योजना के निर्माण में विद्यालय शिक्षा समिति को सहयोग करना। विद्यालय में बच्चो ं (vi) के सीखने के स्तर म सतत सुधार हो, ं े इसपर ध्यान देना। | यह सुनिश्चित (i) करना कि क्षेत्राधीन प ाथमिक ्र विद्यालयों के भवन का उपयोग केवल पठन-पाठन के लिए किया जाए। शिक्षकों एवं (ii) छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना। (iii) आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन, शौचालय, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास करना। (iv) समय पर विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना। विद्यालय विकास की (v) योजना के निर्माण में विद्यालय शिक्षा समिति को सहयोग करना। विद्यालय में बच्चों के (vi) सीखने के स्तर में सतत सुधार हो, इसपर ध्यान देना। | यह सुनिश्चित करना (i) कि क्षेत्राधीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के भवन का उपयोग केवल पठन-पाठन के लिए किया जाए। शिक्षकों एवं (ii) छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करना। (iii) आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन, शौचालय, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प यास ्र करना। (iv) समय पर विद्यालय का संचालन सुनिश्चित करना। विद्यालय विकास की (v) योजना के निर्माण में विद्यालय शिक्षा समिति को सहयोग करना। विद्यालय में बच्चों के (vi) सीखने के स्तर में सतत सुधार हो, इसपर ध्यान देना। |
| 13. | धारा 9 (ड) | शैक्षणिक कलैण्डर का निश्चय करना। | स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर जिला द्वारा तैयार वार्षिक शैक्षिक कैलेन्डर को अनुमोदित करना। | ------ | ------ | ------ |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
———— अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 194-571+10-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in