िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Iाओं के पर(cid:15)Iा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।
---
भाग-1-ग—िशIा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Iाफल आOद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 8-12 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजट@ के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय@ के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इaयाOद। 13-13
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पूरक
पूरक-क 14-262 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15) और छु 7ट(cid:15) और छु 7ट(cid:15) और छु 7ट(cid:15) और अ:यअ:यअ:यअ:य वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
पर्यावरण एवं वन विभाग
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अधिसूचनाएं
8 जनवरी 2015
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-74/प0व0—श्री संतोष तिवारी, भा0व0से0 (1993), वन संरक्षक-सह- क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अंचल, बेतिया को स्थनांतरित करते हुए वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन, उत्तर बिहार के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-75/प0व0—श्री आर0 बीे0 सिंह, भा0व0से0 (1995), वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना को स्थनांतरित करते हुए वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अंचल, बेतिया के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। श्री सिंह वन संरक्षक, वन्य प्राणी अंचल, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, उप-सचिव।
——— नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग ——— अअिअिअिधिसूचनाधसूचनाधसूचनाधसूचनाएंएंएंएं 21 जुलाई 201421 जुलाई 201421 जुलाई 201421 जुलाई 2014
सं. 01/स्था/अभियंता-40/2014-2135213521352135—जिला शहरी विकास अभिकरण(डूडा) में पदस्थापित तथा पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त निम्नांकित कार्यपालक अभियंताओं को तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक स्तम्भ 4(चार) मेंस्तम्भ 4(चार) मेंस्तम्भ 4(चार) मेंस्तम्भ 4(चार) में अंकित कार्यालय में स्थानान्तरित/ पदस्थपित किया जाता हैः-
| क्र क्र....संसंसंसं.... क्र क्र | अभियंताओं का नाम | वर्त्तमान पदस्थापन | नव स्थानान्तरित / पदस्थापित कार्यालय |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री गिरिजा राम | डूडा, अरवल | डूडा, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार शिवहर |
| 2 | श्री नरेश कुमार | डूडा, कैमूर | डूडा, मुंगेर अतिरिक्त प्रभार लखीसराय |
| 3 | श्री नागेन्द्र भगत | डूडा, बक्सर | डूडा, भागलपुर |
| 4 | श्री उमाकांत रजक | डूडा, मुंगेर | डूडा, बांका अतिरिक्त प्रभार जमुई |
| 5 | श्री रामानन्द मण्डल | डूडा, रोहतास | डूडा-2, पटना |
| 6 | श्री अनिल कुमार गुप्ता | डूडा, वैशाली | डूडा, मोतिहारी |
| 7 | श्री काशीम अंसारी | डूडा, मोतिहारी | डूडा, वैशाली |
| 8 | श्री असलम महमुद | डूडा, गोपालगंज | डूडा, औरंगाबाद |
| 9 | श्री उपेन्द्र कुमार | डूडा, नवादा | डूडा, कटिहार अतिरिक्त प्रभार डूडा, किशनगंज |
| 10 | श्री आलम हुसैन | डूडा, औरंगाबाद | डूडा, सहरसा |
| 11 | श्री कमल किशोर प्रसाद | डूडा, कटिहार | डूडा, नवादा, अतिरिक्त प्रभार शेखपुरा |
| 12 | श्री अरविन्द कुमार | डूडा, मधुबनी | डूडा, दरभंगा |
| 13 | श्री योगेन्द्र राम | न0 निगम मु ुजफ्फरपुर | डूडा, जहानाबाद अतिरिक्त प्रभार डूडा, अरवल |
| 14 | श्री रविन्द्र कुमार | डूडा, सिवान | डूडा, गोपालगंज अतिरिक्त प्रभार सिवान |
| 15 | श्री विनोद कुमार | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | डूडा, गया |
| 16 | श्री इन्द्रदेव प्रसाद | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | डूडा, बेतिया |
| 17 | श्री नवीन कुमार सिंह | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | डूडा, रोहतास अतिरिक्त प्रभार कैमूर |
| 18 | श्री रामप्रवेश सिंह | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | डूडा, छपरा |
| 19 | श्री उत्तम कुमार | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | डूडा, मधुबनी |
| 20 | श्री निरज सक्सेना | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | बुडा, पटना |
| 21 | श्री अरुण कुमार मिश्रा | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | डूडा, मुजफ्फरपुर |
| 22 | श्री आनन्द भैरव प्रसाद | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | बुडको, पटना |
| 23 | श्री सूर्यमणी चन्द्र सिंह | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | बांकीपुर अंचल, पटना नगर निगम, पटना |
| 24 | श्री खगेश चन्द्र विश्वास | पदस्थापन की प्रतीक्षा में | कंकड़बाग अंचल, पटना नगर निगम पटना |
बिहार-राज्यपाल के आदेश सेे, डा0 अजय कुमार पाण्डेय, उप-सचिव ।
———
22222222 जजजजुलाई 2014ुलाई 2014ुलाई 2014ुलाई 2014
| क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | पदाधिकारी का नाम | पदनाम | पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाना है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री अशोक कुमार ंिसह | अंचलाधिकारी, मढ़ौरा | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मढौरा। |
| 2 | श्री अनूभूति श्रीवास्तव | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिहिया। अतिरिक्त प्रभार |
| 3 | श्री मनीष कुमार | श्रम अधीक्षक, बेगूसराय | नगर सचिव, नगर निगम, बेगूसराय |
| 4 | श्री श्यामानन्द शर्मा | अपर समार्हाा, विभागीय जांच, बेगूसराय | नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय |
| 5 | श्री संजय कुमार राय | वरीय उप समार्हाा, मुजफ्फरपुर | नगर सचिव, नगर निगम, मुजफ्फरपुर |
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21 जुलाई 201421 जुलाई 201421 जुलाई 201421 जुलाई 2014
सं0 1/स्था0 (राज0)-29/2014-193-न0वि0एवंआ0वि0—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 8498, दिनांक 23.06.2़014 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायकों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप स्तम्भ (3) में अंकित विभाग में योगदान करने हेतु आदेश निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है :-
| क्रम सं0 | नाम/पदनाम | नए पदस्थापित विभाग का नाम |
| 1 | 2 | 3 |
| (i) | श्री अनिल चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक, वरीयता क्रमांक-2881 | विा विभाग |
| (ii) | श्रीमती गीता सिंह, सहायक, वरीयता क्रमांक-2943 | जल संसाधन विभाग |
———
21 जुलाई 201421 जुलाई 201421 जुलाई 201421 जुलाई 2014
सं0 1/स्था0 (राज0)-27/2014-192/न0वि0एवंआ0वि0—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 8502, दिनांक 23.06.2़014 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित प्रशाखा पदाधिकारियों को अवर सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप स्तम्भ (3) में अंकित विभाग में योगदान करने हेतु आदेश निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है :-
| क्रम सं0 | नाम/पदनाम | नए पदस्थापित विभाग का नाम |
| 1 | 2 | 3 |
| (i) | श्री कामेश्वर नाथ सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, वरीयता क्रमांक-202 | जल संसाधन विभाग |
| (ii) | श्री मोहन रजक, प्रशाखा पदाधिकारी, वरीयता क्रमांक-268 (अ0 जा0) | विा विभाग |
बिहार-राज्यपाल के आदेश सेे, डा0 अजय कुमार पाण्डेय, उप-सचिव ।4 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015
4 दिसम्बर 20144 दिसम्बर 20144 दिसम्बर 20144 दिसम्बर 2014
सं0 1/स्था0 (अभि0)-40/2014-3815381538153815/न0वि0एवंआ0वि0—श्री अवधेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई, पथ निर्माण विभाग अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), जमुई के अतिरिक्त प्रभार प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजनविजय रंजनविजय रंजनविजय रंजन, उप-सचिव।
———
22 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 2014
सं0 1/स्था0 (अभि0)-40/2014-4127412741274127/न0वि0एवंआ0वि0—श्री कमल किशोर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नवादा अतिरिक्त प्रभार जिला शहरी विकास अभिकरण, शेखपुरा अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा के अवकाश अवधि तक जिला शहरी विकास अभिकरण, नालंदा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजनविजय रंजनविजय रंजनविजय रंजन, उप-सचिव।
———
22 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 2014
सं0 1/स्था0 (स0अभि0)-06/2014-4126412641264126/न0वि0एवंआ0वि0—श्री गिरिजानन्द सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बांका अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शहरी विकास अभिकरण, बांका के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजनविजय रंजनविजय रंजनविजय रंजन, उप-सचिव।
———
22 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 2014
सं0 4 (न0) स्था0/न0नि0-73/2008-4146414641464146/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारी को संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा से अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है :-
| क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | पदाधिकारी का नाम | पदनाम | पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाना है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1.... 1 1 | श्री विनोद कुमार पाण्डेय | अंचल अधिकारी, सिलाव | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजनविजय रंजनविजय रंजनविजय रंजन, उप-सचिव।
———
22 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 201422 दिसम्बर 2014
सं0 1/स्था0 (कार्य0पदा0)-03/2013-4147414741474147/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारी को संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा से अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है :-
| क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | पदाधिकारी का नाम | पदनाम | पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत स पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत पद का नाम जि स पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाना है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1.... 1 1 | श्री मंजीत कुमार | भूमि सुधार उप समार्हाा, डिहरी | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डिहरी |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजनविजय रंजनविजय रंजनविजय रंजन, उप-सचिव।
———
6 जनवरी 20156 जनवरी 20156 जनवरी 20156 जनवरी 2015
| क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | पदाधिकारी का नाम | पदनाम | पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाना है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री वीरेन्द्र कुमार | अंचलाधिकारी, विक्रमगंज | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, विक्रमगंज। |
| 2. | श्री रवि कुमार | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनपुर | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दिघवारा। |
| 3. | श्री क ुमार अनिल सिन्हा | वरीय उपसमार्हाा, बेगूसराय | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, तेघड़ा। |
| 4. | श्री प्रभात रंजन | प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवीनगर | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर। |
| 5. | श्री विरेन्द्र कुमार | भूमि सुधार उपसमार्हाा, सिकहरना, पूर्वी चम्पारण | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, ढ़ाका। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजनविजय रंजनविजय रंजनविजय रंजन, उप-सचिव।
———
2 दिसम्बर 20142 दिसम्बर 20142 दिसम्बर 20142 दिसम्बर 2014
सं0 1 स्था0 (का0पदा0)-03/2013-3755375537553755/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारी को संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा से अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है :-
| क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | पदाधिकारी का नाम | पदनाम | पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत े तु प्राधिकृत पद का नाम जिस पर कार्य करने ह े तु प्राधिकृत े किया जाना है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1.... 1 1 | श्री पंकज कुमार दीक्षित | ग्रामीण विकास पदाधिकारी, केसरिया | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, केसरिया |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजनविजय रंजनविजय रंजनविजय रंजन, उप-सचिव।
———
9 जनवरी 20159 जनवरी 20159 जनवरी 20159 जनवरी 2015
सं0 01/स्था0 (राज0)-32/2014-118118118118/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारी को संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा से अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है :-
| क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | पदाधिकारी का नाम | पदनाम | पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाना है। |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | श्री श्रीश चौहान | अंचलाधिकारी, बिक्रम | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नौबतपुर। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजनविजय रंजनविजय रंजनविजय रंजन, उप-सचिव।
———
8 अगस्त 20148 अगस्त 20148 अगस्त 20148 अगस्त 2014
सं॰ 1 स्था0 (राज0)-32/2014-224224224224/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नगर निकायों में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है :-
| 1 | श्री रोहित कुमार | भुमि सुधार उप समार्हाा, जयनगर | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर (मधुबनी) |
| 2 | श्री अनिल कुमार | वरीय उप समार्हाा, मोतिहारी | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश सेे, डा0 अजय कुमार पाण्डेय, उप-सचिव ।6 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 सं॰ 8/आ0 (राज0 उ0)-2-13/2013-5269
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ——— संकल्प 24 दिसम्बर 2014 विभागीय संकल्प सं0-3691 दिनांक-02.09.2014 द्वारा श्री विनोद कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवादा, सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी, श्री दीपक कुमार सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग-सह अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री जगदीश गहलौत, अवर सचिव के स्थान पर श्री विकास कुमार सिन्हा, विशेष अधीक्षक उत्पाद, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को नियुक्त किया जाता है। 2. संकल्प की अन्य शर्त्तें यथावत रहेगी।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री विनोद कुमार झा को भी उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अभय राज, विषेष सचिव।
——— वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचना 12 दिसम्बर 2014 सं॰ 6/नि॰प्रति॰नि॰-1-001/2009-5732—वाणिज्य-कर विभाग के पत्रांक 885/दिनांक 13/02/2014, 2542 दिनांक 29.05.2014 द्वारा परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का प्रषिक्षण कार्यक्रम निर्गत किया गया था। अब 53वीं से 55वीं बैच, तृतीय सीमित सेवा एवं 48वीं से 52वीं बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को जांच चौकी एवं धावा दल के व्यवहारिक प्रषिक्षण एवं वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्र0) के प्रषिक्षण अवधि में वाणिज्य-कर पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ प्रदान की जाती है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।
——— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ——— अधिसूचना 7 जनवरी 2015 सं॰ 3/स्था0रा0भू0वि0-02/2014-05(3)/रा0—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-17619, दिनांक 22.12.2014 के द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह, (1314/11, गृह ज़िला-वैशाली) ज़िला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, भोजपुर (शिक्षा विभाग से सेवा वापस) की सेवा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर सदर, बक्सर के पद पर पदस्थापन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। 2. श्री राजेश कुमार सिंह, (1314/11, गृह ज़िला-वैशाली) ज़िला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, भोजपुर (शिक्षा विभाग से सेवा वापस) को अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर सदर, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 3. यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा। 4. समाहर्त्ता, भोजपुर से अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-17619, दिनांक 22.12.2014 के आलोक में श्री राजेश कुमार सिंह, (1314/11, गृह ज़िला-वैशाली) ज़िला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, भोजपुर (शिक्षा विभाग से सेवा वापस) को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर सदर, बक्सर के पद पर योगदान करने हेतु अविलम्ब विरमित करने की कृपा करेंगे। 5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-17619, दिनांक 22.12.2014 में अंकित किया गया है कि श्री राजेश कुमार सिंह, (1314/11, गृह ज़िला-वैशाली) ज़िला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, भोजपुर (शिक्षा विभाग से सेवा वापस) को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर सदर, बक्सर के पद पर स्थानांतरण/पदस्थापन में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की सहमति प्राप्त है। 6. पूर्व की एतद् सम्बन्धी सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार झा, अपर सचिव।7 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 गन्ना उद्योग विभाग ——— अधिसूचना 2 जनवरी 2015 सं॰ 1/स्था॰राज॰-105/2014-06—श्री मुकेष कुमार वर्मा, सहायक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को कार्यहित में वर्त्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री मोहन राम, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को कार्य हित में वर्त्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए सहायक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग (मु॰), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
3. यह आदेष तुरन्त प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अनिल कुमार झा, अवर सचिव।
______ अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 44ÑÑÑÑ571+10----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।।
Website: http://egazette.bih.nic.in
8 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयपाल और कायाKQयI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमI@ (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।अिधसूचनाएं और िनयम आOद।
——————— नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 5 जनवरी 20155 जनवरी 20155 जनवरी 20155 जनवरी 2015
सं0 1/स्था0-न0 प्रबंधक-05/13-24/न0वि0एवंआ0वि0—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगर प्रबंधक के पद पर भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा र्शाों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। -संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। -संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। -संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। - (i) यह नियमावली बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृा होगी। परिभाषाएँ। - इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय अथवा सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,हीं हो,हीं हो,हीं हो, 2222.... परिभाषाएँ। - इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय अथवा सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएँ। - इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय अथवा सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएँ। - इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय अथवा सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न (i) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार; (ii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग (iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग; (iv) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग; (v) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग; (vi) ''नगर पालिका'' से अभिप्रेत है नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत; (vii) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार नगर प्रबंधक सेवा संवर्ग (viii) ''संवर्ग का सदस्य'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग सेवा में नियुक्त व्यक्ति
(ix) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली में उनके प्रति समानुदेशित किये गये हों;
(x) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007
3333.... संवर्ग का स्वरूप।संवर्ग का स्वरूप।संवर्ग का स्वरूप।संवर्ग का स्वरूप।---- (1) नगर प्रबंधकों का संवर्ग राज्यस्तरीय होगा और उनके सदस्यों को बिहार राज्य के किसी भी नगर निकायों में पदस्थापित किया जा सकेगा। शहरी स्थानीय निकाय यथा नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अनुसार नगर प्रबंधक के पद रहेंगे जिसका, समय समय पर, विभाग द्वारा समीक्षा कर संख्या बल विनिश्चित किया जायेगा।
(2) उक्त पदों के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान या ग्रेड पे अनुमान्य होगा। 4444.... प्राधिकृत बल।प्राधिकृत बल।प्राधिकृत बल।प्राधिकृत बल।---- संवर्ग का प्राधिकृत बल वही होगा जो विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। भर्ती की पद्धति, नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया। - (1) इस संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति, आयोग 5555.... भर्ती की पद्धति, नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया। - भर्ती की पद्धति, नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया। - भर्ती की पद्धति, नियुक्ति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया। -
की अनुशंसा पर सीधी भर्ती (लिखित परीक्षा) द्वारा की जायेगी। सीधी भर्ती के लिए कुल 100 अंक अवधारित किए जाएंगे। कुल 100 अंकों में से 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए अवधारित किये जायेंगे। नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए प्रति वर्ष 10 अंक एवं अधिकतम 30 अंक दिये जा सकेंगे। लिखित परीक्षा हेतु विषय आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से विनिश्चित किये जाएंगे।
(2) इस नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहाँ संवर्ग में कोई पद सीधी भर्ती के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण रिक्त है, या जहाँ संवर्ग में कोई पद किसी के अवकाश के कारण या अस्थायी रुप से रिक्त हो, वह पद के लिए अपेक्षित योग्यताधारी व्यक्ति से प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा कार्यहित में भरा जा सकेगा।
6666.... आरक्षण।आरक्षण।आरक्षण।आरक्षण।---- इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।9 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 7777.... नियुक्ति हेतु उम्र सीमा।-नियुक्ति हेतु उम्र सीमा।-नियुक्ति हेतु उम्र सीमा।-नियुक्ति हेतु उम्र सीमा।- (1) सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र-सीमा वही होगी, जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 8025 दिनांक 21.05.13 के आलोक मेंं संविदा पर पूर्व से नियोजित कर्मचारियों के लिए आयु सीमा को नियमानुसार शिथिल किया जा सकेगा। (2) शैक्षणिक अर्हता।(2) शैक्षणिक अर्हता।(2) शैक्षणिक अर्हता।(2) शैक्षणिक अर्हता।---- मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/लोक प्रशासन में स्नातकोार/PGDM अथवा नगर प्रबंधन/निवेशन एव विकास में स्नातकोार।
8888.... परिवीक्षा-अवधि।परिवीक्षा-अवधि।परिवीक्षा-अवधि।परिवीक्षा-अवधि।---- (1) सीधी र्भाी से नियुक्त नगर प्रबंधकों के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। इस अवधि में पदाधिकारी को विभाग द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होना होगा एवं विभाग द्वारा विनिश्चित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम/पाठ्यक्रम विभाग द्वारा विनिश्चित किया जा सकेगा।
(2) विभाग नगर प्रबंधकों की परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष से अनधिक अवधि तक के लिए बढ़ा सकेगी- (क) यदि वह विहित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, अथवा (ख) यदि वह नियुक्ति प्राधिकार की संतुष्टि तक प्रशिक्षण पूर्ण करने में असफल रहा हो, विस्तारित अवधि में भी परीक्ष्यमान अवधि की सेवा संतोषजनक नहीं होने पर परीक्ष्यमान नगर प्रबंधकों को पदमुक्त किया जा सकेगा।
9999.... प्रशिक्षण।प्रशिक्षण।प्रशिक्षण।प्रशिक्षण।---- इस संवर्ग के कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके लिए पाठ्यक्रम अवधि एवं प्रकृति का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा।
10101010.... सम्पुष्टि।सम्पुष्टि।सम्पुष्टि।सम्पुष्टि।---- परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति पर और विहित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नगर प्रबंधकों की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।
11111111.... अवशिष्ट मामले।अवशिष्ट मामले।अवशिष्ट मामले।अवशिष्ट मामले।---- इस नियमावली या इसके अधीन बनाई गयी किन्हीं विनियमावलियों में विशिष्टत अनाच्छादित मामलों के संबंध में संवर्ग के सदस्यों पर राज्य सरकार के समुचित स्तर के कर्मचारियों के संबंध में लागू नियम, विनियमन तथा आदेश लागू होगे।
12121212.... निर्वचन।निर्वचन।निर्वचन।निर्वचन।---- इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न्ा होने पर इस विषय में आवश्यकतानुसार विधि विभाग से परामर्श के पश्चात्, नगर विकास एवं आवास विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा। 13131313.... कठिनाईयों का निराकरण कठिनाईयों का निराकरण कठिनाईयों का निराकरण कठिनाईयों का निराकरण ।।।।---- इस नियमावली के कार्यान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा इसके कार्यान्वयन से किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो राज्य सरकार, उस कठिनाइ अथवा अन्याय को, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, दूर कर सकेगी। 14141414.... विनियम बनाने की शक्ति।विनियम बनाने की शक्ति।विनियम बनाने की शक्ति।विनियम बनाने की शक्ति।---- इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।
नगरपालिका निधि से राज्य सरकार को भुगतेय लागत एवं व्यय। - इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन 15151515.... नगरपालिका निधि से राज्य सरकार को भुगतेय लागत एवं व्यय। - नगरपालिका निधि से राज्य सरकार को भुगतेय लागत एवं व्यय। - नगरपालिका निधि से राज्य सरकार को भुगतेय लागत एवं व्यय। - नगरपालिका सेवा में नियुक्त नगर प्रबंधकों के पद के संबंध में नगर निकायों द्वारा उपगत लागत एवं व्यय, यदि कोई हो, प्रतिवर्ष नगर निकायों को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा0 बी0 राजेन्दर, सचिव।
——— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 20 नवम्बर 201420 नवम्बर 201420 नवम्बर 201420 नवम्बर 2014 सं॰ 12/चक0मु0-5-05/03/1059 चक0—विभागीय अधिसूचना संख्या 785/चक0 दिनांक 22.08.2014 द्वारा सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर के रूप में नियमित पदस्थापन नहीं होने की अवधि तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, भागलपुर को सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर के रूप में कार्यों के निर्वहन हेतु प्रदत्त शक्ति के स्थान पर संशोधित रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, भागलपुर सदर (भागलपुर) पढ़ा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार झा, अपर सचिव।
———
सामान्य प्रषासन विभाग
———
आदेष
12 जनवरी 2015
सं॰ 3/एम0-32/2013सा0प्र0-518—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सेवायेें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03.2010 निर्गत है। संकल्प की कंडिका-4, समय-समय पर यथा विस्तारित, में वैसे पदों को रखा गया है10 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 जिनपर सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत, नियोजित किया जा सकता है।
2. संकल्प की कंडिका-6 के प्रावधान के तहत कुछ अन्य पदाें को, विभागीय आदेष संख्या 11338 दिनांक 09.07. 2013; आदेष संख्या 12951 दिनांक 06.08.2013; आदेष संख्या 16599 दिनांक 21.10.2013; आदेष संख्या 19813 दिनांक 31. 12.2013, आदेष संख्या 6567 दिनांक 20.05.2014, आदेष संख्या 9961 दिनांक 21.07.2014 एवं आदेष संख्या 13194 दिनांक 22.09.2014 के द्वारा, संकल्प की कंडिका-4 में सम्मिलित किया जा चुका है।
3. उक्त के उपरांत कुछ अन्य विभागों से प्राप्त अनुरोध पर सम्य्क विचारोपरांत निम्न पदों को संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संकल्प की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है-
| क्रमांक | विभाग का नाम | संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित पद। |
| 1. | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सिविल विमानन निदेषालय, बिहार, पटना। | उड्डयन लिपिक का पद। |
| 2. | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना। | स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के दूरभाष परिचर का पद। |
| 3. | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना। | अधीक्षक, राजकीय अतिथिषाला का पद। |
| 4. | श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना | संयुक्त श्रमायुक्त; उप-श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त का पद। |
| 5. | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, के प्रषासनिक नियंत्रणाधीन कृषि गणना प्रक्षेत्र के केन्द्रीय योजना स्कीम के अंतर्गत सृजित पदों यथा संयुक्त निदेषक; उप निदेषक; सहायक निदेषक; सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सांख्यिकी सहायक का पद। |
4. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-5 एवं उसमें निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में प्रषासी विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
आदेश से,
अनिल कुमार, अपर सचिव।
———
सं0 06/N-01-28/14-703(6)
स्वास्थ्य विभाग
———
संकल्प
24 दिसम्बर 2014
विषय :- बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परिचारिका श्रेणी 'ए' के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित उम्र सीमा में छूट देेने के संबंध में।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत परिचारिका श्रेणी 'ए' के पद पर नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0-2530 दिनांक 29.06.2010 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार निर्धारित है :-
(क) अनारक्षित वर्ग - 37 वर्ष (ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 40 वर्ष (ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) - 40 वर्ष (घ) अनुसूचित जाति/जनजाति - 42 वर्ष (पुरूष एवं महिला)
2. राज्य में परिचारिका श्रेणी 'ए' के कुल 7714 पद स्वीकृत है, जिनके विरूद्ध कुल कार्यरत बल 956 है। परिचारिका श्रेणी 'ए' के 6758 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 15 वर्षों बाद (वर्ष 1999 के बाद) अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी। परन्तु स्वीकृत पद के विरूद्ध बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3817 पदों पर ही अनुशंसा की गई। शेष अभी भी रिक्त है। अतएव उक्त शेष रिक्ति के संबंध में विभागीय पत्रांक 600 (6) दिनांक 21.11.2014 के द्वारा 2941 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। इसके अतिरिक्त कुछ नवसृजित पदों की भी रिक्ति भेजने की कार्रवाई विभाग स्तर पर चल रही है।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23.01.2006 के आलोक में दिनांक 01.08.1999 के आधार पर उम्र सीमा में छूट देने के बावजूद भी पूरी रिक्तियाँ नहीं भरी नहीं जा सकी है, बल्कि अधियाचित रिक्तियाँ 6758 के विरूद्ध 3817 की ही अनुशंसा हुई एवं 2941 रिक्तियाँ शेष है। इन रिक्तियों को भरा जाना तभी संभव हो सकता है जब पुनः उम्र सीमा में छूट दी जाए।11 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 4. सम्यक् विचारोपारांत राज्य सरकार द्वारा राज्य में परिचारिका श्रेणी 'ए' की कमी एवं रिक्तियों को देखते हुए तथा स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यहित तथा कार्यहित में परिचारिका श्रेणी 'ए' संवर्ग में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु दिनांक 01.08.2014 को कट ऑफ डेट मानते हुए विभिन्न कोटियों के लिए निर्धारित आयु सीमा में एक बार उठाये गये कदम (One time measure) के तहत 15 वर्षों की छूट देने का निर्णय लिया गया है तदनुसार परिचारिका श्रेणी 'ए' के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा इस संव्यवहार के लिए निम्न प्रकार होगी :- (क) अनारक्षित वर्ग - 37 15 = 52 वर्ष (ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 40 15 = 55 वर्ष (ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) - 40 15 = 55 वर्ष (घ) अनुसूचित जाति/जनजाति - 42 15 = 57 वर्ष
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शेखर चन्द्र वर्मा, संयुक्त सचिव।
——— सं॰ 02-08/2014-2695 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ——— संकल्प 31 दिसम्बर 2014
विषयः- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के विभागीय परीक्षा के संबंध में ।
माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.2014 को सम्पन्न केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद की बैठक एवं दिनांक 01.12.2014 को संचिका में माननीय सदस्य राजस्व पर्षद के अनुमोदन के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यरत जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की जाती है । जिलों में सृजित राज्य संवर्ग के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा हेतु निम्न प्रकार से परीक्षा का पाठयक्रम निर्धारित किया गया हैः-
| क्र0 सं0 | विषय/पत्र | पूर्णांक | उतीर्णांक | परीक्षा अवधि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | हिन्दी (लिखित एवं मौखिक) | 200 (15050) | 120 | 3 घंटे |
| 2 | लेखा(पुस्तक रहित) | 100 | 50 | घंटे घंटे |
| 3 | लेखा(पुस्तक सहित) | 100 | 60 | घंटे घंटे |
| 4 | अल्पसंख्यक विकास | 100 | 60 | घंटे घंटे |
क्रम सं0 1 से 3 तक के विषय/पत्रों के पाठ्यक्रम वही रहेेंगे जो बिहार प्रशासनिक सेवा हेतु विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित है । क्रम सं0- 04 (अल्पसंख्यक विकासअल्पसंख्यक विकासअल्पसंख्यक विकासअल्पसंख्यक विकास) से संबंधित विषय निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते हैंः-
(1) केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ :-
(i) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना (ii) प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना (iii) मेधा सह आय छात्रवृति योजना (iv) एम0एस0डी0पी0
(2) राज्य प्रायोजित योजना :-
(i) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (ii) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना (iii) मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना (iv) मुस्लिम महिला परित्यक्ता योजना (v) मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना12 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 (vi) वक्फ एक्ट (vii) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर ली जाने वाली अन्य योजनाएँ ।
अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उतीर्णांक में नियमानुसार 10% की छूट दी जा सकेगी । जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि के बाद अगली वेतन वृद्धि विहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण होने के बाद अनुमान्य होगी । इस संवर्ग में नियुक्त पदाधिकारी को परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा, यदि उसने विहित मापदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता प्राप्त की हो और राज्य सरकार उसे सम्पुष्टि के योग्य समझें। सम्पुष्टि के पूर्व सभी पदाधिकारियों को राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं0 3/वि0 1-20/98 का0- 11971, दिनांक 03.11.1998 के आलोक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक है । बिना विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों के सम्पुष्टि एवं अगले पदों पर प्रोन्नति हेतु विचार नहीं किया जायेगा । परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा समय-समय पर किया जायेगा ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, प्रधान सचिव
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जल संसाधन विभाग
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आवश्यक सूचना
7 जनवरी 2015
सं॰ सिं0 को0-01/2001-पार्ट-।।-07—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया के परिक्षेत्राधीन ई0आर0एम0 योजना के तहत किये जा रहे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रब्बी सिंचाई 2014-15 के दौरान मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग पूर्णिया के परिक्षेत्राधीन नहरों में जलश्राव बन्द रहेगा ।
अतः पूर्वी कोशी नहर प्रणालीें के उक्त क्षेत्र में पड़नेवाले कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि रब्बी सिंचाई 2014-15 हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेगें । उपरोक्त कार्य में आप सबों का सहयोग प्रार्थित है ।
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बिपिन बिहारी मिश्र, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
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Website: http://egazette.bih.nic.in
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सूचना
सं॰ 57—मैं निभा कुमारी शरण, पत्नी श्री अमरेश कुमार, निवासी रसुलपुर जिलानी मझौलिया रोड, मुजफ्फरपुर शपथ पत्र संख्या 19957 दिनांक 09.10.2014 द्वारा सूचित करती हूँ मेरा पुत्र नमन अब नमन वर्मा के नाम से जाना जाएगा।
निभा कुमारी शरण। No. 57—I, Niva Kumari Sharan, aged about 51 Years, wife of Amresh Kumar, R/o-Vill- Rasulpur Zilani, Majhauliya Road, P.S.-Kazi Mohammadpur, Distt.-Muzaffarpur (Bihar). that Naman is my son. That now with immediate effect by above named son is known Naman Verma affidavit No. 16300 Date 09-08-2014.
NIVA KUMARI SHARAN.
———
No. 100—I, Baby Tabassum, D/o Md. Waheed, R/o- Millat Colony, Machhua Toli Alamgang, PO.-Gulzarbagh, PS.- Alamgang, Patna declare vide affidavit No. 55 dated 02-12-2014 that now on wards I shall be known as Zoya Tabassum for all purposes.
BABY TABASSUM.
——— अधीIकअधीIकअधीIकअधीIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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Website: http://egazette.bih.nic.in
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——— आदेश
31 दिसम्बर 2014
la0 e@LFkk0jk0i0 ¼v0½&09@2005&1950—दिनांक 14.07.2005 को स्टार-न्यूज टी0वी0 चैनल के 'सनसनी' कार्यक्रम में एक वीडियो क्लिपिंग प्रसारित किया गया, जिसमें श्री नंदे लाल महथा, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गया को जलकरों की बंदोबस्ती करने हेतु रिश्वत के रूप में नोटों की एक गड्डी (रूपया) लेते हुए तथा अपनी पैंट की जेब में रखते हुए तत्पश्चात् किसी संचिका पर हस्ताक्षर करते हुए दिखलाया गया था।
2. उक्त मामले की जाँच श्री निशात अहमद, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक (मु0), बिहार, पटना के द्वारा करायी गयी। श्री अहमद के पत्राांक-3091 दिनांक 27.08.2005 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया ।
3. उक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या-1943 दिनांक 03.11.2005 के द्वारा श्री महथा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया तथा श्री मनोज कुमार, उप मत्स्य निदेशक, सां0 एवं विपणन, मत्स्य निदेशालय, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा विभागीय पत्राांक-2215 दिनांक 17.12.2005 के द्वारा श्री महथा के विरूद्ध प्रपत्रा 'क' गठित किया गया। मामले में संचालन पदाधिकारी के पत्रा दिनांक 04.11.2006 में इस तथ्य को विचारणीय बतलाया गया कि 'सरकारी कार्यालय में राशि श्री महथा के द्वारा क्यों प्राप्त की गयी तथा प्राप्त राशि को अपने पैन्ट की जेब में क्यों रखा गया' एवं इस बिन्दु पर श्री महथा का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया परन्तु अंतिम रूप से निष्कर्ष देने में कठिनाई व्यक्त की गई। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत मामले की जाँच अन्य जाँच पदाधिकारी से कराने का निर्णय लिया गया। उक्त क्रम में कई जाँच पदाधिकारी बदले गए एवं इसी क्रम में श्री विनोद झा, तत्कालीन उप-सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा उनके द्वारा समर्पित अंतरिम जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय पत्राांक-1835 दिनांक 11.11.2009 के द्वारा श्री महथा को निलंबन से मुक्त किया गया ।
4. श्री झा के स्थानान्तरण के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री देवेन्द्र प्रसाद, विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं उनके द्वारा दिनांक 31.01.2012 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें साक्ष्यों के अभाव में आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।15 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 5. उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी और पाया गया कि जिला पदाधिकारी, गया के द्वारा दिनांक 22.07. 2005 को उक्त घटना से संबंधित सी0डी0, श्री निशात अहमद, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक (मु0), बिहार, पटना तथा श्री मनोज कुमार, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक, सां0 एवं वि0 को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया गया था, जिसे कंम्प्यूटर स्क्रीन पर देखने के पश्चात् श्री निशात अहमद, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक (मु0), एवं श्री मनोज कुमार, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक, सां0 एवं वि0 के द्वारा आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया था।
6. उक्त आलोक में विभाग का यह भी मानना था कि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा सी0डी0, ब्लैंक पाए जाने की स्थिति में मत्स्य निदेशालय के कंम्प्यूटर में लोड सामग्री के आधार पर आरोपों के संबंध में निर्णय लिया जा सकता था। उक्त आलोक में ही विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्राांक-255 नि0गो0 दिनांक 22.04.2014 के द्वारा श्री महथा से द्वितीय लिखित अभिकथन की मांग की गयी।
7. उक्त आलोक में श्री महथा द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन पत्राांक-150, दिनांक 28.04.2014 की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा पाया गया कि श्री महथा द्वारा कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतएव श्री महथा द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन को स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।
8. उल्लेखनीय है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में सरकारी राशि को किसी पदाधिकारी के द्वारा स्वयं प्राप्त नहीं किया जाता है बल्कि यह दायित्व संबंधित कार्यालय के रोकड़पाल/लिपिक का होता है, जो राशि प्राप्त करते हैं तथा रोकड़पंजी में भी दर्ज करते हैं, किंतु इस मामले में श्री महथा द्वारा स्वयं राशि प्राप्त की गयी एवं प्राप्त राशि अपनी पैन्ट की जेब में रखी गयी, जो आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित करता है।यह भी उल्लेखनीय है कि श्री निशात अहमद, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक (मु0), बिहार, पटना के द्वारा उक्त घटना से संबंधित सी0डी0 को कम्प्यूटर स्क्रीन पर देखकर ही आरोपों की सत्यता को पत्राांक-3091 दिनांक 27.08.2005 के द्वारा प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया था। अतएव श्री महथा द्वारा जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु रिश्वत लिया जाना प्रमाणित होता है।
9. उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि श्री नंदे लाल महथा, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गया संप्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जमुई के द्वारा जलकरों की बंदोबस्ती हेतु रिश्वत ली गयी थी, जो गंभीर भ्रष्टाचार युक्त कृत्य है।
10. उक्त परिप्रेक्ष्य मेें सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 (xi) के अंतर्गत श्री नंदे लाल महथा को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
11. उक्त निर्णय के आलोक में श्री नंदे लाल महथा, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गया सम्प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जमुई (मूल पद-मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, समूह-'ग' वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे-4200, जन्म तिथि 08.01.1956, नियुक्ति तिथि 08.01.1981 वरीयता क्रमांक-01) को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
12. उक्त प्रस्ताव में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से श्री महथा का इस विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।
आदेश से,
निशात अहमद, निदेशक, मत्स्य ।16 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ——— अधिसूचनाएं 20 नवम्बर 2014
सं॰ 9/आरोप (राज0) (उ0)-2-35/2012-5040—श्री गणेष प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद रीगा आसवनगृह, सीतामढ़ी के विरूद्ध मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में 30.09.2012 की रात्रि में घटित जहरीली शराब कांडो के समय अनुपस्थित रहने, सूचना के बाद ससमय मुख्यालय नही लौटने, वेयर हाउस का नवीकरण समय पर नहीं करने के फलस्वरूप अवैध शराब के निर्माण की रोकथाम तथा इस दिषा में उचित कार्रवाई नहीं करने, निर्धारित मासिक प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाव कर राजस्व क्षति पहुॅचाने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-6263 दिनांक 06.12.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
2. संचालन पदाधिकारी उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर ने पत्रांक-111 दिनांक 16.05. 2013 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग मेंं समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में अधिरोपित आरोपो को प्रमाणित नहीं बताया गया।
3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-1904 दिनांक 01.08.2013 द्वारा श्री प्रसाद से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 18 (3) के तहत द्धितीय बचाव बयान की मांग की गई।
4. श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 12.08.2013 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा अपने बचाव बयान में प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 26.09.2012 से ही चिकित्सीय आधार पर समाहर्त्ता से अवकाष स्वीकृत कराकर प्रस्थान किए थे। श्री प्रसाद ने विभागीय जॉच पदाधिकारी के आरोप-2 के असहमति के बिन्दु पर प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 30.09.2012 को बी0एस0बी0सी0एल0, गोदाम, मुजफ्फरपुर में मात्र 2494 देषी शराब के सैषे शेष थे।
5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को ठोस साक्ष्यों के अभाव में संतोषप्रद नहीं मानते हुए उसे अस्वीकार करते हुए वृहद दण्ड के रूप में चार वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 14 (Vi) के तहत् अवरूद्ध करने हेतु निर्णय लिया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक-2646 दिनांक 23.06.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्ष की मांग की गयी।
6. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने पत्रांक-1393 दिनांक 12.09.2014 द्वारा विभाग को आयोग का परामर्ष भेजा गया, आयोग के द्वारा बिना किसी विवेचन के यह निष्कर्षित कर दिया गया है कि प्रस्तावित दण्ड अनुपातिक नहीं है। तर्कसंगत कारणों के अभाव में समीक्षोपरांत आयोग का निष्कर्ष स्वीकार योग्य प्रतीत नही हो सका। अतः आयोग के परामर्ष को अमान्य करते हुए विभाग द्वारा विचारित दण्ड पर सरकार का पुर्न अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रस्तावित दण्ड सम्पुष्ट किया गया है।
7. अतएव उक्त के आलोक में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर पूर्ण विचारोपरांत सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम-14 (Vi) के तहत् श्री गणेष प्रसाद तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, रीगा आसवनगृह, सीतामढ़ी की चार वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।
8. श्री प्रसाद को चार वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृत प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
अभय राज, विषेष सचिव।
———
17 सितम्बर 2014
सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-08/2014-4031—श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) के शयन कक्ष के आलमीरा के उपर से रू0 10000/-(दस हजार) निगरानी धावा दल द्वारा बरामद करने के कारण इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-67/07 दिनांक 26.06.2007 दर्ज किया गया था। इस आधार पर अधिसूचना संख्या-1646 दिनांक 11.06.2007 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया था परंतु इनके विरूद्ध कोई अभियोजन हेतु साक्ष्य नही मिलने के कारण, अभियोजन नहीं चलाया गया तथा इन्हें अधिसूचना संख्या-3089 दिनांक 14.11.2007 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन अवधि को कर्त्तव्य पर मानते हुए विनियमित करने का आदेष निर्गत किया गया था। अतएव इसकी पूर्ण समीक्षोपरांत पुनः निलंबित करने का कोई औचित्य नही है।17 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 2. अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ) जिनके अधिसूचना संख्या-1076 दिनांक 09.03.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत पुनः निलंबित किया गया था, को वापस लिया जाता है।
3. निलंबन अवधि को कर्त्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। 4. विभागीय संकल्प संख्या-1275 दिनांक 25.03.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही यथावत् रहेगी। 5. श्री गुप्ता अविलम्ब मुख्यालय में योगदान करेगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, देवकी नंदन दास, अवर सचिव।
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17 सितम्बर 2014
सं॰ 8/आ0(राज0 नि0)-1-29/2014-4039—श्री अजय कृष्ण मिश्र, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गया जिन्हें अधिसूचना संख्या-3808 दिनांक 05.09.2014 द्वारा निलंबित किया गया है, का मुख्यालय, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, देवकी नंदन दास, अवर सचिव।
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3 सितम्बर 2014
सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-33/2014-3718—निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2198 दिनांक 28.08.2014 के प्रतिवेदन के आलोक में श्री राम प्रवेष चौहान, अवर निबंधक, हिलसा (नालंदा) जिन्हेें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक 26.08.2014 को परिवादी श्री योगेन्द्र यादव से रू0 8000/- (आठ हजार) रूपये रिष्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) (A) में निहित प्रावधान के अंतर्गत दिनांक 26.08.2014 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय रंजन, उप-सचिव।
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15 सितम्बर 2014
सं॰ 9/आरोप (राज0) (नि0)-1-14/2012-3984—विभागीय संकल्प संख्या-2778 दिनांक 19.09.2014 द्वारा श्री अषोक कुमार मौर्य, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, सहरसा सम्प्रत्ति निलंबित मुख्यालय-सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पूर्णियॉ प्रमण्डल, पूर्णियॉ के विरूद्ध सहरसा के कार्यकाल में दस्तावेज संख्या-1726/08, 5065/08, 5604/08, 10929/07 एवं 5434/06 के निबंधन में सरकारी राजस्व की क्षति आदि आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. गै0स0प्रे0 संख्या-77 दिनांक 31.01.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी श्री वरूणानंदन सिंह, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी, जिसमें आरोप संख्या-01, 03 एवं 04 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02, 05 एवं 06 को प्रमाणित नही होता है, प्रतिवेदित की गई है।
3. विभागीय पत्रांक-1873 दिनांक 06.05.2014 द्वारा श्री मौर्य से द्धितीय बचाव बयान की मांग की गई। 4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्री मौर्य से प्राप्त द्धितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत श्री अषोक कुमार मौर्य, के सहरसा पदस्थापन काल में गठित आरोप पत्र पर पूर्व में दो वेतनवृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किया गया है। One Charge of memo पर दूसरी बार दण्ड अधिरोपित करना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध प्रतीत होता है।
उक्त के आलोक में इस विभागीय कार्यवाही को निरस्त किया जाता है। 5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, देवकी नंदन दास, अवर सचिव।
———
5 सितम्बर 2014
सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-34/2014-3808—विषेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक-1192 दिनांक 02.09.2014 के द्वारा श्री अजय कृष्ण मिश्र, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमण्डल, गया के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के मामल में दायर प्राथमिकी संख्या-3/14 दिनांक 27.08.2014 भ्र0नि0अधि0 1988 की धारा-13 (2) सह पठित (13) (ई0) के तहत दर्ज करते हुए सूचित किया है।18 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 श्री मिश्र के विरूद्ध प्रथम दृष्टया समाधान होता है कि इन्होनें सरकारी सेवा को अवैध धर्नाजन का स्त्रोत बना रखा है। अतः श्री अजय कृष्ण मिश्र को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ग) में निहित प्रावधान के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय रंजन, उप-सचिव।
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6 अगस्त 2014
सं॰ 9/आरोप (राज0 नि0)-1-01/2012-3345—श्री दिनेष चन्द्र प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त शेखपुरा के पदस्थापन अवधि के दौरान निबंधन कार्यालय के मिली भगत एवं निजी लोभ के कारण अधिक मूल्यांकन वाली जमीन को कम मूल्यांकन का बताकर निबंधन दस्तावेज में गलत मौजा अंकित कर सरकारी राजस्व की हानि एवं उच्चाधिकारी के आदेष की अवहेलना आदि आरोप में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-4788 दिनांक 03.10.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री सिन्हा के दिनांक 30.04.2013 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय कार्यवाही को संकल्प संख्या-3037 दिनांक 02.05.2013 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।
2. संचालन पदाधिकारी ने गै0स0प्रे0सं0-621 दिनांक 17.09.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें आरोप संख्या-1, 2 एवं 4 को प्रमाणित बतलाया गया है।
3. विभागीय पत्रांक-4258 दिनांक 16.12.2013 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत बिहार पेंषन नियमावली के नियम 139 के तहत् 10% (दस) पेंषन से कटौती करने क निर्णय विभाग द्वारा निर्णय लिया गया, जिस पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। 4. विभागीय पत्रांक-2169 दिनांक 26.05.2014 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से 10% पेंषन की कटौती करने के प्रस्ताव पर परामर्ष की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा पत्रांक-941 दिनांक 18.07.2014 द्वारा सम्यक विचारोपरांत विभागीय दण्ड प्रस्ताव में अपना सहमति संसूचित की गई है।
5. उक्त के आलोक में श्री दिनेष चन्द्र प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, शेखपुरा सम्प्रत्ति सेवानिवृत्त को बिहार पेंषन नियमावली 1950 के नियम 43 (बी0) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर बिहार पेंषन नियमावली 1950 के नियम 139 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंषन से 10% राषि अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा एतद् द्वारा विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय रंजन, उप सचिव।
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22 जुलाई 2014
सं॰ 9/आरोप (राज0 नि0)-1-22/2012-3134—विभगीय संकल्प संख्या-2915 दिनांक 14.11.2008 द्वारा श्री ओम प्रकाष गुप्ता, जिला अवर निबंधक, बेगुसराय सम्प्रति जिला अवर निबंधक, जहानाबाद विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री गुप्त के दिनांक 31.01.2013 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण बिहार पेंषन नियमावली 1950 के नियम-43 (बी0) मं विभागीय संकल्प संख्या-1810 दिनांक 18.03.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही को सम्परिवर्तित किया गया। 2. संचालन पदाधिकारी विभागीय जॉच आयुक्त से पत्रांक-731 दिनांक 01.09.2012 द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी के विरूद्ध आरोप संख्या-1, 2, 3, 5 एवं 6 प्रमाणित नही पाये गये तथा आरोप संख्या-4 में मात्र यह प्रमाणित पाया गया कि निबंधन में कुछ समय का विलंब हुआ है।
3. संचालन पदाधिकारी पत्रांक-1475 दिनांक 03.04.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन एवं उससे विभागीय त्रिसदस्यीय समिति का मंतव्य संलग्न करते हुए श्री गुप्ता से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।
4. श्री गुप्ता द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब देते हुए निवेदन किया गया है कि विभागीय जॉच आयुक्त एवं विभागीय त्रिसदस्यीय समिति के अभिमत को मानकर उन्हें दोषमुक्त किया जाय। श्री गुप्ता सेवानिवृत्त पदाधिकारी है। 5. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री ओम प्रकाष गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोपों को गंभीर नही मानते हुए से दोष मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय रंजन, उप-सचिव।
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16 जुलाई 2014
सं॰ 8/आ0 (राज0 उ0)-2-06/2013-3020—विभगीय संकल्प संख्या-5021 दिनांक 02.07.2014 द्वारा कामेष्वर सिंह, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध दिनांक 10.12.2012 एवं 11.12.2012 को गया जिला के19 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 सदर क्षेत्र में तथाकथित जहरीली शराब की गंभीर घटना के संबंध में जॉच दल द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित नही होने आदि आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. दिनांक 28.02.2014 को श्री सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने पर विभागीय संकल्प संख्या-1931 दिनांक 09.05.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी0) के तहत सम्प्ररिवर्तित किया गया। 3. संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक-15 दिनांक 18.02.2014 द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें लगाये गये आरोप को आंषिक रूप से प्रमाणित बतलाया गया। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-2150 दिनांक 23.05.2014 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।
4. विभाग द्वारा संपूर्ण सेवा काल में हुई किसी मामले के पूर्ण समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री कामेष्वर सिंह एक सेवानिवृत्त पदाधिकारी है। अतः प्रषासनिक चूक (Administrative Lapses) के लिए कोई दंड उनके विरूद्ध अधिरोपित किया जाना समीचीन नहीं होगा।
5. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कामेष्वर सिंह को गठित आरोप से मुक्त किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय रंजन, उप-सचिव।
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28 नवम्बर 2014
सं॰ 9/आरोप (राज0) (नि0)-1-13/2012-5176—श्री सुरेष कुमार कनौडिया, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति जिला अवर निबंधक, षिवहर के विरूद्ध अपनी पत्नी के नाम से गोरखपुर में 30 डिसमिल जमीन क्रय करने में न तो विभाग को सूचना दी गयी और न ही विभाग से पुर्वानुमति प्राप्त की गयी तथा सम्पत्ति संंबंधित तथ्य को छिपाने आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-1842 दिनांक 29.07.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 2. संचालन पदाधिकारी उप निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा गै0स0प्रे0 संख्या-74 दिनांक 29.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपित पदाधिकारी द्वारा क्रयगत जमीन को पत्नी द्वारा निजी श्रोत से क्रय किये जाने की बात कही गई है, परंतु निजी श्रोत के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया और न ही जमीन बिक्री से प्राप्त आय विलंब से प्राप्त होने का कोई साक्ष्य दिया गया है, अतएव आरोप को अंषतः प्रमाणित बताया गया है।
3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-1617 दिनांक 12.04.2014 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर श्री कनौडिया से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथासंषोधित 2007 के नियम 18 (3) के तहत् द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी :-
(1) अपनी पत्नी के द्वारा वर्ष 2002 में 30 डिसमिल जमीन क्रय करने की सूचना या पुर्वानुमति क्यों नही प्राप्त की गई, जो कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन है।
(2) पत्नी के द्वारा उसी जमीन को वर्ष 2009 में 24,50,000/-(चौबीस लाख पचास हजार) रू0 बिक्री करने से होने वाले आय को अपने 2009 में समर्पित चल-अचल संपत्ति के ब्योरा में प्रदर्षित नहीं करना आपकी गलत मंषा के प्रदर्षन को प्रमाणित माना जाय।
4. श्री कनौडिया द्वारा पत्रांक-270 दिनांक 30.04.2014 द्वारा अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया। उन्होने अपने द्वितीय बचाव बयान में न तो कोई नवीन तथ्य और न ही कोई साक्ष्य समर्पित किया गया।
5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री कनौडिया के द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरांत द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम-14 (vi) के तहत् वृहद दण्ड के रूप में तीन वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्ष प्राप्त करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।
6. विभागीय पत्रांक-2920 दिनांक 10.07.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्ष उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आपने पत्रांक-1824 दिनांक 05.11.2014 द्वारा संसूचित किया गया है कि सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा निष्कर्षित किया गया है कि आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अनुपातिक नहीं है।
7. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा संसूचित परामर्ष/अभिमत का समीक्षोपरांत देखा गया कि श्री कनौडिया की सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 30.04.2016 है एवं इस प्रकार संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोके जाने से अधिक का दण्ड ज्ञापित किया जाना निष्प्रायोज्य हो गया है।
अतएव पूर्ण विचारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्ष से सहमत होते हुए श्री सुरेष कुमार कनौडिया, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम-14 (vi) के तहत् 01 (एक) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है।
8. इस प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अभय राज, विषेष सचिव।20 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015
28 नवम्बर 2014
सं॰ 8/आ0 (राज0 उ0)-2-18/2013-5164—श्री प्रह्लाद प्रसाद भूषण, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, सुपौल सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद जमुई के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति के पश्चात् जिले के खुदरा उत्पाद दुकानों में बचे स्कंध का सत्यापन कर सीलबंद नही करने तथा लेखा बही एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त कर कार्यालय में जमा नही करने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-617 दिनांक 07.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. संचालन पदाधिकारी उपायुक्त उत्पाद (आ0भ0) बिहार, पटना द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित पाया गया।
3. विभागीय पत्रांक-2965 दिनांक 14.07.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 18 (3) के अंतर्गत उनसे द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-505 दिनांक 08.10.2014 द्वारा अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया। 4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री भूषण से प्राप्त बचाव बयान के समीक्षोपरांत निष्कर्षित किया गया कि आरोपित पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी होने के नाते, राजस्व संग्रहण के प्रति सचेष्ट नही रहकर लापरवाही बरती गई जिसके कारण सरकारी राजस्व वसूली, के ऑकड़ो में विसंगति उत्पन्न हुई है, जिसके लिये वे पर्षदीय नियम 117 के उल्लंघन के लिये दोषी है।
5. अतएव पूर्ण विचारोपरांत सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम-14 (iv) के प्रावधन के अधीन असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धियॉ रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। 6. इस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अभय राज, विषेष सचिव।
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28 नवम्बर 2014
सं॰ 9/आरोप (राज0) (उ0)-2-18/2012-5161—श्री फैयाज अहमद, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद, रोहतास के विरूद्ध मुजफ्फरपुर पदस्थापन अवधि के दौरान वर्ष 2010-11 के अनुज्ञाधारी श्री विद्यासागर एवं वर्ष 2011-12 के अनुज्ञाधारी श्री रंधीर कुमार द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में फर्जी चालान का मामला उजागर होने, बिना चालान का सत्यापन कराये एवं संतुष्ट हुए बिना ही देषी/विदेषी शराब के पारक का पंजी सत्यापन कर निर्गत करने/चालान पंजी एवं अनुज्ञप्ति शुल्क की मांग पंजी का सत्यापन नही करने आदि आरोपों के लिये विभागीय संकल्प संख्या-4783 दिनांक 03.10.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. संचालन पदाधिकारी, उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमण्डल, पटना ने पत्रांक-362 दिनांक 17.09.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया, जिसमें आरोप सं0-01 एवं 03 का आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आंषिक रूप में प्रमाणित बतलाया है एवं आरोप संख्या-02 को प्रमाणित नही माना है।
3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-1680 दिनांक 22.04.2014 द्वारा श्री फैयाज अहमद से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 18 (3) में निहित प्रावधान के अंतर्गत द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।
4. श्री अहमद द्वारा दिनांक 11.06.2014 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है। श्री अहमद द्वारा अपने बचाव बयान में स्वीकार किया है कि अधीक्षक उत्पाद की अनुपस्थिति एवं अन्य कार्यो की व्यवस्तता की स्थिति में पारकों को हस्ताक्षरित कर निर्गत किया गया है। परिस्थितियों एवं साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री अहमद के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को ठोस साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकार करते हुए फर्जी चालान के आधार पर पारक निर्गत करने का दोष प्रमाणित माना गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 14 (vi) के तहत श्री अहमद के विरूद्ध संचयी प्रभाव से पॉच वेतनवृद्धियॉ यानि 15% राषि कम करने का दण्ड अधिरोपित का निर्णय लिया गया, जिस पर आयोग से परामर्ष प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय पत्रांक-3064 दिनांक 17.07.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्ष की मांग की गई।
6. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अपने पत्रांक-1825 दिनांक 05.11.2012 द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।
7. अतएव पूर्ण विचारोपरांत सरकार द्वारा श्री फैयाज अहमद, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 14 (vi) के तहत् संचयी प्रभाव से पॉच वेतनवृद्धियॉ यानि 15% कम करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
8. श्री अहमद को पॉच वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से यानि 15% कम करने के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अभय राज, विषेष सचिव।21 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015
21 नवम्बर 2014
सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-33/2014-5080—विभागीय अधिसूचना संख्या-3718 दिनंक 03.09.2014 द्वारा श्री राम प्रवेष चौहान, तत्कालीन अवर निबंधक, हिलसा (नालंदा) सम्प्रति निलंबित को न्यायिक हिरासत में जाने के कारण दिनांक 26.08.2014 के प्रभाव से निलंबित किया गया था। न्यायिक हिरासत से दिनांक 07.11.2014 का रिहा होकर दिनांक 07.11. 2014 (अपराह्न) में मुख्यालय में योगदान दिये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 9 (3) (i) के तहत श्री चौहान को निलंबन से मुक्त करते हुए योगदान स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अभय राज, विषेष सचिव।
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21 नवम्बर 2014
सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-33/2014-5083—श्री राम प्रवेष चौहान, तत्कालीन अवर निबंधक, हिलसा (नालंदा) जिन्हेें विभागीय अधिसूचना संख्या-5080 दिनांक 21.11.2014 द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होने के कारण निलंबन से मुक्त किया गया है, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 9 (3) (ii) मे निहित प्रावधान के अंतर्गत नियम-9 (i) (क) एवं (ग) के आलोक में पुनः निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है। 3. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 10 (i) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अभय राज, विषेष सचिव।
——— 15 सितम्बर 2014 सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-28/2013-4002/श्री संजय भारतीय तत्का0 जिला अवर निबंधक, कैमूर सम्प्रति संयुक्त अवर निबंधक, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-1115 दिनांक 20.02.2013 द्वारा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही आदेश का उल्लंघन आदि आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. गै0 स0 प्रे0 सं0-428 दिनांक 10.07.2013 द्वारा श्री वरूणानन्दन सिंह, उप निबंधन महानिरीक्षक ने विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित की गयी। 3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-1616 दिनांक 12.04.2014 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। श्री भारतीय द्वारा दिनांक 05.05.2014 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक-2964 दिनांक 14.07.2014 द्वारा सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से श्री भारतीय से सम्पर्क कर अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी। पत्रांक-189 दिनांक 04.08.2014 द्वारा सहायक निबंधन महानिरीक्षक तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपरु द्वारा जाँच प्रतिवेदन भेजा गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि अत्यधिक कार्य बोझ एवं शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी श्री भारतीय के जिम्में कोई भी कार्य लम्बित नहीं है। यह इस बात का द्योतक है कि श्री भारतीय मानसिक रूप से सक्षम है तथा कार्यालय दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से भी कर रहे हैं। 4. अतएव श्री भारतीय के मामले का पूर्ण समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। 5. इस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, देवकी नंदन दास, अवर सचिव।
——— सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-34/2014-5479 ——— संकल्प 16 दिसम्बर 2014 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री अजय कृष्ण मिश्र, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक-1192 दिनांक 02.09.2014 द्वारा अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के मामले में प्राथमिकी संख्या-3/2014 दिनांक 27.08.2014 भ्र0नि0अधि0-1988 की धारा-13 (2)-सह-पठित-13 (ई) के तहत दर्ज करना, पद का दुरूपयोग कर अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है। 2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री अजय कृष्ण मिश्र के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के22 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. श्री अजय कृष्ण मिश्र के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री जगदीश गहलौत, अवर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री अजय कृष्ण मिश्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री अजय कृष्ण मिश्र को भी उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
——— सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-26/2014-5474 ——— संकल्प 16 दिसम्बर 2014 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री गिरीश चन्द्र, अवर निबंधक, जगदीशपुर (भोजपुर) के विरूद्ध अभिलेखागार की चाभी अपने पास एवं प्रभारी सहायक के पास नहीं रखना, प्रधान सहायक के स्थान पर स्थानीय लोग से कार्य कराना तथा प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का अभाव आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।
2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री गिरीश चन्द्र के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. श्री गिरीश चन्द्र के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रधान लिपिक, जिला अवर निबंधन कार्यालय, भोजपुर को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री गिरीश चन्द्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री गिरीश चन्द्र को भी उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
——— सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-40/2014-5475 ——— संकल्प 16 दिसम्बर 2014 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री मनीष कुमार अवर निबंधक, पीरो (भोजपुर) के विरूद्ध निबंधित दस्तावेजों का परिदान नहीं करना, प्रभारी सहायक के भतीजे को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर रखकर अनियमितता करना एवं प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का अभाव आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।
2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री मनीष कुमार के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. श्री मनीष कुमार के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रधान लिपिक, जिला अवर निबंधन कार्यालय, भोजपुर को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री मनीष कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।23 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री मनीष कुमार को भी उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
———
सं॰ 8/आ0 (राज0 उ0)-2-28/2013-5004
——— संकल्प 19 नवम्बर 2014 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने का पर्याप्त कारण है कि श्री श्रीकृष्ण पासवान, तत्कालीन सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना सम्प्रति उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना के कार्यालय में फर्जी चालान के माध्यम से धोखा-धड़ी कर सरकारी राजस्व रू0 39,35,126/- (उनचालीस लाख पैंतीस हजार एक सौ छब्बीस) रूपये की क्षति में संलिप्तता आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।
2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री श्रीकृष्ण पासवान के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. श्री श्रीकृष्ण पासवान के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री श्रीकृष्ण पासवान से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री श्रीकृष्ण पासवान को भी उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
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सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-49/2013-4507
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संकल्प
16 अक्तूबर 2014
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने के कारण है कि श्री उदय कांत मिश्र, तत्का0 प्रभारी जिला अवर निबंधक, सिवान सम्प्रति अवर निबंधक सूर्यगढ़ा (लखीसराय) के विरूद्ध विभागीय दिशा निर्देश का पालन नहीं करना, कार्यालय प्रबंधन में शिथिलता बरतने, कार्यों में शिथिलता, जिला निबंधक-सह-समाहर्त्ता द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं करना, बिना सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के निजी अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त करना, विभागीय कार्य में अभिरूचि नहीं लेना तथा सरकारी राजस्व संग्रहण में कमी आदि आरोप विनिर्दिष्ट है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है। 2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री उदय कांत मिश्र के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्रीमती मुक्ता वर्मा, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. श्री उदय कांत मिश्र के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रषाखा पदाधिकारी (आरोप), प्रशाखा-08 को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री उदय कांत मिश्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री उदय कांत मिश्र को भी उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।24 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-04/2013-4509
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ——— संकल्प 16 अक्तूबर 2014
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने के कारण है कि श्री विद्यानन्द पासवान, तत्कालीन निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, पटना प्रमंडल पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त उप निबंधन महानिरीक्षक के विरूद्ध प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना द्वारा जिला अवर निबंधन कार्यालय कैमूर (भभूआ) का वर्ष 2008 से 2011 तक एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय, भोजपुर (आरा) के वर्ष 2006 से 2011 तक तक किये गये निरीक्षण में राजस्व की क्षति, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही तथा शिथिलता बरतने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है। 2. अतएव बिहार के राज्यपाल द्वारा यह निर्णय लिया है कि श्री विद्यानन्द पासवान के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (वी) के तहत् विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिये श्री अभय राज, विशेष सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया जाता है।
3. श्री विद्यानन्द पासवान के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री देवकी नन्दन दास, अवर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री विद्यानन्द पासवान से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री विद्यानन्द पासवान को भी उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार सिंह, सचिव ।
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सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-20/2014-3715
——— संकल्प 3 सितम्बर 2014 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने के कारण है कि श्री राज किशोर साह तत्कालीन जिला अवर निबंधक, किशनगंज सम्प्रति जिला अवर निबंधक, बांका के विरूद्ध कम राजस्व का संग्रहण किया जाना, स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित नहीं करना, अपने कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता बरतने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।
2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री राज किशोर साह के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री अयाज अहमद खाँ, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया जाता है।
3. श्री राज किशोर साह के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-08 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री राज किशोर साह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री राज किशोर साह को भी उपलब्ध करा दिया जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय रंजन, उप-सचिव।25 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 सं॰ 8/आ0 (राज0 उ0)-2-13/2013-3691
——— संकल्प 2 सितम्बर 2014 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने के कारण है कि श्री विनोद कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवादा, सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, जहानाबाद के विरूद्ध वर्ष 2013-14 के लिये उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती हेतु आवदेन पत्र लेने की निर्धारित तिथि के बाद आवेदन लेना, दिनांक 07.03.2013 को प्राप्त आवेदन को संधारित नहीं करना, निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पंजी में प्रविष्टि कर पंजी बन्द नहीं करना, नाजीर रसीद का भंडारण पंजी संधारित नहीं करना, व्यवहृत नाजीर रसीद की राशि चालान की राशि में अंतर होना एवं वर्ष 2013-14 के लिये उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती हेतु जमा चालानों की बंदोवस्ती हेतु जमा चालानों में अंतर होना आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।
2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री विनोद कुमार झा के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया जाता है।
3. श्री विनोद कुमार झा के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री जगदीश गहलौत, अवर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री विनोद कुमार झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री विनोद कुमार झा को भी उपलब्ध करा दिया जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विजय रंजन, उप सचिव।
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सं॰ 8/आ0 (राज0 नि0)-1-33/2014-5188
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संकल्प
2 दिसम्बर 2014
चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विष्वास करने के कारण है कि श्री रामप्रवेश चौहान, तत्कालीन अवर निबंधक, हिलसा (नालंदा) सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-जिला अवर निबंधन कार्यालय, पटना के विरूद्ध श्री योगेन्द्र यादव से उनके संबंधी के नाम जमीन रजिष्ट्री करने के एवज में रू0 8000/- (आठ हजार) रू0 रिश्वत लेते रंगे हाथों निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत में भेजे जाने तथा निगरानी थाना कांड सं0-055/2014 दिनांक 26.08.2014 धारा-7/8/13 (2)-सह-पठित धारा-13 (1) (डी0) भ्र0नि0 अभि0 1988 के तहत् प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है।
2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री रामप्रवेश चौहान के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों की जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के26 (cid:18)बहार गजट, 21 जनवर(cid:15) 2015 नियम-17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री अभय राज, विशेष सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। 3. श्री रामप्रवेश चौहान के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री देवकी नन्दन दास, अवर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री रामप्रवेश चौहान से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति अरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी एवं श्री रामप्रवेश चौहान को भी उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार सिंह, सचिव ।
——— अधीअधीअधीअधीIकIकIकIक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
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