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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 2222 माघमाघमाघमाघ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, , , , 22222222 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2012012012015555 okf.kT;&dj foHkkx &&&&&&& vf/klwpuk,a 21 tuojh 2015
, दिनांक 22 जनवरी 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 एस॰ओ॰ 12, दिनांक 22 जनवरी 2015 (अधिनियम 27/2005) की धारा- के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा-14 की (अधिनियम 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा- उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल विभागीय अधिसूचना मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित)में निम्नलिखित एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित)में निम्नलिखित संख्या-एस0 ओ0 24 दिनांक 24 संशोधन करते हैं, यथा-
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1. विभागीय अधिसूचना संख्या-एस0 ओ0 24 दिनांक 24
विभागीय अधिसूचना संख्या-एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा चात् निम्नलिखित नई क्रम संख्या 8 उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-7 के पश्चात् निम्नलिखित नई क्रम संख्या 8
| ''8. | पेय पेय स्पिरिट, वाइन या स्पिरिट, वाइन या लिकर चाहे लिकर चाहे आयातित या भारत में विनिर्मित हो यदि आयातित या भारत में विनिर्मित हो यदि ऐसे पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर का ऐसे पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर का एक्स-डिस्टिलरी एक्स-डिस्टिलरी म म ल्य ू ल्य ू आठ सौ पैंतालिस रूपये प्रति केस से अधिक हो। | 50 प्रतिशत | बिहार राज्य में विक्रय की किसी श्रृंखला में विक्रय के प्रत्येक चरण पर।'' |
विभागीय अधिसूचना संख्या-एस0 ओ0 24 दिनांक 24 मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा मार्च, 2005 (समय-समय पर यथा ाोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-2 के स्तम्भ (2) की वर्त्तमान प्रविष्टियाँ ाोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-2 के स्तम्भ (2) की वत्त संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-2 के स्तम्भ (2) की वत्त निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगी, यथा- ''पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर चाहे आयातित या भारत में विनिर्मित हो यदि ऐसे पेय ''पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर चाहे आयातित या भारत में विनिर्मित हो यदि ऐसे पेय ''पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर चाहे आयातित या भारत में विनिर्मित हो यदि ऐसे पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर का एक्स-डिस्टिलरी मूल्य आठ सौ पैंतालिस रूपये प्रति केस तक हो।'' स्पिरिट, वाइन या लिकर का एक्स-डिस्टिलरी मूल्य आठ सौ पैंतालिस रूपये प्रति केस तक हो।'' स्पिरिट, वाइन या लिकर का एक्स-डिस्टिलरी मूल्य आठ सौ पैंतालिस रूपये प्रति केस तक हो।'' 2. विभागीय अधिसूचना संख्या-एस संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या-7 के एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा- एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, यथा- ''8. पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर चाहे पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर चाहे आयातित या भारत में विनिर्मित हो यदि आयातित या भारत में विनिर्मित हो यदि ऐसे पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर का ऐसे पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर का एक्स-डिस्टिलरी मूल्य आठ सौ एक्स-डिस्टिलरी मूल्य आठ सौ पैंतालिस रूपये प्रति केस से अधिक हो। पैंतालिस रूपये प्रति केस से अधिक हो।
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 22222222 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 21 tuojh 2015एस॰ओ॰ 13, एस॰ओ॰ 12, दिनांक 22 जनवरी 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-20/2013(छाया-II)—393] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा0 ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।
The 21st January 2015
S.O. 12, dated the 22nd January 2015—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of section 14 read with sub- section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the table appended to Departmental Notification No. S.O. 24, dated 24th March, 2005 (as amended from time to time), namely-
Amendments
1. The present entries in column (2) of serial number 2 of the Table appended to the Departmental Notification number S.O. 24, dated 24th March, 2005 (as amended from time to time), shall be substituted, by the following -
" Potable spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India if the Ex-Distillery Price of such potable spirit, wine or liquor is up to eight hundred and forty-five rupees per case."
2. After serial number 7 of the Table appended to the Departmental Notification number S.O. 24, dated 24th March, 2005 (as amended from time to time), the following new serial number 8 and its corresponding entries shall be added, namely :—
| "8 | Potable spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India if the Ex-Distillery Price of such potable spirit, wine or liquor exceeds eight hundred and forty-five rupees per case | 50 Percent | At every point of sale in a series of sales in the state of Bihar." |
3. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.
[No. Bikri-kar/Sansodhan-20/2013(Chaya-II)—392] By order of the Governor of Bihar, DR. E. L. S. N. BALA PRASAD, Commissioner-cum-Secretary, Commercial Taxes Department.
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,