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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 28282828 जनवर(जनवर(जनवर(जनवर( 2012012012015555 eq[; vfHk;ark&2 iVuk xzkeh.k dk;Z foHkkx ¼gkfMZax jksM cSjd la0&2 iVuk½ ------ vkns'kvkns'kvkns'kvkns'k 15 tuojh 201515 tuojh 201515 tuojh 201515 tuojh 2015
सं0 96—जल सं0वि0 बिहार, पटना का पत्रांक-1337 दिनांक
बहार, पटना का पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02 ज्ञापांक-124/सी0 दिन 05, पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य चल, मुंंगेर का पत्रांक-348 दिनांक 15.07.013 एवं पत्रांक-279 दिनांक 12.03.14 जिला पदाधिक
कागजात (परिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन, आय प्रमाण-पत्र, अ
02 ज्ञापांक-124/सी0 दिनांक 04.06.02, 08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पत्रांक-1117 दिनांक 07.05.05, पत्रांक-2360 दिनांक 14 जिला पदाधिकारी जमुई का कार्य अंचल, मुंंगेर का पत्रांक-348 दिनांक 15 पत्रांक-32मु0 दिनांक 05.07.14 के क्रमांक-3 द्वारा श्री बाल्मिीकी मॉंझी, पिता-स्व0 देवनन्दन मॉंझी, भूतपूर्व अनुसेवक, 14 के क्रमांक-3 द्वारा श्री बाल्मिीकी मॉंझी, पिता-स्व0 देवनन्दन मॉंझी, भूतपूर्व अनुसेवक, 14 के क्रमांक-3 द्वारा श्री बाल्मिीकी मॉंझी, पिता-स्व0 देवनन्दन मॉंझी, भूतपूर्व अनुसेवक, -3 के पद पर नियुक्ति करने की अनुशंसा के ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति करने की अनुश् ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझ पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आलोक में प्राप्त कागजात (परिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन, आय प्रमाण- पत्रों एवं शपथ पत्रों) के जॉंच के आलोक में श्री बाल्मिीकी मॉंझी, आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों एवं शपथ पत्रों) के जॉंच के आलोक में श्र आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण- ग्रामपो0थाना-खैरा, जिला-जमुई को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे ग्रामपो0थाना-खैरा, जिला-जमुई को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0- (5200-20200) ग्रेड-पे 1900/- में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं कार्यपालक 1900/- में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं कार्यपालक 1900/- में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं कार्यपालक झाझा के अधीन वर्ग-तीन के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा के अधीन वर्ग-तीन के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ा दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा में ा दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा में है। श्री बाल्मिीकी मॉंझी, को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा में वर्ग तीन के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर देगें। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर वर्ग तीन के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर देगें। पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ग तीन के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर देगें। पत्र निर्गत की तिथि से एक हालत में अपना योगदान अवश्य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। 2. स्व0 देवनंदन मॉंझी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री बाल्मिीकी मॉंझी पर होगी। स्व0 देवनंदन मॉंझी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री बाल्मिीकी मॉंझी पर होगी। स्व0 देवनंदन मॉंझी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री बाल्मिीकी मॉंझी पर होगी। गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर ने पर उनकी उपलब्धियों का एक समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि हो आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस् इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।
संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 जनवर( जनवर( जनवर( जनवर( 2015201520152015 6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जॉंच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देगें।
7. श्री बाल्मिीकी मॉंझी की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा को निदेश दिया जाता है कि वे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन्टरमीडिएट पटना द्वारा परीक्षाफल की सत्यता का जॉंच कराने के पश्चात् ही वेतनादि का भुगतान किया जाय। 8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
आदेश से, ई0 अच्छे लाल राम, मुख्य अभियंता-2 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना ्रामीण कार्य विभाग
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 207-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in