िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:26)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 8888 माघमाघमाघमाघ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 209209209209) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 28282828 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2012012012015555 मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग
;बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालयद्ध
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अध्सिूचना
20 vDrwcj 201420 vDrwcj 201420 vDrwcj 201420 vDrwcj 2014
भारत-संविधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अध्ीन प्रदत्त शक्तियों का रा.अ.-385—भारत-संविधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अध्ीन प्रदत्त शक्तियों का सं सा॰प्र॰ NN]OMNO बि.रा प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना के लिए स्वीकृत रेप्रोग्रापिफस्ट प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना के लिए स्वीकृत रेप्रोग्रापिफस्ट के पद पर भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं- भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -
द्ध फ्राज्य सरकारय् से अभिप्रेत है बिहार सरकारऋ
द्ध फ्आयोगय् से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोगऋ
द्ध फ्विभागय् से अभिप्रेत है मंत्रिामंडल सचिवाल विभागऋ
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- ;1द्ध यह नियमावली फ्बिहार राज्य अभिलेखागार रेप्रोग्रापिफस्ट यह नियमावली फ्बिहार राज्य अभिलेखागार रेप्रोग्रापिफस्ट ;नियुक्ति एवं सेवा शर्तद्ध नियमावली, 2014201420142014य् कही जा सकेगी। ;नियुक्ति एवं सेवा शर्तद्ध नियमावली, ;2द्ध इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ;3द्ध यह तुरंत प्रवृत होगी। 2. परिभाषाएं । - इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - ;iद्ध फ्राज्य सरकारय् से अभिप्रेत है बिहार सरकारऋ ;iiद्ध फ्आयोगय् से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोगऋ ;iiiद्ध फ्विभागय् से अभिप्रेत है मंत्रिामंडल सचिवाल विभागऋ ;ivद्ध फ्नियुक्ति प्राध्किारय् से अभिप्रेत है प्रधन सचिव/सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग । द्ध फ्नियुक्ति प्राध्किारय् से अभिप्रेत है प्रधन सचिव/सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग । द्ध फ्नियुक्ति प्राध्किारय् से अभिप्रेत है प्रधन सचिव/सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग । - इस संवर्ग में रेप्रोग्रापिफस्ट का पद शामिल होगा जिसका वेतनमान वहीं होगा जो राज्य सरकार 3. संवर्ग का गठन । - इस संवर्ग में रेप्रोग्रापिफस्ट का पद शामिल होगा जिसका वेतनमान वहीं होगा जो राज्य सरकार - इस संवर्ग में रेप्रोग्रापिफस्ट का पद शामिल होगा जिसका वेतनमान वहीं होगा जो राज्य सरकार ;वित्त विभागद्ध द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- संवर्ग के इस कोटि का पद बल वह होगा, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधरित किया 4. प्राध्कृित बल। - संवर्ग के इस कोटि का पद बल वह होगा, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधरित किया - संवर्ग के इस कोटि का पद बल वह होगा, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधरित किया जाय। राज्य सरकार द्वारा इस कोटि के पद बल में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। जाय। राज्य सरकार द्वारा इस कोटि के पद बल में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। जाय। राज्य सरकार द्वारा इस कोटि के पद बल में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।
;कद्ध भौतिकी/रसायन विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में - इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता-;कद्ध भौतिकी/रसायन विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में 5. भर्ती। - इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता-
स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। ;खद्ध राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा किसी अन्य सरकारी संस्थान में रेप्रोग्रापिफक्स के रूप में कम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। ;खद्ध राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा किसी अन्य सरकारी संस्थान में रेप्रोग्रापिफक्स के रूप में कम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। ;खद्ध राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा किसी अन्य सरकारी संस्थान में रेप्रोग्रापिफक्स के रूप में कम2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 से कम दो वर्षों का कार्यानुभव। ;गद्ध चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अंतर्वीक्षा होगा। चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता-90 अंकों की तथा अंतर्वीक्षा-10 अंकों का होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अवधारण निम्न प्रक्रियानुसार किया जायेगा- किसी अभ्यर्थी को भौतिकी/रसायन विज्ञान की स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.9 से गुणा कर शैक्षणिक योग्यता हेतु अंकों का अवधारण किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% अंक प्राप्त हुए हों, तो शैक्षणिक योग्यता हेतु उसे 50x0.9= 45 अंक दिये जायेंगे।
6. अर्हत्ताएं ।- रेप्रोग्रापिफस्ट के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए अर्हत्ता नियम-5 के अनुसार होगी।
7. आरक्षण ।- रेप्रोग्रापिफस्ट के पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षण अध्निियम एवं आरक्षण रोस्टर के प्रावधन लागू होंगे।
8. परिवीक्षा अवधि ।- रेप्रोग्रापिफस्ट के पद पर नियुक्ति के बाद परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में यदि सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। बढ़ाई गई अवधि में भी यदि सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो बिना किसी सूचना के संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकेगा।
9. प्रशिक्षण ।- नियुक्ति के उपरांत परीवीक्षा अवध् िमें राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली से रेप्रोग्रापफी में प्रशिक्षण। 10. विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम ।-रेप्रोग्रापिफस्ट के लिए राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी-टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा किन्तु लेखा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।
11. संपुष्टि ।- रेप्रोग्रापिफस्ट के पद पर नियुक्त कामक की सेवा संपुष्टि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति तथा उस पद के लिए विनिश्चित प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।
12. कोटि में वरीयता का अवधारण।- वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर विनिश्चित की जायेगी।
13. अवशिष्ट मामले । - जिन विषयों/बिंदुओं के लिए प्रावधन इस नियमावली में नहीं किये गये हैं, उनके संबंध् में राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के प्रावधन लागू समझे जायेंगे।
14. कठिनाइयों का निराकरण ।- इस नियमावली के प्रावधनों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई होती है तो इस नियमावली के प्रावधनों के अध्यध्ीन उसका निराकरण विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जा सकेगा। 15. निर्वचन । - इस नियमावली के किसी भी प्रावधन के निर्वचन के लिए विभाग विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् सक्षम होगा और इस संबंध् में उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
16. निरसन एवं व्यावृति । - ;1द्ध इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व इस संवर्ग के संबंध् में लागू सभी नियम, संकल्प, परिपत्रा आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
;2द्ध ऐसे निरसन के होते हुए भी, नियमावली, संकल्प या परिपत्रा इत्यादि के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्ति थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्राा, सरकार के प्रधान सचिव।=
The 20th October 2014 No. Sa.Pra. 11/2012 B.S.A.-385—In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for regulating the process of recruitment and condition of service to the sanctioned post of Reprographist, Bihar State Archives Directorate:- 1. Short title, extent and commencement .- (1) These Regulation may be called the "Bihar State Archives Reprographist (Appointment and service conditions) Rules, 2014"
(2) It shall extend to whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 20152015201520152. Definitions.- In these Rules, Unless otherwise requires in the context :- (i) "State Government" means the Government of Bihar ; (ii) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission; (iii) "Department" means Cabinet Secretariat Department; and
(iv) "Appointing Authority" means Principal Secretary/Secretary, Cabinet Secretariat Department.
3. Constitution of Cadre. - This cadre shall include the post of Reprographist pay scale of which will be such as may determined by the State Government (Finance Department).
4. Cadre Strength.- The cadre strength of this category of this cadre shall be such as may determined by the State Government from time to time. Cadre strength may be changed by the State Government.
5. Recruitment.- Educational qualification for the post - (a) Post graduate with atleast in second class in Physics/Chemistry Science.
(b) Two years work experience as a Reprographist either in National Archives of India or any other Government Institution.
(c) Ground of selection shall be educational qualifications and interview. For selection 90 marks will be for educational qualification and 10 marks for interview. Marks of educational qualification shall be determined on the following process:- Percentage of marks obtained by any applicants in the Post Graduate examination of Physics/Chemistry Science shall be multiplied by 0.9 to determine his educational qualification. For example- if a candidate has 50% marks then for educational qualification he will be given 50x0.9= 45 marks.
6. Qualification. - Qualification for appointment to the post of Reprographist shall be according to Rule 5.
7. Reservation.- The provisions of Reservation Act and Reservation roaster prescribed by the State Government, from time to time will be applicable in the appointment to the post of Reprographist .
8. Probation Period.- Probation period will be of two years after the appointment to the post of Reprographist. If the service is not found satisfactory during probation period, It may be extended for one year. If the service is not found satisfactory even during the extended period, the person concerned may be removed from service without any notice.
9. Training. - Training in reprography from National Archives of India during the period of probation after appointment.
10. Departmental Exam and Syllabus.- It will be compulsory for the Reprographist to pass in Hindi Noting and Drafting Examination conducted by the Raj Bhasha Department. However the Accounts exam won't be necessary.
11. Confirmation.- The personnel appointed to the post of Reprographist may be confirm in service by 'Appointing authority' after completion of probation period and passing the essential training exam determined for the post.
12. Determination of Seniority in the Category.- Seniority will be determined on the merit list recommended by the Commission.
13. Residuary Matters.- The matters points for which provisions have not been made in these Rules in respect of them the provisions of relevant Rules of State Government will be deemed to be applicable.
14. Removal of difficulties.- If any difficulty arises in the implementation of the provisions of these Rules, the Department may remove such difficulties in consultation with the Law Department subject to the provisions of these Rules.
4(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 15. Interpretations.- The Department will be competent for interpretations of any provision of these Rules after in consultation with Law Department, and its decision shall be final.
16. Repeal & Saving.- (1) All Rules, Resolutions and Circulars etc. issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the Rules. Resolutions and Circulars will be deemed to be done or taken under these Rule as if it were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.
By order of the Governor of Bihar, BRIJESH MEHROTRA, Secretary to Government.
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,