िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:26)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 8888 माघमाघमाघमाघ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 212212212212) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 28282828 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2012012012015555 मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग
;बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालयद्ध
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अध्सिूचना
22220 vDrwcj 20140 vDrwcj 20140 vDrwcj 20140 vDrwcj 2014
भारत-संविधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अध्ीन प्रदत्त शक्तियों का
अ.-384—भारत-संविधन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अध्ीन प्रदत्त शि = सं सा॰प्र॰ 11]OMNO बि.रा.अ राज्यपाल बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं इसके नियंत्राणाध्ीन कार्यरत क्षेत्राीय अभिलेखागारों के प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं इसके नियंत्राणाध्ीन कार्यरत क्षेत्राीय अभिलेखागारों के राज्यपाल बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं इसके नियंत्राणाध्ीन कार्यरत क्षेत्राीय अभिलेखागारों के के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली लिए स्वीकृत समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- ;1द्ध यह नियमावली फ्बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ख' ;नियुक्ति
फ्बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ख' ;नियुक्ति
एवं सेवा शर्त्तद्ध नियमावली, 2014201420142014य् कही जा सकेगी।
एवं सेवा शर्त्तद्ध नियमावली,
इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
यह तुरंत प्रवृत होगी।
- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
द्ध फ्राज्य सरकारय् से अभिप्रेत है बिहार सरकारऋ
द्ध फ्आयोगय् से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोगऋ
द्ध फ्विभागय् से अभिप्रेत है मंत्रिामंडल सचिवाल विभागऋ
;2द्ध इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ;3द्ध यह तुरंत प्रवृत होगी। 2. परिभाषाएं । - जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में - ;iद्ध फ्राज्य सरकारय् से अभिप्रेत है बिहार सरकारऋ ;iiद्ध फ्आयोगय् से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोगऋ ;iiiद्ध फ्विभागय् से अभिप्रेत है मंत्रिामंडल सचिवाल विभागऋ ;ivद्ध फ्नियुक्ति प्राध्किारय् से अभिप्रेत है अभिलेख निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालयऋ द्ध फ्नियुक्ति प्राध्किारय् से अभिप्रेत है अभिलेख निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालयऋ द्ध फ्नियुक्ति प्राध्किारय् से अभिप्रेत है अभिलेख निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालयऋ ;vद्ध संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं इसके अधीन क्षेत्राीय अभिलेखागारों द्ध संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं इसके अधीन क्षेत्राीय अभिलेखागारों द्ध संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं इसके अधीन क्षेत्राीय अभिलेखागारों के समूह,'ख' के पद।
3. संवर्ग का गठन । - इस संवर्ग में शामिल विभिन्न कोटि के पद
के अनुसार होंगे- उपर्युक्त कोटि - इस संवर्ग में शामिल विभिन्न कोटि के पद परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे- उपर्युक्त कोटि
जो उन पदों के लिए राज्य सरकार ;वित्त विभागद्ध द्वारा समय समय पर अवधारित के पदों का वेतनमान वही होगा जो उन पदों के लिए राज्य सरकार ;वित्त विभागद्ध द्वारा समय समय पर अवधारित के पदों का वेतनमान वही होगा
किया जाय।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 28 28 28 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 4. प्राध्कृित बल। - संवर्ग के विभिन्न कोटि का पद बल वह होगा, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधरित किया जाय। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कोटि के पदों के संवर्ग बल में परिवर्तन किया जा सकेगा।
5. भर्ती। - नियमावली में अंकित सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया परिशिष्ट I के अनुसार होगी। 6. अर्हत्ता ।- संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अहर्त्ता परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी। 7. आरक्षण ।- संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षण अध्निियम एवं आरक्षण रोस्टर के प्रावधन लागू होंगे।
8. परिवीक्षा अवधि ।- परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तिथि के बाद दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में यदि सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। बढ़ाई गई अवधि में भी यदि सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो बिना किसी सूचना के संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकेगा। 9. प्रशिक्षण ।- संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों के लिए प्रशिक्षण का निर्धारण परिशिष्ट-1 के अनुसार होगा। 10. विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम ।- संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों के लिए विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 के अनुसार होगें।
11. संपुष्टि ।- संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्त किसी भी कामक की सेवा संपुष्टि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति तथा उस पद के लिए निर्धारित प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।
12. कोटि में वरीयता का निर्धारण।- कार्मिकों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के अनुसार होगी।
13. अवशिष्ट मामले । - जिन विषयों/बिंदुओं के लिए प्रावधन इस नियमावली में नहीं किये गये हैं, उनके संबंध् में राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के प्रावधन लागू समझे जायेंगे।
14. कठिनाइयों का निराकरण ।- इस नियमावली के प्रावधनों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई होती है तो इस नियमावली के प्रावधनों के अध्यध्ीन उसका निराकरण विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जा सकेगा। 15. निर्वचन । - इस नियमावली के किसी भी प्रावधन के निर्वचन के लिए विभाग विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् सक्षम होगा और इस संबंध् में उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
16. निरसन एवं व्यावृति । - ;1द्ध इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व इस संवर्ग के संबंध् में लागू सभी नियम, संकल्प, परिपत्रा आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
;2द्ध ऐसे निरसन के होते हुए भी, नियमावली, संकल्प या परिपत्रा इत्यादि के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्ति थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्राा,
सरकार के प्रधान सचिव ।
The 20th October 2014
No. Sa.Pra. 11/2012 B.S.A.-384—In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for regulating process of recruitment and condition of services to the sanctioned posts of Group 'B' under Bihar State Archives Directorate and Regional Archives falling under its jurisdiction.
1. Short title, extent and commencement. - (1) These Regulation may be called the "Bihar State Archives Group 'B' (Appointment and service conditions) Rules, 2014"3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 28 28 28 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 (2) It shall extend to whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Definitions.- In these Rules, Unless otherwise requires in the context :-
(i) "State Government" means the Government of Bihar;
(ii) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission;
(iii) "Department" means Cabinet Secretariat Department;
(iv) "Appointing Authority" means Director of Archives, Bihar, Bihar State Archives Directorate; and
(v) Cadre means post of Group 'B' in Bihar State Archives and Regional Archives falling under its Jurisdiction.
3. Constitution of Cadre. - This cadre shall include the posts of different categories according to Annexure - 1. Pay scale of the posts of above noted categories will be such as may determined by the State Government (Finance Department).
4. Cadre Strength.- The cadre strength of these categories of this cadre shall be such as may determined by the State Government from time to time. Cadre strength may be changed by the State Government.
5. Recruitment.- Educational qualification and process of recruitment of posts mentioned in the Rule shall be according to Annexure -1.
6. Qualification. - Qualification for direct recruitment to several posts of the Cadre shall be according to Annexure -1.
7. Reservation.- The provisions of Reservation Act and Reservation roaster prescribed by the State Government, from time to time will be applicable in the appointment to the posts of this Cadre.
8. Probation Period.- Probation period will be two years after the date of appointment. If the service is not found satisfactory during probation period, it can be extended for one year. If the service is not found satisfactory even during the extended period, the person concerned may be removed from service without any notice.
9. Training. - Training for different categories of the cadre shall be determined according to Annexure-1.
10. Departmental Exam and Syllabus.- Departmental exam and syllabus for different categories of the cadre shall be according to Annexure-1.
11. Confirmation.- The personnel appointed in this Cadre may be confirm in service by the 'Appointing authority' after completion of probation period and passing the essential training/exam determined for the post.
12. Determination of Seniority in the Category.- Seniority will be determined on the merit list recommended by the Commission.
13. Residuary Matters.- The matters points for which provisions have not been made in these Rules in respect of them the provisions of relevant Rules of State Government will be deemed to be applicable.
14. Removal of Difficulties.- If any difficulty arises in the implementation of the provisions of these Rules, the Department may, remove such difficulties in consultation with the Law Department subject to the provisions of these Rules.
4(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 28 28 28 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 15. Interpretations.- The Department will be competent for interpretations of any provision of these Rules after in consultation with Law Department, and its decision shall be final.
16. Repeal & Saving.- (1) All Rules, Resolutions and Circulars etc. issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the Rules. Resolutions and Circulars will be deemed to be done or taken under these Rule as if it were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.
By order of the Governor of Bihar, BRIJESH MEHROTRA, Principal Secretary to Government .
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अधी,क, सिचवालय मुिणालय,