िनबंधन सं(cid:25)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:25)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 10101010 माघमाघमाघमाघ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 220220220220) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, , , , 30303030 जनवर'जनवर'जनवर'जनवर' 2012012012015555 वित्त विभाग ------- अधिसूचना 19 जनवरी 2015
सं0 3/एफ-01-41/2014-640/वि0—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त सं0 3/एफ-01-41/2014-640 अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सेवा संहिता 1952 का संशोधन करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सेवा संहिता 1952 का संशोधन करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सेवा संहिता 1952 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 बनाते हैं :- निम्नलिखित बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 बनाते हैं :-
बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014
बिहार
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (i) यह बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 कही जा ) यह बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 कही जा सकेगी। सकेगी। सकेगी। (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बि (iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी ।
) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । ) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी ।
2. बिहार सेवा संहिता के नियम 220 में संशोधन
3. बिहार सेवा संहिता के नियम-220 के
बिहार सेवा संहिता के नियम 220 में संशोधन।-उक्त संहिता, 1952 के नियम 220 के उक्त संहिता, 1952 के नियम 220 के उप-नियम(ख) में प्रयुक्त अंक ''135'' अंक ''180'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। नियम(ख) में प्रयुक्त अंक ''135'' अंक ''180'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। बिहार सेवा संहिता के नियम-220 के बाद निम्नलिखित नया नियम 220क उक्त संहिता, 1952 के नियम 220 के बाद निम्नलिखित नया नियम 220A अन्तःस्थापित किया जायेगाः- उक्त संहिता, 1952 के नियम 220 के बाद निम्नलिखित नया नियम 220
से मंजूर की जायेगी।
क का अन्तःस्थापन - अन्तःस्थापित किया जायेगाः- ''220A - शिशु देखभाल छुट्टी। - - शिशु देखभाल छुट्टी। -(1) अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को, उनकी समस्त सेवा ) अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को, उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान, केवल दो संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए, दो वर्ष संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए, दो वर्ष संतान तक, उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए, दो वर्ष (यानी 730 दिन) की शिशु-देखभाल-छुट्टी छुट्टी स्वीकृत करने वाले किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी की जा सकेगी। (यानी 730 दिन) की शिशु-देखभाल-छुट्टी छुट्टी स्वीकृत करने वाले किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी की जा सकेगी। (यानी 730 दिन) की शिशु-देखभाल-छुट्टी छुट्टी स्वीकृत करने वाले किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी की जा सकेगी। (2) शिशु-देखभाल-छुट्टी अर्जित छुट्टी के समान मानी जाएगी और उसी प्रकार ) शिशु-देखभाल-छुट्टी अर्जित छुट्टी के समान मानी जाएगी और उसी प्रकार से मंजूर की जायेगी। (3) शिशु-देखभाल-छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में, मंजूर करने ) शिशु-देखभाल-छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में, मंजूर करने ) शिशु-देखभाल-छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में, मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना, कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा। वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना, कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा। वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना, कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा। (4) शिशु-देखभाल-छुट्टी 15 ) शिशु-देखभाल-छुट्टी 15 दिनों से कम के लिए मंजूर नहीं की जायेगी। (5) इस छुट्टी के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित छुट्टियाँ भी शिशु-देखभाल-छुट्टी में शामिल ) इस छुट्टी के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित छुट्टियाँ भी शिशु-देखभाल-छुट्टी में शामिल ) इस छुट्टी के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित छुट्टियाँ भी शिशु-देखभाल-छुट्टी में शामिल की जाएंगी।
(6) शिशु-देखभाल-छुट्टी साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी, सिवाय कतिपय ) शिशु-देखभाल-छुट्टी साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी, सिवाय कतिपय अत्यंत ) शिशु-देखभाल-छुट्टी साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी, सिवाय कतिपय कठित परिस्थितियों की दशा में, जहाँ छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी का परीविक्षार्थी की शिशु देखभाल छुट्टी की कठित परिस्थितियों की दशा में, जहाँ छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी का परीविक्षार्थी की शिशु देखभाल छुट्टी की कठित परिस्थितियों की दशा में, जहाँ छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी का परीविक्षार्थी की शिशु देखभाल छुट्टी की2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 30303030 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015 आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से समाधान हो जाय। इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परीविक्षा के दौरान इस छुट्टी की अवधि न्यूनतम हो।
(7) शिशु-देखभाल-छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं मंजूर नहीं की जाएगी। (8) शिशु-देखभाल-छुट्टी के साथ कोई भी अन्य देय छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, किंतु शिशु-देखभाल-छुट्टी के क्रम में मांगी गई कोई अन्य छुट्टी सरकारी चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो, अनुरोध पर मंजूर की जा सकेगी।
(9)शिशु-देखभाल-छुट्टी 18 वर्ष से कम आयु के केवल दो जीवित सबसे बड़े संतानों के लिए अनुमान्य होगी। (10)इस छुट्टी के दौरान महिला कर्मचारी को वही छुट्टी वेतन प्राप्त होगा जो छुट्टी पर प्रस्थान करने के ठीक पहले प्राप्त कर रही हो।
(11) संबंधित महिला कर्मचारी के छुट्टी लेखे में उपार्जित छुट्टी देय होते हुए भी शिशु देखभाल छुट्टी मंजूर की जा सकेगी।
(12) शिशु-देखभाल-छुट्टी छुट्टी-लेखे में विकलित नहीं की जायेगी। (13) शिशु-देखभाल-छुट्टी के लिए छुट्टी लेखा, संलग्न विहित प्रपत्र में संधारित किया जाएगा और इसे संबंधित
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, एच. आर. श्रीनिवास, सचिव (संसाधन)।
The 19th January 2015
No. 03/F-01-41/2014 -640—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Bihar Service (Second Amendment) Code, 2014 to amend the Bihar Service Code 1952:-
The Bihar Service (Second Amendment) Code 2014
1. Short title extent and commencement- (1) This may be called The Bihar Service (Second Amendment) Code, 2014
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force with immediate effect.
2. Amendment in Rule 220 of the Bihar Service Code, 1952 - The figure "135"
used in sub- rule (Kh) of Rule 220 of the said Code, 1952 is substituted by the figure
"180".
3. Insertion of new Rule 220A after Rule 220 of Bihar service code, 1952: - The
following new Rule 220A shall be inserted after rule 220 of the said Code, 1952 :-
"220A Child Care Leave.- (1) Women employees having minor Children may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant leave, for a maximum period of two years (i.e. 730 days) during their entire service period for taking care of upto only two children for rearing or to look after in case of their examination, sickness etc.
(2) Child Care Leave shall be treated like the earned leave and shall be sanctioned like wise.
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 30303030 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015(3) Child care leave may not be claimed as a matter of right. In any circumstances, any employee may not proceed on Child Care Leave without prior proper permission of the leave by sanctioning authority and proper sanction.
(4) Child Care Leave will not be sanctioned for less than 15 days.
(5) Saturdays, Sundays, Gazetted holidays etc. falling during the period of leave will also be included in child care leave.
(6) Child Care Leave will not ordinarily be sanctioned during the probation period except in the case of certain extremly by dificult situations where the leave sanctioning authority is fully satisfied about the need of Child Care Leave to the probationer. It may also be ensured that the period of this leave during probation is minimum.
(7) Child Care Leave will not be sanctioned more than thrice in a calendar year.
(8) Child Care Leave may be sanctioned with any other leave due but any other leave applied for in continuation of Child Care Leave may be sanctioned only on request supported by a medical certificate issued by Government Medical Practitioner.
(9) Child care leave shall be admissible for two eldest surviving children below the age of 18 years.
(10) During the period of such leave, the women employees shall be paid such leave salary as she is drawing immediately before proceeding on leave.
(11) Child care leave may be sanctioned even if earned leave is due to the concerned women employee.
(12) Child care leave shall not be debited against the leave account.
(13) The leave account for child care leave shall be maintained in the prescribed Performa enclosed, and it shall be kept along with the Service Book of the women Government servant concerned."
By Order of the Governor of Bihar,
H. R. SRINIVAS,
Secretary (Resource).
4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 30303030 जनवर' जनवर' जनवर' जनवर' 2015201520152015शिशु देखभाल छुट्टी लेखा संधारण हेतु प्रपत्र
अतिशेष शिशु देखभाल छुट्टी छुट्टी मंजूर करनेवाले सक्षम ली गयी शिशु देखभाल छुट्टी की अवधि
प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम
से तक बाकी दिनांक
1 2 3 4 5
———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 220-571+10-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in