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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 February 2015

Published 04 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-04.227
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, , , , बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, , , , 4444 फरफरफरफरवर*वर*वर*वर* 2012012012015555 विधि विभाग

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अधिसूचना

30 जनवरी 2015

सं0 735/जे0—बिहार के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त बिहार के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त बिहार के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014 में शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014 में शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं,- निम्नलिखित संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं,-

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। (1) यह नियमावली बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा ंक्षिप्त नाम एवं विस्तार।- (1) यह नियमावली बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी। शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार केवल विधि विभाग, बिहार सरकार तक होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

इसका विस्तार केवल विधि विभाग, बिहार सरकार तक होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार विधायी कार्य सेवा (भ्

बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 के नियम-8 में ार्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 के नियम-8 में ''इस नियमावली के प्रारम्भ होने की तारीख को'' संशोधन।-उक्त नियमावली के नियम-8 में प्रयुक्त शब्द ''इस नियमावली के प्रारम्भ होने की तारीख को'' संशोधन।-उक्त नियमावली के नियम-8 में प्रयुक्त शब्द

के बाद तथा शब्द ''अर्हक पदाधिकारियों और कर्मचारियों''

''अर्हक पदाधिकारियों और कर्मचारियों'' के पूर्व शब्द ''विधि विभाग में कार्यरत

''विधि विभाग में कार्यरत बिहार सचिवालय सेवा या अन्य सेवा के'' ''बिहार सरकार अथवा भारत सरकार के सचिवालय बिहार सचिवालय सेवा या अन्य सेवा के'' शब्द ''बिहार सरकार अथवा भारत सरकार के सचिवालय के कार्यालयों अथवा अन्य सेवा के कार्यालयों में विधायी कार्य का अनुभव रखनेवाले के कार्यालयों अथवा अन्य सेवा के कार्यालयों में विधायी कार्य का अनुभव रखनेवाले के कार्यालयों अथवा अन्य सेवा के कार्यालयों में विधायी कार्य का अनुभव रखनेवाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों अथवा'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे। पदाधिकारियों/कर्मचारियों अथवा''

3. बिहार विधायी कार्य सेव ा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 के नियम-9 का बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 के नियम-9 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली का नियम-9 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली का नियम-9 निम्नलिखित द्वारा

''9 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति।- इस नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी विधायी कार्य ''9 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति।- इस नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी विधायी कार्य ''9 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति।- इस नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी विधायी कार्य की अत्यावश्यकता पर विचार करते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, बिहार सरकार अथवा भारत सरकार के सचिवालय विचार करते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, बिहार सरकार अथवा भारत सरकार के सचिवालय विचार करते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, बिहार सरकार अथवा भारत सरकार के सचिवालय के कार्यालयों अथवा अन्य सेवा के कार्यालयों में विधायी कार्य का अनुभव रखने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालयों अथवा अन्य सेवा के कार्यालयों में विधायी कार्य का अनुभव रखने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालयों अथवा अन्य सेवा के कार्यालयों में विधायी कार्य का अनुभव रखने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति पर ले सकेंगे तथा अथवा अन्य सेवाओं के अर्हित व्यक्तियों की सेवा, इस सेवा के कार्य के लिए, प्रतिनियुक्ति पर ले सकेंगे तथा अथवा अन्य सेवाओं के अर्हित व्यक्तियों की सेवा, इस सेवा के कार्य के लिए,(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 4444 फरफरफरफरवर* वर* वर* वर* 2015201520152015 2 प्रतिनियुक्ति अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर, इस प्रकार के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा विकल्प दिये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा विनियमितिकरण पर विचार किया जा सकेगा।''

4. बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2014 के नियम-10 में संशोधन।- (1) उक्त नियमावली के नियम-10 में शब्द एवं अंक ''नियम-7, 8 और 9 के अधीन रिक्त पदों पर'' के बाद शब्द ''सेवा निवृत विधि/न्यायिक पदाधिकारियों'' के पूर्व शब्द ''बिहार सरकार अथवा भारत सरकार के सचिवालय के कार्यालयों अथवा अन्य सेवा के कार्यालयों में विधायी कार्य का अनुभव रखने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों अथवा'' अन्तःस्थापित किये जायेंगे। (2) उक्त नियमावली के नियम 10 के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ा जायेगाः- ''परन्तु और कि नियम-7, 8, 9 एवं 10 के अधीन की जाने वाली नियुक्तियों में विधि स्नातक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी''

(3) उक्त नियमावली के नियम-10 की अनुसूची-''ग'' की कण्डिका (6) की उप कंडिका (iv) की प्रथम पंक्ति में शब्द ''सहायक निदेशक (विधान)-सह सहायक विधान काउन्सेल'' के बाद शब्द ''या सहायक निदेशक (अनुवाद)-सह-सहायक विधान काउन्सेल'' अन्तः स्थापित किये जायेंगे। और तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द ''अनुवाद पदाधिकारी/कर्मी'' शब्द ''अनुवाद या विधायी कार्य के पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

30 जनवरी 2015

सं0 735/जे0 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

The 30th January 2014 No. 735/J.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to make following amendments in the Bihar Legislative work service (Recruitment, Promotion and Service conditions) Rules 2014:- 1. Short title extent and commencement.—(1) These rules may be called the Bihar Legislative work service (Recruitment Promotion and Service conditions) (Amendment) Rules 2015.

(2) It shall extend only to the Law Department Government of Bihar.

(3) It shall come into force at once. 2. Amendment in rule-8 of The Bihar Legislative work Service (Recruitment Promotion and Service condition) rules, 2014.- The words "Bihar secretariat 'or other services working in the Law Department" after the words "on the date of commencement of these rules" and before the words "qualification officers and employees" used in rule 8 of the said Rules will be substituted by the words "officers and employees having experience of Legislative work in the offices of the Secretariat of the Government of Bihar or The Government of India or Other services or" 3. Substitution of rule 9 of The Bihar Legislative work (Recruitment, Promotion and Service conditions) Rule, 2014.- Rule 9 of the said Rules shall be substituted by the following:-

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 4444 फरफरफरफरवर* वर* वर* वर* 2015201520152015

"9 Appointment on deputation. - Not with standing any thing contained in these Rules, the Appointing Authority, considering the exigencies of the Legislative work, may take services of the officers/employees or qualified persons of other services having experience of Legislative work in the offices of Secretariat of The Government of Bihar or the Government of India or in the offices of the other services and on having satisfactory service in the period of deputation and on being given option by such deputed officers, regularisation of the service may be considered by the Appointing Authority." 4. Amendment of rule 10 of The Bihar Legislative work service (Recruitment, Promotion and Service Conditions) Rules, 2014. - (1) In rule 10 of the said Rules, The words "officers and employees having experience of Legislative work in the offices of the secretariat of The Government of Bihar or the Government of India or in the offices of the other services" shall be inserted after the words and figures "on the vacant post under rule 7, 8 and 9" and before the words "retired Law/Judicial officers". (2) A following new proviso shall be added after first proviso to rule 10 of these Rules:- "Provided further that preference will be given to the Law Graduate Candidates in the appointments to be made under rule 7, 8, 9 and 10". (3) After the words "Assistant Director (Legislation)-cum-Assistant Legislative Counsel" used in first line of sub-para (iv) of para (6) of schedule C of rule 10 of the said rules, The words "or Assistant Director (Translation)-cum-Assistant Legislative Counsel" shall be inserted and the words "Translation officer/employees "used in third line shall be substituted by the words "officer of Translation or Legislative work".

By order of the Governor of Bihar, AKHILESH KUMAR JAIN, Secretary to Government.

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 227-571+200-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-04.227/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-04.227.