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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2015

Published 05 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-05.231
Languages
English, Hindi

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ाी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर के अन्तर्गत आमंत्रित

06 को प्राप्त निविदा के निष्पादन में हुई अनियमितता की निविदा सूचना सं0-02/2006-07 के द्वारा दिनांक 15.11.06 को प्राप्त निविदा के निष्पादन में हुई अनियमितता की निविदा सूचना सं0-02/2006-07 के द्वारा दिनांक 15

जॅाच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गई। विभागीय उड़नदस्ता के जॅाच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के क्रम में जॅाच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गई। विभागीय उड़नदस्ता के जॅाच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के क्रम में जॅाच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गई। विभागीय उड़नदस्ता के जॅाच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के क्रम में

क उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समिति का गठन कर अनुशंसा समर्पित आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा एक उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समिति का गठन कर अनुशंसा समर्पित आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा ए

करने के लिए निदेशित किया गया। त्रिसदस्तयीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर श्री रेखालाल राम, करने के लिए निदेशित किया गया। त्रिसदस्तयीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर श्री रेखालाल राम करने के लिए निदेशित किया गया। त्रिसदस्तयीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर श्री रेखालाल राम

ाी नहर अंचल, झंझारपुर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पत्रांक 224 तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पत्रांक 224 तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमी कोश्

दिनांक 11.3.08 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री राम द्वारा समर्पित स्प

पूछा गया। श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब पत्रांक 553 दिनांक 8

ष्टीकरण के जवाब पत्रांक 553 दिनांक 8.4.08 की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री राम के विरूद्व की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री राम के विरूद्व की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री राम के विरूद्व

09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, प्रपत्र-''क'' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1167 दिनांक 24.10.09 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, प्रपत्र-''क'' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1167 दिनांक

नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संच ालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की रान्त पाया गया कि श्री राम द्वारा मुख्य अभियन्ता के आदेश का अवहेलना करने तथा ससमय गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम द्वारा मुख्य अभियन्ता के आदेश का अवहेलना करने तथा ससमय रान्त पाया गया कि श्री राम द्वारा मुख्य अभियन्ता के आदेश का अवहेलना करने तथा ससमय निविदा से संदर्भित वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है। निविदा से संदर्भित वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं करने का आरोप प्रमाणित होता है।अतः उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रेखालाल राम अतः उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री रेखालाल राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमी कोश् , तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर के विरूद्व निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः- झारपुर के विरूद्व निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः- (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर) वर) वर) वर) 2015201520152015 2 ''एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री रेखालाल राम (आई0 डी0-3169) को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 231-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-05.231/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-05.231.