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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2015

Published 05 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-05.232
Languages
English, Hindi

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( दर0)-16-08/2010/122—श्री रामजी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभ्ि

(1) काकराघाटी शाखा नहर के वि0दू0 68.20 निर्मित सी0डी0 के अप0 स्ट्रीम का दॅाया बैंक दिनांक 07श्री रामजी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितता बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, ाी नहर प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितता बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, ाी नहर प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितता बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, तग्रस्त होना इत्यादि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों उनकी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण सी0 डी0 संरचना का क्षि उनकी लापरवाही एवं उदासीनता के कारण सी0 डी0 संरचना का क्षतिग्रस्त होना इत्यादि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों 11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प के लिए सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0-1029 दिनांक 16.8.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प के लिए सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0-1029 दिनांक 16 11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम ज्ञापांक 1100 दिनांक 29.8.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में श्री राम, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व 17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में श्री राम, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही में श्री राम, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व निम्न आरोप गठित किए गयेः- 20 निर्मित सी0डी0 के अप0 स्ट्रीम का दॅाया बैंक दिनांक 07.07.10 (1) काकराघाटी शाखा नहर के वि0दू0 68 10 को उक्त स्थल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यन्ता के द्वारा दिनांक 08.07.10 को उक्त स्थल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि को क्षतिग्रस्त हुआ। अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा दिनांक 08 उक्त स्थल पर सात दिनों से रिसाव हो रहा था जिसकी मरम्मती स-समय नहीं किये जाने के कारण उक्त वि0 दू0 उक्त स्थल पर सात दिनों से रिसाव हो रहा था जिसकी मरम्मती स-समय नहीं किये जाने के कारण उक्त वि0 दू0 उक्त स्थल पर सात दिनों से रिसाव हो रहा था जिसकी मरम्मती स-समय नहीं किये जाने के कारण उक्त वि0 दू0 पर 30 फीट में नहर क्षतिग्रस्त हो गया। मुख्य अभियन्ता, दरभंगा के पत्रांक 2056 दिनांक 0 07 के द्वारा स्थल पर पर 30 फीट में नहर क्षतिग्रस्त हो गया। मुख्य अभियन्ता, दरभंगा के पत्रांक 2056 दिनांक 09.07.07 के द्वारा स्थल पर कैम्प कर युद्व स्तर पर टूटान की मरम्मति कराते हुए संरचना को सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया परन्तु आपके कैम्प कर युद्व स्तर पर टूटान की मरम्मति कराते हुए संरचना को सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया परन्तु आपके कैम्प कर युद्व स्तर पर टूटान की मरम्मति कराते हुए संरचना को सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया परन्तु आपके द्वारा लापरवाही बरती गयी जिसके फलस्वरूप सी0 डी0 संरचना का डाउन स्ट्रीम का दायॅा विंग वाल एवं रिटर्न वाल द्वारा लापरवाही बरती गयी जिसके फलस्वरूप सी0 डी0 संरचना का डाउन स्ट्रीम का दायॅा विंग वाल एवं रिटर्न वाल द्वारा लापरवाही बरती गयी जिसके फलस्वरूप सी0 डी0 संरचना का डाउन स्ट्रीम का दायॅा विंग वाल एवं रिटर्न वाल सीनता एवं निदेश की अवहेलना का द्योतक है। पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया जो आपकी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया जो आपकी कर्तव्य के प्रति लापरवाही उदासीनता एवं निदेश की अवहेलना का द्य जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है। जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी पाये गये है। (2) नीलामी सूचना सं0-01/2009-10 के अन्तर्गत क्रमांक 1 से 4 तक की गयी नीलामी में नियमावली से (2) नीलामी सूचना सं0-01/2009-10 के अन्तर्गत क्रमांक 1 से 4 तक की गयी नीलामी में नियमावली से (2) नीलामी सूचना सं0-01/2009-10 के अन्तर्गत क्रमांक 1 से 4 तक की गयी नीलामी में नियमावली से ा मामला है। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता, दरभंगा के हटकर नीलामी की गयी जो हेराफेरी कर राजस्व गबन करने का मामला है। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता, दरभंगा के हटकर नीलामी की गयी जो हेराफेरी कर राजस्व गबन करने क द्वारा आपसे दिनांक 21.4.10 को स्पष्टीकरण पूछा गया परन्तु आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कोई भी 10 को स्पष्टीकरण पूछा गया परन्तु आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कोई भी 10 को स्पष्टीकरण पूछा गया परन्तु आपके द्वारा उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किया गया जिससे उक्त पत्र में लगाये गये आरोपों में आपकी संलिप्ता प्रमाणित होती है, स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किया गया जिससे उक्त पत्र में लगाये गये आरोपों में आपकी संलिप्ता प्रमाणित हा स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किया गया जिससे उक्त पत्र में लगाये गये आरोपों में आपकी संलिप्ता प्रमाणित हा जिसके लिए आप दोषी है। (3) शीर्ष 4700 अन्तर्गत आकस्मिक मद में बिना उच्चाधिकारी के निदेश के रू0 तीन लाख के प्राक्कलन की (3) शीर्ष 4700 अन्तर्गत आकस्मिक मद में बिना उच्चाधिकारी के निदेश के रू0 तीन लाख के प्राक्कलन की (3) शीर्ष 4700 अन्तर्गत आकस्मिक मद में बिना उच्चाधिकारी के निदेश के रू0 तीन लाख के प्राक्कलन की स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान कर राशि की निकासी की गयी एवं इस राशि का भुगतान बिना सक्षम स्तर से स्वीकृत स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान कर राशि की निकासी की गयी एवं इस राशि का भुगतान बिना सक्षम स्तर से स्वीकृत स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान कर राशि की निकासी की गयी एवं इस राशि का भुगतान बिना सक्षम स्तर से स्वीकृत कराये ही मजदूरों को भुगतान किया गया एवं राशि का समायोजन भी कर लिया गया। इस प्रकार बिना उच्चाधिकारी किया गया एवं राशि का समायोजन भी कर लिया गया। इस प्रकार बिना उच्चाधिकारी किया गया एवं राशि का समायोजन भी कर लिया गया। इस प्रकार बिना उच्चाधिकारी के निदेश के स्वयं प्राक्कलन की स्वीकृति देना, राशि की निकासी करना, बिना सक्षम पदाधिकारी के श्रमशक्ति स्वीकृत के निदेश के स्वयं प्राक्कलन की स्वीकृति देना, राशि की निकासी करना, बिना सक्षम पदाधिकारी के श्रमशक्ति स्वीकृत के निदेश के स्वयं प्राक्कलन की स्वीकृति देना, राशि की निकासी करना, बिना सक्षम पदाधिकारी के श्रमशक्ति स्वीकृत 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर) वर) वर) वर) 2015201520152015 कराये भुगतान करना एवं किये गये भुगतान का समायोजन करना वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए आप प्रथम द्रष्टया दोषी है। (4) बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति एवं स्वीकृति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना एवं उनके द्वारा दिये निदेशों की अवहेलना करना। (ii) विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी द्वारा जॅाच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें जॅाच पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये गये। तदुपरान्त प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्व सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में इन्हें निलबन से मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-934 दिनांक 23.8.12 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः-

(1) निन्दन वर्ष 2010-11 (2) तीन वेतन वृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक। (3) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री रामजी राम द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिया गया। पूनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में वही तथ्य उि)त किया गया है जो विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया गया था। जिसकी समीक्षा पूर्व में की गयी एवं समीक्षोपरान्त सभी आरोप सं0-01 से 04 तक प्रमाणित पाया गया। पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य आरोपी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उक्त के आलोक में श्री रामजी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा के विरूद्व अधिसूचना सं0-934 दिनांक 23.8.12 द्वारा पारित दण्डादेश को यथवत रखते हुए इनके पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

यह निर्णय श्री रामजी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 232-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-05.232/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-05.232.