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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2015

Published 05 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-05.238
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 238238238238) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, , , , 5555 फरफरफरफरवर*वर*वर*वर* 2012012012015555 जल संसाधन विभाग &&&&&&& vf/klwpuk 20 tuojh 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)-1-12/न0सि0(पू0)-1-12/2010/186—श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉं द्वारा पदस्थापन अवधि के दौरान महानंदा तटबंध के कार्य से संबंधित निविदा सं0 01/2010-11 में विभाग, पूर्णियॉं द्वारा पदस्थापन अवधि के दौरान महानंदा तटबंध के कार्य से संबंधित निविदा सं0 01/2010-11 में विभाग, पूर्णियॉं द्वारा पदस्थापन अवधि के दौरान महानंदा तटबंध के कार्य से संबंधित निविदा सं0 01/2010-11 में बरती अनियमितता की जॉंच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जॉंच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आलोक में समीक्षोपरान्त की जॉंच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जॉंच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आलोक में समीक्षोपरान्त की जॉंच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जॉंच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आलोक में समीक्षोपरान्त निविदा को निहित स्वार्थ के लिए निस्तारित करने एवं आवश्यक कार्य सम्पादन की मात्रा को एस0बी0डी0 के प्रावधान निविदा को निहित स्वार्थ के लिए निस्तारित करने एवं आवश्यक कार्य सम्पादन की मात्रा को एस0बी0डी0 के प्रावधान निविदा को निहित स्वार्थ के लिए निस्तारित करने एवं आवश्यक कार्य सम्पादन की मात्रा को एस0बी0डी0 के प्रावधान निर्धारित करना जैसे प्रथम द्रस्टया प्रमाणित आरोपों के के विपरीत किसी खास संवेदक को लाभ पहुॅंचाने हेतु कम करके निर्धारित करना जैसे प्रथम द्रस्टया प्रमाणित आरोपों के के विपरीत किसी खास संवेदक को लाभ पहुॅंचाने हेतु कम करके लिए उनसे पत्रांक 1075 दिनांक 01.10 12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि 10.12 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि इस निविदा में मुख्य भूमिका श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता की रही है और सभी प्रकार की क इस निविदा में मुख्य भूमिका श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता की रही है और सभी प्रकार की कार्रवाई इस निविदा में मुख्य भूमिका श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता की रही है और सभी प्रकार की क श्री सक्सेना के स्तर से किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा नियम के विरूद्ध निम्न कार्रवाई की श्री सक्सेना के स्तर से किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा नियम के विरूद्ध निम्न कार्रवाई की श्री सक्सेना के स्तर से किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि श्री सक्सेना द्वारा नियम के विरूद्ध निम्न कार्रवाई की गयी। (1) यह निविदा महानंदा नदी के बॉंये एवं दॉंये तटबंध के उच्चीकरण से संबंधित था और इसका पूर्ण कार्यक्षेत्र (1) यह निविदा महानंदा नदी के बॉंये एवं दॉंये तटबंध के उच्चीकरण से संबंधित था और इसका पूर्ण कार्यक्षेत्र (1) यह निविदा महानंदा नदी के बॉंये एवं दॉंये तटबंध के उच्चीकरण से संबंधित था और इसका पूर्ण कार्यक्षेत्र मंडल, कटिहार के अधीन था तब निविदा आमंत्रण कार्यपालक अभियंता के स्तर से कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अधीन था तब निविदा आमंत्रण कार्यपालक अभियंता के स्तर से मंडल, कटिहार के अधीन था तब निविदा आमंत्रण कार्यपालक अभियंता के स्तर से निर्गत होना चाहिए था परन्तु इस मामले में मुख्य अभियंता द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। निर्गत होना चाहिए था परन्तु इस मामले में मुख्य अभियंता द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। (2) निविदा के लिए एस0बी0डी0 के प्रावधान 4.5 'ए' के अनुसार न्यूनतम मात्रा 50% होना चाहिए था और होना चाहिए था और (2) निविदा के लिए एस0बी0डी0 के प्रावधान 4 नर्माण विभाग के पत्रांक 2106 दिनांक 21.01.07 के अनुसार संवेदकों की कमी होने पर इसे कार्यपालक अभियंता 07 के अनुसार संवेदकों की कमी होने पर इसे कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2106 दिनांक 21 Arbitrary रूप से मिट्‌टी को कम करने का अधिकार दिया गया है परन्तु मुख्य अभियंता द्वारा पहली बार में ही इसे Arbitrary को कम करने का अधिकार दिया गया है परन्तु मुख्य अभियंता द्वारा पहली बार में ही इसे और ब्रिक कार्य हेतु 14.98% निर्धारित किया गया। नियमानुसार प्रथम निविदा में एस0बी0डी0 के कार्य हेतु 28.75% और ब्रिक कार्य हेतु 14 ार्रित किया गया। नियमानुसार प्रथम निविदा में एस0बी0डी0 के प्रावधान के अनुसार ही न्यूनतम मात्रा रखी जानी चाहिए थी परन्तु मुख्य अभियंता द्वारा प्रथम बार में ही Arbitrary प्रावधान के अनुसार ही न्यूनतम मात्रा रखी जानी चाहिए थी परन्तु मुख्य अभियंता द्वारा प्रथम बार में ही प्रावधान के अनुसार ही न्यूनतम मात्रा रखी जानी चाहिए थी परन्तु मुख्य अभियंता द्वारा प्रथम बार में ही ढंग से कार्यानुभव की मात्रा घटा दी गयी, जिसके लिए उन्हें शक्ति प्रदत्त नहीं थी। ढंग से कार्यानुभव की मात्रा घटा दी गयी, जिसके लिए उन्हें शक्ति प्रदत्त नहीं थी। प्त की तिथि 22.04.10 निर्धारित थी परन्तु तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा निविदा प्राप्ति की 10 निर्धारित थी परन्तु तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा निविदा प्राप्ति की (3) निविदा प्राप्ति की तिथि 22 10 को किया गया। जबकि 10 तक बढ़ा दी गयी और प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 23.04.10 एवं 25.04.10 को किया गया। जबकि तिथि 30.04.10 तक बढ़ा दी गयी और प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 23 दा प्राप्ति की तिथि बढ़ायी जानी चाहिए थी तो निविदा खरीदने की तिथि यथावत (21.04.10) ही रखी गयी। यदि निविदा प्राप्ति की तिथि बढ़ायी जानी चाहिए थी तो निविदा खरीदने की तिथि यथावत (21 इसे दिनांक 22.04.10 के पूर्व बढ़ाया जाना चाहिए था और निविदा बिक्री की तिथि भी तदनुसार बढ़ायी जानी चाहिए 10 के पूर्व बढ़ाया जाना चाहिए था और निविदा बिक्री की तिथि भी तदनुसार बढ़ायी जानी चाहिए 10 के पूर्व बढ़ाया जाना चाहिए था और निविदा बिक्री की तिथि भी तदनुसार बढ़ायी जानी चाहिए M/s GSCO Infra Project Pvt. Ltd., Chandigarh द्वारा 10 को बढ़ायी गयी और M/s GSCO Infra Project Pvt. Ltd., Chandigarh थी। निविदा की तिथि 22.04.10 को बढ़ायी गयी और 10 को निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया गया, यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। 10 को निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया गया, यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। दिनांक 23.04.10 को निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया गया, यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर* वर* वर* वर* 2015201520152015 इस तरह सम्यक समीक्षोपरान्त निविदा आमंत्रण से लेकर निविदा निस्तार तक श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा नियम के विरूद्ध कार्रवाई करने का उपर्युक्त आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा उन्हें निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया :- (i) ''दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति'' वर्णित स्थिति में श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉं को निम्न दण्ड दिया जाता है। ''दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति''।

उक्त दण्ड श्री इन्द्रजीत सक्सेना, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियॉं को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के अपर सचिव।

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 238-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-05.238/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-05.238.