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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 16161616 माघमाघमाघमाघ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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21 tuojh 2015
सं0 22/नि0सि0(दर0)-16-05/201
22/नि0सि0(दर0)-16-05/2012/193—पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली के अन्तर्गत दिनांक 06 पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली के अन्तर्गत दिनांक 06.
07.12 को पश्चिमी कोशी मुख्य नहर (नेपाल भाग) के कि0मी0 11 785 पर दायॉं बांध में हुए टूटान के पश्चात मुख्य 12 को पश्चिमी कोशी मुख्य नहर (नेपाल भाग) के कि0मी0 11.785 पर दायॉं बांध में हुए टूटान के पश्चात मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रांक 1305 दिनांक 06 अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रां क 1305 दिनांक 06.07.12 द्वारा विभाग के समक्ष समर्पित किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक द्वारा विभाग के समक्ष समर्पित किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक द्वारा विभाग के समक्ष समर्पित किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त कतिपय अनियमितताओं के लिए श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, आई0डी0-4785, तत्कालीन सहायक अभियंता, समीक्षोपरान्त कतिपय अनियमितताओं के लिए श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, आई0डी0-4785, तत्कालीन सहायक अभियंता, समीक्षोपरान्त कतिपय अनियमितताओं के लिए श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, आई0डी0-4785, तत्कालीन सहायक अभियंता,
12 द्वारा प्रथम द्रष्टया दोषी पाते हुए पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली को अधिसूचना सं0-755 दिनांक 07.07.12 द्वारा प्रथम द्रष्टया दोषी पाते हुए पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली क
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तत्पश्चात संकल्प सह पठित ज्ञापांक 1186 दिनांक 18.10. तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तत्पश्चात संकल्प सह पठित ज्ञापांक 1186 दिनांक 18 .12 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)
के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। के नियम-17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।
विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की
से द्वितीय कारण पृच्छा गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु पर श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु पर श्री सिंह
2014 द्वारा किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा पत्रांक 1420 दिनांक 23.09.2014 द्वारा किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा 2014 द्वारा किया गया। श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 965 दिनांक 04. सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 965 दिनांक 04 सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 965 दिनांक 04 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर) वर) वर) वर) 2015201520152015 अतः उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (आई0डी0-4783), तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :-
1. ''एक वेतन वृद्धि पर संचायत्मक प्रभाव से रोक का दंड''।
2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन प्रयोजनार्थ यह अवधि सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी''।
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र ,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 239-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in