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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2015

Published 05 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-05.245
Languages
English, Hindi

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सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-18/2011/266

र्वाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

होने में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने को आरोप को प्रमाणित पाया गया। न0सि0(सिवान)-11-18/2011/266—श्री विश्वनाथ प्रसाद साह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, श्री विश्वनाथ प्रसाद साह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सं0-2, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि में बरती गई ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सं0-2, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि में बरती गई ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सं0-2, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि में बरती गई अनियमितता के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आरो प पत्र प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित उपलब्ध कराते हुए विभागीय अनियमितता के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध किया गया। उक्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्ष कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध किया गया। उक्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्ष कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध किया गया। उक्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्ष 2007-08 में माननीय सदस्य बिहार विधान परषिद श्री केदार नाथ पाण्डेय की अनुशंसा के आलोक में उनके ऐच्छिक कोष 2007-08 में माननीय सदस्य बिहार विधान परषिद श्री केदार नाथ पाण्डेय की अनुशंसा के आलोक में उनके ऐच्छिक कोष् 2007-08 में माननीय सदस्य बिहार विधान परषिद श्री केदार नाथ पाण्डेय की अनुशंसा के आलोक में उनके ऐच्छिक कोष् DRDA सिवान द्वारा रू0 से सिवान जिलान्तर्गत कुल 10 (दस) शिक्षण संस्थाओं के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु DRDA से सिवान जिलान्तर्गत कुल 10 (दस) शिक्षण संस्थाओं के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु 16,56,800/- की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 11,59,760/- की राशि विमुक्त की गई थी, जिसे एक मुश्त श्री 16,56,800/- की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 11,59,760/- की राशि विमुक्त की गई थी, जिसे एक मुश्त श्री 16,56,800/- की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 11,59,760/- की राशि विमुक्त की गई थी, जिसे एक मुश्त श्री ी अग्रिम के रूप में दिया गया, जबकि अस्थायी अग्रिम साह द्वारा संबंधित सहायक अभियंता, श्री महावीर राम को अस्थायी अग्रिम के रूप में दिया गया, जबकि अस्थायी अग्रिम साह द्वारा संबंधित सहायक अभियंता, श्री महावीर राम को अस्थाय की राशि कार्य की भौतिक प्रगति एवं मापी पुस्तिका में अंकित किये गये कार्य के आलोक में विभिन्न चरणों में दिया जाना की राशि कार्य की भौतिक प्रगति एवं मापी पुस्तिका में अंकित किये गये कार्य के आलोक में विभिन्न चरणों में दिया जाना की राशि कार्य की भौतिक प्रगति एवं मापी पुस्तिका में अंकित किये गये कार्य के आलोक में विभिन्न चरणों में दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार अस्थायी अग्रिम देने में श्री साह द्वारा बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 100 एवं पथ चाहिए था। इस प्रकार अस्थायी अग्रिम देने में श्री साह द्वारा बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 1 चाहिए था। इस प्रकार अस्थायी अग्रिम देने में श्री साह द्वारा बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 1 1992 में उल्लिखित अनुदेशों निर्माण विभाग, बिहार के पत्र संख्या निग0/सारा 4-24/92-4053 (अनु0) दिनांक 30.07.1992 में उल्लिखित अनुदेशों निर्माण विभाग, बिहार के पत्र संख्या निग0/सारा 4-24/92-4053 (अनु0) दिनांक 30 का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए श्री साह दोषी प्रतीत होते हैं। का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए श्री साह दोषी प्रतीत होते हैं। उक्त अनियमितता के लिए श्री साह से आरोप पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की मॉंग की गई उक्त अनियमितता के लिए श्री साह से आरोप पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीक उक्त अनियमितता के लिए श्री साह से आरोप पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीक जिसके आलोक में श्री साह द्वारा पत्रांक 1529 दिनांक 15.11.11 द्वारा जवाब समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की 11 द्वारा जवाब समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की जिसके आलोक में श्री साह द्वारा पत्रांक 1529 दिनांक 15 12 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम समीक्षा के दरम्यान श्री साह के दिनांक 30.06.12 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के नियम समीक्षा के दरम्यान श्री साह के दिनांक 30 43 (बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई तथा समीक्षोपरान्त संचालन संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई तथा समीक्षोपरान्त संचालन संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई तथा समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंंच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 156 दिनांक 30.01.2014 द्वारा द्वितीय पदाधिकारी से प्राप्त जॉंंच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 156 दिनांक 30 पदाधिकारी से प्राप्त जॉंंच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 156 दिनांक 30 कारण पृच्छा की गई। श्री साह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री श्री साह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री श्री साह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री साह के विरूद्ध बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 100 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार के पात्र सं0 साह के विरूद्ध बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 100 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार के पात्र सं0 साह के विरूद्ध बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 100 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार के पात्र सं0 निग0/सारा-4-24/92-4053 (अनु0) दिनांक 30 निदेशों का उल्लंघन करने, बिना प्रगति की सम्पूर्ण निग0/सारा-4-24/92-4053 (अनु0) दिनांक 30.07.92 में निहित निदेशों का उल्लंघन करने, बिना प्रगति की सम्पूर्ण समीक्षा किये बगैर ही एक मुश्त अस्थायी अग्रिम प्रदान करने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जाने के कारण सरकारी समीक्षा किये बगैर ही एक मुश्त अस्थायी अग्रिम प्रदान करने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जा समीक्षा किये बगैर ही एक मुश्त अस्थायी अग्रिम प्रदान करने तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जा राशि के गबन होने में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने को आरोप को प्रमाणित पाया गया। आरोपों के लिए श्री साह को निम्न दण्ड देने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया - आरोपों के लिए श्री साह को निम्न दण्ड देने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया - अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री साह को निम्न दण्ड देने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया - (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर* वर* वर* वर* 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2 ''पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती पॉंच वर्षों के लिए''। उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। इस प्रकार श्री विश्वनाथ प्रसाद साह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत) को निम्न दण्ड देते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया है :- ''पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती पॉंच वर्षों के लिए''। यह श्री विश्वनाथ प्रसाद साह को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 245-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-05.245/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-05.245.