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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 16161616 माघमाघमाघमाघ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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पटनापटनापटनापटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, , , , 5555 फरफरफरफरवर*वर*वर*वर* 2012012012015555 जल संसाधन विभाग
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27 tuojh 2015
सं0 22/नि0सि0(सिवान)-11-01/2010
न0सि0(सिवान)-11-01/2010/267—श्री पारस नाथ राय, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक श्री पारस नाथ राय, अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक
11 द्वारा निलंबन से मुक्त अभियंता), सारण नहर अवर प्रमंडल, गुढ़नी को विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 01.06.11 द्वारा निलंबन से मुक्त अभियंता), सारण नहर अवर प्रमंडल, गुढ
करते हुए निम्नलिखित दंड संसूचित किया गया था :- करते हुए निम्नलिखित दंड संसूचित किया गया था :-
1. निन्दन वर्ष 2009-10
2. भविष्य के लिए सर्तक किया जाता है।
भविष्य के लिए सर्तक किया जाता है।
3. निलं्रबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, ि कन्तु पेंशन प्रदायगी के लिए निलं्रबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन प्रदायगी के लिए यह अवधि कर्त्तव्य पर मानी जायगी।
उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0
14 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-1404 दिनांक 22.09. 14 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-1404 दिनांक 22 सं0-23010/2012 दिनांक 07.03.14 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-1404 दिनांक 22 14 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 01 11 को निरस्त किया गया। इसके बाद वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग ा विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 01.06.11 को निरस्त किया गया। इसके बाद वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग द्वारा यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया कि ''श्री राय वर्तमान में निलंबित हैं अथवा निलंबन मुक्त हैं''। द्वारा यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया कि ''श्री राय वर्तमान में निलंबित हैं अथवा निलंबन मुक्त हैं''। द्वारा यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया कि ''श्री राय वर्तमान में निलंबित हैं अथवा निलंबन मुक्त हैं''।
ज्ञातव्य हो कि विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 01 1 के निरस्त होने के पश्चात श्री राय पुनः दिनांक ज्ञातव्य हो कि विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 01.06.11 के निरस्त होने के पश्चात श्री राय पुनः दिनांक 22.09.14 से निलंबन की स्थिति में आ गए हैं।
14 से निलंबन की स्थिति में आ गए हैं। (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर* वर* वर* वर* 2015201520152015 2 वर्णित स्थित में श्री पारस नाथ राय, सहायक अभियंता को दिनांक 22.09.14 से निलंबन मुक्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-641 दिनांक 01.06.11 द्वारा श्री राय पर अधिरोपित दंड को निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश श्री राय को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 246-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in