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सं0 22/नि0सि0(मोति0)-08-08/2007/268
ल को इससे संबंधित कोई अभिलेख भी नहीं उपलब्ध कराया गया। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर+ वर+ वर+ वर+ 2015201520152015 24.8.06 को थाना में लकड़ी जप्ती की सूचना ससमय उच्चाधिकारियों को नहीं देने के आरोप को प्रमाणित मानते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राय के विरूद्व विभागीय अधिसूचना सं0-704 दिनांक 9.6.14 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः- (1) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्वि पर रोक। उक्त दण्ड के विरूद्व श्री राय द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 30.7.14 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा वस्तुतः केवल यही आरोप प्रमाणित हुआ था कि इनके द्वारा लकड़ी जब्ती की लिखित सूचना उच्चाधिकारियों को ससमय नहीं दी गई थी, किन्तु इनके द्वारा मौखिक सूचना उच्चाधिकारियों को समय प्राप्त हो गई थी, तथा उच्चाधिकारियों द्वारा इस पर कार्रवाई भी की गई थी। अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि केवल अांशिक रूप से लिखित सूचना नहीं देने के लिए दोषी है। अतएव पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं0-704 दिनांक 9.6.14 द्वारा दिये गये दण्ड अांशिक संशोधन करते हुए असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्वि पर रोक की जगह पर असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्वि पर रोक का दण्ड देने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में श्री राय को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता हैः- (1) एक वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
उक्त दण्ड श्री राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ढ़ाका नहर नवीकरण अवर प्रमण्डल, ढ़ाका सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल सं0-1, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 247-571+10-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in