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सं0 22/नि0सि0(मोति0)-08-04/2012/270
08.14 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :-
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर* वर* वर* वर* 2015201520152015 उक्त दंड के विरूद्ध श्री मौर्य द्वारा अपने पत्रांक 57 दिनांक 12.09.14 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि जिस आरोप के लिए वर्ष 2011-12 की चारित्री में निन्दन की सजा दी गई है वह आरोप मुख्य आरोप के रूप में जोड़ा गया था। यह आरोप मुख्यतः विभागीय निदेश की अवहेलना कर दिनांक 18.05.2012 के पूर्व पदावनत पद (सहायक अभियंता) पर योगदान नहीं करने के कारण आंशिक रूप से दोषी मानते हुए दंडित किये जाने से संबंधित था। इस पूरे मामले की समीक्षा हेतु सभी संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी की प्रोन्नति दिनांक 22.11.2007 को रद्द की गई थी और उन्हें मुख्यालय में योगदान करने का निदेश दिया गया है। परन्तु उन्होंने उसी दिन यथा दिनांक 22.11.07 को अवकाश का आवेदन दिया। उसके बाद चिकित्सा के आधार पर विभाग को लगातार आवेदन प्राप्त होते रहे और दिनांक 27.03.12 तक कुल 46 आवेदन समर्पित किये जिसे तत्कालीन अवर सचिव द्वारा एक बार में सभी 46 अवकाश अभ्यावेदनों को रद्द करते हुए प्रस्ताव दिनांक 11.04.12 को उपस्थापित किया गया जिस पर विभागीय सहमति दिनांक 17.04.12 को प्राप्त हुई और यह आदेश दिनांक 25.04.12 को निर्गत हुआ। तदोपरान्त आरोपित पदाधिकारी ने दिनांक 18.05.12 को पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लिया गया। इस प्रकार विभागीय निदेश का अनुपालन करने के निमित उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता है। अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री मौर्य के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य मानते हुए इनके विरूद्ध विभागीय निदेश के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। तदनुसार इनके विरूद्ध पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-1059 दिनांक 05.08.14 द्वारा दिये गये दंड को निरस्त करने एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में पूर्व निर्गत अघिसूचना सं0-1059 दिनांक 05.08.14 को निरस्त किया जाता है एवं श्री मौर्य के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।
उक्त निर्णय श्री मौर्य, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 249-571+10-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in