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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 February 2015

Published 05 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-05.252
Languages
English, Hindi

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22/नि0सि0(मोति0)-8-12/2013/273—श्री अजीत कुूमार ,(आई0डी0-4671) तत्कालीन सहायक श्री अजीत कुूमार ,(आई0डी0-4671) तत्कालीन सहायक अभियंता, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल सं0-1, मोतिहारी के विरूद्ध जमुनिया शाखा नहर के अंतिम छोर से निःसृत रूलही अभियंता, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल सं0-1, मोतिहारी के विरूद्ध जमुनिया शाखा नहर के अंतिम छोर से निःसृत रूलही अभियंता, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल सं0-1, मोतिहारी के विरूद्ध जमुनिया शाखा नहर के अंतिम छोर से निःसृत रूलही वितरणी के वि0दू0 10.00 पर दायॉं नहर बॉंध दिनांक 12

ं अभियंता प्रमुख (उत्तर) 00 पर दायॉं नहर बॉंध दिनांक 12.08.13 को क्षतिग्रस्त हुआ। इस संबंध में अभियंता प्रमुख (उत्तर)

13 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए अग्रेत्तर अपने पीत पत्र गै0स0प्रे0सं0 1129 दिनांक 06.09.13 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए अग्रेत्तर अपने पीत पत्र गै0स0प्रे0सं0 1129 दिनांक 06

कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 1257 दिनांक 08. कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 1257 दिनांक 08 .10.13 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री कुमार अपने पत्रांक 315 दिनांक 02 13 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा कुमार अपने पत्रांक 315 दिनांक 02.012.13 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समर्पित बचाव बयान में आरोपी अभियंता द्वारा कहा गया कि नहर तटबंध टूटने का कारण सरकार के स्तर पर की गई। समर्पित बचाव बयान में आरोपी अभियंता द्वारा कहा गया कि नहर तटबंध टूटने का कारण सरकार के स्तर पर की गई। समर्पित बचाव बयान में आरोपी अभियंता द्वारा कहा गया कि नहर तटबंध टूटने का कारण

ै तथा कहा गया है कि टूटान के 24 घंटे के अंदर अत्यधिक वर्षापात एवं नहर का रूपांकित सेक्सन में न होना बताया है तथा कहा गया है कि टूटान के 24 घंटे के अंदर अत्यधिक वर्षापात एवं नहर का रूपांकित सेक्सन में न होना बताया ह

उसकी मरम्मति करा ली गई एवं इसमें विभाग को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। चुॅंकि जिस संवेदक NCCL को उसकी मरम्मति करा ली गई एवं इसमें विभाग को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। चुॅंकि जिस संवेदक उसकी मरम्मति करा ली गई एवं इसमें विभाग को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। चुॅंकि जिस संवेदक संघारण का कार्य करना था, उसी से टूटान मरम्मति का कार्य कराया गया। संघारण का कार्य करना था, उसी से टूटान मरम्मति का कार्य कराया गया।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि इस संबंध में श्री योगेन्द्र सहनी, नियमित मजदूर द्वारा अपने बचाव बयान में समीक्षा में यह भी पाया गया कि इस संबंध में श्री योगेन्द्र सहनी, नियमित मजदूर द्वारा अपने बचाव बयान में स्पष्ट किया है कि टूटान स्थल पर पाईपिंग होने की सूचना श्री सहनी द्वारा 3-4 दिन पहले सहायक अभियंता एवं कनीय स्पष्ट किया है कि टूटान स्थल पर पाईपिंग होने की सूचना श्री सहनी द्वारा 3-4 दिन पहले सहायक अभियंता एवं कनीय स्पष्ट किया है कि टूटान स्थल पर पाईपिंग होने की सूचना श्री सहनी द्वारा 3-4 दिन पहले सहायक अभियंता एवं कनीयअभियंता को दी गई, किन्तु सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता द्वारा न तो स्थल का भ्रमण किया गया और न ही अभियंता को दी गई, किन्तु सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता द्वारा न तो स्थल का भ्रमण किया ग अभियंता को दी गई, किन्तु सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता द्वारा न तो स्थल का भ्रमण किया ग पाईपिंग रोकने के लिए कोई कार्रवाई की गई। अतएव सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा नहर की नियमित पाईपिंग रोकने के लिए कोई कार्रवाई की गई। अतएव सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा नहर की नियमित पाईपिंग रोकने के लिए कोई कार्रवाई की गई। अतएव सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा नहर की नियमित (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर) वर) वर) वर) 2015201520152015 2 पेट्रोलिंग करने की बात बिल्कुल गलत बयानी है। मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी सहायक अभियंता द्वारा अपने कतव्यों के पालन में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण नहर में टुटान हुआ। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार के विरूद्व निम्न दंड देने का निर्णय सरकार द्वारा ली गई। (1) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अजित कुमार, सहायक अभियन्ता को निम्न दण्ड दिया गया है।

(1) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दंड श्री कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, जीवधारा, मोतिहारी को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 252-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-05.252/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-05.252.