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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 16161616 माघमाघमाघमाघ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
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पटनापटनापटनापटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, , , , 5555 फरफरफरफरवर)वर)वर)वर) 2012012012015555 जल संसाधन विभाग
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29 tuojh 2015
सं0 22/नि0सि0(यॉं0)-04-08/2011/
न0सि0(यॉं0)-04-08/2011/298—श्री नंदकिशोर मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंंता (यॉं0), श्री नंदकिशोर मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंंता (यॉं0), के विरूद्ध पूर्णियॅा परिक्षेत्राधीन जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर के अन्तर्गत मुरली वीयर सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, पूर्णियॉं के विरूद्ध पूर्णियॅा परिक्षेत्राधीन जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर के अन्तर्गत मुरली वीयर के विरूद्ध पूर्णियॅा परिक्षेत्राधीन जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर के अन्तर्गत मुरली वीयर गेट के निर्माण कार्य को ससमय पूरा नहीं करने, कार्य मेें अभिरूचि नहीं लेने, अनुशासनहीनता, लापरवाही आदि प्रथम गेट के निर्माण कार्य को ससमय पूरा नहीं करने, कार्य मेें अभिरूचि नहीं लेने, अनुशासनहीनता, लापरवाही आदि प्रथम गेट के निर्माण कार्य को ससमय पूरा नहीं करने, कार्य मेें अभिरूचि नहीं लेने, अनुशासनहीनता, लापरवाही आदि प्रथम
2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1389 दिनांक 14.11.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1389 दिनां
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2012 को सेवानिवृत हो गये। फलस्वरूप संचालित विभागीय कार्यवाही के अधिसूचना इस बीच श्री मंडल दिनांक 31.01.2012 को सेवानिवृत हो गये। फलस्वरूप संचालित विभागीय कार्यवाही के अधिसूचना 2012 को सेवानिवृत हो गये। फलस्वरूप संचालित विभागीय कार्यवाही के अधिसूचना 2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया। 2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया। संख्या-229 दिनांक 11.02.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉंच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉंच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉंच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार
ुए प्रमाणित आरोपों के लिए के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉंच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉंच प्रतिवेदन से सहमत होते ह
विभागीय पत्रांक 277 दिनांक 26.02.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।
13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।
श्री मंडल द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 19 2013 समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा श्री मंडल द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 19.03.2013 समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा
च्छा के जवाब में कोई नया तथ्य सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री मंडल द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री मंडल द्वारा द्वितीय कारण पृ
अथवा बिन्दु उठाया गया है। अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉ0), सिंचाई अथवा बिन्दु उठाया गया है। अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉ0), सिंचाई अथवा बिन्दु उठाया गया है। अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉ0), सिंचाई 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 5555 फरफरफरफरवर) वर) वर) वर) 2015201520152015 पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 417 दिनांक 4.4.14 द्वारा सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति प्राप्त हेतु भेजा गया। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना अपने पत्रांक 1178 दिनांक 20.8.14 द्वारा प्रस्तावित दण्ड प्रस्ताव यथा देय पेंशन से पॅाच प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए रोक पर असहमति जतायी गई। जिसकी समीक्षा पुनः विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श मानने की बाध्यता विभाग को नहीं है। अतः श्री मंडल के विरूद्ध पूर्व अनुमोदित दंड यथा देय पेंशन से 05% (पॉंच प्रतिशत) की कटौती एक वर्ष के लिए दंड यथावत रखने का निर्णय लिया गया। जिस पर सक्षम पदाधिकार की सहमति प्राप्त है।
उक्त सरकारी निर्णय के आलोक में श्री नंदकिशोर मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉं0) सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दंड दिया गया है -
(1) ''देय पेंशन पर 05% (पॉंच प्रतिशत) की कटौती एक वर्ष के लिए''
उक्त दंड श्री मंडल, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (यॉं0) को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 255-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in