िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायKबम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।
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भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आOद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाKQयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 7-7 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवK ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवKसाधारण सूचनाएं इaयाOद। 8-8
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पूरक
पूरक-क 9-122 (cid:18)बहार गजट, 11 फरवर(cid:15) 2015
भागभागभागभाग----1111
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बिहार विधन-सभा सचिवालय
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अध्सिूचनाएं
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जल संसाधन विभाग
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अधिसूचनाएं
27 जनवरी 2015
सं0सं0 5/टी0 (याँत्रिक)3- 10-104/14-200—जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख कामचलाउ व्यवस्था के अन्र्तगत स्तम्भ-4 में अंकित कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।4 (cid:18)बहार गजट, 11 फरवर(cid:15) 2015 यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा।
| क्र॰ सं॰ | नाम/ आई0डी0 कोड/ गृह ज़िला/ | वर्त्तमान पदस्थापन | कार्यपालक अभियंता (याँ॰) के पद का अतिरिक्त प्रभार | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री सुवेश प्रसाद सिंह/ एम0598/ भागलपुर/ 2..08.55 | कार्यपालक अभियंता (याँ॰) सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल वीरपुर | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा | श्री कृष्णानंद मिश्र के दिनांक 31.01. 2015 को सेवानिवृति के क्रम में। |
| 2 | श्री अनिल कुमार सिंह /एम0 678 / भोजपुर /01.09.55 | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, बौंसी | कार्यपालक अभियंता (याँ॰) क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर एवं कार्यपालक अभियंता (याँ॰) सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, पूर्णियॉं | श्री जितेन्द्र झा कार्यपालक अभियंता (याँ॰) के दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृति के क्रम में। श्री झा, कार्यपालक अभियंता (याँ॰) क्षेत्र यत्र प्रमंडल, भागलपुर (मूल प्रभार) एवं कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, पूर्णियॉं के अतिरिक्त प्रभार का प्रभार सौपेंगे। |
| 3 | श्री दिनेष प्रसाद सिंह /एम0-623/ बेगूसराय/ 05.04.56 | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर | कार्यपालक अभियंता (याँ॰) सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | श्री मुक्तेष्वर पांडेय, के दिनांक 28.02.15 को सेवानिवृति के क्रम में। |
| 4 | श्री सुरेश प्रसाद यादव /एम0 668/ खगड़िया/01.01.57 | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल डिहरी | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मोहनियॉ एवं कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, औरंगाबाद | श्री षिवेन्द्र शर्मा कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मोहनियाँ एवं कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, औरंगाबाद (दोनो प्रभार का) का अतिरिक्त प्रभार सौपेंगे। |
| 5 | श्री कोमल किशोर झा /एम 643/ मधुबनी /05.01.56 | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक मोनेटरींग एवं डिस्पोजल प्रमंडल, पटना | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक मोनेटरींग प्रमंडल, पटना | श्री युगल किशेर शर्मा के दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृति के क्रम में। |
| 6 | श्री त्रिलोक कुमार/ एम0-682/पटना/ 19.07.55 | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया | कार्यपालक अभियंता (याँ॰), सिंचाई विद्युत सह याँत्रिक प्रमंडल, वाल्मी पटना | श्री अषोक कुमार कार्यपालक अभियंता (याँ॰) के दिनांक 12.01.2015 को मृत्यु हो जाने के क्रम में। |
1. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। 2. संबंधित पदाधिकारी ससमय प्रमंडलों का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त कर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।
3. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। 4. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेष का अनुपालन ससमय सूनिष्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुषील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।
——— 27 जनवरी 2015 सं0 5/टी0 (याँ॰)-03-10-103/2014-201—जल संसाधन विभाग के यॉंत्रिक अभियंता संवर्ग के अधीन निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (याँ॰) को अस्थायी कामचलाउ व्यवस्था के तहत स्तंभ-4 में अंकित अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा।5 (cid:18)बहार गजट, 11 फरवर(cid:15) 2015
| क्र॰ | नाम/आई॰डी॰कोड॰ जन्म तिथि/गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन | अधीक्षण अभियंता (याँ॰) के पद का अतिरिक्त प्रभार | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह /एम0393/07.12.55 /वैशाली | अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक अंचल, गया, शिविर डिहरी | अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई विद्युत सह याँत्रिक अंचल, पटना | श्री अषोक कुमार के दिनांक 12.01.2015 को मृत्यु हो जाने के क्रम में |
| 2 | श्री अब्दूल कयूम/ एम 0447/11.07.55/ मुजफ्फरपुर | अधीक्षण अभियंता सिंचाई याँत्रिक अंचल, मुजफ्फरपुर | अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक अंचल, वीरपुर | श्री कृष्णानन्द मिश्र, के दिनांक 31.01.2015 के सेवानिवृति के क्रम में |
2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा। 3. सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के अलावे अतिरिक्त प्रभार से संबंधित अंचल का प्रभार ग्रहण करते हुए ससमय प्रभार प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे।
4. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। 5. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुषील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।
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12 जनवरी 2015
सं0 5/एल0(यॉं0)-02-10-101/2014-65—जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन श्री संत कुमार सिंह (धारक-आई0 डी0कोड-एम0-0504), पूर्व कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल, मोहनियॉं सम्प्रति तकनीकी सलाहकार (कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक)), सिंचाई यॉंत्रिक अंचल, गया (शिविर-डिहरी) को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अन्तर्गत स्वचिकित्सा पर बितायी गयी अवधि दिनांक 15.02.2014 से 06.05.2014 अर्थात् कुल 81 (इक्कासी) दिनाें के रूपांतरित अवकाश की स्वीकृृति प्रदान की जाती है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुषील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।
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22 जनवरी 2015
सं0 5/एल(यॉ0)2-10-102/2014-173—जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन श्री सतीश कुमार, पूर्व कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक), सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर को उनके स्वचिकित्सा पर बितायी गयी अवधि दिनांक 19.8.2014 से 16.11.2014 तक अर्थात कुल 85 (पचासी) दिनों के बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अन्तर्गत रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुषील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।
——— सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 20 नवम्बर 2014 सं॰ 01/रा॰स्था॰(2)सह॰से॰(व्य॰)06/2004-4425442544254425-सह॰—श्री वीरेन्द्र ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रबंध निदेषक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, पूर्णियाँ को अपनी पुत्री की शादी तय करने हेतु दिनांक 16.06.14 से 05.07.14 तक उपार्जित छुट्टी में जाने की अनुमति प्रदान किये जाने से संबंधित विभागीय अधिसूचना 2614 दिनांक 02.07.14 को उपार्जित छुट्टी में न जाने के कारण रद्द किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।6 (cid:18)बहार गजट, 11 फरवर(cid:15) 2015 18 नवम्बर 2014 सं॰ 01/सह॰रा॰स्था॰ (वि॰स॰से॰) सा॰भ॰नि॰ अग्रिम-51/12-4414—श्री मो॰ हामिद, सहायक निबंधक (अ॰र॰) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अपने पुत्र के नामांकन हेतु दिनांक 27॰06॰2014 से दिनांक 02॰07॰2014 कुल 6 दिन एवं अपने पुत्री के नामांकन हेतु दिनांक 11॰09॰2014 से दिनांक 19॰09॰2014 तक कुल 9 दिन (कुल 69=15) दिन के उपार्जित अवकाष एवं दिनांक 20॰09॰2014 (षनिवार) एवं दिनांक 21॰09॰2014 (रविवार) के साप्ताहिक अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
——— 24 सितम्बर 2014 सं॰ 1/सह॰-राज॰स्था॰(अंके॰)-27/09-3846—श्री बैद्यनाथ राय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कटिहार को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के अन्तर्गत वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग के अवकाष आदेयता प्रतिवेदन संख्या 1081 (22), दिनांक 08.09.14 के आलोक में दिनांक 03.01.14 से 19.01.14 तक कुल सत्रह (17) दिनों का उपभोगित उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
———
10 अक्तूबर 2014
| क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ सं॰सं॰सं॰सं॰ | नाम, कोटि क्रमांक एवं नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित) | अतिरिक्त प्रभार का पद एवं स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री मनोज कुमार 59/09 पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा | संयुक्त निबंधक, स॰स॰, सहरसा/उप निबंधक, स॰स॰, सहरसा/सहायक निबंधक, स॰स॰, सहरसा। |
| 2 | श्री अषोक कुमार रजक 37/09 भागलपुर | उप निबंधक, स॰स॰, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा | संयुक्त निबंधक, स॰स॰, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा |
| 3 | श्री शंभुसेन कुमार 67/09 पटना | जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद (सहायक निबंधक, स॰स॰, जहानाबाद; महा प्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰ जहानाबाद) | जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, स॰स॰, अरवल (पैक्सों के निर्वाचन अवधि तक) |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
———
6 जनवरी 2015
सं॰ 01/रा॰स्था॰ (7) योगदान 20/12/67676767-सह॰—श्री वीरेन्द्र कुमार बर्खास्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जिन्हें विभागीय आदेष संख्या 64 दिनांक 06॰01॰2015 द्वारा सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, के पद पर पुनस्थापित किया गया है को तत्कालिक प्रभाव से निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना के कार्यालय में सहायक निबंधक (अ॰र॰) सहयोग समितियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।
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7 (cid:18)बहार गजट, 11 फरवर(cid:15) 2015भागभागभागभाग----2222
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——————— गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग अभियोजन निदेषालयअभियोजन निदेषालयअभियोजन निदेषालयअभियोजन निदेषालय ——— शुद्धि पत्रशुद्धि पत्रशुद्धि पत्रशुद्धि पत्र 23 जनवरी 201523 जनवरी 201523 जनवरी 201523 जनवरी 2015
सं0 अ0नि0(01) 22/2014/स्था0-77777777—बिहार अभियोजन सेवा के मूल कोटि के सहायक अभियोजन पदाधिकारियों (वेतनमान PB 2+GP 4800) को वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1562 वि0 दिनांक 14.02.14 के आलोक में 4 वर्ष की सम्पुष्ट सेवा पूरी होने पर वेतनमान PB 3+GP 5400 में वेतन उत्क्रमण की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0 947 दिनांक 20.10.14 को निम्नरूपेण संषोधित किया जाता है :-
| क्र0 | सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम/ गृह जिला/ कोटि क्रमांक(2007) | सेवा में योगदान की तिथि | सेवा सम्पुष्टि की तिथि | वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1562 वि0 दिनांक14.02.14 के आलोक में 4 वर्ष की सम्पुष्ट सेवा 3+GP पूरी होने पर वेतनमान PB 5400 में वेतन उत्क्रमण की तिथि। |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 श्री नित्यानंद कुमार मधेुपरा।/244 | 11.01. 99 | 30.09. 01 | 01.01.06 | |
| 53 श्री राजेन्द्र कुमार सिंह भभुआ।/261 | 07.01. 99 | 01.01. 05 | 01.01.06 | |
| 66 श्री विजय कुमार चौधरी भागलपुर।/274 | 08.01. 99 | 23.06. 02 | 01.01.06 | |
| 162 श्री अनन्त कुमार | आरा।/374 | 11.01. 99 | 01.07. 03 | 01.01.06 |
2. शेष बातें पूर्ववत् रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कृष्ण मुरारी प्रसाद, अवर सचिव।
———
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8 (cid:18)बहार गजट, 11 फरवर(cid:15) 2015भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))
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सूचना
No.175— I, Tanya, D/o Sanoj Kumar, R/o- B-52 Housing Colony Kankarbagh, Patna-20 vide affidavit no. 624, dated 20th December 2014 shall be known as Tanya Singh for all future purposes.
TANYA.
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कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ——— अधिसूचना 16161616 जनवरी 2015जनवरी 2015जनवरी 2015जनवरी 2015
सं॰ के0/कारा/रा0प0-05/08-433—श्री उमेष प्रसाद सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ (सम्प्रति दूसरे मामले में निलंबित) के विरूद्ध वरीय पदाधिकारियों के आदेषोल्लंघन, अकर्मण्यता, अनुषासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के लिए गठित आरोपों की जाँच के लिए गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 6132 दिनांक 06.06.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। 2. श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में कुल 16 (सोलह) आरोप गठित हैं जिनका सार निम्नवत् हैः-
(i) उपकारा, लखीसराय (वर्तमान में मंडल कारा, लखीसराय) में दिनांक 12.06.2004 को संसीमित बंदी कारू सिंह के साथ अन्य बंदियों द्वारा मारपीट की गयी। घटना की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि कारू सिंह के पिता एवं भाई की हत्या के आरोपियों को उनके वार्ड में ही रखा गया था। इससे विहित पदीय र्काव्यों के प्रति उनकी र्काव्योपेक्षा, लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक बताया गया जिससे उनकी प्रशासनिक विफलता पूर्णतः स्थापित हुई।
(ii) पत्रांक 5295 दिनांक 20.08.2007 द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने तथा पत्रांक 6011 दिनांक 25.09.2007 द्वारा स्मारित किये जाने पर भी आरोपित पदाधिकारी द्वारा उसका जबाव नहीं दिया गया।
(iii) दिनांक 07.07.1995 को मंडल कारा, पूर्णियाँ के कर्मियों के वेतन मद में निकासी की गई कुल राषि रूपये 142351.50 (एक लाख बयालिस हजार तीन सौ इक्कावन रूपये पचास पैसे) मात्र का वितरण उसी दिन नहीं कर आरोपित पदाधिकारी ने असुरक्षित स्थान मैगजीन गार्ड के पास थैला रखवा दिया जिसे दूसरे दिन उन्होंने ले लिया। इस प्रकार रूपये गायब होने के आरोप में प्राथमिकी अभियुक्त होने के कारण वे कारा में संसीमित हुये और जमानत पर बाहर हैं। अतः गबनग्रस्त राशि के गायब होने के षडयंत्र में उनकी संलिप्तता एवं सहभागिता रही है।
(iv) जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 06.03.2005 को रात्रि दस बजे तक 12 मजदूरों को कार्य समाप्ति के बाद बंदी मुलाकात गृह में रोककर रखा गया था, उक्त अवधि में कारा के निर्माणाधीन भवन की ढलाई 40 मजदूरोें द्वारा की जा रही थी जिसकी अनुमति आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं दी गई थी। इस प्रकार उनके द्वारा कारा हस्तक नियम 598 (बी0) का घोर उल्लंघन कर ठेकेदार की मिलीभगत से ढलाई का कार्य करवाया गया एवं सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गयी जो उनकी स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य की उपेक्षा का द्योतक है।
(v) विचाराधीन बंदी मो0 आलम के अपने वार्ड से गायब होने की सूचना जिलाधिकारी, मधुबनी को देकर अपने स्तर से खोजने का कार्य आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। उक्त बंदी बाद में पुलिस पदाधिकारी/सशस्त्र बल के सहयोग से महिला वार्ड के निर्माणाधीन भवन के निचले छज्जे के एक गड्ढे से10 (cid:18)बहार गजट, 11 फरवर(cid:15) 2015 बाहर निकाला गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में अपने स्तर से कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाना उनकी कर्तव्यहीनता एवं प्रषासनिक लापरवाही का द्योतक है।
(vi) उनके द्वारा मंडल कारा, मधुबनी में एकादश विा आयोग की अनुशंसा पर महिला वार्ड में निर्माणाधीन रसोई घर के निर्माण में निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री गिराने के बावजूद निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी गई और इस प्रकार जान-बूझकर निर्माण कार्य में व्यवधान पैदा किया गया, जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूूल है।
(vii) उप समार्हाा प्रभारी, लखीसराय द्वारा दिनांक 12.08.2003 को कारा का किये गये औचक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि मुलाकाती में अनियमितता बरती जा रही थी। आरोपित पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में खिड़की से पांच-छः कैदी बाहर से खड़े व्यक्तियों से बात कर रहे थे, मुलाकाती पंजी संधारित नहीं की जा रही थी तथा मुलाकाती के लिए पुर्जा भी भरा नहीं जा रहा था।
(viii) निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा पंजियों को नियमित संधारित नहीं किया जाता था और न ही पंजियों में उनके हस्ताक्षर थे, जबकि विभागीय परिपत्र संख्या जी0पी0आई0 20-0-91/98 दिनांक 06.09.1998 द्वारा निदेश दिया गया था कि सभी पंजियों को नियमित संधारित किया जाये। परन्तु ऐसा न करके विभागीय निदेशों तथा कारा हस्तक नियम-129 (ए) का उल्लंघन किया गया है।
(ix) निरीक्षण के क्रम में कारा परिसर में व्यापक तौर पर गंदगी पाई गयी। चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ था एवं कहीं-कहीं पानी का जमाव भी था; परन्तु उनके द्वारा सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जो उनकी र्काव्यहीनता एवं लापरवाही का प्रतीक है।
(x) रसोई घर के निरीक्षण में पाया गया कि बंदियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री निम्नस्तरीय थी। चावल बहुत मोटे, दाल में पानी की मात्रा अत्यधिक तथा सब्जी में आलू एवं बैंगन की मात्रा नाममात्र की थी। कैदियों द्वारा शिकायत करने पर उनसे उलझ पड़े और बंदियों को निम्न स्तरीय भोजन सामग्री उपलब्ध कराकर सरकारी राशि में हेरा-फेरी की जाती रही। यह उनकी प्रशासनिक विफलता एवं कारा हस्तक नियम-35 का उल्लंघन है।
(xi) विभिन्न वार्डों के निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि बंदियों द्वारा अलग-अलग खाना बनाया जा रहा था तथा बाहर से भी खाने की सामग्री मंगाई जा रही थी। कैदियों को राशन की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण उन्हें बाहर से राशन मंगाना पड़ता है। बंदियों को अलग-अलग खाना बनाने की सुविधा प्रदान किया जाना परिपत्र संख्या जी.पी.आई.-20-0-91/98 दिनांक 06.09.1998 का उल्लंघन है। साथ ही सभी बंदियों का राशन नहीं उपलब्ध कराया जाना मद की राशि के गबन का द्योतक है।
(xii) निरीक्षण के क्रम में कारा अस्पताल में ताला लगा हुआ पाया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कम्पाउन्डर चाभी के साथ फरार है जिस कारण बंदियों को दवा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। कम्पाउंडर का चाभी के साथ फरार होने से स्पष्ट है कि अधीनस्थों पर नियन्त्रण का अभाव है, जो उनकी प्रशासनिक विफलता का परिचायक है।
(xiii) निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा बतलाया गया कि कारा के बाहर कारा की जमीन पर नगद राशि के बदले बाहरी व्यक्तियों को खेती करने के लिए दिया गया हैै लेकिन इस मद में प्राप्त राषि का कोई ब्योरा उनके द्वारा नहीं दिया गया। यह सरकारी राशि के गबन की संभावना का द्योतक है।
(xiv) दिनांक 26.07.2003 को उपकारा, लखीसराय में लोक अदालत का आयोजन किया गया था, परन्तु पूर्व जानकारी के बावजूद आरोपित पदाधिकारी अनुपस्थित रहे जिसका कारण अपनी अस्वस्थता बताया गया। इसकी सूचना उपाध्यक्ष, लखीसराय, जिला विधि सेवा प्राधिकार-सह- जिला दंडाधिकारी, लखीसराय को दी जानी चाहिए थी; परन्तु ऐसा न करके जेल लोक अदालत की गरिमा, महत्व व न्यायिक पदाधिकारियों के जेल में सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों को काफी हल्के ढंग से लिया गया, जो उनकी लापरवाही, र्काव्योपेक्षा एवं आदेश की अवहेलना का परिचायक है।
(xv) वरीय पदाधिकारियों के आदेशोल्लंघन, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आदतन अभ्यस्त होने और प्रशासनिक श्रृंखला नियंत्रण क्रम में नहीं रहना, सरकारी सेवा में उनकी निर्योग्यता को स्थापित करता है।
(xvi) जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ द्वारा दिनांक 27.12.2007 को दूरभाष पर सूचना दी गयी कि कारा प्रषासन संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना आरोपित पदाधिकारी मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। उनका यह आचरण नक्सल प्रभावित संवेदनशील कारा में पदस्थापित रहते हुए विहित पदीय र्काव्यों के सर्वथा प्रतिकूल, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है।
3. विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोपित पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान/स्पष्टीकरण में आरोपों का प्रतिवाद किया गया एवं किसी में भी अपनी संलिप्तता से इनकार किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच अधिगम में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों में से आरोप संख्या-(iv) एवं (xi) को प्रमाणित पाया गया है। शेष आरोप संख्या-(i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii), (xiii), (xiv) एवं (xvi) को अप्रमाणित पाया गया। आरोप संख्या-(iii) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का अधिगम है कि रूपये गायब होने के संबंध में प्राथमिकी के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया तथा मामला न्यायालय11 (cid:18)बहार गजट, 11 फरवर(cid:15) 2015 में विचाराधीन है, अतएव इस मामले में आरोप प्रमाणित होने के बिंदु पर कोई मंतव्य देना उचित प्रतीत नहीं होता है। वरीय पदाधिकारियों के आदेषोल्लंघन, अनुषासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरते जाने संबंधी आरोप संख्या-(xv) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का कहना है कि यह आरोप अन्य वर्णित आरोपों के आधार पर गठित किया गया है जिसके संबंध में अलग से मंतव्य देने के आवष्यकता प्रतीत नहीं होती है। 4. उपर्युक्त आलोक में विभागीय पत्रांक 4992 दिनांक 07.10.2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी कि प्रमाणित आरोपों के लिए क्यों नहीं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत उनके विरूद्ध दंडादेष पारित किया जाय। अपने द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में आरोपित पदाधिकारी ने प्रमाणित आरोपांंें का प्रतिवाद करते हुए इसे मनगढंत एवं काल्पनिक बताया। प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के अधिगम एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत आरोप संख्या-(iv) के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कारा के निर्माणधीन भवन की ढलाई के लिए 12 मजदूरों को रोके रखने के संबंध में दिया गया तर्क स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया क्योंकि उनके द्वारा कारा हस्तक नियम-598 (बी0) का अनुपालन सुनिष्चित नहीं किया गया था। साथ ही, आरोप संख्या-(xi) के संबंध में उनके द्वारा यह कहना कि बंदियों को ससमय भोजन कराने तथा समय पर न्यायालय में उपस्थापन कराने में हो रही कठिनाई के कारण कारा प्रषासन द्वारा कुछ अतिरिक्त चूल्हे बना दिए गऐ थे, स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया क्योंकि इससे कारा हस्तक एवं विभागीय निदेषों का उल्लंघन करते हुए अवैध चूल्हे बनाये जाने का आरोप प्रमाणित ही होता है।
5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर सम्यक् समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री उमेष प्रसाद सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ सम्प्रति निलंबित (दूसरे मामले में) के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ''निंदन के साथ 2 (दो) वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक'' के दण्ड प्रस्ताव का निर्णय लिया गया, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2243 दिनांक 24.12.2014 के अनुसार दिनांक 18.12.2014 को संपन्न आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में उपर्युक्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई है।
6. अतः श्री उमेष प्रसाद सिंह, काराधीक्षक, सम्प्रति निलंबित (दूसरे मामले में) के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है :-
(i) निंदन (ii) 2 (दो) वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।
——— सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 24 नवम्बर 201424 नवम्बर 201424 नवम्बर 201424 नवम्बर 2014
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)थाना कांड-901/2012-4463446344634463—श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुंगेर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध लखीसराय जिला के साबिकपुर पैक्स में धान अधिप्राप्ति में वित्तीय अनियमितता बरतने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण इनके विरूद्ध आरोप-पत्र (प्रपत्र-क) गठित कर विभागीय संकल्प संख्या-3769 दिनांक 09.09.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस संदर्भ में श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप संख्या-4 के संदर्भ में श्री शर्मा का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिये श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुंगेर (सम्प्रति निलंबित) को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है;
(i) निन्दन। (ii) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक। (iii) श्री शर्मा को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। 2. श्री शर्मा को निलम्बन मुक्त कर उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। 3. इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद,कामेष्वर प्रसाद,कामेष्वर प्रसाद,कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव (निगरानी)।12 (cid:18)बहार गजट, 11 फरवर(cid:15) 2015
2 जनवरी 2 जनवरी 2 जनवरी 2 जनवरी 2015201520152015
सं॰ 08/नि॰को॰(रा॰) विभागीय-740/2012-21212121—श्री विनोद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना सिटी अंचल, पटना के विरूद्ध प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने के क्रम में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेष की अवहेलना एवं निर्वाचन संबंधी कार्य में अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में इनके विरूद्ध आरोप-पत्र (प्रपत्र-क) गठित कर विभागीय संकल्प संख्या-1445 दिनांक 28.03.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस संदर्भ में श्री विनोद से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी श्री पी॰ के॰ सिन्हा, अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त अधिगम की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री विनोद के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। अतएव श्री विनोद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना सिटी अंचल, पटना को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद,कामेष्वर प्रसाद,कामेष्वर प्रसाद,कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव (निगरानी)।
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