Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 February 2015

Published 12 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-12.285
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट*0-40 िनबंधन सं(cid:27)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 23232323 माघमाघमाघमाघ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 285285285285) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, , , , 12121212 फरफरफरफरवर*वर*वर*वर* 2012012012015555 i;kZoj.k ,oa ou foHkkx &&&&&&&& vf/klwpuk 9 Qjojh 2015

सं0 वानिकी निगम-02/2014-412

निगम-02/2014-412/प०व०—''बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड'' के गठन तथा इसके ''बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड'' के गठन तथा इसके 28.01.2013 निर्गत की द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में पर्यावरण एवं वन ि द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में पर्यावरण एवं वन विभागीय संकल्प संख्या-332, दिनांक 28 गई है। इस संकल्प के द्वारा पूर्व के वि क संशोधन करते हुए गई है। इस संकल्प के द्वारा पूर्व के विभागीय संकल्प संख्या-3698, दिनांक 23.10.2003 में आंशिक सं बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड को पूरे बिहार राज्य की वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर त्रि-स्तरीय पंचायतों के बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड को पूरे बिहार राज्य की वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर त्रि-स्तरीय पंचायतों के बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड को पूरे बिहार राज्य की वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर त्रि-स्तरीय पंचायतों के ोसेसिंग, भंडारण एवं विपणन की प में केन्दु पत्ती सहित समस्त लघु वन उपजो के संग्रहण, प्रोसेसिंग, भंडारण एवं विपणन की एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में केन्दु पत्ती सहित समस्त लघु वन उपजो के संग्रहण, प्र व्यवस्था संबंधी कार्य स्वतंत्र रूप से करने हेतु नियुक्त किया गया है। इस आलोक में बिहार वानिकी विकास निगम व्यवस्था संबंधी कार्य स्वतंत्र रूप से करने हेतु नियुक्त किया गया है। इस आलोक में बिहार वानिकी विकास निगम व्यवस्था संबंधी कार्य स्वतंत्र रूप से करने हेतु नियुक्त किया गया है। इस आलोक में बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा केन्दु पत्ती के संग्रहण, भंडारण एवं विपणन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत्‌ किया लिमिटेड द्वारा केन्दु पत्ती के संग्रहण, भंडारण एवं विपणन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत्‌ किया लिमिटेड द्वारा केन्दु पत्ती के संग्रहण, भंडारण एवं विपणन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत्‌ किया जाता है :-

ाा इन केन्दु पत्तियों को हरी हालात मेें ही निगम द्वारा तत्संबंधित प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेि

त क्रेता को परिदान किया जायेगा। परिदान प्राप्त करने के पश्चात्‌ क्रेता द्वारा

-रेख में क्रेता के स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्ती को उनकी मात्रा के आधार पर छोटे-छोटे लौटों का निर्माण कर खुली निविदा के राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्ती को उनकी मात्रा के आधार पर छोटे-छोटे लौटों का निर्माण कर खुली निविदा के राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्ती को उनकी मात्रा के आधार पर छोटे-छोटे लौटों का निर्माण कर खुली निविदा के क वन प्रक्षेत्रों जिनमें केन्दु पत्ती उपलब्ध है, में केन्दु पत्ती की माध्यम से अग्रिम बिक्री की जायेगी। राज्य के उन प्रादेि माध्यम से अग्रिम बिक्री की जायेगी। राज्य के उन प्रादेशिक वन प्रक्षेत्रों जिनमें केन्दु पत्ती उपलब्ध है, म अधिसूचित मात्रा के आधार पर एक प्रादेशिक प्रक्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक लौट बनाये जायेंगे। उक्त क प्रक्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक लौट बनाये जायेंगे। उक्त अधिसूचित मात्रा के आधार पर एक प्रादेि क प्रक्षेत्र की अग्रिम बिक्री, निविदाकर द्वारा अपनी निविदा में अर्पित (Offer) की गई क प्रक्षेत्र की अग्रिम बिक्री, निविदाकर द्वारा अपनी निविदा में अर्पित ( लौट/प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र की अग्रिम बिक्री, निविदाकर द्वारा अपनी निविदा में अर्पित ( ेगा, के आधार पर की पत्ती का संग्रहण व्यय, देय कर एवं फी आदि सम्मिलित नहीं होगा, के आधार पर की शुद्ध एकमुश्त राशि, जिसमें केन्दु पत्ती का संग्रहण व्यय, देय कर एवं फी आदि सम्मिलित नहीं हा जायेगी। प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं द्वारा फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर वन भूमि से तथा निजी केन्दु पत्ती उत्पादक क्षेत्र प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं द्वारा फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर वन भूमि से तथा निजी केन्दु पत्ती उत्पादक क्षेत्र प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं द्वारा फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर वन भूमि से तथा निजी केन्दु पत्ती उत्पादक क्षेत्र से लाई गई केन्दु पत्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देय राशि देकर निगम द्वारा केन्दु पत्ती का संग्रहण किया देकर निगम द्वारा केन्दु पत्ती का संग्रहण किया से लाई गई केन्दु पत्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देय राि प्रादेशिक प्रक्षेत्र/लौट जायेगा तथा इन केन्दु पत्तियों को हरी हालात मेें ही निगम द्वारा तत्संबंधित प्रादेि ात्‌ क्रेता द्वारा उक्त पत्तों का के लिए नियुक्त अधि—त क्रेता को परिदान किया जायेगा। परिदान प्राप्त करने के प उपचार परिवहन एवं गोदामीकरण आदि निगम की देख-रेख में क्रेता के स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। उपचार परिवहन एवं गोदामीकरण आदि निगम की देख प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं द्वारा वन भूमि अथवा गैर वन भूमि से बीड़ी बनाने योग्य अच्छे पत्तों का संग्रहण कर प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं द्वारा वन भूमि अथवा गैर वन भूमि से बीड़ी बनाने योग्य अच्छे पत्तों का संग्रहण कर प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं द्वारा वन भूमि अथवा गैर वन भूमि से बीड़ी बनाने योग्य अच्छे पत्तों का संग्रहण कर 50 पत्तों की एक गड्डी, जिसे पोला कहा जाता है, तैयार किया जायेगा तथा उसके उपर एवं नीचे सुरक्षा दृष्टिकोण से 50 पत्तों की एक गड्डी, जिसे पोला कहा जाता है, तैयार किया जायेगा तथा उसके उपर एवं नीचे सुरक्षा दृष्टिकोण् 50 पत्तों की एक गड्डी, जिसे पोला कहा जाता है, तैयार किया जायेगा तथा उसके उपर एवं नीचे सुरक्षा दृष्टिकोण् एक-एक अतिरिक्त पत्तियाँ दी जायेगी, को लेकर निगम द्वारा निर्धारित फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर लाया जायेगा। एक-एक अतिरिक्त पत्तियाँ दी जायेगी, को लेकर निगम द्वारा निर्धारित फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर लाया जायेगा। एक-एक अतिरिक्त पत्तियाँ दी जायेगी, को लेकर निगम द्वारा निर्धारित फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर लाया जायेगा। उक्त पोलों को निगम द्वारा निर्धारित संग्रहण दर के आधार पर भुगतान कर, क्रय कर लिया जायेगा। संग्रहण अवधि उक्त पोलों को निगम द्वारा निर्धारित संग्रहण दर के आधार पर भुगतान कर, क्रय कर लिया जायेगा। संग्रहण अवधि उक्त पोलों को निगम द्वारा निर्धारित संग्रहण दर के आधार पर भुगतान कर, क्रय कर लिया जायेगा। संग्रहण अवधि अप्रैल से जुलाई तक होगी। प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को निर्धारित दर पर देय राशि, पत्तियों के उपचार का खर्च , पत्तियों के उपचार का खर्च अप्रैल से जुलाई तक होगी। प्राथमिक संग्र ी का खर्च परिवहन एवं भंडारण व्यय से खलिहान व्यय बोरे की व्यवस्था, पत्तियों के उपचार के पश्चात्‌ बोरों में कश्ती का खर्च परिवहन एवं भंडारण व्यय से खलिहान व्यय बोरे की व्यवस्था, पत्तियों के 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12121212 फरवर* फरवर* फरवर* फरवर* 2015201520152015 संबंधित खर्चों को संग्रहण व्यय कहा जायेगा। केन्दु पत्ती के संग्रहण हेतु प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को भुगतेय राशि संबंधित लौट के अधि—त क्रेता द्वारा निगम के संबंधित वनोपज निरीक्षक/प्रभारी प्रक्षेत्र पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधि—त वनपाल को अग्रिम रूप में भुगतान किया जायेगा। उक्त राशि को क्रय मूल्य कहा जायेगा। निगम द्वारा निर्धारित किए गए फाड़ियों (संग्रहण केन्द्रों) पर निगम द्वारा संग्रहित सभी केन्दु पत्तियों को यथास्थिति में संबंधित लौट के क्रेता द्वारा अनिवार्य रूप से 48 घंटों के अंदर स्वयं अथवा अपने प्राधि—त प्रतिनिधि के माध्यम से परिदान प्राप्त करना होगा। उक्त परिदान हरे पत्तियों के रूप में ही क्रेता को दिया जायेगा।

परिदान प्राप्त करने के पूर्व क्रेता द्वारा संबंधित पत्तों का क्रय मूल्य (सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को भुगतेय राशि) तथा निगम द्वारा निर्धारित दर पर खलिहान व्यय आदि चुकाना होगा। इस प्रकार क्रय मूल्य का यह भाग प्रभारी प्रक्षेत्र पदाधिकारी/वनोपज निरीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधि—त वनपाल को दिया जायेगा। इस क्रय मूल्य के उपर भुगतेय सभी करों एवं शुल्क का भुगतान क्रेता द्वारा निगम कार्यालय में साथ-साथ जमा करना होगा।

क्रेता द्वारा निगम से परिदान प्राप्त हरे पत्तों के आवश्यक उपचारण, बोरा कश्ती, हम्माली, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य निगम द्वारा निबंधित गोदामों में निगम पदाधिकारियों की देख-रेख में अपने खर्च पर करना होगा। प्रस्तावित गोदामों, जिनमें पत्तियों का भंडारण किया जाना है, का निबंधन निगम द्वारा आवश्यक जाँचोपरांत भंडारण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही कर लिया जायेगा। संबंधित फाड़ियों से निगम के प्राधि—त पदाधिकारी द्वारा परिवहन किए जाने वाली पत्तियों हेतु निर्गत अनुज्ञा-पत्र के आधार पर संबंधित गोदाम के प्रभारी निगम के अधि—त पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त पत्तियो की प्राप्ति स्वीकार की जायेगी तथा उनका भंडारण क्रेता के खर्च पर अपनी देख-रेख में कराया जायेगा। राज्य सरकार/निगम द्वारा निर्धारित नियमित व्यय के अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार का व्यय क्रेता द्वारा किया जाता है तो उसकी देनदारी अथवा जिम्मेवारी निगम अथवा सरकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। जिन बोरों में उपचारित केन्दु पत्ती की कश्ती क्रेता द्वारा कराई जायेगी उन पर निगम द्वारा आवंटित क्रमांक तथा अन्य सूचनाये क्रेता द्वारा अग्रिम रूप में अनिवार्यता अंकित की जायेगी। हर परिस्थिति में परिदान प्राप्त पत्तों का भंडारण क्रेता को निर्धारित गोदाम में करना होगा। प्रत्येक गोदाम दोहरी ताला की व्यवस्था के अंतर्गत होगा, जिसमें एक ताला निगम का तथा दूसरा क्रेता का होगा एवं गोदाम को दोनों के प्राधि—त प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही खोला जायेगा। क्रेता को परिदान प्राप्त पत्तों का अनिवार्य रूप से बीमा कराकर इसकी सूचना निगम को अभिलेखीय प्रमाण-पत्र सहित देना होगा। गोदामीकरण (भंडारण) के पश्चात्‌ क्रेता द्वारा निगम को अर्पित शुद्ध एकमुश्त राशि को एक बार में अथवा निगम द्वारा निर्धारित अधिकतम चार किश्तों में सभी देय करों एवं फी के साथ भुगतान करना होगा एवं तदनुसार समानुपातिक रूप से उन्हें गोदाम में भंडारित पत्तों में से आपूर्ति निगम द्वारा दी जायेगी। वर्तमान में राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्तों की इकाईयों उनके नाम एवं उनमें उपलब्ध केन्दु पत्तों की मात्रा मानक बोरों से प्रादेशिक प्रक्षेत्रवार निम्नवत्‌ हैः-

प्रादेशिक प्रक्षेत्र इकाई सं० इकाई का नाम अधिसूचित मात्रा (मानक बोरों में)
औरंबागाद 611 डोंडा 650
612 दुलार 1450
613 अनवर सलैया 550
614 चकर बंधा 3850
615 स्हियारे 3400
616 उमगा 1100
617 इटकोहिया 500
618 दाउदनगर 00
619 अरोरा 1100
इमामगंज 620 मलहारी 1100
621 पचमह 800
622 पकरीगुरिया 1050
623 फुलवरिया 1300
624 परसचवाँ 2150
625 चाँदपुर 2050
626 महापुर 950
627 नागोवार 1450
628 बलियारे 950
629 छतरपुर 1000
630 इमनाबाद 800
631 राबड़ी 1300
632 भदवर 500
633 सोनपुरा 850
634 गोटी बाँध 1550
635 हरदौन 800
बाराचट्‌टी 636 धनगई 1200
637 बाराचट्‌टी 2400
638 जयगीर विलोपित (वन्य प्राणी आश्रयणी)
639 तेतरीया विलोपित (वन्य प्राणी आश्रयणी)
640 अंबातारी 2200
641 बैजनाथपुर 3000
642 बरांडी 1750
गुरपा 643 सराने 800
644 झुरांग 1100
645 मनहोना 1500
646 बँसकटवा 1750
647 बराहकोल 1400
648 मधीकलौंदा 1100
649 महेर 210
650 सकीर बिग्घा 00
651 बराबट 25
669 जेठईन 300
रजौली 652 पिचाली 1850
653 चिरेला 2100
654 चितरकोली 1100
655 बुधिया साख 2200
656 चकटरी 00 (विलोपित)
657 माधोपुर 1100
658 एकतारा 1650
कौवाकोल 659 पहाड़पुर 1600
660 मानापुर 2200
661 महुलियाटाँड़ 1000
662 मधुरापुर 1300
663 रानीगदर 700
664 सोरवेदेवरा 1000
665 गोरवैन 1050
666 कोशीरूखी 900
667 पकरी बराँव 00
चकाई 736 बटिया 1450
737 सिमुलतल्ला 2000
738 चकाई 1600
739 कछुआ 2000
740 दुलमपुर 1600
कटोरिया 810 सुईया 1400
811 पररिया 1400
812 कटसकरा 1300
813 डोमसरनी 700
814 भैरोगंज 1050
815 टोनापाथर 700
816 देवसी 650
817 गौरउर 1250
818 भेरसर 1600
819 कोलोथर 850
बौसी 800 कधार 1150
801 कोझी 950
802 खोधिया 800
803 लोह सिंगना 900
804 भितेया 1300
805 मोथाबाटी 1050
बाँका 806 फलीडूमर 1200
807 झिलुअ० 1350
808 कुशबथान 1050
809 तरौना 500
जमुई 728 जमुई 1200
729 सिकन्दरा 1450
730 गढ़ी 2500
झाझा 731 फोकस० 500
732 नरगंजों 2600
733 भेलव० 600
734 चरकापाथर 2100
735 गगनपुर 2500
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12121212 फरवर* फरवर* फरवर* फरवर* 2015201520152015 4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12121212 फरवर* फरवर* फरवर* फरवर* 2015201520152015

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, foosd dqekj flag] प्रधान सचिव।

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 285-571+500-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-12.285/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-12.285.