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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 February 2015

Published 16 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-16.288
Languages
English, Hindi

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सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग ----------------------------

सरकार के अपर सचिव।

प्रेषक, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव। सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव। सभी प्रधान सचिव/सचिव। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी प्रमण्डलीय आयुक्त। सभी जिला पदाधिकारी। सभी जिला पदाधिकारी। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना। सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना। सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना। परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना। परीक्षा नियंत्रक, बिहार सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना। सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।

पटना-15, दिनांकपटना-15, दिनांकपटना-15, दिनांकपटना-15, दिनांक 10 फरवरी 201510 फरवरी 201510 फरवरी 201510 फरवरी 2015

10 फरवरी 201510 फरवरी 201510 फरवरी 201510 फरवरी 2015 जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के माता एवं पिता माता एवं पिता माता एवं पिता माता एवं पिता विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में। दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में। दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में। दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में। दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में। दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में। दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में। दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में।

महोदय, निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर डब्ल्यू0पी0सी0 संख्या-576/2014, माधव कान्त मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर डब्ल्यू0पी0सी0 संख्या-576/2014, माधव कान्त मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में य दायर डब्ल्यू0पी0सी0 संख्या-576/2014, माधव कान्त मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में य किया गया अनुरोध निम्नांकित है :-

"Petition under Article 32 of the Constitution of India for issuance of a writ "Petition under Article 32 of the Constitution of India for issuance of a writ "Petition under Article 32 of the Constitution of India for issuance of a writ mandamus to all the respondents to issue appropriate ordinaces/orders to every mandamus to all the respondents to issue appropriate ordinaces/orders to every mandamus to all the respondents to issue appropriate ordinaces/orders to every and all concerns to record the paternity of statutory/authorities, local bodies institutions and all concerns to record the paternity of statutory/authorities, local bodies institutions mother of every person compulsory and in future the paternity of mother with the name mother of every person compulsory and in future the paternity of mother with the name mother of every person compulsory and in future the paternity of mother with the name of every person should be mandatory and the paternity of father should be optional for of every person should be mandatory and the paternity of father should be optional for of every person should be mandatory and the paternity of father should be optional for everyone with affidavit." 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16161616 फरवर) फरवर) फरवर) फरवर) 2015201520152015 विदित हो कि यह मामला माननीय उच्चतम्‌ न्यायालय में अभी विचाराधीन है, जिसमें याचिकाकर्त्ता द्वारा सभी प्रकार के अभिलेखों में माता का नाम आवश्यक रूप से दर्ज करने तथा पिता के नाम के उल्लेख को ऐच्छिक बनाने की माँग की गई है।

विचार-विमर्श के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि कल्याणकारी सरकार होने के नाते व्यवहारिक रूप से यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है, क्योंकि महिला विशेष के परित्यकतता हो जाने के कारण अन्यत्र विवाह कर लेने की स्थिति में पहले पति से उत्पन्न संतान को पिता का नाम दिये जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, जबकि किसी भी स्थिति में माता नहीं बदलती है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि जाति, आय, आवासीय, एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण-पत्र धारक के नाम के साथ उनके माता एवं पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

नयी व्यवस्था आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगी तथा नियमानुसार पूर्व निर्गत सभी प्रमाण-पत्र मान्य होगे। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 288-571+200-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-16.288/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-16.288.