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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 February 2015

Published 19 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-19.292
Languages
English, Hindi

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 30303030 माघमाघमाघमाघ 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 292292292292) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, , , , 19191919 फरफरफरफरवर(वर(वर(वर( 2012012012015555 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग -------- अधिसूचनाएं 5 जनवरी 2015 सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2014 सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नि

03, दिनांक 19 फरवरी 2015—आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का केन्द्रीय अधिनियम-10) (1955 का केन्द्रीय अधिनियम-10) जी0एस0आर0 03, दिनांक 19 फरवरी 2015 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, खाद्य एवं एतद्‌ द्वारा प्र-04-वि0-02-04/2001-5738 दिनांक 11 द्वारा यथानिर्गत सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली ्र-04-वि0-02-04/2001-5738 दिनांक 23.06.11 द्वारा यथानिर्गत सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2011 की कंडिका- 02, 03 एवं 05 में निम्नलिखित संशोधन करती है :- (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2011 की कंडिका- 02, 03 एवं 05 में निम्नलिखित संशोधन करती है :- (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2011 की कंडिका- 02, 03 एवं 05 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन 1. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -02 की उप कंडिका-2

कंडिका -02 की उप कंडिका-2.1 (IV) पुनः अंतःस्थापित की जाती है :-

) पुनः अंतःस्थापित की जाती है :-

''(IV)-दुकान आवंटन में आरक्षण निम्न प्रकार होगा। अनुसूचित जाति

)-दुकान आवंटन में आरक्षण निम्न प्रकार होगा। अनुसूचित जाति - 16 % अनुसूचित जनजाति - 01 % अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 18 % - 12 %

अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग पिछड़े वर्गो की महिलाएें

पिछड़े वर्गो की महिलाएें - 03 % ''

2. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -02 की उप कंडिका-2

उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -02 की उप कंडिका-2.2 पुनः अंतःस्थापित की जाती है ''2.2-आरक्षण का मानक अनुमण्डल स्तर पर लागू माना जाएगा।'' 2-आरक्षण का मानक अनुमण्डल स्तर पर लागू माना जाएगा।'' उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -02 की उप कंडिका-2.3 पुनःस्थापित की जाती है।

ं तथा संस्था को अनुकम्पा मामले को छोड़कर 3- दुकान आवंटन मेें निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्था को अनुकम्पा मामले को छोड़कर 3. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -02 की उप कंडिका-2 ''2.3- दुकान आवंटन मेें निम्नलिखित व्यक्तियो प्राथमिकता दी जाएगी। '' प्राथमिकता दी जाएगी। ''

4. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -03 की उक्त कंडिका 2 4 पुनः अन्तःस्थापित की जाती है। उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -03 की उक्त कंडिका 2.4 पुनः अन्तःस्थापित की जाती है। 4- नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राथमिकताऐं निम्न प्रकार होंगी :- 4- नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राथमिकताऐं निम्न प्रकार होंगी :- ''2.4- नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राथमिकताऐं निम्न प्रकार होंगी :- (क) स्वयं सहायता समूह (क) स्वयं सहायता समूह (ख) ग्राम पंचायत (ग) सहकारी समितियॉ (ग) सहकारी समितियॉ (घ) महिलाऐं/महिलाओं की सहयोग समितियॉ (घ) महिलाऐं/महिलाओं की सहयोग समितियॉ2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19191919 फरवर( फरवर( फरवर( फरवर( 2015201520152015 (ड.) पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियॉ

(च) विकलांग (छ) शिक्षित बेरोजगार (ज) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। '' 5. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -05 की उप कंडिका-2.7 पुनः अन्तःस्थापित की जाती है।

''2.7- दुकान आवंटन के मामले में जनसंख्या एवं आरक्षण मापदंड का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। ''

(सं0 प्र04-पी0डी0एस0-06/14—61) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ललन प्रसाद सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।

The 5th January 2015

PUBLIC DISRTIBUTION SYSTEM (CONTROL) (THIRD AMENDEMENT)

ORDER, 2014

G.S.R. 3, dated 19th February 2015—In exercise of power conferred under section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act-10 of 1955), the Government of Bihar, Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna hereby makes the following amendments in Para-2, Para-3 and Para-5 of Public Distribution System (Control) Amendment order, 2011 as issued vide Pra. 04/Vi.-02-04/2001-5738 dated 23rd June, 2011.

AMENDMENT

1. Subpara - 2.1 (iv) of Para-02 of the said order 2011 is reinserted.

"(IV)-Reservation in allotment of Fair Price Shops are as follows :-

• Scheduled Caste - 16 Percent.

• Scheduled Tribe - 01 Percent.

• Most Backward Class - 18 Percent.

• Backward Class - 12 Percent.

• Women Backward Class - 03 Percent"

2. Subpara - 2.2 of Para-02 of the said order 2011 is reinserted..

"2.2-Reservation criteria shall be applicable at Sub Divisional Level."

3. Subpara - 2.3 of Para-02 of the said order 2011 is reinserted..

"2.3-Following People and Institutions shall be given priority in

allotment of Fair Price of Shops, excluding compassionate cases. "

4. Subpara - 2.4 of Para-03 of the said order 2011 is reinserted.

"2.4-Priority for issuance/New license shall be as follows :-

(a) Self Help Group.

(b) Gram Panchayat.

(c) Co-operative Society.

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 19191919 फरवर( फरवर( फरवर( फरवर( 2015201520152015 (d) Women/ Co-operative Society run by women. (e) Ex-Army Co-operative Society.

(f) Handicapped.

(g) Educated unemployed.

(h) Preference should be given to the applicant who is resident of

concerned panchayat or ward. "

5. Subpara - 2.7 of Para-05 of the said order 2011 is reinserted.

"2.7-Compliance of Population and Reservation Criteria are necessary

in process of allotting Shops."

(No. pra-04-PDS-06/2014—61) By order of the Governor of Bihar, LALAN PRASAD SINGH, Joint Secretary to the Government.

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 292-571+100-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-19.292/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-19.292.