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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 February 2015

Published 23 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-23.320
Languages
English, Hindi

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((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 320320320320) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, , , , 23232323 फरफरफरफरवर)वर)वर)वर) 2012012012015555 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग -------- अधिसूचनाएं 3 फरवरी 2015

सं0 17-स्था0(अधिसूचना)-210/2011

17-स्था0(अधिसूचना)-210/2011-188—बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की ोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल एतत्‌ द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी क्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतत्‌ द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी

नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 05 जिलों यथा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज एवं अररिया के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 50 अंचलों में 05 जिलों यथा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज एवं अररिया के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 50 अंचलों में 05 जिलों यथा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज एवं अररिया के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 50 अंचलों में

य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्‌य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्‌य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्

भू-सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए। भू-सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए। भू-सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए 2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :-

विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :-

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भ्

प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम, (ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूध् रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूध् स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नही, स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नही, स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नही, प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक (ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ, अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान, लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है - संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा, लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है - संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा, (ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है - संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा, यदि लगान उत्तरोतर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है, यदि लगान उत्तरोतर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है, (च) यदि लगान उत्तरोतर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है, ाकार एवं दायित्व :- निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू-स्वामी के अधिकार एवं दायित्व :- (छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू-स्वामी के अध्ि (i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23232323 फरवर) फरवर) फरवर) फरवर) 2015201520152015 (ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसा भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नही,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो, (झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नही चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नही, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और (ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू-स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ।

अनुसूची विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या जिला का नाम अंचल का नाम
1 सहरसा सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर, सौर बाजार, महिषि, कहरा, नौहटा, पतरघट, बनमाई टिहरी, सतर कटैया, सलखुआ = 10 अंचल
2 मधेपुरा ग्वालपाड़ा, मधेपुरा सदर, गम्हरिया, उदाकिशनगंज, पूरैनी, सिंघेश्वर स्थान, आलम नगर, कुमार खंड, घैलाढ़, शंकरपुर, चौसा, मुरलीगंज, बिहारीगंज = 13 अंचल
3 सुपौल बसंतपुर, पिपरा, सुपौल सदर, राघोपुर, त्रिबेणीगंज, छातापुर, सरायगढ़ भटियाही, किशनपुर, प्रतापगंज, निर्मली, मरौना = 11 अंचल
4 किशनगंज किशनगंज सदर, बहादुरगंज, कोचाधामन, टेढ़ागाछ, दिग्धल बैंक, ठाकुरगंज, पोठीया = 07 अंचल
5 अररिया जौकीहाट, फारबिसगंज, भरगामा, रानीगंज, नरपतगंज, सिकटी, पलासी, कुरसा काँटा, अररिया सदर = 09 अंचल

3. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

3 फरवरी 2015

सं0 17-स्था0(अधिसूचना)-210/2011-188—अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अधीन अंगे्रजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

The 3rd February 2015

No. 17-Astha.(Adhisuchana)-210/2011-188—In exercise of powers conferred under section-3 of the Bihar Special Survey & Settlement Act, 2011, the Governor of Bihar, is hereby pleased to order that a survey shall be conducted (upto final publication stage) and record of rights prepared in respect of entire land including the lands of the Central and3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23232323 फरवर) फरवर) फरवर) फरवर) 2015201520152015 State Government comprised within external boundaries of all the villages included in 50 Anchals of the 05 districts of the State of Bihar mentioned in the schedule hereunder, namely : Saharsa, Madhepura, Supaul, Kishanganj & Araria excluding areas comprised within the local limits of Urban Local Bodies (Municipal Corporation, Nagar Parishad & Nagar Panchayat).

2. The particulars to be recorded in the Record of Rights prepared under the Bihar Special Survey & Settlement Act, 2011 shall comprise the following :-

(a) The name of each tenant or occupant, (b) The class to which each tenant belongs that is to say whether he is a tenure holder, raiyat holding at fixed rates, occupancy or non-occupancy raiyat or under raiyat, and if he is a tenure holder, whether he is a permanent tenure-holder or not and whether his rent is liable to enhancement during the continuance of his tenure,

(c) The location and area and one or more boundaries of the land held by each tenant or occupier,

(d) The rent payable at the time the Record of Rights is being prepared, (e) The manner in which that rent has been fixed whether by contract, by order of court, or otherwise.

(f) If the rent is gradually increasing the time at which and the steps by which it is increasing,

(g) The rights and obligations of each tenant and landlord in respect of :-

(i) The use of water by tenants for agricultural purpose, whether obtained from a river, Jhil, tank or well or any other sources of supply and

(ii) The repair and maintenance of appliances for securing supply of water for the cultivation of land held by each tenant whether or not such appliance be situated within the boundaries of such land,

(h) The special conditions and incidents, if any; of the tenancy,

(i) any right of way or other easement attaching to the land for which a Record of Rights is being prepared.

(j) If the land is claimed to be held rent free, whether or not rent is actually paid and, if not paid, whether or not the occupant is entitled to hold the land without payment of rent and if so entitled, under what authority.

(k) The location, area and one or more of the boundaries of each proprietor's private land as declared on the basis of the survey & settlement operations conducted under the provisions of the Bihar Special Survey & Settlement Act, 2011

Schedule

Names of Districts & Anchals for conducting of Special Survey & Settlement operations .

1 Saharsa Sonwarsha, Simri Bakhtiyarpur, Saur Bazar, Mahishi, Kahra, Nauhatta, Patarghat, Banmai Tihari, Satar Katiya, Salkhua = 10 Anchal
2 Madhepura Gualpada, Madhepura Sadar, Gamhariya, Udakishanganj, Puraini, Singheswar Sthan, Alamnagar, Kumarkhand, Ghailad, Sankarpur, Chausa, Murliganj, Bihariganj = 13 Anchal
3 Supaul Basantpur, Pipra, Supaul Sadar, Raghopur, Triwaniganj, Chatapur, Saraigadh, Bhatiyahi, Kishanpur, Pratapganj, Nirmali, Marauna. = 11 Anchal
4 Kishanganj Kishanganj Sadar, Bhadurganj, Kocha dham, Tedhagach, Dighal Bank, Thakurganj, Pothia = 07 Anchal
5 Araria Jaukihat, Farbishganj, Bhargama, Raniganj, Narpatganj, Sikti, Palashi, Kursha Kanta, Araria Sadar = 09 Anchal
4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23232323 फरवर) फरवर) फरवर) फरवर) 2015201520152015

official gazette.

By order of the Governor of Bihar, VYAS JI, Principal Secretary.

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 320-571+800-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-23.320/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-23.320.