Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 23 February 2015

Published 23 February 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-02-23.324
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:27)या पी0ट)0-40 िनबंधन सं(cid:27)या

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 4444 फा गुफा गुफा गुफा गुनननन 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 324324324324) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, , , , 23232323 फरफरफरफरवर)वर)वर)वर) 2012012012015555 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ------ अधिसूचनाएं 9 फरवरी 2015

प्र04-आ0-01/2009(खण्ड-III)-1230—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक सं0 प्र04-आ0-01/2009(खण्ड- वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या- वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या- वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या- 2559(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 2014 30 सितम्बर, 2014 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार बिहार-राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रयुक्त शब्दों खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन को 30 सितम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में और पदों को वस्तु अर्थात्‌ खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

2. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 7442 दिनांक 16.09.2014 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) े जाने संबंधी आदेश को भी 30

'खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन' को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को भी आदेश 1984 की अनुसूची-1 से 'खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन' सितम्बर, 2015 तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

3. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 8969 दिनांक 04

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 8969 दिनांक 04.11.2011 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक

2011 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । तक के लिए विस्तारित किया जाता है ।

ासूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

4. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश क 5. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

राज्यपाल के आदेश से,

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शैलेन्द्र कुमार चौधरी, शैलेन्द्र कुमार चौधरी, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव।

The 9th February 2015

No. Pra/04-aa-01/09-Part

Part-III-1230—In exercise of the powers conferred byIn exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution published under order No.- 2559(E) and in view of Removal 2559(E) Dated 30th September, 2014 and in vi 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23232323 फरवर) फरवर) फरवर) फरवर) 2015201520152015 of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, Edible Oil and Edible Oilseed for a further period upto 30th September, 2015 from the date of commencement of this order.

2. The deletion of Edible Oil and Edible Oilseed from schedule -1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order-1984 vide departmental notification no. 7442, dated 16th September, 2014 shall be kept in abeyance upto 30th September, 2015.

3. The validity of the departmental notification issued vide memo no. 8969 dated 04.11.2011 is extended upto 30th September, 2015.

4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.

5. This notification shall come into force at once.

By order of the Governor of Bihar, SHAILENDRA KUMAR CHAUDHARY, Additional Secretary to the Government.

———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 324-571+200-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 23 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-02-23.324/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-02-23.324.