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बिहार विधन-सभा सचिवालय
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अध्सिूचना
5 अगस्त 2015
सं वि∫स∫वि∫-19/2015- 2917
19/2015- 2917 / वि∫स∫— ƒआर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2015
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2015ş, जो बिहार विधन-सभा में दिनांक 05 अगस्त, 2015 को पु
05 अगस्त, 2015 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन-सभा की प्रि
सभा की प्रिÕया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उ∞ेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उ 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 अग(cid:29)त 2015 आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015 आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015 आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015 आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015 [Ñç∫ä∫Ñç∫CNS]OMNR⁄= आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का संषोधन करने के लिए विधेयक।संषोधन करने के लिए विधेयक।संषोधन करने के लिए विधेयक।संषोधन करने के लिए विधेयक।
प्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावना ः- चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6831/2013 (एस॰एल॰पी॰ (सी॰) संख्या 8066/2013 से उद्भूत) डॉ॰ राम तवक्या सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में राज्य के विष्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के पारदर्षी ढ़ंग की आवष्यकता पर बल दिया है;
चूँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक और प्रभावी परामर्ष की गुंजाइष एवं सीमा को आवष्यक माना है;
चूँकि राज्य के विष्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु एक समान मानदंड के लिए प्रावधान करना समीचीन है;
चूँकि, अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त्त है कि राज्य के विष्वविद्यालयों में राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक एवं प्रभावी परामर्ष के पश्चात् कुलपति के पद पर नियुक्ति की जानी है;
भारत-गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह 19 अगस्त 2013 से प्रवृत्त समझा जाएगा। बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 10 में संषोधन।धारा 10 में संषोधन।धारा 10 में संषोधन।धारा 10 में संषोधन। - आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 2222.... बिहार अधिनियम 24, 2008 की बिहार अधिनियम 24, 2008 की बिहार अधिनियम 24, 2008 की
(बिहार अधिनियम 24, 2008) की धारा 10 की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-
''(2) कुलपति राज्य सरकार के परामर्ष से, इस धारा की उप-धारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुषंसित 3-5 व्यक्तियों (नाम वर्णाक्रम से व्यवस्थित होंगे) के पैनेल से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।''