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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 August 2015

Published 18 August 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-08-18.938
Languages
English, Hindi

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बिहार विधन-सभा सचिवालय

———

अध्सिूचना

5 अगस्त 2015

सं वि∫स∫वि∫-19/2015- 2917

19/2015- 2917 / वि∫स∫— ƒआर्यभट्‌ट ज्ञान विश्वविद्यालय ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2015

आर्यभट्‌ट ज्ञान विश्वविद्यालय ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2015ş, जो बिहार विधन-सभा में दिनांक 05 अगस्त, 2015 को पु

05 अगस्त, 2015 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन-सभा की प्रि

सभा की प्रिÕया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उ∞ेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उ= अ≠यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से, यक्ष, बिहार विधन-सभा के आदेश से, हरेराम मुखिया, हरेराम मुखिया, प्रभारी सचिव । प्रभारी सचिव । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 अग(cid:29)त 2015 आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015 आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015 आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015 आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2015 [Ñç∫ä∫Ñç∫CNS]OMNR⁄= आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का संषोधन करने के लिए विधेयक।संषोधन करने के लिए विधेयक।संषोधन करने के लिए विधेयक।संषोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावना ः- चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6831/2013 (एस॰एल॰पी॰ (सी॰) संख्या 8066/2013 से उद्‌भूत) डॉ॰ राम तवक्या सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में राज्य के विष्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के पारदर्षी ढ़ंग की आवष्यकता पर बल दिया है;

चूँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक और प्रभावी परामर्ष की गुंजाइष एवं सीमा को आवष्यक माना है;

चूँकि राज्य के विष्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु एक समान मानदंड के लिए प्रावधान करना समीचीन है;

चूँकि, अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त्त है कि राज्य के विष्वविद्यालयों में राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक एवं प्रभावी परामर्ष के पश्चात्‌ कुलपति के पद पर नियुक्ति की जानी है;

भारत-गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह 19 अगस्त 2013 से प्रवृत्त समझा जाएगा। बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 10 में संषोधन।धारा 10 में संषोधन।धारा 10 में संषोधन।धारा 10 में संषोधन। - आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 2222.... बिहार अधिनियम 24, 2008 की बिहार अधिनियम 24, 2008 की बिहार अधिनियम 24, 2008 की

(बिहार अधिनियम 24, 2008) की धारा 10 की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

''(2) कुलपति राज्य सरकार के परामर्ष से, इस धारा की उप-धारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुषंसित 3-5 व्यक्तियों (नाम वर्णाक्रम से व्यवस्थित होंगे) के पैनेल से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।''

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आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम, 24, 2008) के द्वारा की गई है। इस विष्वविद्यालय की स्थापना राज्य में तकनीकी षिक्षा के उन्नयन के उद्देष्य से की गई है। वर्तमान में आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत विष्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। डॉ0 राम तवक्या सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित SLP(C) संख्या 8066/2013 से उद्‌भूत सिविल अपील संख्या 6831/2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए न्याय निर्णय के आलोक मेें कुलपति की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से प्रभावी परामर्ष किया जाना आवष्यक बतलाया गया है। साथ ही राज्य के परम्परागत विष्वविद्यालयों को विनियमित करने संबंधी विष्वविद्यालय अधिनियम में कुलपति की नियुक्ति से पूर्व राज्य सरकार से प्रभावी परामर्ष किये जाने का प्रावधान है। अतः आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा-10 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन आवष्यक हो गया है, ताकि विष्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के पूर्व राज्य सरकार से प्रभावी परामर्ष किया जा सके। उपर्युक्त कारणों से आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम, 24, 2008) में संषोधन करना आवष्यक है। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देष्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है। ¼ प्रशांत कुमार शाहीप्रशांत कुमार शाहीप्रशांत कुमार शाहीप्रशांत कुमार शाही ½ Hkkj&lk/kd lnL;A iVuk] fnukad 05 vxLr] 2015 izHkkjh lfpo fcgkj fo/kku&lHkkA ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 938%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 August 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-08-18.938/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-08-18.938.