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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 August 2015

Published 20 August 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-08-20.943
Languages
English, Hindi

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(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:24)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 2(cid:19) (cid:25)(cid:4)वण 1(cid:19)3(cid:29) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)

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सं0 वि0(27) पे0 को0-58/15-1030/वि0

वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग

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एच0 आर0 श्रीनिवास, सचिव (संसाधन) ।

पे्रषक, एच0 आर0 श्रीनिवास, सचिव (संसाधन) । सेवा में, सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव, सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव,सभी प्रधान सचिव/ सचिव, सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष, सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष,सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी । सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांकदिनांक 19 अगस्त 2015 भविष्य निधि से उच्च शिक्षा मद में अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी के लिए विशेष विषय :विषय :विषय :विषय :---- भविष्य निधि से उच्च शिक्षा मद में अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी के लिए विशेष भविष्य निधि से उच्च शिक्षा मद में अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की निकासी के लिए विशेष शर्त्त और बंधेजों में संशोधन के संबंध में । शर्त्त और बंधेजों में संशोधन के संबंध में । महाशय, बिहार सामान्य भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय धनराशि की बिहार सामान्य भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय धनराशि की बिहार सामान्य भविष्य निधि और बिहार अंशदायी भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय धनराशि की 1958 द्वारा प्रावधान किया गया है । निकासी के लिए वित्त विभागीय ज्ञापांक-3318 दिनांक 03.03.1958 द्वारा प्रावधान किया गया है । निकासी के लिए वित्त विभागीय ज्ञा 1962 द्वारा किया गया है । कालान्तर में उक्त प्रावधान में संशोधन ज्ञापांक-12162 दिनांक 21.09.1962 द्वारा किया गया है । कालान्तर में उक्त प्रावधान में संशोधन ज्ञापांक-12162 दिनांक 21 (2) उच्च शिक्षा के लिए अप्रत्यर्पणीय धनराशि की निकासी के लिए यह शर्त्त निर्धारित है कि उच्च शिक्षा के लिए अप्रत्यर्पणीय धनराशि की निकासी के लिए यह शर्त्त निर्धारित है कि उच्च शिक्षा के लिए अप्रत्यर्पणीय धनराशि की निकासी के लिए यह शर्त्त निर्धारित है कि अभिदाता की संतान, जो उसप र आश्रित हो, भारत में उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर चिकित्सा, अभिदाता की संतान, जो उसपर आश्रित हो, भारत में उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर चिकित्सा, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की शिक्षा के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा; बशर्त्ते कि इंजीनियरी और अन्य तकनीकी विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की शिक्षा के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा इंजीनियरी और अन्य तकनीकी विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की शिक्षा के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा उक्त शिक्षा क्रम तीन वर्ष से कम का न हो । हाल में कई ऐसे व्यावसायिक/तकनीकी पाठयक्रम शुरू उक्त शिक्षा क्रम तीन वर्ष से कम का न हो । हाल में कई ऐसे व्यावसायिक/तकनीकी पाठयक्रम शुरू उक्त शिक्षा क्रम तीन वर्ष से कम का न हो । हाल में कई ऐसे व्यावसायिक/तकनीकी पाठयक्रम शुरू किए गए हैं, जो दो वर्ष का ही है, यथा-एम आदि । सरकारी सेवकों को अपनी र्ष का ही है, यथा-एम.बी.ए./एम.सी.ए. आदि । सरकारी सेवकों को अपनी संतान के लिए ऐसे द्विवर्षीय व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्‌यक्रम हेतु अप्रत्यर्पणीय धनराशि की निकासी की संतान के लिए ऐसे द्विवर्षीय व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्‌यक्रम हेतु अप्रत्यर्पणीय धनराशि की निकासी की संतान के लिए ऐसे द्विवर्षीय व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्‌यक्रम हेतु अप्रत्यर्पणीय धनराशि की निकासी की स्वीकृति के लिए उक्त प्रावधान में संशोधन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था । स्वीकृति के लिए उक्त प्रावधान में संशोधन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था । स्वीकृति के लिए उक्त प्रावधान में संशोधन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अग(cid:16)त 2015 (3) सम्यक्‌ विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय ज्ञापांक-3318 दिनांक 03.03.1958 की कंडिका-3(ii) (1)(ख) के प्रावधान को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है- ''अभिदाता की संतान, जो उसी पर आश्रित हो, भारत में उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर चिकित्सा, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी विशिष्ट पाठ्‌यक्रम की शिक्षा के लिए बशर्त्ते कि उक्त शैक्षणिक पाठ्‌यक्रम दो वर्ष से कम का न हो'' ।

(4) इस संबंध में निर्गत अन्य परिपत्र/पत्र/ज्ञापांक आदि इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे।

विश्वासभाजन,विश्वासभाजन,विश्वासभाजन,विश्वासभाजन, एच0 आर0 श्रीनिवास, सचिव (संसाधन)सचिव (संसाधन)सचिव (संसाधन)सचिव (संसाधन) ।———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 943%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 August 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-08-20.943/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-08-20.943.