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17 अगस्त 2015
सं0 21/बी॰पी॰एस॰सी॰(स्था॰)-01/2014,सा॰प्र॰
ी॰एस॰सी॰(स्था॰)-01/2014,सा॰प्र॰ 11960—भारत के संविधान के अनुच्छेद
यों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा-'kÙksZa
भारत के संविधान के अनुच्छेद-318 द्वारा प्रदत्त 'kÙksZa) विनियमावली, 1960 के 'kfäयों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा विनियम-16 के बाद निम्नलिखित नया विनियम तुरत के प्रभाव से अन्तः स्थापित करते हैं :-
16 के बाद निम्नलिखित नया विनियम- 16 क तुरत के प्रभाव से अन्तः स्थापित करते हैं :- ''16 क- बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय असैनिक सेवाएँ (छुट्टी यात्रा रियायत) बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय असैनिक सेवाएँ (छुट्टी यात्रा रियायत) बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय असैनिक सेवाएँ (छुट्टी यात्रा रियायत) समय पर यथा-la'kksfधत) के नियम-7 में विहित प्रावधानों के अनुरूप, ''छुट्टी यात्रा रियायत'' की 7 में विहित प्रावधानों के अनुरूप, ''छुट्टी यात्रा रियायत'' की नियमावली, 1988 (समय-समय पर यथा सुविधा के हकदार होंगे।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, ds'ko कुमार सिंह, ds'ko सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव।
17 अगस्त 2015
सं0 21/बी॰पी॰एस॰सी॰(स्था॰)-01/2014,सा॰प्र॰ 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 अग(cid:30)त 2015 new regulation 16A after Regulation 16 of the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1960. With immediate effect :-
''16 A- The Chairman and Member of Bihar Public Service Commission shall be entitled to (Leave Travel Concession) in conformity with the provisions of Rule-7 of the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 (as amended from time to time).''
By order of the Governor of Bihar,
KESAV KUMAR SINGH,