(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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पटन(cid:4)(cid:31) सोमवार, 24 [ग"त 2(cid:15)15
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभागनिबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)(निबंधन)(निबंधन)(निबंधन) ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 21 अगस्त 201521 अगस्त 201521 अगस्त 201521 अगस्त 2015
सं० I/एम1-245/2006-
य ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनकी सभी ज्ञात श्रोतों से वार्षिक आय -245/2006-3867386738673867—न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) (बिहार राज्य के लिए न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) (बिहार राज्य के लिए लागू) की धारा-35 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, परिहार से संबंधित सभी पूर्व आदेशों लागू) की धारा-35 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, परिहार से संबंधित सभी पूर्व आदेशों लागू) की धारा-35 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, परिहार से संबंधित सभी पूर्व आदेशों को अधिक्रांत करते हुए, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 के विनियम-19 के अधीन अनुसूचित जाति बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 के विनियम-19 के अधीन अनुसूचित जाति बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 के विनियम-19 के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, संविधान के अनुच्छेद-23 में यथा निर्देशित मानव व्यवहार से पीड़ित या भिखारी, एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, संविधान के अनुच्छेद-23 में यथा निर्देशित मानव व्यवहार से पीड़ित या भिखारी, एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, संविधान के अनुच्छेद-23 में यथा निर्देशित मानव व्यवहार से पीड़ित या भिखारी, औरत या बच्चा, मानसिक रोगी या अन्यथा निःशक्त व्यक्ति, प्राकृतिक अ ापदा, जाति संबंधी हिंसा, जातीय अत्याचार, औरत या बच्चा, मानसिक रोगी या अन्यथा निःशक्त व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा, जाति संबंधी हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प अथवा औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित, औद्योगिक कर्मकार अथवा अनैतिक दुव्र्यापार अधिनियम, 1956 बाढ़, सूखा, भूकम्प अथवा औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित, औद्योगिक कर्मकार अथवा अनैतिक दुव्र्यापार अधिनियम, 1956 बाढ़, सूखा, भूकम्प अथवा औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित, औद्योगिक कर्मकार अथवा अनैतिक दुव्र्यापार अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा-2 के खण्ड (छ) के अर्थान्तर्गत संरक्षा गृह में अभिरक्षा अथवा किशोर न्याय अधिनियम, (1956 का 104) की धारा-2 के खण्ड (छ) के अर्थान्तर्गत संरक्षा गृह में अभिरक्षा अथवा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1956 का 104) की धारा-2 के खण्ड (छ) के अर्थान्तर्गत संरक्षा गृह में अभिरक्षा अथवा किशोर न्याय अधिनियम, (1986 का 53) की धारा-2 के खण्ड (ज) के अर्थान्तर्गत किशोर गृह में अभिरक्षा अथवा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, (1986 का 53) की धारा-2 के खण्ड (ज) के अर्थान्तर्गत किशोर गृह में अभिरक्षा अथवा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, (1986 का 53) की धारा-2 के खण्ड (ज) के अर्थान्तर्गत किशोर गृह में अभिरक्षा अथवा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा-2 के खण्ड (ण) के अर्थान्तर्गत मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिग 1987 (1987 का 14) की धारा-2 के खण्ड (ण) के अर्थान्तर्गत मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिग 1987 (1987 का 14) की धारा-2 के खण्ड (ण) के अर्थान्तर्गत मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिग होम में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्तियों एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनकी सभी ज्ञात श्रोतों से वार्षिक आय होम में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्तियों एवं अन् रु0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) से अधिक न हो और विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की 1,00,000/- (एक लाख रूपये) से अधिक न हो और विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की 1,00,000/- (एक लाख रूपये) से अधिक न हो और विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा-12 एवं बिहार राज्य कमजोर वर्ग विधिक सहायता अधिनियम, 1983 की धारा-17 के अनुसार धारा-12 एवं बिहार राज्य कमजोर वर्ग विधिक सहायता अधिनियम, 1983 की धारा-17 के अनुसार मुफ्त कानूनी धारा-12 एवं बिहार राज्य कमजोर वर्ग विधिक सहायता अधिनियम, 1983 की धारा-17 के अनुसार सहायता के लिए पात्र हों, न्यायालय फीस, प्रोसेस फीस और वकालतनामा फीस का परिहार, तुरन्त के प्रभाव से सहायता के लिए पात्र हों, न्यायालय फीस, प्रोसेस फीस और वकालतनामा फीस का परिहार, तुरन्त के प्रभाव से सहायता के लिए पात्र हों, न्यायालय फीस, प्रोसेस फीस और वकालतनामा फीस का परिहार, तुरन्त के प्रभाव से करते हैं।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार,विनय कुमार,विनय कुमार,विनय कुमार, सरकार के सचिव। सरकार के सचिव।
21 अगस्त 201521 अगस्त 201521 अगस्त 201521 अगस्त 2015
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 अग(cid:28)त 2015 The 21st August 2015No. I/M1-245/2006-3867—In exercise of the power conferred by Section-35 of Court Fee Act, 1870 (7 of 1870) (applicable for the State of Bihar) the Governor of Bihar, superseding all the previous orders relating to the remission, is pleased to remit the Court fee, Process fee, Vakalatnama fee for persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe, a victim of trafficking in human beings or beggar as referred to in Article 23 of the Constitution, a woman or a child, a mentally ill or otherwise disabled person, a victim of a natural disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster, an industrial workman or person in custody in a protective home within the meaning of clause (g) of Section 2 of Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) or in a Juvenile Home within the meaning of clause(g) of Section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986 (53 of 1986), or in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home within the meaning of clause (o) of Section 2 of the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987), under regulation 19 of the Bihar State Legal Services Authority Regulation, 1998, and such other persons whose annual income from all known sources does not exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac) and who are eligible for free legal aid in accordance with Section 12 of Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) and Section 17 of Bihar State Weaker Section Legal Act, 1983 with immediate effect.
By order of the Governor of Bihar,
VINAY KUMAR,
Secretary to the Government.
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %53(5)1+5,,(ड(cid:17),ट.,प(cid:17),? Website: http://egazette.bih.nic.in3 बहार गजट (असाधारण), 24 अग(cid:28)त 2015