Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 August 2015

Published 25 August 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-08-25.955
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:23)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 3 भ(cid:4)(cid:25) 1(cid:19)3(cid:27) (cid:28)श(cid:15)(cid:29)

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) (cid:19)55) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:30) मंगलवार, 25 [ग!त 2(cid:15)15

सं0 वि0(27) पे0 को0(मु0)-129/2010—1054/वि0 सं0 वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग -------------------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 24 अगस्त 2015

विषयविषयविषयविषयःःःः—C.W.J.C. No.-12333/201012333/2010 वीणा झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश वीणा झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 15.05.14 के सशर्त्त (एल0 पी0 ए0 सं0-1348/14 के फलाफल से प्रभावित होगा) 14 के सशर्त्त (एल0 पी0 ए0 सं0-1348/14 के फलाफल से प्रभावित होगा) 14 के सशर्त्त (एल0 पी0 ए0 सं0-1348/14 के फलाफल से प्रभावित होगा) 857/ दिनांक 13.07.2015 की घटनोत्तर अनुपालन के संबंध में निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक- अनुपालन के संबंध में निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक-857/ दिनांक 13 स्वीकृति के संबंध में । स्वीकृति के संबंध में । 2009 जो निर्गत की तिथि से प्रभावी है के वित्त विभागीय संकल्प संख्या-819 दिनांक 23.9.2009 जो निर्गत की तिथि से प्रभावी है के वित्त विभागीय संकल्प संख्या-819 दिनांक 23 कंडिका-2(ii) (ब)क में यह प्रावधान है कि जो सरकारी सेवक 01 2006 तक आदेश निर्गत की (ब)क में यह प्रावधान है कि जो सरकारी सेवक 01.01.2006 तक आदेश निर्गत की तिथि के बीच 33 वर्षो की सेवा पूरी कर सेवा निवृत्त हुआ है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त तिथि के बीच 33 वर्षो की सेवा पूरी कर सेवा निवृत्त हुआ है उसे सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहोें में प्राप्त परिलब्धियों के औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहोें में प्राप्त परिलब्धियों के औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 10 माहोें में प्राप्त परिलब्धियों के औसत का 50 प्रतिशत दोनों में जो अधिक लाभकारी हो पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा, किन्तु इस का 50 प्रतिशत दोनों में जो अधिक लाभकारी हो पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा, किन्तु इस अवधि का 50 प्रतिशत दोनों में जो अधिक लाभकारी हो पेंशन स्वरूप स्वीकृत किया जाएगा, किन्तु इस में जो सरकारी सेवक 33 वर्षो से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है, उसका पेंशन में जो सरकारी सेवक 33 वर्षो से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है, उसका पेंशन में जो सरकारी सेवक 33 वर्षो से कम अर्हक सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुआ है, उसका पेंशन वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम करके निर्धारित किया जाएगा । वास्तविक अर्हक सेवा के अनुपात में कम करके निर्धारित किया जाएगा । श्रीमती वीणा झा द्वारा उक्त संदर्भित वित्त विभागीय संकल्प के प्रावधान को निरस्त करने 2222.... श्रीमती वीणा झा द्वारा उक्त संदर्भित वित्त विभागीय संकल्प के प्रावधान को निरस्त करने श्रीमती वीणा झा द्वारा उक्त संदर्भित वित्त विभागीय संकल्प के प्रावधान को निरस्त करने च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-12333/2010 दायर किया गया । उक्त च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-12333/2010 दायर किया के लिए माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-12333/2010 दायर किया 2014 को यह आदेश पारित किया गया कि- "In view वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15 वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2014 को यह आदेश पारित किया गया कि- of the above, the court comes to a considered opinion that the benefit of only 20 years of of the above, the court comes to a considered opinion that the benefit of only 20 years of of the above, the court comes to a considered opinion that the benefit of only 20 years of pension would be extended to all such persons, who has superannuated on or pension would be extended to all such persons, who has superannuated on or service for pension would be extended to all such persons, who has superannuated on or after 01.04.2007 instead of 23.09.2009, the date of the notification. The relevent clause of after 01.04.2007 instead of 23.09.2009, the date of the notification. The relevent clause of after 01.04.2007 instead of 23.09.2009, the date of the notification. The relevent clause of Resulution No. 137/08 is hereby struck down and the writ applications are allowed in the Resulution No. 137/08 is hereby struck down and the writ applications are allowed in Resulution No. 137/08 is hereby struck down and the writ applications are allowed in terms of the above." 3333.... राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 2014 को पारित आदेश के विरूद्ध एल0 पी0 ए0 राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.5.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध एल0 पी0 ए0 संख्या-1348/14 माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया संख्या-1348/14 माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया संख्या-1348/14 माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 अग(cid:29)त 2015 गया है तथा संदर्भित मामले में दिनांक 08.01.2015 को पारित आदेश द्वारा विलम्ब को क्षांत (Condone) कर दिया गया है । परन्तु एकल बेंच के आदेश दिनांक 15.5.2014 के कार्यान्वयन को स्थगित करने हेतु दायर आई0 ए0 आवेदन संख्या-7451/2014 को अस्वीकार कर दिया गया है । 4444.... श्रीमती वीणा झा द्वारा माननीय न्यायालय के दिनांक 15.05.2014 पारित आदेश का अनुपालन नह किए जाने के कारण एम0 जे0 सी0 संख्या-3872/2014 वीणा झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया । उक्त अवमाननावाद में अपर महाधिवक्ता संख्या-2 के ज्ञापांक-5202 दिनांक 02.07.2015 को ध्यान में रखते हुए सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-12333/2010 में दिनांक 15. 05.2014 को पारित आदेश का अनुपालन करने हेतु सचिव,बिहार विधान सभा को वित्त विभागीय पत्रांक सह-ज्ञापांक-857 दिनांक 13.07.2015 द्वारा निदेश दिया गया है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-12333/2010 में पारित न्यायादेश दिनांक 15.5.14 का अनुपालन इस शर्त्त के साथ किया जाय कि वह एल0 पी0 ए0 सं0-1348/2014 में पारित होनेवाले अंतिम निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा तथा अन्य किसी मामले में उक्त न्यायादेश दिनांक 15.05.2014 प्रभावी नह होगा । 5555.... राज्य सरकार द्वारा अवमाननावाद संख्या-3872/2014 वीणा झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में अपर महाधिवक्ता संख्या-2, उच्च न्यायालय, पटना के ज्ञापांक-5202 दिनांक 02.07.15 के प्रसंग में वित्त विभागीय पत्रांक सह-ज्ञापांक-857 दिनांक 13.7.2015 द्वारा सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या-12333/2010 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.5.14 को पारित आदेश के सशर्त्त (एल0 पी0 ए0 सं0-1348/14 के फलाफल से प्रभावित होगा) अनुपालन के संबंध में लिए गए विभागीय निर्णय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है । आदेशआदेशआदेशआदेशःःःः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से, एच0 आर0 श्रीनिवास, सचिव (संसाधन)सचिव (संसाधन)सचिव (संसाधन)सचिव (संसाधन) ।

————

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) %55'5(1+1+'ड(cid:17)+ट-+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 August 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-08-25.955/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-08-25.955.