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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 August 2015

Published 25 August 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-08-25.959
Languages
English, Hindi

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सं0 IX-9-04/2015—3823 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ------- संकल्प 18 अगस्त 2015 विषयः-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत उत्पाद कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पूर्णतः विषयः-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत उत्पाद कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पूर्णतः विषयः-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत उत्पाद कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने के संबंध में। कम्प्यूटरीकृत करने के संबंध में। उत्पाद अधिनियमों एवं नियमों के तहत विभिन्न प्रकार की शराब का उत्पादन, परिवहन एवं बिक्री से संबंधित उत्पाद अधिनियमों एवं नियमों के तहत विभिन्न प्रकार की शराब का उत्पादन, परिवहन एवं बिक्री से संबंधित उत्पाद अधिनियमों एवं नियमों के तहत विभिन्न प्रकार की शराब का उत्पादन, परिवहन एवं बिक्री से संबंधित कार्य मानव संचालित है। फलस्वरूप शराब का विनिर्माण, संचलन, भंडारण एवं बिक्री केन्द्रों से त्वरित एवं तत्क्षण सूचना कार्य मानव संचालित है। फलस्वरूप शराब का विनिर्माण, संचलन, भंडारण एवं बिक्री केन्द्रों से त्वरित एवं तत्क्षण सूचना कार्य मानव संचालित है। फलस्वरूप शराब का विनिर्माण, संचलन, भंडारण एवं बिक्री केन्द्रों से त्वरित एवं तत्क्षण सूचना प्राप्त नहीं होती है। इससे शराब के चौर्य व्यापार पर प्रभाव कारी नियंत्रण स्थापित करने में कठिनाई हो रही है। प्राप्त नहीं होती है। इससे शराब के चौर्य व्यापार पर प्रभाव कारी नियंत्रण स्थापित करने में कठिनाई हो रही है।

युक्त वाहन के अतिरिक्त परिवहन हेतु वाहनों में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली सेइस निमित विभाग स्तर पर एक कार्य योजना तैयार किया गया है जिसे समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली इस निमित विभाग स्तर पर एक कार्य योजना तैयार किया गया है जिसे समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली 2. इस निमित विभाग स्तर पर एक कार्य योजना तैयार किया गया है जिसे समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली Integrated Excise Mangement System) के नाम से जाना जाएगा। समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली (Integrated Excise Mangement System ) के नाम से जाना जाएगा। समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली xcise Mangement System) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य होगेंः- (Integrated Excise Mangement System i. उत्पाद विभाग का अलग पोर्टल तैयार करना। उत्पाद विभाग का अलग पोर्टल तैयार करना। ii. उत्पाद नियमों के तहत पूर्व से प्रचलित अनुज्ञप्ति, संचरण आदि के प्रपत्रों का कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के उत्पाद नियमों के तहत पूर्व से प्रचलित अनुज्ञप्ति, संचरण आदि के प्रपत्रों का कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के उत्पाद नियमों के तहत पूर्व से प्रचलित अनुज्ञप्ति, संचरण आदि के प्रपत्रों का कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के लिये सॉफ्ट वेयर डेवलप कर इन्हें ऑन लाईन करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। लिये सॉफ्ट वेयर डेवलप कर इन्हें ऑन लाईन करने की युक्त वाहन के अतिरिक्त परिवहन हेतु वाहनों में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से Digital iii. वर्त्तमान में GPS Lock लगाने एवं खोलने की प्रणाली विकसित है। इस प्रणाली से युक्त वाहनों का उपयोग सुषव के परिवहन में करने लगाने एवं खोलने की प्रणाली विकसित है। इस प्रणाली से युक्त वाहनों का उपयोग सुषव के परिवहन में करने लगाने एवं खोलने की प्रणाली विकसित है। इस प्रणाली से युक्त वाहनों का उपयोग सुषव के परिवहन में करने की व्यवस्था करना जिससें उसके विचलन की रोक-थाम की जा सके। की व्यवस्था करना जिससें उसके iv. राज्य में उत्पाद अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मानव संचालित ( राज्य में उत्पाद अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मानव संचालित (Manual) राज्य में उत्पाद अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मानव संचालित ( अभ्यावेदन, अनुज्ञप्ति/परमिट आदि हेतु प्राप्त किये जाते है जिसके लिये शुल्क निर्धारित है। राज्य के अन्य कर विभागों अभ्यावेदन, अनुज्ञप्ति/परमिट आदि हेतु प्राप्त किये जाते है जिसके लिये शुल्क निर्धारित है। राज्य के अन्य कर विभागों अभ्यावेदन, अनुज्ञप्ति/परमिट आदि हेतु प्राप्त किये जाते है जिसके लिये शुल्क निर्धारित है। राज्य के अन्य कर विभागों था को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अंतर्गत ला दिया गया है। उत्पाद अधिनियम/नियम के था को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अंतर्गत ला दिया गया है। उत्पाद अधिनियम/नियम के के द्वारा राजस्व संग्रहण व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अंतर्गत ला दिया गया है। उत्पाद अधिनियम/नियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति, परमिट आदि हेतु प्रचलित विभिन्न प्रपत्रों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अधीन ऑनलाईन करने के अंतर्गत अनुज्ञप्ति, परमिट आदि हेतु प्रचलित विभिन्न प्रपत्रों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अधीन ऑनलाईन करने के अंतर्गत अनुज्ञप्ति, परमिट आदि हेतु प्रचलित विभिन्न प्रपत्रों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अधीन ऑनलाईन करने के उपयुक्त करना। सुषव से देशी अथवा विदेशी शराब का निर्माण, BSBCL के गोदाम में उसके निर्गमन एवं भंडारण तथा v. सुषव से देशी अथवा विदेशी शराब का निर्माण, गोदाम में उसके निर्गमन एवं भंडारण तथा अन्ततः खुदरा बिक्रेता के लिये निर्गमन के लिये एक Supply Chain प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया जाना ताकि प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया जाना ताकि अन्ततः खुदरा बिक्रेता के लिये निर्गमन के लिये एक विचलन एवं चौर्य व्यापार की गुंजाईश नहीं रहे। विचलन एवं चौर्य व्यापार की गुंजाईश नहीं रहे। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 अग(cid:29)त 2015 vi. उपभोक्तओं के लिये एप (Application) विकसित कर शराब के संदर्भ में ऑनलाईन जानकारी देने की व्यवस्था करना ताकि उपभोक्तओं द्वारा क्रय किये गये शराब की शुद्धता (genuineness) की जानकारी उन्हें प्राप्त हो सकें। vii. शराब की बोतलों पर बार कोडिंग की व्यवस्था करना एवं इस सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को BSBCL के सॉफ्ट वेयर से जोड़ना।

3. इस सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिये योजना कार्यान्वयन दल (Project Action Group) का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः- (क) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बिवरेजेज कॉ0लि0 (ख) उत्पाद आयुक्त, बिहार (ग) नोडल पदाधिकारी जिन्हें पदाभिहित किया जाय। (घ) सेवा प्रदाता एजेंसी (कम्प्यूटरीकरण हेतु) (ड़) सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के मनोनित पदाधिकारी (च) बेल्ट्रॉन के प्रतिनिधि

4. योजना कार्यान्वयन दल ( Project Action Group ) का मुख्यालय BSBCL में अवस्थित होगा और उसकी एक इकाई उत्पाद विभाग, विकास भवन में कार्य करेगी। योजना कार्यान्वयन दल, कम्प्यूटरीकृत योजना की भौतिक उपलब्ध की प्राप्ति हेतु समयवद्ध कार्य करेगी एवं कार्यो की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह विभागीय सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करेगी।

5. IEMS के कार्यान्वयन हेतु 42 करोड़ व्यय का आकलित है। इस योजना के लिए योजना विभाग द्वारा अतिरिक्त योजना उद्‌व्यय संसूचित किया जायेगा जिसकी निकासी बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम/अनुपूरक उपबंध के माध्यम से की जायेगी। उक्त राशि के लिए विभागीय माँग सं॰ 38 के अन्तर्गत वित्त विभाग के माध्यम से नया बजट शीर्ष खोलकर उपबंध कराया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 5 (पाँच) करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार को भी प्रेषित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, सरकार के विशेष सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 August 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-08-25.959/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-08-25.959.