िनबंधन सं(cid:10)यािनबंधन सं(cid:10)यािनबंधन सं(cid:10)यािनबंधन सं(cid:10)या पी पी पी पी0000ट(cid:23)ट(cid:23)ट(cid:23)ट(cid:23)0000----40404040 िनबंधन सं(cid:10)यािनबंधन सं(cid:10)यािनबंधन सं(cid:10)यािनबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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किये जाने की स्वीकृति के 2. उक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27
- ,{{^{{FOOTNOTE 00}}}},{{^{{FOOTNOTE 000}}}}.{{^{{FOOTNOTE 00}}}} (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राषि प्रदान (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राषि प्रदान किये जाने की स्वीकृति संबंध में। राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य सरकार के द्वारा नियोजित एवं संविदा पर नियोजित कर्मियों राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य सरकार के द्वारा नियोजित एवं संविदा पर नियोजित कर्मियों राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य सरकार के द्वारा नियोजित एवं संविदा पर नियोजित कर्मियों को सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके आश्रितों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। को सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके आश्रितों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। को सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके आश्रितों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। 2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा रिपोर्ट उक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27.07.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी करने के अवसर पर विभिन्न घोषणाएँ की गई, जिसमें से नियोजित कर्मियों के लिये भी अतिमहत्वपूर्ण घोषणा कार्ड जारी करने के अवसर पर विभिन्न घोषणाएँ की गई, जिसमें से नियोजित कर्मियों के लिये भी अतिमहत्वपूर्ण घोषणा कार्ड जारी करने के अवसर पर विभिन्न घोषणाएँ की गई, जिसमें से नियोजित कर्मियों के लिये भी अतिमहत्वपूर्ण घोषणा थी। 3. उक्त घोषणा के अनुसार के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को रु0 {{^{{FOOTNOTE 4}}}},{{^{{FOOTNOTE 00}}}},{{^{{FOOTNOTE 000}}}}.{{^{{FOOTNOTE 00}}}} योजित षिक्षक, टोल सेवक, षिक्षा स्वयंसेवी, आषा कार्यकर्त्ता, उक्त घोषणा के अनुसार ‘‘सभी नियोजित षिक्षक, टोल सेवक, षिक्षा स्वयंसेवी, आषा कार्यकर्त्ता, ममता, ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका, विद्यालय के रसोईया, अनुबंध पर कार्यरत कनीय/सहायक अभियंता ममता, ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका, विद्यालय के रसोईया, अनुबंध पर कार्यरत कनीय/सहायक अभियंता ममता, ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका, विद्यालय के रसोईया, अनुबंध पर कार्यरत कनीय/सहायक अभियंता एवं चिकित्सक, किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० एवं चिकित्सक, किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० एवं चिकित्सक, किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० ,{{^{{FOOTNOTE 00}}}},{{^{{FOOTNOTE 000}}}}.{{^{{FOOTNOTE 00}}}} (चार लाख) मात्र मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राषि दी जायेगी।’’ अनुग्रह अनुदान की राषि दी जायेगी।’’ चूंकि संविदा पर सभी नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक/ चूंकि संविदा पर सभी नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहा 4. चूंकि संविदा पर सभी नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहा ,{{^{{FOOTNOTE 00}}}},{{^{{FOOTNOTE 000}}}}.{{^{{FOOTNOTE 00}}}} (चार लाख) मात्र आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को रु0 {{^{{FOOTNOTE 4}}}},{{^{{FOOTNOTE 00}}}},{{^{{FOOTNOTE 000}}}}.{{^{{FOOTNOTE 00}}}} आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आि अनुग्रह अनुदान की jkf’k दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। 5. अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सूचना प्रावैधिकी विभाग के गैर योजना मद व्यय शीर्ष- मुख्य अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सूचना प्रावैधिकी विभाग के गैर योजना मद व्यय शीर्ष- मुख्य अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सूचना प्रावैधिकी विभाग के गैर योजना मद व्यय शीर्ष- मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष- 0027-सूचना शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष- 0027-सूचना शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य प्रावैधिकी विभाग, विपत्र कोड-N N-3451000900027, विषय शीर्ष-33 02-अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत प्रावधानित की विषय शीर्ष-33 02-अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत प्रावधानित की जानी वाली राशि से किया जायेगा। जानी वाली राशि से किया जायेगा। ↩
की गयी है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/ अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ० एस० सिद्धार्थ, सरकार के सचिव।