(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:23)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 3 भ(cid:4)(cid:25) 1(cid:19)3(cid:27) (cid:28)श(cid:15)(cid:29)
(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) (cid:19)(cid:20)3) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:30) मंगलवार, 25 [ग"त 2(cid:15)15
पर्यावरण एवं वन विभाग
--------
अधिसूचना
21 अगस्त 2015
सं0 बि०व०से०स्था०-07/12
बि०व०से०स्था०-07/12—2472/प०व०—वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक 25
की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक 25.06.2003 तथा संख्या-1802 दिनांक 23.03
03.2006 तथा 3-ए-2- वे०पु०-18/2009 (अं'ा)-5152-वि० दिनांक 21
ा)-5152-वि० दिनांक 21.05.2013 एवं
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | सहायक वन संरक्षक के पद पर योगदान की तिथि | प्रथम सुनिि''''चत वृति उन्नयन की देय तिथि | तृतीय रूपातंरित सुनिि''''चत वृति उन्नय की देय तिथि |
| 1 | श्री भी०एन०प्रसाद | 06.04.1984 | -- | 06.04.2014 |
| 2 | श्री संजय कुमार | 15.04.1988 | 01.04.2009 | -- |
निहित प्रावधान के आलोक में मौलिक नियमावाली 22(1)ए (i) के अनुसार किया जायेगा।
3. वित्तीय लाभ वैयक्तिक आधार मिलने के कारण इनका वरीयता से कोई सरोकार नहीं होगा।
4. उपर्युक्त किसीभी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदे'ा को रद्द/सं'ाोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गई राि'ा की वसूली/प्रतिपूर्ति कर जी जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदे'ा से, रत्ने'ा झा,
सरकार के उप-सचिव।