;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
ख्;बपकरू3द्ध;बपकरू3द्ध ख्;बपकरू8द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्ध;बपकरू4द्ध
5 1;बपकरू19द्ध3;बपकरू20द्ध ;बपकरू26द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू27द्ध
;बपकरू14द्ध;बपकरू15द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू19द्ध;बपकरू20द्ध3;बपकरू4द्ध
;बपकरू4द्ध;बपकरू28द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध2;बपकरू20द्ध ख्;बपकरू31द्ध 2;बपकरू15द्ध15
विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
27 अगस्त 2015
सं॰ एल॰जी॰-1-15/2015/
15/लेजः 123—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 24 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के 24 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाषित किया जाता हैं ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के
मनोज कुमार,
मनोज कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव । सरकार के संयुक्त सचिव ।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2015, 2015, 2015, 2015
[बिहार अधिनियम 17,2015बिहार अधिनियम 17,2015बिहार अधिनियम 17,2015बिहार अधिनियम 17,2015] आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का संषोधन करने के लिए संषोधन करने के लिए संषोधन करने के लिए संषोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम ।।।।
प्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावनाप्रस्तावना :- चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 6831/2013 (एस॰एल॰पी॰ (सी॰) संख्या 8066/2013 से उद्भूत) डॉ॰ राम तवक्या सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में राज्य के विष्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के पारदर्षी ढ़ंग की आवष्यकता पर बल दिया है;
चूँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक और प्रभावी परामर्ष की गुंजाइष एवं सीमा को आवष्यक माना है;
चूँकि, राज्य के विष्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु एक समान मानदंड के लिए प्रावधान करना समीचीन है;
चूँकि, अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त्त है कि राज्य के विष्वविद्यालयों में राज्य सरकार एवं कुलाधिपति के बीच सार्थक एवं प्रभावी परामर्ष के पश्चात् कुलपति के पद पर नियुक्ति की जानी है;
भारत-गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह अधिनियम आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय (संषोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह 19 अगस्त 2013 से प्रवृत्त समझा जाएगा। बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 10 में संषोधन।धारा 10 में संषोधन।धारा 10 में संषोधन।धारा 10 में संषोधन। - आर्यभट्ट ज्ञान विष्वविद्यालय अधिनियम, 2008 2222.... बिहार अधिनियम 24, 2008 की बिहार अधिनियम 24, 2008 की बिहार अधिनियम 24, 2008 की
(बिहार अधिनियम 24, 2008) की धारा 10 की उपधारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-
''(2) कुलपति राज्य सरकार के परामर्ष से, इस धारा की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुषंसित 3-5 व्यक्तियों (नाम वर्णाक्रम से व्यवस्थित होंगे) के पैनेल से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किए जाएँगे।''
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव ।
27 अगस्त 2015
सं॰ एल॰जी॰-1-15/2015/लेजः 124—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल द्वारा 24 अगस्त 2015 को अनुमत बिहार राज पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव । Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Act, 2015 [Bihar Act 17,2015] AN ACT To Amend the Aryabhatta Knowledge University Act, 2008
Preamble : Whereas, in Civil Appeal No. 6831/2013 (Arising from SLP (C) 8066/2013, Dr. Ram Tawakya Singh Vs. State of Bihar and others Hon'ble Supreme Court has emphasized and need for transparent mode of selection for appointment to the post of Vice–Chancellors of the State Universities,
Whereas, Hon'ble Supreme Court has considered scope and ambit of meaningful and effective consultation between State Government and the Chancellor;
Whereas, It is expedient to provide for Uniform criteria for appointment to the post of Vice–Chancellor of the State Universities;
Whereas, in other State Universities it is interalia, stipulated that appointment of Vice– Chancellor has to be made after meaningful and effective consultation between state Government and the Chancellor.
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty sixth year of Republic of India as follows:-
31. Short title, extent and commencement.– (1) This Act may be called Aryabhatta Knowledge University (Amendment) Act, 2015.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall be deemed to have come into force with effect from 19th August 2013.
2. Amendment in Section 10 of Bihar Act 24 of 2008.- Sub Section (2) of Section-10 of the Aryabhatta Knowledge University Act, 2008 (Bihar Act 24, 2008 shall be substituted by the following:-
" (2) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from a panel of 3-5 names recommended (the names being arranged in the alphabetical order) by a committee constituted under sub-section (3)."
By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary to Government.
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ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू16द्ध
;बपकरू4द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध 973ः5श्1़400ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in