(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ---------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 26 अगस्त 201526 अगस्त 201526 अगस्त 201526 अगस्त 2015
4, दिनांक 27 अगस्त 2015—चूंकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु जी0एस0आर0 4, दिनांक 27 अगस्त 2015 चूंकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (अधिनियम 7-1980) की धारा-9 के अधीन ''सलाहकारबोर्ड'' का पुनर्गठन प्रदाय अधिनियम, 1980 (अधिनियम 7-1980) की धारा-9 के अधीन ''सलाहकारबोर्ड'' का पुनर्गठन प्रदाय अधिनियम, 1980 (अधिनियम 7-1980) की धारा-9 के अधीन ''सलाहकारबोर्ड'' का पुनर्गठन आवश्यक है । अतएव, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा -9 द्वारा अतएव, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा -9 द्वारा अतएव, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा -9 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना के मनोनयन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना के मनोनयन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री विजयेश्वर नारायण सिन्हा (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्यायालय के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री विजयेश्वर नारायण सिन्हा (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्य के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री विजयेश्वर नारायण सिन्हा (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्य पटना को सलाहकारबोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश श्री आदित्य नारायण चतुर्वेदी (सेवानिवृत) पटना को सलाहकारबोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश श्री आदित्य नारायण चतुर्वेदी (सेवानिवृत) पटना को सलाहकारबोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश श्री आदित्य नारायण चतुर्वेदी (सेवानिवृत) एवं माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेखा कुमारी (सेवानिवृत) को सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से एवं माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेखा कुमारी (सेवानिवृत) को सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से एवं माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेखा कुमारी (सेवानिवृत) को सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नियुक्त करते है एवं तदनुसार उक्त सलाहकारबोर्ड का गठन एतद् द्वारा किया जाता है । नियुक्त करते है एवं तदनुसार उक्त सलाहकारबोर्ड का गठन एतद् द्वारा किया जाता है । (सं0 प्र04-ब1-01/2008
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्र04-ब1-01/2008—6804) राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार, सरकार के सचिव । सरकार के सचिव
26 अगस्त 201526 अगस्त 201526 अगस्त 201526 अगस्त 2015
जी0एस0आर0 5, जी0एस0आर0 का अंगेजी में निम्नलिखित जी0एस0आर0 4, दिनांक 27 अगस्त 2015 का अंगेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल, बिहार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भ् अनुवाद राज्यपाल, बिहार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुवाद राज्यपाल, बिहार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भ् अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
(सं0 प्र04-ब1-01/2008
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्र04-ब1-01/2008—6804) राज्यपाल के आदेश से, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 27 अग(cid:27)त 2015
The 26th August 2015
G.S.R. 4, dated the 27th August 2015—Whereas, it is necessary to reconstitute the "Advisory Board" under Section –9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 (Act 7 of 1980).
Therefore, in exercise of the powers conferred by Section –9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980, the Governor of Bihar is pleased to appoint Hon'ble Justice Shri Vijayeshwar Narayan Sinha, (Sitting Judge) as Chairman of the Advisory Board and Hon'ble Justice Shri Aditya Narayan Chaturvedi (Retired) and Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retired) as Members on the basis of nomination of Hon'ble Chief Justice, High Court Patna with immediate effect and accordingly the said Board is hereby reconstituted.
(No. Pra-04-B1-01/2008—6804) By order of the Governor of Bihar, PANKAJ KUMAR, Secretary to Government.
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