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सं0 बी0एस03-10695/2015-630
-10695/2015-630—सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1860 का अधिनियम 21) की (1860 का अधिनियम 21) की 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण धारा-24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1965 का संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
धन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह नियमावली ''बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (
(1) यह नियमावली ''बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संषोधन) नियमावली, 2015'' कही जा सकेगी।
सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी। 2. बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1965 के नियम 4 का उप नियम (घ) निम्नलिखित द्वारा रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1965 के नियम 4 का उप-नियम (घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
''(घ) समिति या अन्य शासी निकाय, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य अवष्य शामिल ''(घ) समिति या अन्य शासी निकाय, जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य अवष्य शामिल हों, के उन द्वारा प्रबंधन-कार्य सौंपा गया हो; शासकों, पार्षदों, निदेषकों, का नाम, पता और पेषा, जिन्हें सोसाइटी के नियमावली के द्वारा प्रबंधन-कार्य सौंपा गया हो; शासकों, पार्षदों, निदेषकों, का नाम, पता और पेषा, जिन्हें सोसाइटी और'' 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 अग(cid:27)त 2015
The 27th August 2015
No. BS3-10695/2015-630—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Society Registration Act, 1860 (Act 21 of 1860), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend The Bihar Society Registration Rules, 1965 :-
1. Short title, extent and commencement.- (1)These Rules may be called the Bihar Society Registration (Amendment) Rules, 2015.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 1. Sub-rule (d) of Rule 4 of The Bihar Society Registration Rules, 1965 shall be substituted by the following :-
''(d) names, addresses and occupations of such governers, councillors, directors of committee or such other governing body, in which at least one female member must be included, to whom, by the rules of the society, management work is entrusted; and"