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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 August 2015

Published 28 August 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-08-28.978
Languages
English, Hindi

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सं0 21/उ॰जा॰रा॰आ॰-02/2011 सा0प्र0—12594 सामान्य प्रशासन विभाग ------- संकल्प 25 अगस्त 2015 ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग'' का गठन। ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग'' का गठन। विषयः-''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग'' का गठन। lq'kklu के कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य की उच्च जातियोें में के कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य की उच्च जातियोें में के कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य की उच्च जातियोें में 'kSक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गोें के, सभी क्षेत्रों में सम्यक्‌ विकास हेतु राज्य की उच्च जातियों में से कमजोर क्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गोें के, सभी क्षेत्रों में सम्यक्‌ विकास हेतु राज्य की उच्च जातियों में से कमजोर क्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गोें के, सभी क्षेत्रों में सम्यक्‌ विकास हेतु राज्य की उच्च जातियों में से कमजोर वर्गों के लोगों को चिह्नित करने, उच्च जातियों के लोगों की आर्थिक एवं 'kSक्षणिक स्थिति का समग्र अध्ययन कर, क्षणिक स्थिति का समग्र अध्ययन कर, वर्गों के लोगों को चिह्नित करने, उच्च जातियों के लोगों की आर्थिक एवं करने के उपायों पर विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करने एवं इनकी पिछड़ेपन के कारणों एवं उन्हें दूर करने के उपायों पर विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करने एवं इनकी पिछड़ेपन के कारणों एवं उन्हें दूर क्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु vuq'kalk करने के लिए 'kSक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभाग, बिहार, पटना के संकल्प-संख्या-314 दिनांंक 31.01.2011 द्वारा ''उच्च जातियों के लिए राज्य च्च जातियों के लिए राज्य सामान्य iz'kklu विभाग, बिहार, पटना के संकल्प आयोग'' का गठन किया गया था।

'' का गठन किया गया था।

2. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा ''ए

उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा ''एf'kयन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट''(आद्री) नामक संस्था से यन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट''(आद्री) नामक संस्था से vuq'kalkvksa को सर्वसम्मति से स्वीकार राज्य की उच्च जातियों का सर्वेंक्षण कराते हुए एवं ''आद्री'' के प्रतिवेदन एवं vuq'kalkvksa राज्य की उच्च जातियों का सर्वेंक्षण कराते हुए एवं ''आद्री'' के प्रतिवेदन एवं करते हुए आयोग की vuq'kalkएँ राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है। ''उच्च जातियों के एँ राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है। ''उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग'' के एँ राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है। ''उच्च जातियों के गठन का उद्दे'य पूरा हो जाने के कारण इसे भंग किया गया हैं।

य पूरा हो जाने के कारण इसे भंग किया गया हैं। 3. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग से प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदन के अध्ययन के साथ ही स्वतंत्र रूप से उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग से प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदन के अध्ययन के साथ ही स्वतंत्र रूप से उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग से प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदन के अध्ययन के साथ ही स्वतंत्र रूप से अध्ययन/सर्वेंक्षण कर राज्य की उच्च जातियों के कमजोर वर्गों के उन्नयन एवं उनके सर्वागीण विकास की fn'kk में अध्ययन/सर्वेंक्षण कर राज्य की उच्च जातियों के कमजोर वर्गों के उन्नयन एवं उनके सर्वागीण विकास की अध्ययन/सर्वेंक्षण कर राज्य की उच्च जातियों के कमजोर वर्गों के उन्नयन एवं उनके सर्वागीण विकास की आगे का कार्य करने के लिए एक नये आयोग के गठन की आव'यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आगे का कार्य करने के लिए एक नये आयोग के गठन की आव यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना'' के गठन का निर्णय लिया गया है। ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना'' के गठन का निर्णय लिया गया है। ''उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना'' के गठन का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इस आयोग का गठन निम्नवत्‌ किया जायेगा :-

आयोग का गठन :- इस आयोग का गठन निम्नांकित को मिलाकर होगा :-

इस आयोग का गठन निम्नांकित को मिलाकर होगा :-

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में इस आयोग का गठन निम्नवत्‌ किया जायेगा :- (i) आयोग का गठन :- (क) अध्यक्ष; (ख) उपाध्यक्ष एवं (ग) तीन सदस्य। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 2

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 अग(cid:27)त 2015 (ii) आयोग का कार्य एवं दायित्व :-(क) उच्च जातियों में से 'kSक्षणिक, आर्थिक आदि रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को जिलावार चिह्नित करना; (ख) ''उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग'' से प्राप्त ''आद्री'' के प्रतिवेदन में उपलब्ध सर्वेंक्षण-रिपोर्ट के साथ ही स्वतंत्र रूप से राज्य की उच्च जातियों के 'kSक्षणिक, आर्थिक आदि रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की 'kSक्षणिक, आर्थिक आदि स्थिति का जिलावार अध्ययन करना एवं उन वर्गों के सर्वागीण विकास के उपायों पर राज्य सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन एवं vuq'kalk प्रस्तुत करना; (ग) राज्य की उच्च जातियों के 'kSक्षणिक, आर्थिक आदि रूप से कमजोर वर्गों के 'kSक्षणिक, आर्थिक आदि विकास तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु vuq'kalk करना; (घ) अन्य कोई विषय जो राज्य सरकार आयोग को सौंपे; (च) आयोग अपने दायित्वों के निर्वहन आदि हेतु प्रक्रिया का fofu'pय स्वयं करेगा। नोट :-आयोग अपने कार्यों के संपादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आव'यक सूचना माँगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए सक्षम होगा। (iii) (क) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों का होगा;

(ख) आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा;

(ग) राज्य सरकार उपयुक्त कारणों से, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा/एवं किसी सदस्य को उनके पद से विमुक्त कर सकेगी।

(iv) आयोग के सचिव, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा राज्य सरकार (सामान्य iz'kklu विभाग) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन-भत्ते, अनुमान्य सुविधाएँ तथा आयोग में पदस्थापित सचिव, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा-'kÙksZa, सरकार द्वारा अलग से विहित की जायेगी। राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा अथवा राज्यान्तर्गत सेवा के किसी भी सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी को आयोग के सचिव के पद पर नियुक्त/मनोनीत करेगी।

(v) वित्त, लेखा एवं अंकक्षेण :- आयोग को उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध करायेगी।

(vi) प्रतिवेदन/अनुषंसा :- आयोग द्वारा प्रतिवेदन/vuq'kalk राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा। आदेशः-अतः यह vkns'k है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में izdkf'kr किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद्‌ को सूचना एवं आव'यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, ds'ko कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 August 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-08-28.978/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-08-28.978.