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सं0 के0/कारा/रा0प0-27/2002—4687
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग
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संकल्प
10 अगस्त 2015
श्री pUnz'ksखर मिश्र, तत्कालीन काराधीक्षक, उपकारा, बांका सम्प्रति सेवानिवृत्त के उपकारा, बांका में पदस्थापन खर मिश्र, तत्कालीन काराधीक्षक, उपकारा, बांका सम्प्रति सेवानिवृत्त के उपकारा, बांका में पदस्थापन खर मिश्र, तत्कालीन काराधीक्षक, उपकारा, बांका सम्प्रति सेवानिवृत्त के उपकारा, बांका में पदस्थापन अवधि के दौरान आपराधिक मामले में संलिप्त होने के कारण मुख्यालय से फरार रहने तथा अपने कर्त्तव्य से अनधिकृत अवधि के दौरान आपराधिक मामले में संलिप्त होने के कारण मुख्यालय से फरार रहने तथा अपने अवधि के दौरान आपराधिक मामले में संलिप्त होने के कारण मुख्यालय से फरार रहने तथा अपने
रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए गृह (fo'ksष) विभाग की अधिसूचना संख्या-2595 दिनांक 05 रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए गृह ( ष) विभाग की अधिसूचना संख्या-2595 दिनांक 05.10.2002 द्वारा निंलबित करते हुए निलंबनावधि में इन्हें मुख्यालय, कारा निरीक्षणालय में संलग्न किया गया। निंलबित करते हुए निलंबनावधि में इन्हें मुख्यालय, कारा निरीक्षणालय में संलग्न किया गया। निंलबित करते हुए निलंबनावधि में इन्हें मुख्यालय, कारा निरीक्षणालय में संलग्न किया गया।
श्री मिश्र के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' का गठन किया गया, किन्तु उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही श्री मिश्र के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' का गठन किया गया, किन्तु उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं किया जा सका। श्री मिश्र के विरूद्ध बांका थाना कांड संख्या-236/2001 में दर्ज आपराधिक मामले में संस्थित नहीं किया जा सका। श्री मिश्र के विरूद्ध बांका थाना कांड संख्या-236/2001 में दर्ज आपराधिक मामले में संस्थित नहीं किया जा सका। श्री मिश्र के विरूद्ध बांका थाना कांड संख्या-236/2001 में दर्ज आपराधिक मामले में पुलिस अधीक्षक, बांका के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उन्हें निर्दोष बताया गया है। तदुपरांत गृह (fo'ksष) विभाग की पुलिस अधीक्षक, बांका के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उन्हें निर्दोष बताया गया है। तदुपरांत गृह ( पुलिस अधीक्षक, बांका के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उन्हें निर्दोष बताया गया है। तदुपरांत गृह (
2003 द्वारा श्री मिश्रा को निलंबन से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही अधिसूचना संख्या-2170 दिनांक 18.08.2003 द्वारा श्री मिश्रा को निलंबन से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही अधिसूचना संख्या-2170 दिनांक 18
vuq'kklfud प्राधिकार द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का औचित्य नहीं होने का निर्णय लिया गया प्राधिकार द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का औचित्य नहीं होने का निर्णय लिया गया प्राधिकार द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का औचित्य नहीं होने का निर्णय लिया गया था।
उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बिह
उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली
रण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-11 (5) में वर्णित प्रावधान के तहत् vuq'kklfud प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि नियम-11 (5) में वर्णित प्रावधान के तहत् 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 अग(cid:27)त 2015 2002 से दिनांक 17.08.2003) को कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि मानी जायेगी एवं उक्त अवधि का पूर्ण वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।
आदेष ः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।
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